(03-08-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:03-08-22
Recalling India’s Antarctica activities
Having been left out of 1959’s Antarctica Treaty, the country’s maiden voyage in 1982 stunned the world.
Jairam Ramesh is a Member of Parliament & Chairman of the Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests & Climate Change.
Parliament has just passed the Indian Antarctic Bill, 2022 albeit raucously in the Rajya Sabha. It is an important step forward in our engagement with the gigantic continent which began way back in February 1956. It was then, at the instance of Jawaharlal Nehru and V.K. Krishna Menon, that India became the first country in the world to request for an item on the agenda of the eleventh United Nations General Assembly entitled “The Question of Antarctica” to ‘ensure that the vast areas and its resources were used entirely for peaceful purposes and for general welfare’.
But India did not press the point further because it got caught up later in the year with the almost simultaneous crises in the Suez and Hungary and also because of resistance from countries like Argentina and Chile. But the Nehru-Menon initiative in which India’s Permanent Representative at the UN Arthur Lall also played an important part did have one very tangible impact. Twelve countries who believed that they had a direct stake in Antarctica started discussions among themselves and on December 1, 1959 the Antarctica Treaty was signed in Washington DC.
Not surprisingly, since its moves at the UN had irked a number of countries including the USSR, India was neither involved nor invited. But in May 1958, India’s Prime Minister had told Parliament: “We are not challenging anybody’s rights there. But it has become important more specifically because of the possible experimentation of atomic weapons and the line, that the matter should be considered by the UN…the fact that Antarctica contains many very important minerals—especially atomic energy minerals—is one of the reasons why this area is attractive to various countries. We thought it would be desirable to have a discussion about this at the UN.”
Subsequently, Antarctica faded from the Indian geopolitical gaze. The Treaty members worked on the development of the continent among themselves, inviting occasional criticism from other countries, including India, who were actually helpless to make any difference.
Indian expedition
But the morning of January 9, 1982, transformed the international discourse when news of India’s first Antarctic expedition reaching its destination not only electrified India but stunned the world. Operation Gangotri, as it was christened by the Prime Minister, had been a hush-hush exercise started as soon as Indira Gandhi had returned to power two years earlier. She had appointed noted marine biologist Syed Zahoor Qasim as secretary of the newly-created Department of Environment in April 1981 and three months later had brought into existence a separate Department of Ocean Development.
The Prime Minister was well aware of the political impact a successful Indian expedition would have since India was not a member of the Antarctic Treaty and no other Asian country, including China, had a presence there. Rather tellingly and reflective of the mindset of members of the Treaty, the well-known British science magazine New Scientist, some days later, reported India’s expedition under the headline ‘Indians quietly invade Antarctica’.
Yet, beyond global geopolitics and strategic consideration, there was another impulse compelling a naturalist Prime Minister to back the expedition. Well aware of Antarctica’s mineral wealth, Indira Gandhi was drawn equally—I would venture to suggest even more—to the ecological dimensions of Operation Gangotri: greater knowledge of the Indian Ocean and the monsoons, life in ice-bound regions and marine biodiversity. It was therefore no coincidence that the leader of the expedition was Qasim who had earlier served as the Director of the National Institute of Oceanography in Goa. C.P. Vohra, a member of the successful Indian expedition of 1965 to Mount Everest, was Qasim’s deputy.
A second expedition led by one of India’s top geologists V.K. Raina landed in Antarctica on December 10, 1982. Incidentally, it was Raina who challenged the very intellectually lazy and loose assertion of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) that Himalayan glaciers would become extinct by 2035. It was his critique that forced the IPCC to revamp the manner in which it carried out peer reviews of climate science literature. Raina’s point was limited to questioning such a precise date of extinction: he was not doubting, nor was the government of the day, the reality of the retreat of the preponderant majority of glaciers in the Himalayas that is having serious environmental impacts.
With two expeditions successfully completed within a span of 11 months, India finally became a member of the Antarctic Treaty in August 1983 and China followed in 1985. Today the Treaty has 46 members and has a Convention on Marine Living Resources and a Protocol on Environmental Protection as well.
