09-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:09-05-22
124A & India
Sedition law has seen too many abuses & a very small conviction rate. Time for it to go
TOI Editorials
The Supreme Court’s decision last year to hear pleas that the sedition law no longer passes constitutional muster was based on a strong concern about the “enormous power of misuse” of the law. But in its written submission to the court on Saturday, GoI has forcefully argued that the 1962 Kedar Nath judgment is “a good law”, “needs no reconsideration”, and the remedy for any abuse lies in preventing it on “a case-to-case basis”. In arriving at this position, GoI seems to sidestep the issue of how Section 124A IPC has become so synonymous with arbitrary application that abuse of law is now its default rather than fringe condition.
Between 2016 and 2019, for example, the number of cases filed under Section 124A rose by 160% even as the rate of conviction dropped to 3%. In one telling instance, a sedition case was so insubstantial that the Allahabad high court told the state and the police that, “the unity of India is not made of bamboo reeds which will bend to the passing winds of empty slogans. The foundations of our nation are more enduring.” In fact, instead of protecting these foundations 124A arguably weakens them. It discourages dissent, the safety valve of democracy. Questioning and critiquing are critical to keeping various democratic institutions responsive to citizen needs and holding them accountable.
GoI’s argument that the challenge to the 1962 constitution bench’s verdict should be decided by a larger bench originates in virtuous theory and praxis, and this may well be where the case is headed. But as for the “needs of the state” that it is defending, subsequent stringent legislations such as the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and the National Security Act, 1980 make an 1870 colonial and anti-Independence law superfluous.
What has to be recognised is that a law which has “withstood the test of time” is not by definition a good law. World over and in India progress has happened and continues to do so by overturning juridical traditions that fall out of step with evolving societal mores. Petitioners are right to say that there has been a sea change in jurisprudence since 1962. A sedition law whose vague language invites arbitrary and frequently motivated application, which is expedient for police or the state but oppressive for many citizens, is more than ready for binning.
Date:09-05-22
India’s judiciary and the slackening cog of trust
Departures from substantive and procedural justice need deep scrutiny as the fallout could severely imperil governance
Vani S. Kulkarni is with the Department of Sociology, University of Pennsylvania, U.S.; Veena S. Kulkarni is with the Department of Criminology, Sociology, and Geography, Arkansas State University, U.S.; and Raghav Gaiha is with the Population Aging Research Centre, University of Pennsylvania, U.S.
Centrality of justice in human lives is summed up in a few words by the Greek philosopher, Aristotle: “It is in justice that the ordering of society is centred.” Yet, a vast majority of countries have highly corrupt judiciaries.Judicial corruption takes two forms: political interference in the judicial process by the legislative or executive branch, and bribery. Despite accumulation of evidence on corrupt practices, the pressure to rule in favour of political interests remains intense. And for judges who refuse to comply, political retaliation can be swift and harsh. Bribery can occur throughout the chain of the judicial process: judges may accept bribes to delay or accelerate verdicts, accept or deny appeals, or simply to decide a case in a certain way. Court officials coax bribes for free services; and lawyers charge additional “fees” to expedite or delay cases.
A distinction
Our focus here is on the functioning of and erosion of trust in the lower judiciary comprising high courts, and district and sessions courts. A distinction between substantive and procedural justice is helpful. Substantive justice is associated with whether the statutes, case law and unwritten legal principles are morally justified (e.g., freedom to pursue any religion), while procedural justice is associated with fair and impartial decision procedures. Many outdated/dysfunctional laws or statutes have not been repealed because of the tardiness of legal reform both at the Union and State government levels. Worse, there have been blatant violations of constitutional provisions. The Citizenship (Amendment) Act (December 2019) provides citizenship to — except Muslims — Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, Parsis and Christians who came to India from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan on or before December 31, 2014. But this flies in the face of secularism and is thus a violation of substantive justice. A striking example of tortuous delay in the delivery of justice is the case of Lal Bihari. He was officially declared dead in 1975, struggled to prove that he was alive (though deceased in the records) and was finally declared alive in 1994 (Debroy, 2021). Thus, both departures from substantive and procedural justice need deep scrutiny. Alongside procedural delays, endemic corruption and mounting shares of under-trial inmates with durations of three to five years point to stark failures of procedural justice and to some extent of substantive justice.
Under the different regimes
All was not well with the lower judiciary under the United Progressive Alliance regime. According to Transparency International (TI 2011), 45% of people who had come in contact with the judiciary between July 2009 and July 2010 had paid a bribe to the judiciary. The most common reason for paying the bribes was to “speed things up”. There were “fixed” rates for a quick divorce, bail, and other procedures (Banerjee, 2012). The Asian Human Rights Commission (AHRC) (April 2013) estimates that for every ₹2 in official court fees, at least ₹ 1,000 is spent in bribes in bringing a petition to the court.
There is a scarcity of evidence on bribes and malfeasance under the National Democratic Alliance (NDA). A few broad-brush treatments are, however, worrying. Freedom House’s ‘Freedom in the World 2016 report for India’ states that “the lower levels of the judiciary in particular have been rife with corruption” (Freedom House 2016). The GAN Business Anti-Corruption Portal reports that, “[t]here is a high risk of corruption when dealing with India’s judiciary, especially at the lower court levels. Bribes and irregular payments are often exchanged in return for favourable court decisions” (GAN Integrity 2017).
Allegations of corruption against High Court judges abound. For example, Tis [Tiz] Hazari District Court Senior Civil Judge, Rachna Tiwari Lakhanpal, was arrested in September 2016 for allegedly accepting a bribe to rule in favour of a complainant in a case. Such examples are indicative of the widespread malaise of corruption in the lower judiciary. Worse, there are glaring examples of anti-Muslim bias, often followed by extra-judicial killings by the police. Anti-Muslim bias alone may not result in erosion of trust but if combined with unprovoked and brutal violence against them (e.g., lynching of innocent cattle traders) is bound to.
Case pendency
According to the National Judicial Data Grid, as of April 12, 2017, there are 24,186,566 pending cases in India’s district courts, of which 2,317,448 (9.58%) have been pending for over 10 years, and 3,975,717 (16.44%) have been pending for between five and 10 years. As of December 31, 2015, there were 4,432 vacancies in the posts of [subordinate court] judicial officers, representing about 22% of the sanctioned strength. In the case of the High Courts, 458 of the 1,079 posts, representing 42% of the sanctioned strength, were vacant as of June 2016. Thus, severe backlogging and understaffing persisted, as also archaic and complex procedures of delivery of justice.
Extreme centralisation of power in the Centre and a blatant violation of democratic values under the NDA have had disastrous consequences in terms of violent clashes, loss of lives, religious discord, assaults on academic freedom, and suppression and manipulation of mass media. Exercise of extra-constitutional authority by the central and State governments, weakening of accountability mechanisms, widespread corruption in the lower judiciary and the police, with likely collusion between them, the perverted beliefs of the latter towards Muslims, other minorities and lower caste Hindus, a proclivity to deliver instant justice, extra-judicial killings, filing first information reports against innocent victims of mob lynching — specifically, Muslim cattle traders while the perpetrators of violence are allowed to get away — have left deep scars on the national psyche. It may seem far- fetched but it is not, as these are unmistakable signs of abject failure of governance.
Our analysis reinforces this concern. While trust in the judiciary is positively and significantly related to the share of undertrials for three to five years under total prisoners, it is negatively and significantly related to the square of share of under-trials. However, the negative effect nearly offsets the positive effect. So, while trust in the judiciary marginally rises with the proportion of undertrials until the threshold (0.267) is reached, it decreases beyond that point as the proportion of under-trial inmates rises.
In sum, erosion of trust in the judiciary could severely imperil governance.
