07-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:07-05-22
Data Dilemma
WHO’s excess mortality estimate is work in progress
TOI Editorials
WHO on May 5 put out its 2022 global update of the excess deaths linked with Covid. This statistical estimate, which was first published a year ago, covers the period between January 2020 and December 2021. The estimate is that global excess mortality on account of Covid is 14. 9 million, more than twice the reported deaths. In India’s case, WHO estimates the excess mortality to be 4. 7 million, almost 10 times the reported deaths. GoI has disputed the findings as it disagrees with the methodology underpinning WHO’s statistical model.
There are two important technical points here. Excess mortality is the difference between the deaths that have occurred and the number that would be expected in the absence of Covid. As all countries did not have the relevant data for the two-year period studied, alternative data sources were used for such countries, including India. The WHO estimate, therefore, isn’t final. There will be an update in 2023. One of the findings so far is that even developed Western countries didn’t fare well when excess mortality is adjusted according to population size. Separately, the debate over WHO’s statistical model is not bad as it may catalyse refinements.
Moving beyond Covid data, we need to acknowledge that India’s statistical system needs much improvement. Policy-making today heavily depends on the production of timely and reliable data – including CRS and SRS records. India hasn’t fared well in this respect. For example, the household consumption data which forms the basis for many other statistical estimates hasn’t been updated in a decade. A key test for the relevance of any regularly disseminated data is the ability to stick to schedules. On the whole, India’s data collection exercise has to improve. Once that happens, GoI will be able to put its point across more convincingly. That said, WHO’s estimate is work in progress.
Date:07-05-22
Cowed down
Strict anti-lynching laws and a legal rethink on cattle slaughter laws are the need of the hour
Editorial
In yet another disturbing and dastardly act that is now part of a pattern in much of North India, two tribal men were beaten to death by alleged activists of the Bajrang Dal in Seoni, Madhya Pradesh, on the suspicion that they were slaughtering cows. Apart from tribal people, Muslims and Dalits in particular have borne the brunt of these senseless acts of mob violence and murders. Reminiscent of the murder of a dairy farmer, Pehlu Khan, after he and his sons were attacked by self-described “cow vigilantes” in April 2017 in Rajasthan, the two men, Sampatlal Vatti and Dhansai Invati, were attacked by nearly 20 men; both died of injuries. The police have arrested 13 people for their alleged involvement; at least six of them were members of the Bajrang Dal, according to the family members. An insinuation by the police that one of the dead men was involved in a “cow slaughter” case has shown yet again where the priorities of law enforcement lie in such cases. In another pattern, there has been a certain acuity in the implementation of cattle slaughter laws which is missing in trying and bringing those involved in lynch mobs to justice. Stricter cattle slaughter laws have been implemented with a fervour that has less to do with animal preservation and more to do with appeasement of majoritarian impulses to garner political support.In 2005, the Supreme Court had justified the total ban on cattle slaughter by an expansive interpretation of the directive principles of state policy, and relying on Articles 48, 48A, and 51(A) of the Constitution, that seeks to preserve breeds used in agriculture and animal husbandry, explicitly prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle, besides promoting compassion to animals. The judgment had overturned an earlier ruling in 1958 which had limited the ban only to “useful” cattle which are still engaged in agriculture and husbandry. This interpretation only laid the grounds for State governments — especially those led by the BJP and its alliance partners — to come up with stringent laws on cow slaughter, and in the public sphere, a stigmatisation of communities such as Dalits, Muslims and tribals for their dietary habits and their dependence on cattle products for a livelihood. Four States (Rajasthan, Jharkhand, West Bengal and Manipur) had passed laws against lynching after many such incidents but they were under various stages of implementation with the Union government taking the view that lynching is not a crime under the Indian Penal Code. While civil society in Madhya Pradesh must demand justice for the injured and dead tribal men and a return to the rule of law in which such murderous acts do not go unpunished, it is time for a judicial rethink on legislation around cattle slaughter.
