16-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:16-03-22
Court Is Correct
The hijab judgment rightly argues sensible institutional rules don’t violate fundamental rights
TOI Editorials
Ruling that hijab isn’t an essential religious practice in Islam, and in a judgment that recalls those on Sabarimala and triple talaq, the Karnataka high court was broadly right in declaring that educational institutions’ enforcing a uniform isn’t violative of fundamental rights. The distinction, as in Sabarimala and triple talaq, was between what is essential to the religion and what may be essentially religious. Circumscribing the latter in some contexts is rightly seen as not automatically constituting a violation of practising one’s faith. Crucially, the judges didn’t agree with arguments by petitioners that the state government order of February 5 violated their individual rights and collective rights of the community.
One of the issues was whether religious freedom as guaranteed by Article 25 of the Constitution was violated by hijab bans by various institutions. Here, the court correctly rested its argument on the primacy of institutional norms and goals over a practice that’s not
deemed essential for ensuring religious freedom. As the court observed, a critical purpose of school uniforms is to “promote harmony”, “transcending religious or sectional diversities”. Also, and in perhaps a necessary reminder of what schools are really about, the judges noted that instilling a scientific temperament in students must take a central role. In words that should find resonance with all right-thinking Indians, the court said young minds can’t develop “so long as any propositions such as wearing of hijab or bhagwa are regarded as religiously sacrosanct and therefore, not open to question”.
Another important point, given the constant attacks on various institutions by different groups, was the judges’ description of schools as “qualified public spaces”, where certain sensible rules, if applied to everyone equally, can’t be deemed as discriminatory to anyone. Therefore, these rules can’t be seen as diluting rights under Article 14 (equality before law), Article 15 (no discrimination) and Article 19 (1) (freedom of expression). The key principle here is that a school uniform is a universal requirement, and therefore not sectarian.
The Supreme Court is certain to be swamped by appeals. In the interim, there’s no room for triumphalism or vigilantism by any group. At stake is the education of thousands of girls. All states including Karnataka should act strongly against attempts by all groups to take the issue to the level of street violence.
On a broader point, let’s remember that issues of far greater import confront India’s young. To list a few: the quality of education, employability of students, employment opportunities and low women’s workforce participation. That none of these questions enthuse all those debating religious issues says something about this country.
Date:16-03-22
Hijab: Wrong Question, Wrong Call
Court should have asked whether expressions of individual religious conviction in institutions are allowable, given that other such practices already prevail
Mihira Sood, [ The writer teaches at National Law University, Delhi, and is the Director of the Centre for Child Rights & Juvenile Justice ]
In deciding whether or not female students are allowed to wear the hijab, the Karnataka high court asked itself two questions – whether hijab is an essential religious practice in Islam, and whether the imposition of auniform is a justifiable restriction on individual rights. Because it asked itself the wrong questions, it arrived at the wrong decision.
The test of essential religious practices is itself flawed, because it has the effect of ossifying the way a religion is observed, and insulating it from any kind of evolution or modernisation. When this question is sought to be answered by the courts, that danger is magnified, because of the law’s power in regulating conduct and the reliance on a precedent once set.
While it is superficially correct to rule that hijab is not an essential religious practice, it is misleading, because the truth is that no such essence should be (or should ever have been) prescribed, especially by law.
Women should neither be forced to remove the hijab, nor should they be forced to wear it. When a practice is held as essential, it becomes a mandate. If it is held to be non-essential, it risks violating individual freedoms as in the present case.
There are also instances where the application of the test has been used to usher in reform, but it is a flawed platform to do so. Individual fundamental liberties provide a far more sound and stable foundation for reform than secular courts ruling on religious doctrine, which they are anyway ill-equipped to do. That the essential practices test should be discarded is therefore, not an argument that any side should oppose.
On the issue of uniform, again, the court created an issue out of something that needn’t have been one. There is no reason why a hijab cannot be accommodated within existing school uniforms, as it is in fact done in many schools. One must remember here, the basic differences between a hijab (headscarf), and face or body coverings like a niqab or a burqa. It is like comparing a dupatta draped on the head with a ghoonghat.
Institutions can and do have legitimate concerns regarding uniforms. Security, for example, where being able to properly identify a student may be important. Administrative concerns, such as ensuring earpieces etc can’t be concealed in clothes during exams, are also valid and have been dealt with in the past without such a ban.