Date:09-05-22
The multiple crises in Indian universities
Universities need greater funding, autonomy, and tolerance of activities by students and faculty
Feroze Varun Gandhi is a Member of Parliament, representing the Pilibhit constituency for the BJP
Are Indian universities under deliberate siege? Spending on higher education (as a % of government expenditure) has stagnated at 1.3-1.5% since 2012. Meanwhile, the Ministry of Education continues to push higher education institutions to increase their intake capacity by 25% (in a push to implement the 10% quota for economically weaker sections), while the Ministry of Finance has sought to ban the creation of new teaching posts (Mohanty Basant Kumar, September 2020). At the central level, student financial aid was cut to ₹2,078 crore in FY 2022-23 from ₹2,482 crore in FY 2021-22; allocations for research and innovation were down by 8%, reaching ₹218 crore. Our once-great institutions of learning are beset by multiple crises – a financial crunch at the university level, a deficit in research opportunities for faculty, poor infrastructure and learning outcomes for students; with any protests hit hard by police brutality and campus repression. Is an apathetic, bureaucratic state preventing universities from blooming?
Cash-strapped institutions
Investments in university infrastructure have shrunk. Most Indian universities and colleges have overcrowded classrooms, poor ventilation and sanitation, and unsatisfactory hostel accommodation. The Higher Education Financing Agency (HEFA), which provides funding for all infrastructure loans to institutions, saw its budget reduced from ₹2,000 crore in FY 20-21 to ₹1 crore in FY 21-22. Instead, universities have been forced to take loans, but have few avenues to tap into.
Even day-to-day running costs are hard to meet. The University Grants Commission (UGC) was allocated ₹4,900 crore in FY 2022-23 versus ₹4,693 in FY 2021-22, but stifled cash flow has led to delays in salary payments for deemed/central universities. Hence, most universities are running on a deficit — Madras University saw an accumulated deficit of over ₹100 crore, forcing it to seek a ₹88 crore grant from the State government (Raman A. Ragu, March 2022). Twelve colleges of Delhi University have seen a financial shortfall, with allocations by the state reduced by nearly half (for example, Deen Dayal Upadhayaya College was allocated ₹28 crore versus a requirement of ₹42 crore in 2021). Faculty members have faced salary delays for months, with salaries coming in weeks later (examples include Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, Delhi University, Visva-Bharati University, Nagaland University and Jharkhand University (Mohanty Basant Kumar, February 2021; Ara Ismat, November 2020). This has led to cuts in discretionary spending – many colleges in Delhi are unable to afford subscriptions to basic databases and journals. There is an urgent need to increased funding, along with establishing dedicated funding streams for infrastructure grants/loans and financial aid. Universities can also be freed up to utilise other revenue streams such as start-up royalties and advertising.
Research grants have also shriveled up. Grants under the UGC’s minor and major research project schemes have declined from ₹42.7 crore in FY 2016-17 to ₹38 lakh in FY 2020-21 (Mohanty Basant Kumar, February 2022). India has over 1,040 universities, but just 2.7% offer PhD programmes, given paltry funding and poor infrastructure. The National Research Foundation (NRF), to improve research infrastructure in universities, has not yet been approved, and may have a limited budget ($5-6 billion spread over five years). Clearly, funding for research needs to rise significantly, with institutions like the NRF supplementing (and not replacing) existing schemes (including those from the Ministry of Science). Funding should also be allocated to enable course-based research experiences for undergraduates.
Fall in standards
Meanwhile, academic standards and processes are not being maintained. Examination paper leaks have become common – the Hindi examination of the National Eligibility Test of the UGC, which enables post-graduate students who pass to teach in State and Central colleges, was leaked in June 2021. Candidates have anecdotally highlighted examination centre operators charging ₹3 lakh per candidate to help them pass (Baruah Sukrita, July 2021). More recently, Veer Narmad South Gujarat University rescheduled exams for select B.Com and B.A courses after a paper was leaked. Such institutions have failed to protect the sanctity of their examinations. Improving this will require a decentralised approach, with universities allowed to take decisions on academic programmes, promotions, cohort size, etc.
India’s universities have historically been bastions of free expression and a hub of nationalism. The Central Hindu College (Delhi), inaugurated by Madan Mohan Malaviya, was a centre for political debate during the freedom struggle, with students and teachers joining the Quit India movement, and involved in the defence of Rash Behari Bose and Lala Har Dayal in 1915. Students from the college were also involved in helping resettle partition refugees in 1947. Queen Mary’s College, Chennai, is noted to have witnessed multiple pro-Quit India Movement protests. Students involved in these would often be detained on Marina Beach road penitentiary. More recently, students from Jawaharlal Nehru University, Banaras Hindu University, Delhi University, and Jamia Millia Islamia were associated with the anti-corruption movement, led by Anna Hazare. This delicate balance between the right to free expression and nationalism has been fostered across political regimes, with the leadership aware of the role of universities in strengthening democracy and civil society. And yet, of late, institutional apathy has given way to repression. Police action against students of select universities (JNU, Jamia Millia, for instance) for campus protests, along with arrests and incarceration, have cast a pall on free expression in campuses. Students and faculty members are routinely castigated as ‘anti-national’, among other epithets. We need to embrace tolerance for a diversity of views in our campuses – our students have formative experiences there and must have the space to define themselves as individuals. If free expression is not fostered, how will our universities champion critical thinking?
India’s higher education institutions exist in a funerary state. This is reflected in global rankings – there are just eight Indian universities in the Top 500 in the QS World University Rankings. The National Education Policy (2020) has sought to foster critical thinking and problem solving, along with social, ethical and emotional capacities and dispositions. Enabling this will require an encouraging ecosystem, with greater funding, autonomy and tolerance of universities (and activities by students/faculty). Without this, talented Indian citizens will continue to escape abroad, while policymakers lament India’s brain drain.
Date:09-05-22
अपनी भाषा में न्याय
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों का हिंदू अनुवाद सर्वसुलभ कराने के लिए सर्च इंजन और एक एप बनाने की प्रक्रिया शुरू होना स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसका सीमित महत्व ही है। यदि यह सुविधा उपलब्ध होती है, तो उसका लाभ मुख्यत: विधि के छात्रों, कानून के जानकारों और अन्य पेशेवरों को ही मिलेगा। नि:संदेह इससे वे लाभान्वित होंगे, लेकिन आज आवश्यकता यह है कि आम जनता को उसकी भाषा में न्याय उपलब्ध हो। हाल में दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इसकी आवश्यकता पर बल तो दिया गया, लेकिन इसके प्रबल आसार नहीं दिखते कि इस दिशा में कुछ ठोस हो सकेगा। इसका एक बड़ा कारण तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से भी यह कहना है कि इसमें कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं। हालांकि उन्होंने स्थानीय भाषा में न्याय की जरूरत पर भी बल दिया, लेकिन इसी के साथ जिस तरह व्यावहारिक समस्याओं को रेखांकित किया गया उससे यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि इस दिशा में आगे बढ़ना संभव हो पाएगा या नहीं?