Date:07-05-22
Overcoming differences
India’s new push for stronger ties with Europe comes at a crucial time for both
Editorial
Prime Minister Narendra Modi ended his tour to Europe this week by dropping in on French President Emmanuel Macron, who was re-elected recently. What was billed a simple “tete-a tete” during a “working visit” turned out to be a comprehensive discussion on bilateral, regional and international issues, with a 30 paragraph-long joint statement. As with his other stops in Germany and Denmark for the Nordic Summit, as well as the visit to India by European Commission President Ursula von der Leyen the week before, the Ukraine war remained at the top of the agenda. The joint statement records their differences on the issue. However, they also discussed mitigating the war’s “knock-on” effects, and Mr. Macron invited India to cooperate with the Food and Agriculture Resilience Mission (FARM) initiative for food security in the most vulnerable countries, particularly in terms of wheat exports. However, as the severe heatwave has damaged India’s crops, the Government will have to do some hard thinking on its promises of wheat supply to the rest of the world at a time when fears of shortages are sending wheat prices soaring. Climate change was another key issue during the stopovers in Berlin and Copenhagen. France and India, that worked closely for the success of the Paris climate accord, and co-founded the International Solar Alliance in 2015, are ready to take it to the next level — setting up industrial partnerships to build integrated supply chains in solar energy production for markets in Europe and Asia. There was also a bilateral strategic dialogue on space issues, which will build on their six-decade-long partnership in the field of space — a contested area now with China, Russia and the U.S. stepping up hostilities in this frontier.
India and France have decades of an unusually productive partnership given that neither has allowed other relationships to play a role in the bilateral. This has been the basis of their strong defence partnership. In 1998, France stood out as a western country that did not judge or impose sanctions on India for its nuclear tests; in 2008, it was the first country to conclude a civil nuclear deal with India after the NSG passed a waiver allowing India to access nuclear fuel and technology. It would be a fitting tribute to the consistency of the relationship if the French bid for six nuclear power plants in Maharashtra’s Jaitapur makes some headway now, more than 12 years after the original MoU was signed and a year after the French company, EDF, last year submitted an offer to the Nuclear Power Corporation of India Ltd. It is however disappointing that Mr. Modi’s visit did not give as much fillip to talks on the India-EU FTA (suspended since 2013) as seen in India’s other FTA talks. This was the second such tour where Mr. Modi travelled to Germany and France on the same visit — a significant gesture that he recognises the importance of both in India’s new push for stronger ties with Europe.
Date:07-05-22
वैश्वीकरण की प्रासंगिकता
विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संस्कृत के पद ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह अध्ययन और शोध का विषय हो सकता है, पर यह पद कहीं न कहीं इंगित करता है कि वैश्वीकरण की अवधारणा प्राचीन युग से ही हमारे मनीषियों के मन में थी जो मानते थे कि इस धरा पर रहने वाले लोग एक बड़े परिवार की तरह हैं। आगे चल कर वैश्वीकरण की अवधारणा एक नए रूप में विकसित हुई जो व्यापक आयामों को लिए हुए थी। औपचारिक रूप में वैश्वीकरण ने 1970 के दशक में पांव पसारने शुरू किए थे। इसे अभी लगभग पचास वर्ष हुए हैं। इतिहास में पचास वर्षों का समय कोई अधिक नहीं होता, पर कहा जाने लगा है कि वैश्वीकरण के दिन पूरे हो चुके लगते हैं। इस तर्क में कितना दम है, यह विचार का विषय है।दुनिया के विभिन्न देशों ने वैश्वीकरण को एक औचित्यपूर्ण कदम के रूप में देखा था और इसीलिए इसे अपनाया। इसके मूल में यही अवधारणा रही होगी कि धरती सबकी है और जीना सबको है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य यह था कि देश अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें, उनके बीच पूंजी का प्रवाह सुगम हो, सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़े और आर्थिक असमानता कम हो। वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, वे भी सबके सामने हैं। महामारी के दौर को छोड़ दें, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन लगातार बढ़ा है, 1950 से 2010 के बीच वैश्विक निर्यात तैंतीस गुना हो गया है, शिक्षा और नौकरी के लिए ज्यादा लोग अपने देश से दूसरे देशों का रुख करने लगे हैं। ज्ञान को साझा करना आसान हो गया है। आस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति वहां अपने बैंक को फोन करता है, पर जवाब वास्तव में उसे कोई बंगलुरु दे रहा होता है। साल 2008 में वित्तीय संकट अमेरिका में आया, पर इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। कोरोना का टीका बना कहीं और लगाया किसी और देश में गया। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा पहले से है, पर क्रिप्टोकरंसी की पहुंच उन चंद देशों जहां इस पर प्रतिबंध है, को छोड़ सभी देशों में हो गई है। ये सारे उदाहरण वैश्वीकरण की व्यापकता के परिचायक हैं। वैश्वीकरण के दौर से पहले यह सब शायद संभव नहीं था। दुनिया में बड़े और छोटे दोनों तरह के देश हैं। कुछ देशों को महाशक्तियों का दर्जा भी हासिल है। वैश्वीकरण में इस बात का ख्याल भी रखा जाना था कि सिर्फ आकार और शक्ति की दृष्टि से कोई देश अपनी धौंस न दिखाए और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना निरंतर बलवती हो। अफसोस, हम इस पर खरे नहीं उतरे।
पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रूस-यूक्रेन की जंग को दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लगभग पूरी दुनिया मानती है कि इन देशों के बीच मतभेद जो भी हों, युद्ध गलत है और एक छोटे देश पर हमला कर उसे नष्ट कर देना किसी प्रकार से जायज नहीं है। फिर भी सच यह है कि न तो संयुक्त राष्ट्र और न ही दुनिया के और देश, इस युद्ध को रुकवा पाने में कामयाब हो पाए हैं। इसी प्रकार तालिबान अफगानिस्तान में अपने आतंक का कहर बरपाता रहा और दुनिया कुछ नहीं कर पाई। क्या इससे वैश्वीकरण की धारणा पराजित होती नहीं लगती? वैश्वीकरण को तब और बल मिलता जब दुनिया में सहनशीलता और उदारता बढ़ती। लेकिन हकीकत में इन चीजों की कमी होती जा रही है। आशंका है कि नई वैश्विक व्यवस्था वैश्वीकरण को कहीं खत्म न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो इसकी कीमत भारत और दुनिया के बहुत से देशों को चुकानी होगी।
देखा जाए तो वैश्वीकरण के लाभों की गिनती कम नहीं है। मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने बहुत से देशों की आय में अच्छी-भली वृद्धि की है। करोड़ों लोगों की गरीबी दूर हुई है। जीवन गुणवत्ता सुधरी है। जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। श्रम की गतिशीलता बढ़ी है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आई है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, तब इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दो सौ सत्तर अरब डालर था जो 2020 तक बढ़ कर पच्चीस खरब डालर से ऊपर निकल गया। यह सब बिना वैश्वीकरण के संभव नहीं हो पाता।