More achievements follow
1984 saw two more striking Indian achievements: its first Antarctic team started wintering there from March 1, 1984 and a few months afterwards an unmanned Antarctic research base — named by the Prime Minister a few months before her assassination as Dakshin Gangotri — was established. Since then, India has set up two manned (an inappropriate word since women scientists have also been part of expeditions doing the country proud) research stations in Antarctica — Maitri in 1988 and Bharati in 2012. Forty expeditions to the continent have taken place.
The Bill passed by Parliament has been under discussion in the government for over five years at least. It is largely administrative in nature but nonetheless is a milestone. It provides a detailed legal framework for India’s Antarctic activities that is consistent with its international treaty obligations.
The issue of a polar research vessel, however, still needs to be addressed immediately. So far, India has been chartering such ships from countries like Russia and Norway while China has raced ahead and has two of its own. Of late, chartering has been presenting its own difficulties. A decision was indeed taken by the Union Cabinet in October 2014 for India to have its own research ship with ice-breaking and other advanced technological capabilities but it remains unimplemented. Surely if fighter aircraft could be acquired from abroad giving a go-by to the Make-in-India policy, a research ship could also be so acquired.
The acquisition of a vessel on a permanent basis is a logical next step to the passage of the Bill as also the revamp of the quite old Maitri research station. The polar research vessel will also be required as India expands its association with and involvement in the Arctic as well. Its research station there called Himadri was inaugurated in July 2008 and five years later India got observer status at the eight-country Arctic Council.
Date:03-08-22
तुष्टीकरण नाकाम रहा, पर हमें दूसरी अति पर नहीं जाना चाहिए
मकरंद परांजपे, ( लेखक, चिंतक, जेएनयू में प्राध्यापक )
हाल के सालों में हमने हिंदू-मुस्लिम सम्बंधों में एक वैकल्पिक विमर्श को उभरते देखा है। इसमें संदेह नहीं कि लेफ्ट-लिबरलों की तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बड़ा नुकसान किया है, किंतु कहीं हम अब दूसरे चरम पर तो नहीं जा रहे हैं? कहीं हम मुस्लिम-विरोधी आक्रामकता पर बहुत सॉफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, फिर चाहे वह जमीनी रूप से हो या सोशल मीडिया पर? हमें मुसलमानों के प्रति नफरत को उचित ठहराने और उसका पुष्टीकरण करने की भूल नहीं करनी चाहिए।
चलें, सच का सामना करें : तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकवाद और विभेदकारी राजनीति लगभग सभी गैर-भाजपा पार्टियों की रीति रही है। मालूम होता है चुनाव जीतने के लिए उन्हें इसके सिवा कोई फॉर्मूला ही नहीं सूझा। दूसरी तरफ भाजपा सुप्रशासन की बात करती है, लेकिन बहुसंख्यकवाद को भी बढ़ावा देती है, जो देश को एक सूत्र में पिरोता है। हिंदुत्व की राजनीति को इधर नई ऊर्जा मिली है। उसकी सफलता हिंदू वोटों के एकत्रीकरण पर निर्भर है, फिर चाहे वह आजमगढ़ जैसे मुस्लिम-बहुल क्षेत्र में ही क्यों न हो। अभी तक तो यह नीति कारगर है। अगर दूसरी पार्टियों को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, नस्ल के आधार पर देश को बांटने से परहेज नहीं तो भाजपा क्यों नहीं हिंदुओं को एक बड़े राजनीतिक फॉर्मेशन में सम्मिलित करने की कोशिश करे?
किंतु चिंता का सबब है बढ़ती आक्रामकता और उसे दिया जाना वाला समर्थन। ऐसा लग रहा है कि भारत मुस्लिमों के तुष्टीकरण की एक अति से हिंदुओं के वर्चस्व वाली दूसरी अति की ओर जा रहा है। क्या तुष्टीकरण को चुनौती देने के लिए यही सही नीति है? हमें स्वीकार करना होगा कि भारत के मुस्लिम कहीं जाने वाले नहीं हैं, फिर भले ही आक्रामकता के साथ ये बातें कही जाती रहें कि अगर आपको यहां रहना पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाएं। इससे मुसलमानों में केवल अलगाव और गुस्से की भावना ही पनपेगी। जबकि जरूरत इस बात की है- और मैं लम्बे समय से इस विचार का प्रवक्ता रहा हूं- कि भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नए सामाजिक अनुबंध निर्मित हों। प्रश्न यही है कि उन अनुबंधों की अंतर्वस्तु क्या होगी?