यदि न्यायपालिका के स्तर पर इसमें रुचि नहीं दिखाई जाती कि उच्चतर न्यायालयों के स्तर पर लोगों को उनकी भाषा में न्याय मिले तो फिर यह आकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इस मामले में न्यायपालिका के साथ ही सरकार को भी रुचि लेनी होगी और यह देखना होगा कि किसी न किसी स्तर पर एक शुरुआत हो। कम से कम लोक महत्व के मामलों में तो फैसले जनता की भाषा में ही देने का कोई उपक्रम होना चाहिए। यदि दुनिया के अन्य कई देशों में ऐसा हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता? इस प्रश्न के उत्तर में यदि कुछ आड़े आ रहा है, तो वह है इच्छाशक्ति की कमी। यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपेक्षित इच्छाशक्ति का परिचय दे तो उन व्यावहारिक समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है जो स्थानीय भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में बाधक बनी हुई हैं। इच्छाशक्ति का परिचय केवल लोगों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में ही देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही आवश्यकता समय पर न्याय उपलब्ध कराने के मामले में भी है। यह ठीक नहीं कि निचली अदालतों से लेकर उच्चतर न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। यह सही है कि इस बोझ को कम करने के लिए न्यायिक तंत्र को सक्षम बनाने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही इस तंत्र की खामियों को दूर करने की भी जरूरत है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इन खामियों के कारण ही छोटे-छोटे मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम हो गया है।
Date:09-05-22
हरियाली पर जोर
संपादकीय
हमारी धार्मिक मान्यताओं में वृक्ष को देवता की संज्ञा दी गई है और इसीलिए उनकी पूजा भी की जाती है, लेकिन आधुनिकीकरण के इस दौर में सबसे बड़ा संकट पेड़ों पर ही आया है। इसका सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ा है जिसकी भरपाई अधिक से अधिक पौधे रोपकर ही की जा सकती है। यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश हरियाली बढ़ाना योगी सरकार के लक्ष्य में पहले से शामिल है और पिछले पांच वर्षों के दौरान 100 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। अब इस लक्ष्य को विस्तार देते हुए सरकार ने पूरे पांच साल की योजना तैयार की है। अगले पांच वर्षों में 175 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश की हरियाली में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सरकार हर साल 35 करोड़ पौधे रोपेगी जिससे निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार होगा। वृक्ष हमारे लिए जिंदगी हैं, क्योकि वे न सिर्फ कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित करते हैं, बल्कि आक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं। पीपल और बरगद सर्वाधिक आक्सीजन देते हैं और यही वजह है कि हमारे पुरखों ने पूजा पद्धति में इन वृक्षों की परिक्रमा को भी शामिल किया। यह अलग बात है कि धीरे-धीरे हम अपनी मान्यताओं और परंपराओं से हटते गए और इसका दुष्परिणाम भी देखा। कोरोना संक्रमण के आपदा काल में आक्सीजन के लिए मचा हाहाकार इसका ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 9.23 प्रतिशत हरित आवरण (ग्रीन कवर) है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है। यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि पांच साल में रोपे जाने वाले 175 करोड़ पौधे जब पेड़ बनेंगे तो 720 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित करेंगे। इसके साथ ही प्रश्न इन पौधों की सुरक्षा का भी है। इनकी जियो टैगिंग करने की तैयारी है ताकि कंप्यूटर पर उनकी मानीटरिंग की जा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी।
Date:09-05-22
मुखर होती भारत की आवाज
कैप्टन आर. विक्रम सिंह, ( लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं )
यह आजादी के बाद पहली बार है कि भारत शक्ति की भाषा बोलता दिख रहा है। फिर चाहे वह अमेरिका के साथ टू प्लस टू वार्ता हो या फिर बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलाग, अब वैश्विक विमर्श में भारत की आवाज मुखर हो रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस सशक्त भारत के नए प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं। टू प्लस टू में उन्होंने जिस बेबाकी से मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका को आईना दिखाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारत को घेरने के लिए मानवाधिकार का मुद्दा छेड़ने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को जयशंकर के बयान से रक्षात्मक होना पड़ा था। ऐसी भाषा हमें 1971 के युद्ध में मिली निर्णायक विजय के बाद भी बोलनी नहीं आई थी। विदेशियों से प्रशंसा की भूखी, हीनभावना से ग्रस्त हमारी विदेश नीति को घुटनों पर चलने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि वह पाकिस्तान के दो खंड हो जाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी। जो इलाका सैनिकों ने बलिदान देकर हासिल किया, उसे शिमला वार्ता में गंवा दिया गया। जिन्होंने 90 हजार से अधिक कैदियों को बिना शर्त छोड़ दिया, वे पाकिस्तान की जेलों में 1965 से सड़ रहे अपने 54 युद्धबंदियों को भी न छुड़वा सके। उन्होंने यह नहीं सोचा कि भारतीय सेना के अधिकार में आ गए सिंध के हिन्दू बहुल जिलों को तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान न निकल जाए। सेना के शौर्य पर इंदिरा गांधी की आत्मसमर्पण वाली विदेश नीति ने पानी फेर दिया।
उससे पहले नेहरू-कृष्णा मेनन की विदेश नीति का भी एक दौर था। उसमें विश्व शांति और गुटनिरपेक्षता जैसी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थीं। अमेरिका-कनाडा से गेहूं मांगकर खाने वाला देश दुनिया की शांति का मसीहा बन रहा था। कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण चलता रहा, लेकिन नेहरू की प्राथमिकता कभी कश्मीर विजय नहीं रही। हम गांधीवादी-शांतिवादियों की सर्वत्र प्रशंसा हो, इसीलिए नेहरू ने आगे बढ़ रही भारतीय सेनाओं को रोककर संयुक्त राष्ट्र से युद्धविराम प्रस्ताव तैयार कराकर युद्धविराम का एलान किया। नेहरू की विदेश नीति का राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होना बड़ा स्पष्ट है। जबकि हमारा हित तो कश्मीर समस्या के निर्णायक समाधान में निहित था। यह समाधान पाकिस्तान को तोड़कर भविष्य में हमारी चुनौती ही न बनने देता। स्पष्ट नहीं है कि क्या नेहरू ब्रिटिश सरकार से किसी गुप्त समझौते से बंधे थे जो वह सायास ही पाकिस्तान की रक्षा करते रहे? यह प्रश्न अक्सर कौंधता है। कई पुस्तकें इस पहलू पर मंथन करती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर विवाद को ले जाना, युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान को लक्ष्य बनाना तो दूर स्पर्श भी न करना, नेहरू-लियाकत पैक्ट द्वारा अल्पसंख्यकों को रोक लेना व पाकिस्तान के पक्ष में जल वितरण समझौता आदि ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सहयोग देकर उसे सशक्त किया। इससे नेहरू की विदेश नीति उन्हें कुछ तत्वों की दृष्टि में प्रशंसा दिलाती रही, लेकिन राष्ट्रीय हितों को उससे आघात पहुंचता रहा। नेहरूवाद राष्ट्रहित का विलोम बन गया।
अब यह सब बदल गया है। राष्ट्रहित सवरेपरि है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का राष्ट्रहित से कोई समझौता करना असंभव है। विषय-विशेषज्ञ विदेश मंत्री जयशंकर राष्ट्रीय शक्ति एवं अस्मिता के प्रतीक बन गए हैं। टू प्लस टू में अमेरिका को अमेरिकी धरती पर करारा जवाब देने के बाद रायसीना डायलाग के मंच पर उन्होंने उन यूरोपीय प्रतिनिधियों को निरुत्तर कर दिया, जो रूस-यूक्रेन टकराव के मामले में भारत की नीति पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने दो-टूक लहजे में कहा कि भारत ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध समाप्त हो और वार्ता से ही कोई समाधान निकले। अफगानिस्तान को लेकर पश्चिम के मौन पर उन्होंने सवाल उठाया कि साल भर पहले जब अफगानिस्तान में नागरिक समाज का दमन हो रहा था, तब आपने क्या किया? उन्होंने पश्चिमी प्रतिनिधियों की ओर सवाल दागते हुए कहा कि अफगान मसले पर आपने जो किया, वह किस प्रकार की नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप था? जयशंकर ने कहा कि एशिया में हम लोग अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह संकट नियमों से संचालित व्यवस्थाओं पर बुरा असर डाल रहा है। यूरोपीय प्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए जयशंकर ने याद दिलाया कि जब चीन भारतीय सीमा पर दुस्साहस दिखा रहा था तो यूरोप से भारत को यही मिली कि ऐसी स्थिति में चीन से व्यापार बढ़ाया जाए, लेकिन रूस-यूक्रेन मामले में हम आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहे हैं।