The point is that, with certain rules in place, a headscarf can certainly be accommodated within those concerns, just as it has been in the past, just as it continues to be done in some places, and just as it is done with turbans and dupattas, and indeed masks, across the country.
What then, should the court have asked itself ? It should have asked itself what secularism means in this country, and how best it can uphold secularism equally, when students of other religions do wear symbols that are not part of the uniform, but can coexist with it, such as bindis, kadas, tilaks, turbans. The judgment addresses none of these, except saffron stoles which everyone knows were being worn purely for political provocation, though banning these has provided the court the fig leaf of equality. It should have asked itself whether we can or should allow expressions of individual religious conviction in educational institutions, and what practices already prevail.
It should have treated the matter as one of individual belief and not collective faith, because that is the direction our jurisprudence on religious issues has to move in if we are to have any hope of development, modernity, or rule of law.
Above all, it should have asked itself whether creating barriers to girls’ education is really worth any views that it has on religious practices or dress codes. The female labour force participation in India is already less than 20%, and the sex ratio at birth, crimes against women and various other indicators of gender equality are all abysmally low. In this context, forcing girls to choose between religion and education is exceptionally appalling.
If the court is genuinely concerned about gender equality, which it claims to be, then these are the issues that ought to have weighed with it, instead of lengthy pontification on Quranic interpretation or the true meaning of individual conscience.
For many, wearing the hijab is the only way they are allowed to step out of the house or access an education at all, while for others, the prospect of gaining access only by accepting their second-class treatment qua their peers in respect of their religion is an unacceptable choice.
It is by now no longer just a question of religion, but one of dignity, of rejecting the humiliation that has been deliberately and predictably meted out to students and teachers alike in the past few weeks, and in failing to address this appropriately, the court has missed a crucial opportunity.
Date:16-03-22
Why Hijabs Shouldn’t Make Us Nervous
ET Editorials
The Karnataka High Court upholding the state government’s proscription of wearing the hijab to educational institutions dealt with one question that petitioners had challenged: whether the hijab — the scarf worn by women around their head — was an essential part of Islamic practice or not. The court was right to decide it isn’t, since neither does Islam make any injunction on the matter nor are practising Muslims who choose not to wear a hijab ‘less Muslim’.
But the ban brings up another question pertaining to at least one of the colleges in Balagadi village in Chikkamagaluru district with a uniform rule (most colleges in Karnataka do not have a code) that had imposed the ban on any religious accessory being worn with uniforms: how much uniformity can one insist upon in a unifor m? Here, the matter of hijabs, saffron scarves or turbans are hardly the disruptive objects they are seen to be in some non-Indian cultures. France, with its constitutional insistence of laïcité — that keeps allreligious symbols, the crucifix included, outside the public terrain — has a very different notion of secularism than India, where it is about equal freedom and status to all religious practices. Also, the nervousness attached to a hijabwearer is absent in India where it is part and parcel of its culture, regressive or otherwise. It is this aspect of ‘importing anxiety’ that makes the ban on hijab, or the saffron scarf, out of joint.
What matters in each society is its ownchanging parameters that decide what is ‘modest’ and ‘immodest’. A hijab in India keepsthat perception of propriety in place, doesn’t disrupt it like it may in societies less familiar with our cultural markers. With its verdict, though, the court may have helped deny many youngsters from conservative families from pursuing higher education.
Date:16-03-22
The debate over ‘freeing’ temples
The demand in Karnataka to free Hindu temples from government control is gathering steam
Sharath S. Srivatsa
Even before the debate on the controversial Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2021 (known as the anti-conversion bill) and its passage in the Upper House of the Legislature could be completed, the BJP government in Karnataka announced that it will bring in a law to free temples from government control, during the State Budget. This may lead to another round of political slugfest. It is seen as one more RSS-backed initiative being implemented by the BJP government.
The demand for freeing Hindu temples in Karnataka from the purview of The Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997 (Muzrai Act) has grown especially loud after a misinformation campaign, allegedly by Hindutva groups, that the funds collected in temples are being “diverted” to non-Hindu religious institutions. This has continued despite clarification by the Department that the ‘tasdik’ amount for maintenance of non-Hindu religious places, to compensate the religious institutions that had lost their Inam lands when land reforms were implemented in the State, come from the government and not from temple collections. The ‘diversion’ of fund collected in temples, if any, has been from rich temples for the development of ‘C’ category temples. The Department provides ₹60,000 annually as tasdik for holding daily rituals in temples that have meagre incomes from devotees. It has 34,559 temples under its control of which 190 temples (earning more than ₹25 lakh annually) and 163 temples (earning between ₹5 lakh and ₹25 lakh annually) have been categorised as ‘A’ and ‘B’. As many 34,206 temples that have an annual income of less than ₹5 lakh have been categorised as ‘C’ and these receive tasdik.