पर मुक्त व्यापार के खिलाफ आवाजें भी उठती रही हैं। भले ही मुक्त व्यापार ने वैश्विक आर्थिक विकास की दर में वृद्धि की हो, पर इस वृद्धि का वितरण आसमान रहा है। एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी ओर तमाम लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावों के बावजूद दुनिया में गरीब बढ़ रहे हैं। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, खासतौर से विकासशील और अल्प विकसित देशों में यह स्थिति ज्यादा गंभीर है। बहुत-सी शासन प्रणालियों पर भी वैश्वीकरण एक प्रकार से बेअसर ही रहा है। दुनिया के करीब आधे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं है, मानवाधिकारों का उल्लंघन अभी भी जारी है। देशों के बीच और उनके भीतर संघर्ष चल ही रहे हैं। पिछली आधी सदी में हासिल की गई प्रगति बहुत से मामलों में पर्यावरण के लिए विनाशकर सिद्ध हो रही है। इन कारणों से उपजे असंतोष ने कई हलकों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया है। विकसित देशों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ रखा था। विश्व की अर्थव्यवस्था में चीन जिस प्रकार से अपना दखल बढ़ाता जा रहा है, उससे और देश भी परेशान हैं। श्रमिकों को कम भुगतान कर लागत को कम रखना चीनी उद्योगपतियों की सोची-समझी रणनीति है। वैश्वीकरण को चीन ने अपने पक्ष में कर जिस प्रकार से इसका दोहन किया है, उससे नाराज होने वाले देशों की संख्या कम नहीं है। विदेश व्यापार को लेकर देश संरक्षणवादी होते जा रहे हैं। वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया विश्व व्यापार संगठन आज बेहद कमजोर पड़ चुका है।
यूक्रेन पर रूस के हमले ने विश्व व्यापार पर प्रतिकूल असर डाला है। राजनीतिक लड़ाइयां आर्थिक जंग के रूप में लड़ी जा रही हैं। कई देशों को लगने लगा है कि उनके लिए आत्मनिर्भर होना अब जरूरी हो गया है। इस सोच में कोई खराबी नहीं है, परंतु आपसी व्यापार से दो देश लाभान्वित हों, सौदा बराबरी का हो और किसी के हितों पर आंच न आए दुनिया, क्या इस तरह से भी नहीं चल सकती? सभी देशों के लिए व्यापक तरीके से आत्मनिर्भर हो पाना क्या व्यावहारिक रूप से संभव है? कुछ महीनों पहले जब चीन भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर समस्याएं खड़ी कर रहा था, देश में चीनी उत्पादों का विरोध शुरू हुआ। सरकारी स्तर पर भी चीन से आयात कम करने की बात की गई। पर इस बीच देश में न तो चीनी सामान के उपयोग में ही कोई बड़ी कमी आई, न ही चीन के साथ भारत का व्यापार संबंध कोई कमजोर हुआ। ऐसे उदाहरण इस बात को समझने के लिए काफी होने चाहिए कि दुनिया के देश कितना भी चाहें, एक दूसरे से बिलकुल अलग-थलग होकर नहीं रह सकते।
यह तो तय है कि वैश्वीकरण के चलते देशों में और दुनिया में बहुत से बदलाव आए हैं। यदि अंतरराष्ट्रीयता को परे रख कर सारी नीतियां सिर्फ राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर बनाई जाने लगें, परस्पर सहयोग की भावना कम होने लगे और देश एक दूसरे को सहयोगी के रूप में न देख प्रतिद्वंद्वी समझने लगें, दुनिया से शांति तथा सौहार्द पीछे हटने लगे, तो यह अर्थ लगाना गलत नहीं है कि वैश्वीकरण कमजोर पड़ रहा है।
Date:07-05-22
पड़ोसी मुल्क और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी
डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, ( भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् से संबद्ध )
भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान‚पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक सभी की स्थिति नाजुक है। इस संकट की स्थिति में भारत की भूमिका बेहद ही अहम मानी जा रही है। अपने पड़ोसी देशों के लिए‚ जो अपेक्षाकृत क्षेत्रफल की दृष्टि छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर हैं‚भारत के लिए यह अपनी उदारता और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन कर अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक बेहतर अवसर है। ऐसा माना जा रहा है कि यह वर्ष 2004 जैसा हो सकता है‚ जब भारत ने सुनामी प्रभावित देशों की बढ़–चढ़कर हरसंभव मदद की थी।