जब स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि यूक्रेन आक्रमण पर वैश्विक प्रतिक्रिया के बाद चीन का क्या रुख होगा? इस पर जयशंकर का यही जवाब था कि यह सवाल तो चीनी विदेश मंत्री से होना चाहिए। फिर अपने जवाब को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा, ‘यह यूरोप के जग जाने की ही नहीं, बल्कि जगकर एशिया की ओर भी देखने की भी चेतावनी है। यहां विश्व के बहुत से समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं। सीमाएं निश्चित नहीं हैं, आतंकवाद, वह भी राज्य द्वारा प्रायोजित, पूरी तरह से चलन में है। ऐसे में विश्व के लिए अत्यावश्यक है कि वह इधर भी फोकस करे। यहां कुछ नया होने वाला नहीं है, बल्कि वही घटनाक्रम रोज पहले की तरह हो रहा है।’
ऐसे बेबाक जवाब और वह भी भारतीय विदेश मंत्री से कभी सुने ही नहीं गए थे। इस देश ने तो संपूर्ण विश्व को अपना मित्र बताने वाले, अ¨हसा के पुजारी व क्षमाप्रार्थी किस्म के विदेश मंत्री देखे थे। दुनिया का स्टेज हमसे कहीं ओझल न हो जाए, इसीलिए नेहरू जीवन भर प्रधानमंत्री के साथ-साथ विदेश मंत्री भी बने रहे। विश्व पटल पर व संयुक्त राष्ट्र में अतिसक्रिय रहे वामपंथी रुझान वाले कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री बने रहे। देश में 2014 से पहले अधिकांशत: स्वयंसेवी नेताओं का एक युग था, जिनमें राष्ट्रहित की समझ ही विकसित न हो सकी। अब अपराधबोध से खड़े रहने के दिन विदा हुए। वह सब स्थायी रूप से बदल चुका है और रोज बदल रहा है। विदेश नीति राष्ट्रीय शक्ति व हित की वाहक होती है। आज वैश्विक मंचों पर उद्गारों के पीछे सबल सशक्त होता हुआ भारत प्रकट हो रहा है। जयशंकर आज उसी राष्ट्रीय शक्ति को अभिव्यक्ति दे रहे हैं।
Date:09-05-22
प्राथमिकता में हो महंगाई नियंत्रण
डा. ब्रजेश कुमार तिवारी, ( लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं )
महंगाई की विकराल होती समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति की समीक्षा के पहले ही नीतिगत दरों में बदलाव करने पर विवश होना पड़ा। रिजर्व बैंक को जून में मौद्रिक नीति समीक्षा करनी थी और उसमें यही अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाएगा, लेकिन उसके पूर्व ही गत बुधवार को आरबीआइ ने रेपो रेट में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो दर 4 प्रतिशत से बढ़कर 4.40 प्रतिशत हो गई। रेपो वह दर है जिस पर बैंक तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआइ से कर्ज लेते हैं। महंगाई बढ़ने पर आरबीआइ रेपो रेट को बढ़ा देता है। ब्याज की इस दर के बढ़ने से केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है और अंतत: बाजार में पैसे की तरलता यानी लिक्विडिटी कम होती है। रेपो दर के साथ ही आरबीआइ ने नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर को 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया। इस फैसले से बैंकों को अतिरिक्त राशि आरबीआइ के पास रखनी होगी। आरबीआइ वित्तीय तंत्र से तरलता निकालना चाहता हो तो वह सीआरआर रेट बढ़ा देता है। सीआरआर जमाकर्ताओं के पैसे का वह प्रतिशत है, जो वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। सीआरआर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी से बैंकिंग तंत्र से 87,000 करोड़ रुपये निकल जाएंगे।
रेपो दर जनवरी 2014 में 8 प्रतिशत के स्तर से कोरोना के चलते मई 2020 तक गिरकर 4 प्रतिशत हो गई थी, लगभग चार वर्षो में पहली बार इसे बढ़ाया गया है। इस फैसले को आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य उच्च मुद्रास्फीतिक दबाव को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक वृद्धि को गति देना है। हालांकि इससे घर, वाहन और अन्य व्यक्तिगत एवं कारपोरेट ऋणों पर समान मासिक किस्त (ईएमआई) का बोझ भी बढ़ जाएगा। फिर भी यह कदम मुद्रास्फीति की उस दर पर लगाम लगाने में कुछ हद तक सहायक होगा, जो पिछले तीन महीनों से 6 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। साथ ही बैंक और एनबीएफसी जमा और छोटी बचत योजनाओं जैसे बचत उत्पादों पर रिटर्न से निश्चित आय वाले निवेशकों को फायदा होगा। चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यानी अभी रिजर्व बैंक के पास 60 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गुंजाइश शेष है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी को काम दिया गया था कि 31 मार्च, 2026 तक खुदरा महंगाई को 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच रखे, किंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या महंगाई केवल इस कदम से नियंत्रण में आ जाएगी तो जवाब होगा कि उसके लिए और उपाय करने होंगे। केवल ब्याज दरें बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं। चूंकि महंगाई का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी बहुत संवेदनशील है तो अब सरकार को भी कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक तो अपना काम कर चुका है।
महंगाई का सबसे बड़ा कारण है तेल। फिर चाहे चाहे वह ईंधन हो या फिर खाद्य तेल, उन पर हमारी कमाई का पहले से कहीं ज्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और वैट के रूप में कर 35 से 50 रुपये प्रति लीटर के करीब है। इसे कम किया जाए तो इससे इन उत्पादों के दाम नीचे आएंगे और फिर हर चीज के दाम पर उसका असर दिखना शुरू होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि वह पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए कर से प्राप्त राशि का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में करती है। वैसे सरकार ये सब कार्य दूसरी मदों से भी पूरा कर सकती है, क्योंकि इस समय सरकार का कर राजस्व संग्रह अच्छी खासी स्थिति में है। मार्च में 1,42,095 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व सरकार को मिला। यह पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा था और पिछले साल यानी मार्च 2021 से तुलना करें तो जीएसटी वसूली में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में तो यह आंकड़ा और बढ़कर 1,67,540 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में हालात यही मांग करते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों पर करों की दरों को तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ जीएसटी की कुछ श्रेणियों में भी दरों को तार्किक बनाया जाए। इस मामले में राजस्व क्षति की भरपाई सरकार संपत्ति कर और कारपोरेट करों में वृद्धि के माध्यम से कर सकती है।
खाद्य पदार्थो की कीमतों को काबू में लाना सबसे जरूरी है। याद रहे कि महंगा भोजन आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। इतना ही नहीं, खाद्य उत्पादों या कच्चे माल की बढ़ी कीमतों से एफएमसीजी जैसे क्षेत्र दबाव में आ जाते हैं। इससे मांग प्रभावित हो जाती है। इसीलिए महंगाई पर स्थायी नियंत्रण के लिए कृषि उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कोविड के समय में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र बना रहा, जिसकी वृद्धि नहीं थमी। अब डीजल, गैस और उर्वरक की कीमतों में तेजी के चलते कृषि लागत के बढ़ने की आशंका दिखती है। सरकार भी इससे भलीभांति अवगत है और उसने हाल में उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। प्रतीत होता है कि केवल इससे ही संकट टलने वाला नही।