Politically, the move is expected to help the ruling BJP. The narrative of freeing temples from government control has gathered steam in other parts of the country too. The Congress, which has been at loggerheads with the government on the anti-conversion bill and the anti-cow slaughter bill, will be on the back foot in putting up a strong opposition to the narrative on temple collection while fighting the BJP in the polls next year.
The proposed law comes at a time when many powerful religious mutts across the State have evinced interest in taking over ancient temples, some of which have reportedly high incomes with a steady flow of devotees. This has raised fears about social exclusion in temple management and activities and the takeover of temple management by caste groups. It has also raised concern that only rich temples will benefit from the move while more than 34,000 temples with meagre incomes could end up remaining with the government. Interestingly, the Karnataka Federation of Archakas and Agamikas of Hindu Temples has opposed the proposal as they are insecure about their positions in case the government moves ahead with the law.
Though BJP insiders pushing for the law argue that the freed up temples will be managed by trustees who will bring in transparency and greater accountability, there are also fears to the contrary. At least three very popular temples run by private trusts in Bengaluru, for instance, have been taken over by the Muzrai Department in recent years after a section of trustees alleged financial and administrative mismanagement.
As of now, it is not clear whether the trust will be handed over the responsibility of the temple buildings land, and the temple jewellery. The combined property of all Muzrai temples is said to be about ₹1 lakh crore although an audit is still to be done. The details are of the proposed law are unclear but what is clear is that the Bommai government is keen to implement the proposal.
Date:16-03-22
निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं सार्वजनिक महत्व के मामले
अर्घ्य सेनगुप्ता संस्थापक-रिसर्च डायरेक्टर, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। दीपिका किन्हाल लीड-ज्यूडिशियल रिफॉर्म, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
आज यह भावना बलवती है कि सर्वोच्च अदालत के द्वारा महत्वपूर्ण मुकदमों के निराकरण में देरी हो रही है। विमुद्रीकरण को दी गई चुनौती, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु संविधान-संशोधन, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, ये सभी मामले निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कोई अपवाद नहीं हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा हाल ही में किया गया एक अध्ययन बताता है कि आज ऐसी संवैधानिक खण्डपीठों- जिनमें पांच या इससे अधिक न्यायाधीश हैं- के समक्ष 587 मामले लम्बित पड़े हैं।
संविधान-निर्माताओं ने सर्वोच्च अदालत की स्थापना इसलिए की थी, ताकि संवैधानिक महत्व के मसलों का निराकरण किया जा सके। इसके बावजूद इस प्रकार के मामले लम्बे समय से लम्बित हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जो अब यथास्थिति बन चुके हैं, उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर, क्या 1000 के पुराने नोट को कानूनी रूप से फिर से चलन में लाया जा सकता है? ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खण्डपीठों ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने का काम किया है। फिर चाहे केशवानंद भारती के मामले में यह निर्णय हो कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या मेनका गांधी के मामले में सरकारों द्वारा नागरिकों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के अधिकार को मनमाने तरीके से बाधित करने पर निर्णय हो, या हाल में शायरा बानो केस में सुनाया गया यह फैसला, जिसमें मुस्लिम पुरुषों के लिए इंस्टैंट तीन तलाक को गैरकानूनी बनाया गया हो, या फिर केएस पुट्टास्वामी के मामले में यह निर्णय कि निजता का अधिकार बुनियादी है- संवैधानिक खण्डपीठों ने हमेशा ऐसे निर्णय सुनाए, जिन्होंने सर्वोच्च अदालत को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई और नागरिकों का भरोसा जीता है।