प्रश्न यह उठता है कि भारत चीन से आगे बढ़कर पड़ोसी राष्ट्रों की मदद कर अपनी स्थिति को कैसे सुद्रढ़ करेगा‚और वो भी तब जब चीन ने भी अपनी नजरें इस तरफ टिकाए रखी हैं। हम सभी को याद है कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने अपने वैक्सीन कूटनीति के जरिए विश्व के कई राष्ट्रों के साथ–साथ पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन भेजा था‚लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर में भारत की स्थिति बिगड़ी‚तो भारत ने इन देशों को वैक्सीन भेजने पर रोक लगा दी और इसका फायदा उठाकर चीन ने इस स्पेस को भरने की कोशिश की। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार श्रीलंका के ताजा हालात में भारत को संभलकर उचित रणनीतिक कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं।
सर्वे सन्तु निरामयाः
‘ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत’
प्राचीन काल से ही भारत विश्व–कल्याण की भावना से काम करता रहा है। वृहदारण्यक उपनिषद् का उक्त श्लोक इस बात की पुष्टि भी करता है‚जहां प्राचीन भारत में पूरे विश्व के सुखी और निरोगी होने की कामना की गई है। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ महीनों पहले भारत ने कोरोना की महामारी से बचाव के लिए दूसरे देशों को वैक्सीन की जो खेप भेजी उस पर भी लिखा था कि ‘सर्वे सन्तु निरामयाः’‚यानी सभी निरोग रहें। हाल के वर्षों में‚भारत ने विश्व–स्तर पर जरूरतमंद राष्ट्रों और उनके लोगों की आवश्यक मदद कर विश्व पटल पर अपने प्राचीन मूल्यों को ही मजबूती से स्थापित किया है। मुद्दा चाहे वैक्सीन का हो‚दवा का हो या फिर आर्थिक मदद का हो‚अगर कोरोना महामारी की बात करें तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत महामारी से उतना ही प्रभावित हुआ‚जितना कि विश्व के अन्य राष्ट्र। यदि ऐसी स्थिति में कुछ भिन्न है तो यह कि पश्चिम देशों की तुलना में भारत न केवल इस महामारी से निपटने में बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि संकट की अनेकों परिस्थितियों में जरूरतमंदों की हरसंभव मदद भी की। आज अफगानिस्तान और श्रीलंका की खस्ताहाल इकॉनमी को देखते हुए भारत हरसंभव मदद कर रहा है। हाल ही में‚ भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजा। ज्ञात है कि भारत ने 2022-23 के अपने बजट में अफगानिस्तान को विकास सहायता के रूप में 200 करोड़ रु पये की राशि के अलावा चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए 100 करोड़ रु पये आवंटित करने की घोषणा भी की थी। भारत ने अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को कुल 17,250 करोड़ रुपये आवंटित किए‚जिसमें से 6,292 करोड़ रुपये भारत के पड़ोसी देशों के साथ–साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकास सहायता के लिए हैं। मालदीव के लिए 360 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है‚जबकि बांग्लादेश के लिए विकासात्मक सहायता 300 करोड़ रुपये और श्रीलंका के लिए 200 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया। साथ ही साथ‚भूटान को अधिकतम 2,266 करोड़ रुपये से अधिक का परिव्यय मिला‚ जबकि नेपाल और म्यांमार के लिए विकास सहायता क्रमशः 750 करोड़ रु पये और 600 करोड़ रु पये आंकी गई है।
पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। इस तथ्य को चरितार्थ करते हुए भारत ने अफगानिस्तान को सहायता भेजने के साथ ही साथ‚ भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बिजली संकट से निपटने हेतु पिछले दो महीने में भारत ने आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को ईंधन भेजा। साथ ही साथ‚खाद्यान्न की भी मदद भेजी जा रही है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने पड़ोसी देशों जैसे को उनके संकट के समय मदद प्रदान कर ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी’ के मूल रूप को चरितार्थ किया है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देश की मदद कर भारत वहां अपनी मजबूत जगह बना सकता है। साथ ही चीन को पीछे छोड़कर पड़ोसी देशों के मामले में रणनीतिक मजबूती हासिल कर सकता है।