अभी लोगों को महंगाई की मार से कैसे बचाया जाए, फिलहाल यह सवाल हमारे लिए तात्कालिक महत्व का है। आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं, जो उन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं। उनके लिए अल्प मात्र में धन का वितरण भी ऐसी स्थिति में उपयोगी नहीं होता। इसीलिए महंगाई को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। कुल मिलाकर कोविड के बाद हम जिस आर्थिक रिकवरी की उम्मीद में आगे बढ़ रहे थे उस पर बढ़ती महंगाई ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
Date:09-05-22
क्षमता में सुधार जरूरी
संपादकीय
विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े शोधकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी से हुई मौत को लेकर जो अनुमान प्रस्तुत किए हैं उन्हें लेकर भारत में कई प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। हालांकि इस कवायद का उद्देश्य यह था कि दुनिया भर में इस महामारी से हुई मौतों का एक आंकड़ा तैयार किया जाए लेकिन भारत सरकार ने भारत में महामारी के वर्षों में हुई अतिरिक्त मौतों के आंकड़ों पर आपत्ति जताई है और उसने कहा है कि इन अनुमानों को अभी जारी न किया जाए।
ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द्वितीयक आंकड़ों का इस्तेमाल करके जो अनुमान जताया है उसके चलते महामारी के दौरान होने वाली अतिरिक्त मौतों का आंकड़ा 47 लाख से पार हो रहा है। मृत्यु का यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और यह अतिरिक्त मौत के अन्य अनुमानों से काफी अधिक है। ऐसे सवाल उचित ही पूछे जा रहे हैं और पूछे ही जाने चाहिए कि इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए किस प्रविधि का इस्तेमाल किया गया। यह कहना भी उचित है कि इन आंकड़ों को इस विषय पर अंतिम आंकड़ा मानना ठीक नहीं।
इसके बावजूद इन अनुमानों ने कुछ गहरे सवाल पैदा किए हैं जिनका जवाब अनुत्तरित है। इसमें दो राय नहीं कि भारत में कोविड से हुई मौत के आधिकारिक आंकड़े हकीकत से काफी कम हैं। ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से 10 गुना कम हैं। ऐसे में यह दलील दी जा सकती है कि भारत सरकार न केवल संक्रमण के मामलों बल्कि मौत के आंकड़ों की भी सही गिनती करने में नाकाम रहा। यह बात महामारी के पहले से चलन में रहे मौत के पंजीयन मेंं आये अंतराल के भी अनुरूप है। संक्रमण की विभिन्न लहरों के दौरान जब व्यवस्था पर भारी दबाव था तब यह अंतराल और बिगड़ गया था। भारत की क्षमताएं हमेशा से सीमित थीं। चूंकि सामान्य दिनों में भारतीय राज्य बुनियादी कामों में संघर्ष करता है इसलिए इस बात में कतई आश्चर्य नहीं है कि असाधारण महामारी के दौर में वह बड़ी गलतियां करेगा। भारत में महामारी से मौत के वास्तविक आंकड़ों पर शायद कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सके या शायद आधिकारिक रूप से ऐसा न हो सके। परंतु इस संदेह की वजह से इस बात की जांच परख बंद नहीं होनी चाहिए कि तंत्र का प्रदर्शन कैसा रहा और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। वास्तविक आंकड़ा चाहे जो भी हो उससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि मृतकों की गिनती करने या जान बचाने के मामले में भारतीय राज्य की क्षमता एक बार फिर कमतर साबित हुई है।
यह आवश्यक नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों तथा ऐसे अन्य अनुमानों के छिद्रान्वेषण में वक्त लगाया जाए। आने वाले समय में ऐसे तमाम अन्य अनुमान सामने आएंगे। इसके बजाय महामारी से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तथ नागरिक पंजीयन व्यवस्था के लिए उपजे सबक पर काम करने की आवश्यकता है। पंजीयन प्रणाली तो अतीत में अटकी हुई है और वहां तकनीकी हस्तक्षेप के लिए बहुत कम गुंजाइश है। आधुनिक डिजिटल मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार की सूचनाएं अधिक अद्यतन हों और उन्हें व्यापक पैमाने पर साझा किया जा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश एक दीर्घकालिक काम है लेकिन इसे और अधिक टाला नहीं जा सकता है। सार्वजनिक फंडिंग वाले स्वास्थ्य बीमा की अपर्याप्तता के बीच निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता लंबे समय तक काम नहीं आएगी। अब भारत की प्रति व्यक्ति आय उस स्तर पर है जहां थाईलैंड जैसे देश कुछ दशक पहले ही सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित कर चुके हैं। भारत में ऐसे सुधार करने का वक्त आ चुका है।
Date:09-05-22
भ्रष्टाचार की जड़ें
संपादकीय
हर राजनीतिक दल और हर सरकार दावा करती है कि वह भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर यह संदेश देने का भी प्रयास करती हैं कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बरत रही हैं। मगर आज तक किसी भी सरकार के समय ऐसा उल्लेखनीय उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें भ्रष्टाचार न हुए हों। हर सरकार के समय छापे पड़ते हैं, भारी मात्रा में नगदी और गैरकानूनी रूप से जमा संपत्ति जब्त की जाती है, कुछ दोषियों को सलाखों के पीछे भी डाला जाता है, मगर उनसे शायद सबक कोई नहीं लेता। यही वजह है कि हर बार भ्रष्टाचार के आंकड़े कुछ बढ़े हुए ही दर्ज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों में भारत बरसों से भ्रष्टाचार के मामले में कुछ अग्रणी देशों की कतार में खड़ा नजर आता है। अगर सचमुच सरकारें भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर गंभीर होतीं, तो शायद यह सूरत काफी पहले बदल चुकी होती। मगर आज स्थिति यह है कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जहां भी हाथ डालता है, वहीं से सैकड़ों करोड़ की नगदी, जेवर, बहुमूल्य वस्तुएं बरामद होती हैं। कन्नौज के एक व्यापारी और नोएडा के एक पूर्व अधिकारी के घर पड़े छापे इसके उदाहरण हैं। झारखंड की खनन सचिव के ठिकानों से मिली नगदी इसका ताजा उदाहरण है।
कुछ विभागों की तो पहचान ही भ्रष्टाचार की वजह से बनी हुई है। खनन विभाग उनमें से एक है। झारखंड में कोयला और दूसरे खनिजों की खदानें बहुत हैं। उनके अधिकारी और ठेकेदार किस तरह मिलीभगत करके धोखाधड़ी करते रहते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में वहां के खनन सचिव के बेदाग होने पर शायद ही कोई भरोसा करे। यूपीए सरकार के समय कोयला खदानों के आबंटन में भारी अनियमितता के आरोप लगे थे। उसमें संलिप्त लोगों को लेकर जांच अब तक चल रही है। उसी संदर्भ में झारखंड की खनन सचिव के घर पर छापे पड़े। इसके अलावा झारखंड के एक जिले में मनरेगा के कोष से गैरकानूनी तरीके से पैसे की निकासी की शिकायत थी, उस सिलसिले में भी भारी नगदी की बरामदगी हुई है। कोयला खदानें उत्पादन के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं, उन्हें निजी हाथों में सौंपने की कोशिशें भी फलीभूत नहीं हो पा रहीं। ऐसे में जब वे भ्रष्टाचार में डूबी रहेंगी, तो भला उनकी उत्पादकता को लेकर कितनी उम्मीद की जा सकती है। मनरेगा लोगों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी योजना है, मगर यह आज इस कदर भ्रष्टाचार ग्रस्त है कि जरूरतमंदों को आधे समय भी काम नहीं मिल पाता। जिन्हें मिलता भी है, उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती। पैसा बिचौलिए और फर्जी लोग डकार रहे हैं।
भ्रष्टाचार किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा बाधक है, यह बात हर राजनेता, अधिकारी जानता है, मगर इसे रोकने की इच्छाशक्ति किसी में नजर नहीं आती। जो रोकने का प्रयास करता है, उसकी जान का खतरा बना रहता है। इस तरह हमारे देश में भ्रष्टाचार अब प्रकट है। अब सरकारें भी भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर अपने विरोधियों को सबक सिखाने की ही कोशिश करती देखी जाती हैं। इस तरह भ्रष्टाचार एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह स्वीकृत हो चला है। ऐसे में थोड़े-थोड़ समय पर अधिकारियों, नेताओं, व्यापारियों आदि के ठिकानों पर छापे मारने भर से इस नासूर का इलाज संभव नहीं है। इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।
Date:09-05-22
सीएए पर अडिग
संपादकीय