संवैधानिक खण्डपीठों के जो मामले आज लम्बित हैं, वो भी उपरोक्त वर्णित मामलों से अधिक नहीं तो उतने ही महत्वपूर्ण अवश्य हैं। मिसाल के तौर पर, आंध्रप्रदेश में मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग के दर्जे की संवैधानिकता का मामला और मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार का किराया-भाड़ा नियंत्रण सम्पदा प्राप्त करने का अधिकार- ये इन दोनों राज्यों में संवेदनशील राजनीतिक महत्व के मामले हैं। सीएए की वैधता, असम में एनआरसी की आजमाइश, शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, वॉट्सएप्प की गोपनीयता नीति में परिवर्तन ऐसे मामले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका राजनीतिक महत्व ही नहीं, ये आमजन-जीवन को भी प्रभावित करते हैं।
इसके बावजूद आज एक भी खण्डपीठ सक्रिय नहीं है। पांच, सात और नौ न्यायाधीशों की खण्डपीठों के समक्ष 35 मुख्य और 552 संबंधित मामले लम्बित हैं। इनमें सबसे पुराना केस तो वर्ष 1999 में सात जजों की संवैधानिक खण्डपीठ को भेजा गया था। तब से लेकर अभी तक किसी मुख्य न्यायाधीश ने यह जरूरी नहीं समझा कि इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच गठित की जाए। 2010 से 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर सर्वोच्च अदालत ने हर साल औसतन 63 हजार मामलों का निराकरण किया है। इसलिए सवाल अक्षमता का नहीं, प्राथमिकताओं का है।
बीते अनेक सालों में अदालत का फोकस बदला है। अदालत सामान्यतया तलाक, मोटरयान दुर्घटना और बंटवारे संबंधी मामलों की अपीलों पर सुनवाई करती है, जिनका संबंधित पक्षों के लिए भले महत्व हो, सार्वजनिक हित के मामले वे अमूमन नहीं होते। इस कारण संवैधानिक अदालत के अपने दायित्व का निर्वहन वह नहीं कर पाती। यह बदलाव वांछनीय नहीं है। ऐसे में अदालत को एक स्थायी संवैधानिक खण्डपीठ का गठन करना चाहिए, जो वर्षभर संवैधानिक महत्व के मामलों की तत्समय सुनवाई करे। जब तक यह नहीं होगा, संविधान निष्प्रभावी सिद्ध होता रहेगा और अदालत की नैतिक वैधता क्षीण होती रहेगी।
Date:16-03-22
परिवारवाद की राजनीति
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करते हुए साफ-साफ कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के जिन सांसदों के बेटों को टिकट नहीं दिए गए, वे उनके ही कहने पर नहीं दिए गए। स्पष्ट है कि उन्होंने भाजपा के उन नेताओं को सख्त संदेश दिया, जो अपने बेटे-बेटियों को राजनीति में लाना चाह रहे हैं। उनके इस कथन से यह भी तय है कि वह परिवारवाद की राजनीति को पोषित कर रहे राजनीतिक दलों को आगे भी घेरते रहेंगे। कायदे से ऐसे दलों को सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक समय जो दल कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति को कोसा करते थे, वे आज उसी की राह पर चल रहे हैं। वे यह देखने को तैयार नहीं कि परिवारवाद की राजनीति ने कांग्रेस को किस तरह पतन की राह पर धकेल दिया है। यदि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह पराजित होने के बाद भी गांधी परिवार विक्टिम कार्ड का सहारा लेकर कांग्रेस को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है, तो पार्टी के साथ-साथ देश को भी अपनी निजी जागीर समझने की अपनी सामंती मानसिकता के कारण ही। इस मानसिकता का प्रमाण यह है कि चुनाव वाले राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से तो इस्तीफा देने को कह दिया गया, लेकिन गांधी परिवार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं-और वह भी तब, जब सारे फैसले उसकी ओर से ही लिए गए।
यह विडंबना ही है कि पांच राज्यों में शर्मनाक हार के कारणों की समीक्षा की मांग करने वाले कांग्रेस नेता यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे कि इस हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है और वह अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। यह देखना दयनीय है कि पार्टी संचालन के तौर-तरीकों से असहमत जी-23 समूह के नेताओं में से कपिल सिब्बल को छोड़कर अन्य किसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताना बेहतर समझा। आखिर इस समूह के नेता एक स्वर से यह क्यों नहीं कह सके कि गांधी परिवार किसी अन्य को पार्टी की कमान सौंपे? यदि जी-23 समूह के नेता और साथ ही अन्य कांग्रेसजन पार्टी को बचाने के लिए सचमुच गंभीर हैं तो उन्हें न केवल साहस दिखाना होगा, बल्कि गांधी परिवार को आईना भी दिखाना होगा। कहीं वे इसलिए तो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं कोई जनाधार नहीं? यदि वे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की चाटुकारिता कर रहे नेताओं की ओर से गढ़ी गई इस घिसीपिटी धारणा के बंधक बने रहे कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती तो फिर इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं।