Date:07-05-22
लाउडस्पीकर का हक
संपादकीय
लाउडस्पीकर के पक्ष-विपक्ष में चल रहा विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है। इस खास टिप्पणी के साथ न्यायालय ने बदायूं के एक मौलवी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। गौर करने की बात है कि कोर्ट का यह अहम फैसला तब आया है, जब उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर राज्य में धार्मिक स्थलों से एक लाख से अधिक लाउडस्पीकर स्वत: उतार लिए गए हैं, जबकि इससे कहीं अधिक संख्या में लाउडस्पीकरों की आवाज को कम भी किया गया है। याचिका दायर करने वाले मौलवी ने पहले एसडीएम से इजाजत मांगी थी, लेकिन वहां अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संविधान की रोशनी में देखें, तो लाउडस्पीकर लगाने या चलाने का अधिकार कदापि मौलिक नहीं माना जा सकता। एक परंपरा या व्यावहारिकता या सुविधा के कारण लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अब तक होता रहा है। अगर किसी को इसके इस्तेमाल का मौलिक अधिकार दे दिया जाए, तो फिर पूरे समाज में होड़ लग जाएगी। अत: अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है।
समय के साथ बदलते समाज में तेज लाउडस्पीकरों की जरूरत को वाकई खत्म मान लेना चाहिए। देश का कोई भी क्षेत्र हो, आबादी बहुत बढ़ गई है, समाज में विविध आकांक्षा वाले लोग पूरे अधिकार और आवाज के साथ रहने लगे हैं। सबने आजादी या अपनी इच्छा के अनुरूप जीना सीख लिया है, तो अब बीत गया वह दौर, जब एक गांव में कोई लाउडस्पीकर इतनी जोर से बजता था कि दस गांव के लोग सुनते थे। जरूरत से ज्यादा शोर कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए आवाज की मात्रा का निर्धारण किया गया है। अत: अदालत ही नहीं, बल्कि स्वयं मानवीयता का भी तकाजा है कि हम एक-दूसरे की तकलीफ की परवाह करें। समुदाय कोई भी हो, सभी पर कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। शासन-प्रशासन को बहुत मुस्तैदी से नए दिशा-निर्देशों को लागू करना होगा। ध्यान रखना होगा कि लोग परस्पर बराबरी करेंगे, सुविधा-सहूलियत की तुलना करेंगे और उसी हिसाब से सरकार के प्रति लगाव या विश्वास तय होगा।
हमें ध्यान रखना होगा कि हमने अपने हठ के कारण अनेक रियायतें या सहूलियतें ले रखी हैं। ज्यादातर रियायतों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। हिजाब के मामले में भी हमने यह देखा था, हम अपनी आदतों या परंपराओं को कानून नहीं मान सकते। रोजमर्रा के जीवन में हमारा व्यवहार अलग है और अधिकार अलग हैं। पहले जो समाज था, वह छोटी-छोटी बातों को नजरंदाज कर देता था, लेकिन अब समय बदल गया है, छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया ने संवाद या बहस की गति को हर तरफ तेज किया है। संविधान ने इस दौर की कल्पना नहीं की थी और यह माना गया था कि समय के साथ समाज धीरे-धीरे सुधरता जाएगा या ज्यादा सभ्य होता जाएगा। पहले धर्मस्थल भी कम हुआ करते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में बन गए हैं, लेकिन क्या हम पहले से ज्यादा उदार, सभ्य या धार्मिक भी हुए हैं? क्या बढ़ते धर्मस्थलों के साथ-साथ समाज में सब्र, प्यार या भक्ति का माहौल भी बढ़ा है? हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज के समाज के प्रति हमारी क्या व्यक्तिगत या सामूहिक जिम्मेदारी है? जब ऐसे सवालों के जवाब हम खोजेंगे, तब हम अधिकार नहीं मांगेंगे, अपना समग्र व्यवहार सुधारेंगे।
Date:07-05-22
परिसीमन से किसका नफा और किसका नुकसान
अश्विनी कुमार, ( वरिष्ठ पत्रकार )
परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट ने कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी है। इन पार्टियों को लग रहा है कि अब सूबाई राजनीति में उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा। वैसे सच यह भी है कि नई विधानसभा सीटों से इस केंद्रशासित प्रदेश का राजनीतिक असंतुलन खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा बौखलाहट फारूख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को हो रही है। उनकी बौखलाहट का मुख्य कारण यह है कि परिसीमन आयोग ने लगभग ढाई दर्जन विधानसभा सीटों का गणित बदल दिया है। स्थिति यह है कि फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद जैसे बड़े नेताओं को नई जमीन तलाशनी पड़ सकती है।
परिसीमन आयोग ने परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9 (1) (ए) के प्रावधानों और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अपनी अंतिम रिपोर्ट में सात विधानसभा सीटें बढ़ाई हैं। इसमें कश्मीर में एक सीट बढ़ाई गई है और जम्मू में छह। इस तरह कश्मीर में सीटें बढ़कर 47 हो गई हैं, जबकि जम्मू में 43। अब यहां की विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण देते हुए परिसीमन आयोग ने इस समुदाय के लिए नौ सीटें आरक्षित की हैं। राज्य के सबसे बड़े एसटी समुदाय में शुमार गुज्जर-बकरवाल पिछले तीन दशक से इस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने कभी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इस आरक्षण से कश्मीर के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। यहां बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर-बकरवाल मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा और देश के दूसरे इलाकों में ये हिंदू हैं। जम्मू-कश्मीर में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक जम्मू क्षेत्र के दो जिले- पूंछ और राजौरी में है, जबकि कश्मीर क्षेत्र में ये लोग गांदरबल और अनंतनाग जिलों में पाए जाते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में इस समुदाय के लिए कई बड़े कानून लागू हुए हैं। मसलन, आदिवासी वन संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम और संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम। इन कानूनों के लागू होने से इस जनजाति समुदाय में सरकार के प्रति भरोसा खासा बढ़ा है।
विधानसभा में सीटें बढ़ाने के साथ ही परिसीमन आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि कश्मीरी विस्थापितों के कम से कम दो सदस्य विधानसभा में नामित किए जाएं और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों को भी विधानसभा में जगह दी जाए। हालांकि, इस क्षेत्र के कितने सदस्य नामित किए जाने चाहिए, यह फैसला आयोग ने केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। मगर अभी यही स्थिति बन रही है कि 90 विधानसभा सीटों के अलावा दो सीटों पर कश्मीरी विस्थापित व चार से छह पर पीओजेके के विस्थापितों को नामित सदस्य बनाया जा सकता है। इस तरह, विधानसभा सदस्यों की संख्या 96 से 98 तक हो जाएगी। मगर ऐसा होने के लिए सरकार को एक बार फिर सांविधानिक संशोधन करना पड़ सकता है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार यहां पर 90 विधानसभा सीटें ही हो सकती हैं।
राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि इन दोनों विस्थापितों को मिलने वाली सीटों के बाद जम्मू में कश्मीर से ज्यादा सीटें हो जाएंगी। आयोग ने कहा है कि पुडुचेरी विधानसभा की तरह ही इन नामित सदस्यों को वोट देने का अधिकार भी मिलेगा। यदि पीओजेके विस्थापितों को चार सीटें मिलीं, तो जम्मू की सीटें 43 से बढ़कर 49 हो जाएंगी और यदि उनको छह सीटें मिलीं, तो यह संख्या 51 हो जाएगी। दोनों ही दशा में कश्मीर की 47 सीटों में कोई बदलाव नहीं आएगा। जाहिर है, अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा गुज्जर-बकरवाल, अनुसूचित जाति, कश्मीरी और पीओजेके विस्थापितों के सहारे सत्ता में आने की कोशिश करेगी। पार्टी का यह सपना भी पूरा हो सकता है कि जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री जम्मू क्षेत्र से हो। इसका फायदा उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में भी मिल सकता है।