सीएए-एनआरसी के विवादित मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह ने फिर छेड़ दिया है। प. बंगाल के दौरे पर सिलिगुड़ी में एक रैली में उन्होंने यह कहकर हलचल मचा दी कि कोविड का असर खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया जाएगा। सीएए की मुखर विरोधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ललकरते हुए उन्होंने कहा, ‘ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन लें, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है, और वास्तविकता रहने वाला है। इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते हो।’ ‘तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। लेकिन कोरोना की लहर खत्म होते ही सीएए को हम जमीन पर उतार कर दिखाएंगे।’ इस बयान पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए ममता ने इसे ‘गंदी बात’ करार दिया। कहा,‘यह शाह की योजना है। हम किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं चाहते। सब मिल जुलकर रहें। एकता ही हमारी ताकत है। यह सब विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार से निकली खीझ है।’ सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मो के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। लेकिन इससे मुसलमानों को बाहर रखा गया है। यही विवाद की जड़ है। सीएए विधेयक 9 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा में पास किया गया था और दो दिन बाद राज्य सभा में भी पास हो गया। 21 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही इसने कानून का रूप ले लिया। लेकिन इस दौरान देश भर में यहां तक कि विदेशों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। सीएए विरोधी प्रदशर्नों के दौरान 80 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। असम, यूपी, कर्नाटक, मेघालय और दिल्ली में विरोध प्रदशर्नों के दौरान हिंसा हुई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीने लंबा महिलाओं का धरना चला, जिस कोविड महामारी शुरू होने के बाद खत्म किया गया। सीएए लागू तो हो गया है, लेकिन उस पर नियम बनाने का काम अधूरा है। कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर फैसला लंबित है। यद्यपि प्रदर्शनों के बाद यूपी में वसूले गए जुर्माने लौटाए जा रहे हैं। एनआरसी प्रक्रिया के दौरान असम में लाखों हिंदू ही संकट में आ गए लेकिन भाजपा चुनावी मुद्दे बनाना और उन्हें गर्माए रखना जानती है। इसे भी 2024 की तैयारी माना जाना चाहिए।Date:09-05-22
बुर्का की अनिवार्यता
संपादकीय
अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व ने सभी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे समेत पूरे शरीर को ढंकने वाले बुर्के पहनने का आदेश दिया है। कहा है कि केवल आंख दिख सकती हैं, और सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक ढंकने वाला बुर्का ही पहना जाए। तालिबान के आचरण एवं नैतिकता मंत्री खालिद हनाफी ने शनिवार को कहा, ‘हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सम्मान और सुरक्षा के साथ रहें।’ ‘इस्लामिक सिद्धांत और इस्लामिक विचारधारा हमारे लिए किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं।’ आचरण एवं नैतिकता मंत्रालय के अधिकारी शीर मोहम्मद ने एक बयान में कहा, ‘सभी सम्मानित महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी है, और सबसे बेहतर तो हिजाब चादोरी है, जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, और जो सम्मानित भी है।’ यह भी आदेश दिया गया है कि बाहर जरूरी काम नहीं है, तो महिलाओं के लिए बेहतर होगा कि वे घर में ही रहें। दरअसल, तालिबान का इतिहास महिलाओं पर पाबंदियां लगाने का रहा है, जिससे मानवीय गरिमा को चोट लगती है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने पहले शासनकाल में 1996-2001 के दौरान महिलाओं पर तमाम पाबंदियां लगाई थीं। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के बुनियादी हक तक से वंचित कर दिया था। इस बार भी सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने भले ही शुरू में बदले हुए तालिबान का अहसास कराने के प्रयास किए लेकिन सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा में ही बाधा डाली। गौरतलब है कि हाल में उन्होंने छठी के बाद शिक्षा ग्रहण करने से लड़कियों को रोक दिया। यह तो तब किया जब वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वादा कर चुके थे कि कट्टरपंथियों का तुष्टिकरण नहीं करेंगे। अब उन्होंने महिलाओं को बुर्के में ढंके होने की जो अनिवार्यता महिलाओं पर थोपी है, उससे अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए तालिबान के साथ सामंजस्य बिठाए रखने की प्रक्रिया ज्यादा जटिल हो गई है। सच तो यह है कि तालिबान ने बैठे-बिठाए इस फरमान से अपना अहित कर डाला है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह अलग-थलग पड़ जाएगा। वह अंतराष्ट्रीय दानदाताओं से मान्यता प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। अब उसकी कोशिशें बाधित होंगी। अफगानिस्तान अपने सबसे बुरे आर्थिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है। उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Date:09-05-22
क्यों बने भारत हिंदू राष्ट्र ?
विनीत नारायण
जब भारत का कोई संत श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जुड़ने को तैयार नहीं था तब देश भर के संतों को जोड़कर अकेले अपने बूते इस आंदोलन को खड़ा करने वाले विरक्त संत स्वामी वामदेव महाराज की प्रबल इच्छा थी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। इस विषय पर दशकों पुराना उनका लेख वृंदावन के विरक्त संत और स्वामी वामदेव महाराज के दाहिने हाथ रहे त्यागी बाबा से प्राप्त हुआ है।
उसे यहां ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा हूं, ‘वह राष्ट्र जिसका नाम इंडिया के स्थान में हिंदुस्थान होगा, क्योंकि संविधान में ‘इंडिया दैट इज भारत’ इंडिया देश का नाम है और ‘भारत’ द्वितीय श्रेणी का नाम है। इसलिए इंडिया के स्थान में हिंदुस्थान होना आवश्यक है, जिससे ऐसा भान हो कि यह देश हिंदू संस्कृति का है। ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाया जाएगा जहां हर व्यक्ति सर्वसुखी हों, सर्वनिरोगी हो, सर्व अपनी इंद्रियों से सुखदायी वस्तु का अनुभव करें। कोई दु:खी न हो, इस संकल्प के साथ अपने दैनिक कार्यों का प्रारंभ करेगा।’ स्वामी जी लिखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, ‘हिंदू-राष्ट्र शब्द उस भू-भाग का बोध कराता है, जहां पवित्र हिमालय पर्वत है, जहां गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रादि अनेकानेक नदी-नद बह रहे हैं। जो अनेक अवतारों की जन्मभूमि है। जिसे अनेक धर्मगुरुओं ने जन्म पवित्र किया है। जहां अनेक वीर तथा वीरांगनाओं की गाथा गूंज रही हैं। जहां युग परिवर्तन के समय अपना दिशा दशर्न देने वाले महापुरु ष जन्मे हैं। जहां अध्यात्म चर्चा व्यक्ति के जीवन में नया उल्लास फूंक रही है। जहां की संस्कृति अनेक मत पंथों तथा भाषाओं आदि को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं देती, अपितु उनका पोषण तथा सामंजस्य भी स्थापित करती है। ऐसा बोध इंडिया शब्द से नहीं होता।’ इसलिए वे चाहते थे, ‘देश का नाम हिंदुस्थान होना चाहिए।
यह देश हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी में ही इंदू सरोवर है। हिमालय से कन्याकुमारी (इंदू सरोवर) तक फैले इस देश का परिचय थोड़े शब्दों में देने की प्रक्रिया के अनुसार हिमालय का प्रथम अक्षर ‘हि’ ग्रहण कर तथा इंदू सरोवर के नाम से ‘न्दू’ अक्षर को ग्रहण करके अर्थात हि+न्दू = हिंदू नाम इस विस्तृत देश का मनीषियों ने ही रखा है। इसे हिंदुस्थान कहते आए हैं। गालिब आदि अनेक मुसलमान विद्वानों ने भी इस देश को हिंदुस्थान नाम देकर ही गौरव प्रदान किया है। इसमें रहने वाले लोग इस देश के नाम के अनुसार अपने को हिंदू मानते चले आए हैं।