मेरी दृष्टि में यह नया सामाजिक प्रतिज्ञा-पत्र मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार करने और हमलावरों के द्वारा अतीत में किए गए अत्याचारों के लिए उनसे क्षमायाचना की मांग करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। न ही इसका आधार यह धारणा होनी चाहिए कि मुस्लिम समय की धारा में पिछड़ चुके हैं और अब उनके भीतर सुधार नहीं हो सकते। इससे भी बदतर बात होगी यह मान लेना कि वे देश के प्रति वफादार नहीं हैं। इस तरह के घृणा और अविश्वास के वातावरण से न केवल देश को नुकसान होगा, बल्कि दीर्घकालीन रूप से यह हिंदुओं के लिए भी हानिकर ही साबित होगा।
भारत जैसे गणराज्य में यह ज़ाहिर है कि बहुसंख्यकों की सत्ता रहेगी, क्योंकि जनसांख्यिकी के वर्चस्व वाले लोकतंत्रों में यही होता है। हिंदुओं के सुदृढ़ीकरण की राजनीति भविष्य में भी फल देती रहेगी, बशर्ते भाजपा विकास के अपने वादे पूरी करती रहे और भ्रष्टाचार से खुद को बचाए रखे। लेकिन अगर हमने धार्मिक बहुसंख्यकवाद को अपना लिया और इसका इस्तेमाल किसी एक समुदाय को आतंकित और अपमानित करने में करने लगे तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बल्कि अधिक उचित रूप से हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक न्यायपूर्ण सत्तातंत्र बनाएं, जो किसी समुदाय को न तो प्रश्रय देता हो और न ही उसकी उपेक्षा करता हो, जो सभी नागरिकों से समान व न्यायपूर्ण व्यवहार करता हो। तुष्टीकरण का अंत होना चाहिए, लेकिन दुर्व्यवहार को उसकी जगह नहीं ले लेनी चाहिए। यह न संविधान के अनुरूप होगा और न ही सनातन धर्म के।
Date:03-08-22
दुनिया की आधी उपजाऊ मिट्टी खत्म, खाद्य असुरक्षा के मुहाने पर खड़े हैं हम
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )
कबीर ने मिट्टी को लेकर जो बात कही थी वो आज पूरी तरह खरी उतर रही है। कबीर ने कहा था- ‘माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तोय।’ आज मिट्टी को लेकर विश्व भर में नए सिरे से चर्चाएं हो रही हैं। और इसी से संदर्भित 1 से 5 अगस्त तक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) ने वैज्ञानिक संगठनों से पांच दिवसीय बातचीत की पहल की है। यह प्रयास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मिट्टी का लगातार क्षरण हो रहा है, साथ में इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
जब से उद्योग क्रांति शुरू हुई, हमने आधी से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी खो दी। अब आप भरी बरसात में ही देखें कोई भी नदी-नाला ऐसा नहीं है, जो पीला ना हो। मतलब अमूल्य मिट्टी को हम सीधे समुद्र में बहा रहे हैं। यह वही मिट्टी है, जिससे हरित क्रांति आई। यह हमारे पेट-पानी से जुड़ी हुई है। मिट्टी के बदलते हालात के लिए भी हम ही दोषी हैं। हम यह जान लें कि हमारे भोजन में 95% भागीदारी मिट्टी की ही है। हमें भोजन किसी भी रूप दिखता हो, चाहे वो गेहूं, दाल-चावल, सब्जियां हो, ये मिट्टी ही है जो विभिन्न रूपों में हमारी थालियों को सजाती है। आज यही मिट्टी एक बड़ा संकट झेल रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो 90% मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ चुकी है, वहीं इससे आने वाले समय में खाद्य असुरक्षा भी मुद्दा बन रही है। असल में हमने मिट्टी को ठीक उसी तरह लिया जैसे हमने अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लिया, जो मुफ्त में हमारे लिए उपलब्ध थे और उनकी ही तरह इसे भी बर्बाद कर दिया। अक्सर कहा जाता था ‘माटी के मोल’ पर अब मिट्टी के मोल वो नहीं रहे। ये अब अमूल्य है। आज जब रासायनिक खाद का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और उससे उत्पन्न दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं तो मिट्टी की यादें ताजा हो रही हैं।