Date:16-03-22
छीन-भिन्न होती विश्व व्यवस्था
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
यह समय द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अवसान की ओर जाने और पश्चिम द्वारा उसे रोकने के प्रयासों का काल है। रूस-यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गुटबंदियों और समीकरणों की समीक्षा से पता चलता है कि किस प्रकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के घटक देश इन गठबंधनों से अलग नीति अपना रहे हैं। अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले इजरायल ने रूस के विरुद्ध किसी कड़ी टिप्पणी से परहेज किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध के बीच ही रूस की यात्रा कर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और मध्यस्थता का प्रयास किया। ब्रिक्स देशों में से ब्राजील को छोड़कर भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में रूस के विरुद्ध पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में मतदान न कर अनुपस्थित रहना चुना। वहीं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागीरी पर लगाम लगाने के लिए अस्तित्व में आए क्वाड में से भारत रूस के विरुद्ध नहीं गया। उसके दो अन्य घटक जापान और आस्ट्रेलिया रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। दरअसल जापान का सेनकाकू द्वीपसमूह को लेकर चीन से तो कुरील द्वीप समूह को लेकर रूस से विवाद बना हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलता का एक और उदाहरण यह है कि संयुक्त राष्ट्र में रूस को लेकर भारत, पाकिस्तान और चीन की नीति एकसमान रही। तुर्की वैसे तो नाटो में है, परंतु रूस-यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों में संतुलन बनाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। तुर्की नाटो का सदस्य होते हुए भी रूस से एस-400 मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली खरीद चुका है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी वह रूस पर निर्भर है। हालांकि रूसी सेना और तुर्की समर्थित सशस्त्र गुटों में सीरिया के अलावा लीबिया में कई झड़पें हो चुकी हैं। अभी भी तुर्की यूक्रेनी सेना को ड्रोन मुहैया करा रहा है। ऐसे विरोधाभास केवल तुर्की तक ही सीमित नहीं हैं। कभी अमेरिकी सेनाओं को अड्डे देने वाले सऊदी अरब में भी यही हालात हैं। यूक्रेन संकट के दौरान सऊदी शाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से फोन पर बात करने तक से मना कर दिया। ध्यान रहे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इजरायल से अपने संबंध सुधार रहे हैं। यही इस्लामिक जगत की राजनीति में उनका प्रतिद्वंद्वी तुर्की भी कर रहा है। ऐसे समय पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह एक अर्सें से तुर्की को अपना खास दोस्त मान रहा है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तेजी से हो रहा यह बदलाव यही बताता है कि विश्व में बने पुराने गठजोड़ अपने सदस्य देशों के सभी हितों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, जिसके चलते तमाम देश विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने हितों के अनुरूप अलग-अलग नीतियां अपना रहे हैं।
यूक्रेन संकट के बीच गैर-सरकारी हथियारबंद संगठनों को परोक्ष युद्ध में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है। नाटो देश यूक्रेन में रूसी सेना के विरुद्ध ब्लैकवाटर जैसे युद्ध ठेकेदारों और अजोव बटालियन जैसे नवनाजी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। जवाब में रूस ने वेगनर ग्र्रुप जैसी अर्धसैनिक कंपनी को मैदान में उतारा है। ये सब मध्यकाल में यूरोपीय शासकों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध समुद्री डाकुओं के उपयोग की याद दिलाता है। ऐसे में खतरा यह है कि कहीं रूस को काबू करने के चक्कर में पश्चिमी देशों का नवनाजी गुटों का समर्थन यूरोप में फिर से