अंग्रेजों के आने से पहले यहां के मुसलमानों ने भी इस देश का नाम हिंदुस्थान ही तो माना था। अंग्रेजों के आने पर इसका नाम इंडिया रखा गया था। जब इस देश से अंग्रेजी शासन चला गया तो उनकी गुलामी का बोध कराने वाले विक्टोरिया आदि की पाषाणादि की प्रतिमाएं हटा दी गई। उसी समय से इंडिया नाम भी अंग्रेजों की गुलामी का बोध कराने वाला है, अत: हटा देना चाहिए था। इंडिया नाम संविधान में संशोधन कर निकाल दिया जाएगा तथा हिंदुस्थान नाम को संविधान में लाकर सम्मान देंगे।’ वे लिखते हैं, ‘विदेशों में जब कभी कई देशों की बैठकें होती हैं तथा उन बैठक में भारत भी शामिल होता है। वहां अन्य देशों के प्रतिनिधियों के बैठने का स्थान नियत होता है। उस स्थान पर हर देश का नाम लिखा रहता है। जैसे जो स्थान पाकिस्तान के प्रतिनिधि के लिए होगा, उस पर पाकिस्तान लिखा रहता है। लंका के प्रतिनिधि के स्थान पर श्रीलंका लिखा रहता है, परंतु भारत के प्रतिनिधि के स्थान पर इंडिया लिखा रहता है।
हर स्वाभिमानी देश का नागरिक इंडिया नाम से इस देश में गुलामी का स्मरण करता है। अत: गुलामी का स्मरण कराने वाला इंडिया नाम देश के लिए अपमान का जनक है। इस देश का आम व्यक्ति यह समझता है कि इस देश का नाम भारत है परंतु 1992 तदनुसार संवत 2048 के उज्जैन कुंभ में सरकार की ओर से लगी मार्ग-दशर्क पट्टिकाओं की ओर ध्यान गया तो देखा, उनके ऊपर इंडिया नाम में लिखा था तथा उसके नीचे भारत नाम लिखा था अर्थात भारत नाम दूसरी श्रेणी का है, उत्तम श्रेणी का नाम तो इंडिया है। स्वतंत्रता से पूर्व लंका का नाम सीलोन था। जब लंका स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेजों की पराधीनता का नाम त्याग दिया। देश का नाम उन्होंने लंका ही नहीं किंतु ‘श्रीलंका’ रखकर अपने देश को गौरवान्वित किया है, परंतु हमारे नेताओं ने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करना देश के गौरव के अत्यंत विरुद्ध है। ऐसा यदि जानकर किया है, तो अपराध है, और यदि अनजाने में किया है, तो भूल है। यदि अंग्रेजों से दबकर किया है, तो यह गुलामी है।’
स्वामी जी आगे कहते हैं, ‘विश्व में मुख्य रूप से रहने वाली जनता ईसाई, मुसलमान और हिंदू नाम से जानी जाती है। उनमें से यीशु द्वारा प्रचारित रिलिजन को मानने वाले ईसाई और मोहम्मद साहब द्वारा प्रचारित मजहब को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। किसी कल्चर, मजहब या पंथ को मानने के कारण हिंदू का नाम नहीं रखा गया है किंतु भारत-भूमि में जन्मी सभी विचार पद्धतियों का एकमात्र केंद्र हिंदू है। अतएव वह असांप्रदायिक तथा पंथ-निरपेक्ष है। उसने किसी की पूजा-पद्धति से द्वेष नहीं किया है। उदाहरण के लिए इस देश में पारसी आए, उनके रहन-सहन से हिंदू को कोई द्वेष नहीं है। संसार में अपमानित और प्रताड़ित होकर भारत में यहूदी आए। हिंदुओं में सम्मानपूर्वक रहे, इसका इतिहास साक्षी है। परंतु आज इन विशिष्ट गुणों से युक्त हिंदू को सांप्रदायिक आदि शब्दों से अपमानित किया जा रहा है तथा सांप्रदायिक, राष्ट्र-द्रोही लोगों को प्रोत्साहन देकर देश में खूनी संघर्ष किए जा रहे हैं। इन कारणों से देश में आर्थिक संकट तथा नैतिकता का पतन हो रहा है।’ वे दृढ़ता कहते हैं, ‘यद्यपि यह देश हिंदू-राष्ट्र ही है तथापि जिस दिन हिंदू राष्ट्र के नाम से इस देश की घोषणा होगी, उस दिन हिंदुओं में अपने विशिष्ट गुणों को लेकर एक ऐसी जागृति में आएगी कि फिर इस देश में सांप्रदायिकता और राष्ट्रद्रोह को अवकाश प्राप्त नहीं होगा। इसके आधार पर होने वाले खूनी संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे।’ अपने अनुभव के आधार पर वामदेव महाराज कहते हैं, ‘यद्यपि वेदांत का अध्ययन और साधना, जिन वृद्ध संतों के संरक्षण में मैं करता था, उस काल में मेरा अखबारी दुनिया से कोई संबंध नहीं था तथापि जिस समय भारत को धर्म-निरपेक्ष देश घोषित किया गया, उसके विषय में वे संतगण कहा करते थे, कि देश को धर्म-निरपेक्ष घोषित करने वाले नेताओं के पास उनके अजीज ईसाई और मुसलमान गए और कहा हम तो धर्म-निरपेक्ष नहीं हो सकते, तब उनसे नेताओं ने कहा, भले ही आप धर्म-निरपेक्ष न रहें, परंतु आपसे अतिरिक्त भी तो जनता है, वह धर्म-निरपेक्ष रहेगी। जिसका सीधा अर्थ था कि धर्म-निरपेक्षता हिंदुओं के लिए ही थी। किंतु धर्म-निरपेक्षता का अर्थ सर्व-धर्म-समभाव है, ऐसा प्रचार करके हिंदुओं को गुमराह किया गया।
अब तो यह बात मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने, मिजोरम आदि में बाइबिल के अनुसार शासन चलाने के आश्वासन देने आदि से स्पष्ट है कि यह उसी भावना की देन है। अत: अपराध के प्रायश्चित स्वरूप, भूल के सुधार स्वरूप, गुलामी की भावना के परित्याग रूप में, इंडिया नाम देश के संविधान से निकाल देना होगा। देश के हिंदुस्थान नाम की जगह इंडिया नाम रहने से ऐसा भी लगता है, मानो हिंदू नाम की विरोधी भावनाओं की ही यह देन है। इस भावना की निवृत्ति के लिए भी इसका परिवर्तन आवश्यक है। इस नाम के रहते संविधान हिंदू विरोधी है, यह भाव भी अभिव्यक्त होता है। तब संविधान को यदि कोई हिंदू विरोधी कहता है तो वे लोग उलटा-सीधा बोलते हैं, जो इंडिया नाम के रखने के अपराध, भूल, गुलामी तथा हिंदू विरोध की पुष्टि करते चले आ रहे हैं। इस हिंदू विरोध के कारण ही, इस देश की धरती, संस्कृति तथा गौरव की भावनाओं में उत्पन्न हिंदू से एक वर्ग (मुसलमान) घृणा करने लगा है। अतएव कट्टरपंथी मुसलमान तथा उनके कट्टरपने को पुष्ट करने वाले राजनैतिक नेता लोग, हिंदू राष्ट्र का नाम सुनते ही चिल्लाने लगते हैं कि यह देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इस विषय में हम विशेष तर्क न देकर कहना चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है (तब था) वहां कौन ईसाई या मुसलमान असुरक्षित है? कौन देश तोड़ने की रट लगा रहा है? यह बात अवश्य है कि हिंदू नाम से घृणा करने वाले राजनैतिक दलों द्वारा घृणा फैलाकर वोटों का स्वार्थ पूरा किया जा रहा है, उनका वह स्वार्थ अवश्य संकटग्रस्त हो जाएगा।’
सांप्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में वे लिखते हैं, ‘सर्व वगरे, सर्व मत-पंथों में समरसता लाने के लिए हिंदू राष्ट्र भारत का नाम हिंदुस्थान रखना ही उचित है। जैसा कि अंग्रेजों से पहले भी था। हिंदुस्थान का प्रत्येक नागरिक हिंदू, मुसलमान भी हिंदू, ईसाई भी हिंदू, जैन भी हिंदू, सनातनी आर्य भी हिंदू, कबीरपंथी भी हिंदू, सिख भी हिंदू, पारसी भी हिंदू। हम सब एक हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र एक है। मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरु द्वारे पूजा के स्थान हैं। पूजा हम अपनी पद्धति से करें, परंतु सर्व स्थान सबके लिए सम्मान्य होंगे। इनमें से किसी का भी अपमान सर्व का अपमान है। इस भावना की अभिव्यक्ति का कारण बनेगा हिंदू राष्ट्र अगर इसका हिंदुस्थान नाम हो गया तो। आज तो धर्म-निरपेक्षता बनाम हिंदू धर्म-निरपेक्षता है।’ वे कहते हैं, ‘परिणामत: देश के राजनेता, विदेशों में भी कहीं हिंदू सम्मेलन होते हैं तो भारत सरकार के राजदूत को आमंत्रित करने पर भी उनमें भाग न लेकर हिंदू धर्म की उपेक्षा करते हैं। साथ ही विदेशों में भी कहीं हिंदुओं पर अत्याचार हो तो भारत सरकार उन देशों को यह कहकर नहीं ललकार सकती, कि आपके यहां हिंदुओं पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि यहां की सरकार अपने को हिंदू-निरपेक्ष मानती है।
फिजी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो उसकी अनुभूति भारत सरकार को नहीं हुई, परंतु मालदीव में मुसलमान सरकार पर संकट आया तो उसकी बहुत भारी अनुभूति हुई। साथ ही सेना भेजकर उसके संकट को दूर कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि धर्म-निरपेक्षता के नाम पर बनी सरकार हिंदू के साथ अन्यायपूर्वक पक्षपात करती है। सरकार हिंदुओं के ईसाईकरण तथा इस्लामीकरण को भी प्रोत्साहन देती है, जिससे हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर कम होती चली जा रही है।’ वे लिखते हैं, ‘भारत वर्ष में सांप्रदायिकता, राष्ट्रद्रोह : व इस आधार पर होने वाले खूनी संघषर्, धर्म-निरपेक्षता के नाम पर हिंदू धर्मनिरपेक्षता, हिंदुओं के साथ अन्यायपूर्ण पक्षपात तथा हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के उपायों की समाप्तिपूर्वक राष्ट्र में आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है।’
Date:09-05-22
ई-कचरे की चिंता
संपादकीय