आज दुनिया में 4 से 20 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए अपना जीवन खो देते हैं क्योंकि मिट्टी जहरीली हो चुकी है। इसकी गुणवत्ता जब घटने लगी तो बदले में रसायनों का बोलबाला शुरू हुआ। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन की एक रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी पर कई तरह के दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जो उद्योगों, खेती-बाड़ी, खनन और प्रदूषण से जुड़े हैं। इन सबमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से हम मिट्टी में रसायनों का उपयोग कर रहे हैं और उससे हेवी मेटल सायनाइड, डीडीटी व अन्य कीटनाशक मिट्टी को प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। भारत भी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े रासायनिक खादों के उपयोगकर्ता की श्रेणी में आता है। भारत में करीब 165 छोटे-मोटे और बड़े रासायनिक खादों के उद्योग हैं, जो इस देश में कृत्रिम मिट्टी से भरपाई करते हैं। हम भूल गए कि सिंथेटिक केमिकल हज़ारों वर्षों तक किसी न किसी रूप में पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं।
एक बड़ी चिंता के रूप में यह बात भी उठी है कि हमारी रासायनिक खादों के उपयोग की क्या सीमा होनी चाहिए। ऐसे हालात के परिदृश्य में एफएओ ने गंभीर कदम उठाते हुए कई देशों से इस ओर कार्रवाई की मांग की और एक ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप भी तय की ताकि सामूहिक रूप से मिट्टी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं और वैश्विक स्तर पर इस एजेंडे को ले जाने की कोशिश की जाए। अब जब 83.3 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित हो चुकी हो तो यह सवाल स्वतः उठेगा क्योंकि ये धरती का करीब 8.7% हिस्सा है। ऐसे में सबसे बड़े संकट के रूप में खाद्य असुरक्षा के मुद्दे खड़े होंगे। वैसे भी हमारी 20 से 50 फीसदी सिंचित भूमि का हिस्सा भी खराब हो चुका है। इसलिए अब मिट्टी की बहाली ही चुनौती है।
ये तो स्पष्ट है कि अगर मिट्टी ही दूषित और जहरीली होगी तो जीवन के उत्पन्न होने से लेकर हमारे पलने-पालने व मिटने तक हम जहर ही झेलेंगे। हमारा जीवन कष्टों में चला जाएगा। मिट्टी के प्रति नए तरीके से सोच-समझ की जरूरत है। इसमें बड़ी भूमिका सरकारों की ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दुनिया की सरकारों की नीतियां ही रासायनिक उद्योगों को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही हैं। आज समय है कि हम इस तरह की सब्सिडी को जैविक खेती की तरफ ले जाएं ताकि छोटा और सीमांत किसान रसायन से तो मुक्त होगा ही, साथ में खुद जैविक खेती का नेतृत्व करेगा। अगर जान बचानी है तो मिट्टी की बेहतरी पर चिंतित हों। अब नहीं सोचा तो फिर हमें मिट्टी ही मिटाने से नहीं चूकेगी।
Date:03-08-22
न्याय में देरी की कीमत
संपादकीय
देश की न्याय व्यवस्था को लंबे समय से इसकी अक्षमताओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारी सुगमता और जीवन की सुगमता के साथ ‘न्याय को सुगम’ बनाने की आवश्यकता की बात की तो वह एक ऐसी हकीकत का उल्लेख कर रहे थे जिसे अधिकांश भारतीय हल्के में लेने लगे हैं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय न्यायिक जिला सेवा प्राधिकारियों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि न्याय मिलना भी उतना ही अहम है जितना कि न्याय तक पहुंच होना। प्रधानमंत्री ने इस बात का खास उल्लेख किया कि देश के कारागारों में विधिक सहायता की प्रतीक्षा में पड़े विचाराधीन कैदियों की रिहाई के काम को गति देने की आवश्यकता है। यह इस वर्ष दूसरा अवसर है जब मोदी ने भीड़ से भरी हुई भारतीय जेलों की अमानवीय परिस्थितियों का जिक्र किया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे कर्ज में डूबे उद्योगपति विजय माल्या ब्रिटिश न्यायालय तक में उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मई माह में न्यायपालिका से अपील की थी कि वह 3.5 लाख से अधिक विचाराधीन कैदियों की रिहाई की राह तलाश करे।
यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते देश के एक प्रधान न्यायाधीश की आंखों में 2016 में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आंसू आ गए थे। यह मामला देश की न्याय प्रणाली की अक्षमता को उजागर करता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि बिना सजा पाए 10 वर्ष से अधिक समय से कारावास की सजा भुगत रहे विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया जाए। महाराष्ट्र में हुई कुछ पहलों के अलावा किसी राज्य ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। विचाराधीन कैदियों का मामला न्याय प्रणाली की खामियों के केवल एक पहलू को उजागर करता है। सभी स्तरों की न्यायिक नियुक्तियों की धीमी गति के कारण लंबित मामलों की तादाद बहुत बढ़ गई है। अब तक देश की विभिन्न अदालतों में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से अधिकांश मामले अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित फौजदारी मामले हैं। शोध समूह पीआरएस लेजिस्लेटिव के मुताबिक अगर कोई नया मामला दाखिल न हो तो भी मौजूदा निपटारे की दर के हिसाब से उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में से प्रत्येक को सभी मामले निपटाने में तीन वर्ष का समय लगेगा। 1,82,000 मामले तीन दशक से भी अधिक पुराने हैं और ऐसे में इसे काफी खराब गति माना जा सकता है लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि कैसे न्यायाधीशों की कमी के कारण लाखों नागरिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में आवश्यकता से 20 से 40 प्रतिशत तक कम न्यायाधीश हैं।
इस बीच देश में भावनाओं के आहत होने’ के मामले तेजी से बढ़े हैं और इन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इस उद्देश्य में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सहायता की खराब गुणवत्ता के कारण भी न्याय तक पहुंच मुश्किल हुई है। ज्यादातर लोग मामलों के लिए निजी वकील को प्राथमिकता देते हैं। जाहिर है सामान्य आदमी के लिए वकील का खर्च वहन करना भी आसान नहीं होता है। 2016 में हुए एक देशव्यापी अध्ययन में बताया गया था कि निचली अदालतों के चक्कर लगाने वाले लोगों को वेतन भत्तों या कारोबार में होने वाला नुकसान रोजाना करीब 1,300 रुपये के बराबर होता है। यह राशि अधिकांश भारतीयों के पहुंच से बाहर है। सन 2022 के मूल्य के हिसाब से तो यह राशि और भी अधिक होगी। अकेले इसी तथ्य से पता चलता है कि अनेक भारतीयों को इसलिए समाज में भ्रष्टाचार बरदाश्त करना पड़ता है क्योंकि वे अदालती लड़ाई लड़ना बरदाश्त नहीं कर सकते। विश्व बैंक ने अब कारोबारी सुगमता सर्वेक्षण बंद कर दिया है लेकिन एक समय इसमें भारत की रैंकिंग इसलिए भी खराब रहती थी कि हम अनुबंध प्रवर्तन के मामले में काफी कमजोर थे। भारत आर्थिक वृद्धि को गति देने पर निगाहें जमाए हुए है। ऐसे में न्यायपालिका की अक्षमता एकदम स्पष्ट है।
Date:03-08-22
डार्क इंटरनेट में संयम जरूरी
आशीष कुमार ‘अंशु’