नाजीवाद को न खड़ा कर दे। यूरोप के छोटे देशों और जर्मनी के पुन:शस्त्रीकरण के साथ मजबूत होता नव-नाजीवाद यूरोपीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा साबित होने वाला है। यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि विश्व भर से रूस के विरुद्ध लडऩे के लिए यूक्रेन में इकट्ठे किए जा रहे निजी लड़ाके इस युद्ध के बाद कहां जाएंगे? कहीं ये गुट भी तो वैश्विक सुरक्षा के लिए वैसा ही खतरा तो नहीं बनेंगे जैसा अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरुद्ध लड़े इस्लामिक चरमपंथी बने थे? इन निजी हथियारबंद गुटों के प्रयोग ने नाटो और रूस जैसी बड़ी शक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध ‘डार्क आपरेशंस’ का खतरा बढ़ा दिया है, जिससे अस्थिरता और अधिक बढ़ सकती है।
भूमंडलीकरण पर आधारित बताई जाने वाली वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चुनौती और भी उभर रही है। यह पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी है। यूक्रेन संकट दिखाता है कि ये तथाकथित बहुराष्ट्रीय कंपनियां वास्तव में बहुराष्ट्रीय न होकर अपने मूल देश की विदेश नीति का हथियार ही हैं। जैसे ही अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ा और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो अमेरिकी मूल की इन कंपनियों ने अपने देश की विदेश नीति के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। विश्व की सबसे बड़ी क्रेडिट और डेबिट कार्ड सेवा प्रदाता मास्टरकार्ड और वीजा ने रूस में अपने कार्ड बंद कर दिए। गूगल पे और एपल पे ने भी सेवाएं बंद कर दीं। इससे वहां मेट्रो स्टेशनों और शापिंग माल्स में लंबी कतारें लग गईं। यूट्यूब ने रूसी मीडिया के चैनलों को हटा दिया। गूगल ने अपने प्ले स्टोर की कई सेवाएं रूस में बंद कर दीं। यह सब नाटो देशों की रूस के विरुद्ध आर्थिक युद्ध की घोषणा के बाद रूस के जनजीवन को ठप करने के लिए किया गया। अमेरिका में तो यहां तक मांग उठी कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला रूस में बेची गई अपनी कारों को निष्क्रिय कर दे।
पिछले कुछ समय में विश्व भर में यह प्रचार किया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं, पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते ही कोएनबेस ने 25,000 रूसी खातों को ब्लाक कर दिया। ये सब दिखाता है कि इन तथाकथित बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके शिगूफों पर अधिक निर्भरता और विश्वास कैसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी किसी दिन बड़ा खतरा बन सकती है? ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी है। पुरानी विश्व व्यवस्था वैश्विक उथल-पुथल में बदल रही है, जो लंबे समय तक खिंचने के साथ और तेज भी हो सकती है। इस स्थिति में हमें पश्चिम प्रायोजित इस विमर्श से निकलना होगा कि उसके वर्चस्व वाली वैश्विक व्यवस्था से इतर हर व्यवस्था तो अव्यवस्था होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वर्तमान अस्थिरता की जनक भी पाश्चात्य व्यवस्था ही है।
Date:16-03-22
‘सुप्रीम’ नाराजगी
संपादकीय
वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान मौतों को लेकर सरकारी तंत्र की लापरवाही से तो हर आम और खास परेशान था, मगर मुआवजे को लेकर जिस तरह का भ्रष्ट आचरण देखा गया, वह वाकई तकलीफदेह है। सर्वोच्च अदालत का कोरोना मुआवजे के फर्जी दावों पर नाराजगी जताना निश्चित तौर पर तंत्र की विफलता को पलिक्षित करता है। शीर्ष अदालत का यह कहना कि ‘नैतिकता का इतना पतन होगा, सोचा न था’, लालच और भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलता है। अदालत ने वैसे तो अभी इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया है, मगर इतना जरूर कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से इस मसले की जांच कराई जा सकती है। दरअसल, पूरा खेल डॉक्टरों और मुआवजा पाने वालों के लालच का है। अदालत ने बिना लाग-लपेट के कहा भी कि डॉक्टरों की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करना चिंताजनक है। डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, अगर वे लोग इस तरह से सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर शासन का पूरा ढांचा ढह जाएगा। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में डॉक्टरों की दो तरह की तस्वीर सामने आई थीं। एक तरफ जहां डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहीं कुछ डॉक्टरों और अस्पतालों का अमानवीय और संवेदनहीन चेहरा भी देश के सामने नमूदार हुआ था। अलबत्ता, डॉक्टर बिरादरी से यही उम्मीद हमेशा की जाती है कि वह न तो किसी से पक्षपात करती है न संवेदना के स्तर पर उनमें कोई कमी झलकती है। इस लिहाज से शीर्ष अदालत की डॉक्टरों को लेकर की गई बेहद सख्त टिप्पणी को संजीदगी से समझने की दरकार है। फिलहाल अदालत कोई आदेश जारी करे, इससे पहले खुद उन अस्पतालों को आगे आना चाहिए जहां के डॉक्टरों ने इस तरह का नाजायज काम किया है। अस्पतालों और डॉक्टरों को अपनी विसनीयता बनाए रखने के लिए यह काम अति शीघ्र करना चाहिए। अगर समाज से उनका भरोसा कमजोर होगा तो चीजें और ज्यादा जटिल होती चली जाएगी। मुआवजे को लेकर कई राज्य सरकारें सवालों के घेरे में है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर मारे गए लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा मुआवजा बांटा। यह वाकई भ्रष्टाचार का जीता-जागता नमूना है।
Date:16-03-22
पहनावे की आजादी
संपादकीय
संविधान की रोशनी में जिस न्यायिक फैसले पर सबकी निगाह लगी थी, वह आ गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मजहब के हिसाब से हिजाब पहनने को अनिवार्य नहीं माना है। न्यायालय के अनुसार, यह एक सांस्कृतिक प्रथा है और सामाजिक सुरक्षा के उपायों के तहत वस्त्र के रूप में हिजाब का इस्तेमाल होता है। यह फैसला न केवल संविधान, बल्कि धर्म-पुस्तक की मदद लेते हुए भी दिया गया है। मतलब इस फैसले का न्यायिक और धार्मिक, दोनों आधार है। हिजाब के बहाने न्यायालय ने महिलाओं की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। न्यायालय ने कहा है कि मानव जाति का इतिहास महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की मिसालों से भर पड़ा है। जिस इलाके में और जिस वक्त इस मजहब का अवतरण हुआ था, वह भी कोई अपवाद नहीं था। न्यायालय ने यह भी याद दिला दिया कि इस मजहब की शुरुआत से पहले के युग को जाहिल, बर्बर और अज्ञान के समय के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि परदा प्रथा हर मजहब में पाई जाती है, लेकिन शायद ही कोई आधिकारिक मजहबी पुस्तक होगी, जो परदे या हिजाब की पैरोकारी करती होगी।
मजहब कोई भी हो, लाज-लिहाज की ही चिंता करता है। किसी भी मजहब ने कभी यह नहीं कहा कि किसी को क्या पहनना चाहिए। यही वजह है कि मुस्लिम देशों में भी अलग-अलग लिबास पाए जाते हैं। हर देश में हिजाब या परदा समान रूप से अनिवार्य नहीं है। असली परदा तो व्यवहार का होता है, दिल और आंखों का होता है। किसी भी समाज में उसमें जब कमी आती है, तब पहनावे को थोपने की कवायद होती है। अंकुश बुरे लोगों या गलती करने वालों पर होना चाहिए। जो लड़कियां न्याय की गुहार लिए उच्च न्यायालय गई थीं या जो हिजाब को धार्मिक रूप से अनिवार्य बता रही थीं, उन्हें इस फैसले का आदर करना चाहिए। जो लोग अब भी स्कूल-कॉलेजों में हिजाब के पक्षधर हैं, उन्हें पूरी सजगता और नई तैयारी के साथ उच्चतम न्यायालय में गुहार लगानी चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के तार्किक फैसले को ऊपरी अदालत में नए तथ्यों या तर्कों के साथ ही चुनौती दी जा सकती है।
यह फैसला बेहद संवेदनशील है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र का प्रभाव अब ऐसा है कि कोई भी किसी को ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। किसी पिछड़े समुदाय को दबाकर रखने की साजिश हो या किसी समाज में महिलाओं पर अलग से पाबंदियां लगाने की कोशिश, इन सामाजिक कमियों के अंत की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। शिक्षा और जागरूकता के दौर में सुरक्षा का आश्वासन किसी पहनावे से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कुल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए सुरक्षा का घेरा रहे। यहां हम यह जरूर गुहार लगा सकते हैं कि देश में जो महिलाएं पीड़ित हैं, उन्हें न्यायालय में जल्द से जल्द न्याय मिले। न्याय के प्रति आश्वस्त महिला ही समाज से मुंह नहीं चुगाएगी, और वह जब सामने आएगी, तो दूसरी तमाम महिलाओं को प्रेरित करेगी। वैसे भी, भारत में हिजाब पर कोई रोक नहीं है, और न लगने वाली है। उदार भारतीय जीवन शैली में समय के अनुरूप पहनावे बदलते रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। लेकिन जहां तक लो और कॉलेजों में पहनावे की बात है, तो यहां एकरूपता जरूरी है, ताकि अनुशासन बना रहे और परस्पर भेद के बीज बचपन में ही अंकुरित न होने लगें।