ई-कचरा पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकारों को इस बारे में जितना सोचना या करना चाहिए, उसका नितांत अभाव है। एक अनुमान के अनुसार, अकेले भारत हर साल 20 लाख टन से ज्यादा ई-कचरा पैदा करता है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत को ही सबसे ज्यादा ई-कचरा उत्पादक देशों की सूची में गिना जाता है। अधिकांश विकसित देशों में ई-कचरे को ठिकाने लगाने की नीति है, लेकिन भारत में अभी भी किसी नीतिगत ढांचे का अभाव है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ई-कचरा या ई-वेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है, रिसाइकल या पुनर्चक्रण को तेज करने की जरूरत है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ( आरएससी ) का कहना है कि अब पृथ्वी का खनन करने के बजाय ई-कचरे के उपयोग के लिए वैश्विक प्रयास की जरूरत है। ई-उत्पादों में ऐसे अनेक प्रकार के खनिज का इस्तेमाल होता है, जो दुर्लभ हैं और जो किसी भी समय खत्म या बहुत महंगे हो सकते हैं, अतः खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अंशों या धातुओं का पुनः उपयोग होना ही चाहिए।
जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है, तब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले अनेक धातुओं की कमी होने लगी है। अब दुनिया में ऐसे संघर्ष होने लगे हैं, जो जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेते, अतः दुनिया को जरूरी धातुओं के बारे में कदम उठाना चाहिए। आरएससी उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले सभी कीमती तत्वों की आपूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अभियान चला है। वैज्ञानिकों को भी लगता है कि हम ई-कचरा के बारे में पूरी ईमानदारी से नहीं सोच रहे हैं। घरों-दराजों में इतना ई-कचरा जमा है, जिससे चीन की दीवार से भी बड़ी-लंबी दीवार बनाई ना सकती है। हम इतने कचरे का क्या करेंगे ? हम ई-कचरे के रिसाइकल का तंत्र कैसे विकसित करेंगे ? जरूरी धातुओं के महत्व और उनके बारे में जानकारी को कैसे प्रसारित करेंगे ? एक स्मार्ट फोन अनेक तरह की धातुओं से बना होता है, अतः उसके खराब होने के बाद भी उसका बहुत महत्व है। खराब ई-कचरे को अगर इधर-उधर फेंका गया, तो ये मुसीबत बन सकते हैं।
हमें इसलिए भी सजग होना चाहिए, क्योंकि कचरा बढ़ने और रिसाइकल नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। मिसाल के लिए, बैटरी प्रौद्योगिकी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। लिथियम की कीमत में 2021 और 2022 के बीच लगभग 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आने वाले समय में लिथियम बैटरी की मांग बढ़ना तय है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अध्यक्ष प्रोफेसर टॉम वेल्टन ने कहा है, ‘हमारी तकनीकी खपत की आदतें अत्यधिक अस्थिर हैं और उन कच्चे तत्वों के समाप्त होने का खतरा है, जिनकी हमें जरूरत है।’ युद्ध की वजह से निकेल जैसी सामग्री की कीमत में भी भारी वृद्धि हुई है, इसका भी उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में होता है। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता रखने के लिए भी ई-कचरे की रिसाइकलिंग जरूरी है। गैलियम, इंडियम, इट्रियम, टैंटेलम जैसे लगभग 30 तत्व हैं, जो समाप्त होने जा रहे हैं। अतः मजबूरी है कि ई-कचरे को रिसाइकल किया जाए। अभी 20 प्रतिशत कचरे को ही रिसाइकल किया जाता है, शायद एक समय आएगा, जब 100 प्रतिशत को रिसाइकल किया जाएगा और हमारी पृथ्वी व खुद हमारे लिए यही जरूरी है।
Date:09-05-22
ताकि बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण
विजय विद्रोही, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने वाली नहीं है। उल्टे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा चला, तो चावल, गेहूं, खाने का तेल, दाल जैसी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। रिजर्व बैंक ने इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय भी किए हैं, लेकिन न तो रिजर्व बैंक, न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का ध्यान एक बड़ी चीज की तरफ गया है। यह है मिड डे मील अर्थात स्कूलों में दोपहर का खाना देने की योजना के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले दो सालों में गेहूं, चावल, तेल, सब्जी, दालें, मसाले आदि सब कुछ महंगे हुए हैं, लेकिन मिड डे मील, यानी मध्याहन भोजन की थाली के पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। 15 मई, 2020 को भारत सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए मिड डे मील का खर्चा 4.97 रुपये और छठवीं से आठवीं तक के लिए प्रति बच्चा खर्चा 7.45 रुपये तव किया था। तब से लेकर करीब दो साल हो गए हैं और खर्च बढ़ाया नहीं गया है। इस दौरान जिस तरह से जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसको देखते हुए कम से कम एक से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए 6.74 पैसे और छठी से आठवीं के बच्चों के लिए 10.1 रुपये किया जाना चाहिए था। इसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में बच्चों की मिड डे मील की थाली से चावल गायब हो गया है। दाल की जगह पानी ज्यादा नजर आता है। कहीं शिक्षक पतली बेसन की कढ़ी, तो कहीं आलू की पतली सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। कुछ जगह शिक्षकगण गांव में स्कूल के पास के खेत में उगी सब्जियां ले आते हैं, तो कहीं उधार से काम चलाया जा रहा है।
मिडडे मील देश में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को दिया जाता है। देश के 11 लाख से ज्यादा सरकारी, अनुदानित और स्थानीय निकाय के तहत आने वाले स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन 12 करोड़ बच्चों की चिंता कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। इसकी वजह शायद यही है कि बच्चे वोटर नहीं हैं। कोगेना काल में देश भर में औसत रूप से 18 से 20 महीनों तक स्कूल बंद रहे। इस दौरान भी बच्चे मिड डे मील से दूर ही रहे। कायदा तो यह होना चाहिए था कि इन बच्चों को उनके हिस्से का गेहूं या चावल महीनेवार या तीन महीने में स्थानीय राशन की दुकान से दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शायद ही किसी सरकार ने किया।
केंद्र सरकार इस योजना का 60 फीसदी और राज्य सरकोरें 40 फीसदी खर्च उठाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए, तो केंद्र ने साल के 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर छह हजार दो सौ करोड़ रुपये बचा लिए। कहीं-कहीं हफ्ते में दो दिन दूध दिया जाता है, कहीं अंडे दिए जाते हैं, कहीं केला, तो कहीं मीठी खीर दी जाती है। यह सब भी कोरोना काल में सरकारें डकार गईं।
सवाल यह है कि आखिर गरीब का निवाला क्यों मुद्दा नहीं बनता ? क्या इसलिए कि ये गरीब बच्चे मतदाता नहीं हैं? आखिर आज देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, सबसे बड़ी वजह मिड डे मील ही है। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया था कि कैसे भारत में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।
पिछले दो वर्षों में कीमत में इजाफे का अंदाजा लगाया जाए, तो पता चलता है कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर क्या परेसा जा रहा होगा। मई 2020 में रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर 772 रुपये का था, जो आज 955 रुपये को पार कर गया है। दालों के दाम औसत रूप से दो साल पहले 55 से 100 रुपये थे, जो अब बढ़कर 70 से 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम भी दो साल में पचास फीसद तक बढ़े हैं। खाने का तेल 120 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकारों को ध्यान इस ओर जाना चाहिए।
मिड डे मील के तहत यह तय किया गया था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना जरूरी है, जबकि आठवीं तक के बच्चों को 700 कैलोरी और बीस ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। मगर चिंता की बात यह है कि कहीं अंडेको लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं खाना बनाने वाली महिला की जाति को लेकर। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से बचते हुए इस अच्छी योजना की कमियों को तत्काल दूर करने की जरूरत है। स्कूलों को भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, ताकि जिस मकसद से मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, वह हर हाल में पूरा हो।