ई-व्रत के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान से जुड़े तमाम इलेक्ट्रानिक गजट से सप्ताह में एक दिन दूरी बनाकर रहना होता है। मतलब एक पूरे दिन इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा रही ढेर सारी सूचनाओं से मुक्ति। जिन लोगों ने अपने जीवन में ऐसा प्रयोग किया, उन्होंने अच्छा महसूस किया। उन पर अनावश्यक सूचनाओं का दबाव नहीं था। पूरे दिन इंटरनेट के माध्यम से हम इतनी सारी सूचनाओं के उपभोक्ता बने होते हैं, यदि ठहर कर विचार करें तो उनमें से आधी से अधिक सूचनाएं हमारे किसी काम की नहीं हैं। दिल्ली के नेहरू विहार में निर्माण क्षेत्र से जुड़े सुनील दास के अनुसार-यदि व्यावसायिक मजबूरी न हो तो वे कभी स्मार्ट फोन को हाथ भी न लगाएं। उनके पास रोजगार का माध्यम स्मार्ट फोन है। इसकी वजह से ही वे सभी तरह की सूचनाएं हासिल कर पाते हैं, जिनमें अच्छी जानकारी कम और नकारात्मक जानकारी अधिक होती हैं। वे इंटरनेट फ्रॉड के किस्से सुनकर डर भी जाते हैं। इसलिए कम से कम इंटरनेट के इस्तेमाल की वकालत करते हैं।सूचना क्रांति के दौर में सूचनाएं अवश्य एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा तीव्र गति से कर लेती हैं, लेकिन इस क्रांति का ही परिणाम है कि सच से भी अधिक तेजी से यहां झूठ उड़कर लोगों तक पहुंच रहा है। इस फैले झूठ की वजह से कई बार सांप्रदायिक हिंसा तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब तक सत्य के साधक सच सामने लाते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
जर्मनी में इंटरनेट के दुष्प्रभाव पर एक शोध हुआ जिसके बाद आम आदमी के जीवन पर इसके दुष्प्रभाव का खुलासा हुआ। शोध के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने मोबाइल टावर और वाई-फाई का संगठित विरोध करना शुरू कर दिया है। जर्मन वैज्ञानिकों ने जब शोध में आए खतरनाक परिणामों की बात सामने रखी तो उसके बाद वहां की सरकार ने वायर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन को अपनी नीति में प्राथमिकता देना प्रारंभ किया। इसके परिणास्वरूप जर्मनी में अब तक लगभग 85 फीसदी कनेक्शन को तार से जोड़ दिया गया है। शेष पंद्रह फीसदी को भी तार से जोड़ने का काम जोर-शोर से चल रहा है।
जर्मनी ऐसा अकेला देश नहीं है, जो इंटरनेट के ‘वायरीकरण’ की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूके और अमेरिका तक में वायर वाले कनेक्शन को इंटरनेट के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी एक दिशानिर्देश में कहा गया है कि संवेदनशील जगहों पर मोबाइल टावर लगाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियोधर्मी किरणों का हमारे और आस-पास मौजूद जीव जगत की सेहत पर घातक प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट को दुनिया भर में तार-सहित करने की बात की जा रही है। तार-रहित इंटरनेट का समर्थन अपने जीवन को संकट में डालने के बराबर है।
सूचना का अधिकार कार्यकर्ता सुरेश चंद गुप्ता के एक सवाल पर 31 मार्च, 2015 को सूचना आयुक्त का जवाब आया कि ‘मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह है। डीएनए संरचना में बदलाव, कैंसर और हृदय रोगियों के लिए खतरनाक है। मोबाइल टावर के रेडिएशन गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बीमार लोगों और पशु-पक्षियों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए अस्पताल, रिहायशी इलाकों, बच्चों के स्कूलों आदि से इसे दूर रखा जाए।’ इस जवाब के अलावा यह बात भी बार-बार समाचार माध्यमों में आ चुकी है कि भारत के मोबाइल टावरों में मैग्नेटिक रेडिएशन दस गुना ज्यादा है। लेकिन भारत में इस बात की गंभीरता को अब भी समझा नहीं जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार-बार पूरी दिल्ली को वाई-फाई उपलब्ध कराने की बात करते हैं जबकि कोविड महामारी से इतनी मुश्किल से निकली दिल्ली क्या अपनी सेहत की कीमत पर फ्री वाई फाई लेने को तैयार है? इस मुद्दे पर बात-बात पर जनमत संग्रह कराने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में न जाने क्यों कोई जनमत संग्रह नहीं कराती?
सालों तक इंटरनेट पर घंटों खर्च करने के बाद भी कोई यह दावा इस माध्यम के लिए नहीं कर सकता कि उसे अब सब पता है। इंटरनेट पर डार्कनेट या डीप इंटरनेट के नाम से एक अंधेरी दुनिया भी सक्रिय है, जहां आम इंटरनेट उपयोगकर्ता जाता नहीं। वह एक अंधेरी सुरंग है, जहां जाने के लिए बहुत संयम चाहिए। वहां मौजूद सामग्री गूगल के सर्च इंजन से भी बाहर है। उस काली दुनिया का जिक्र पढ़कर कोई भी उपयोगकर्ता जानना चाहेगा कि आखिर, वहां मिलता क्या है? वहां फर्जी दस्तावेज बनवाने के लिए लोग जाते हैं। नया पहचान पत्र मिल जाता है। अफगानिस्तान के लोगों को कई मुल्कों में प्रवेश नहीं है। उनका पासपोर्ट भारत में बनाकर उन्हें विदेश भेजने वाला गिरोह दिल्ली के जंगपुरा-भोगल इलाके में सक्रिय रहा है। बताया जाता है कि नये पहचान पत्र से लेकर पासपोर्ट बनाने तक की उनकी यात्रा में डार्कनेट का बहुत बड़ा योगदान है।
डार्कनेट पर सक्रिय लोग किसी देश के कानून से उपर नहीं हैं। इसलिए वे पकड़े भी जाते हैं, और कानून सजा भी देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां अपराधियों को सजा हुई है। उदाहरण के लिए इस नेटवर्क के माध्यम से ड्रग्स खरीदने के लिए एक रूसी को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। डार्कनेट पर डील उसी तरह होती है, जैसे किसी ऑनलाइन पोर्टल से सामान मंगाते हैं। यहां सिर्फ डिलीवरी पर भुगतान का विकल्प नहीं होता। काम का भुगतान पहले करा लिया जाता है। वैसे अब जांच एजेंसियों की नजर में डार्कनेट आ गया है। उसके बाद अब यह जगह भी उतनी छुपी हुई नहीं रही है, जितनी सुनने में लगती है। लेकिन अब भी छोटे-छोटे अपराधों को डार्कनेट पर पकड़ पाना बहुत कठिन है। वह ट्रैक नहीं हो पाता। बाहरी दुनिया में गैर-कानूनी और प्रतिबंधित सामग्रियों का इसे मेला कह सकते हैं, या ऐसा मॉल जहां ‘ईमानदारी’ के लिए कोई रोजगार नहीं है। इंटरनेट जहां हमारे मार्गदशर्न के लिए अच्छी सामग्री का भंडार है, वहीं दूसरी तरफ यहां ड्रग्स भी बिक रहा है, और लोग दूसरों की सुपारी भी दे रहे हैं। माध्यम एक ही है, महत्त्वपूर्ण यह है कि हम इसे बरतते कैसे हैं?
Date:03-08-22
पुलिस में महिलाओं को पहली कतार में लाना ही होगा
संदीप सुखतंकर, ( अ. प्रोफेसर, वर्जीनिया यूनि. ), ( साथ में अक्षय मंगला और गैब्रिएल क्रुक्स )
महामारी के दो साल में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के वैश्विक संकट ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। भारत कोई अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि घरेलू या दहेज संबंधी विवादों के कारण हर घंटे एक महिला की मौत हो जाती है, जबकि दो के साथ बलात्कार होता है। एक अन्य हालिया अध्ययन में बताया गया है कि 40 फीसदी भारतीय स्त्रिरयां अपने जीवनकाल में अंतरंग साथी से या पारिवारिक दुर्व्यवहार का अनुभव करती हैं। फिर भी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों को दर्ज नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बलात्कार के 99 प्रतिशत मामले पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि जहां महिलाएं पुलिस से संपर्क करती हैं, वहां अधिकारी उनकी शिकायत दर्ज करने का विरोध करते हैं। पुलिस अक्सर महिलाओं पर झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाते हुए या आपस में समझौता करने के आग्रह के साथ मामले को खारिज कर देती है। यह प्रवृत्ति पुलिस बलों के पितृ-सत्तात्मक मानदंडों को दर्शाती है, जहां 12 फीसदी से भी कम महिलाएं हैं। अत्यधिक बोझ ढो रहे स्थानीय थानों में क्षमता और संसाधन की कमी है।मामलों के दर्ज होने से लेकर न्याय तक एक लंबी व अनिश्चित शृंखला है, जिसके बिना कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है। मामलों का पंजीकरण जब बढ़ता है, तब इसे पुलिस की निष्क्रियता के रूप में देखने वाले राजनेता व पत्रकार भी कम नहीं हैं। अक्सर मामलों के ज्यादा दर्ज होने को संवेदनशील पुलिसिंग या अपने अधिकारों को लेकर स्त्रिरयों में बढ़ती जागरूकता के तौर पर नहीं देखा जाता। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में एक सुधार, कुछ उम्मीद जगा रहा है। राज्य पुलिस से समर्थित ‘अर्जेंट रिलीफ ऐंड जस्ट एक्शन’ (यूआरजेए) पहल ने स्थानीय थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना की है। ये डेस्क महिलाओं को समर्पित हैं। हमने यूआरजेए पहल का अध्ययन किया है। इसमें 12 जिलों के 2.30 करोड़ लोगों की सेवा करने वाले 180 पुलिस स्टेशनों में यूआरजेए का मूल्यांकन किया गया। इनके लिए तीन समूह बनाए गए : पहला, स्थापित महिला सहायता डेस्क के साथ; दूसरा, स्थापित महिला सहायता डेस्क और इसके संचालन के लिए एक महिला अधिकारी के साथ; और तीसरा बिना किसी हस्तक्षेप के। हमने इन सभी थानों या स्टेशनों पर दर्ज किए गए मामलों की संख्या और उनके प्रकार पर प्रशासनिक डाटा एकत्र किया और अधिकारियों, पुलिस थानों में आने वाले लोगों व थाना क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के साक्षात्कार से सर्वेक्षण डाटा एकत्र किया।
हाल ही में साइंस में प्रकाशित इसके परिणाम काफी उत्साहजनक हैं। सहायता डेस्क वाले सभी स्टेशनों पर, घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआर) के माध्यम से दर्ज घरेलू हिंसा के सिविल मामले शून्य से बढ़कर औसतन 1.5 मासिक हो गए हैं। स्त्रिरयों के खिलाफ अपराध के मामलों में 3,360 अधिक प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफआईआर) दर्ज हुईं। महिला सहायता डेस्क से मामलों के दर्ज होने में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मामलों का पंजीकरण इसलिए बढ़ा है, क्योंकि पुलिस के रवैये में बदलाव आया है। विशेष रूप से महिला अधिकारियों के व्यवहार में काफी बदलाव आया है। महिला अधिकारियों ने कई बाधाओं को दूर करने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। जहां महिलाओं द्वारा महिला सहायता डेस्क चलाए जा रहे थे, वहां पर प्राथमिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महिलाओं और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। अदालती व्यवस्था धीमी है और सजा की दर भी कम है। इसके अलावा, सिविल मामलों को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनने वाली महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है।
भारत में पुलिस में अधिक महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। कई राज्यों में महिलाओं की 30 प्रतिशत भर्ती की जरूरत है। यूआरजेए के अनुभव यही बताते हैं कि महिला अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। उन्हें कार्यालय के कामों में छिपना नहीं चाहिए, उन्हें जरूरी समर्थन और मूल्य देने का समय आ गया है।