(20-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:20-01-22
Broken houses
MP, MLA suspensions have become cross-party blunt instruments of maximalist power politics
TOI Editorials
The Supreme Court’s warning that the Maharashtra assembly’s suspension of 12 BJP MLAs for one year represents a “danger to democracy” has a much wider resonance. Suspensions are now all too frequent, irrespective of party. Citing statutory parallels like Election Commission having to conduct polls within six months of a seat falling vacant, SC suggested suspensions shouldn’t be longer. SC also noted that since suspensions are aimed at ensuring smooth conduct of House business, extending them beyond the ongoing session would be “irrational”.
The SC bench was especially worried about governments with slender majority misusing this provision. But intolerance to dissent is the bigger malaise. Last month, 11 BJP MLAs were suspended in Chhattisgarh. And 12 Rajya Sabha members were suspended in the winter session for alleged misbehaviour during the monsoon session. It served no purpose in mitigating disruptions or bridging the political divide. The opposition complained the action contravened House business rules, which only allowed for suspension for the remainder of the session, not for the next session. Disinclination of treasury benches to debate issues inconvenient to governments and opposition’s insistence on the same have ruptured parliamentary protocols leading to frequent bedlam and, of late, intemperate conduct.
Presiding officers are responsible for ensuring government’s legislative business is transacted smoothly with keen House participation. For the twain to meet, they need to eschew partisan conduct. But that’s tough given the maximalist tendency of contemporary politics. SC is signaling that suspensions must be kept short and preferably for only the ongoing session. Given that blame for disruptions lies on all fronts, using suspension as a punitive tool can affect every party. Netas often complain the judiciary isn’t respecting the separation of powers doctrine. Internal matters of House functioning would normally be no-go areas. Ironically, legislative conduct that can be termed unconstitutional or illegal is erasing this lakshman rekha for judicial review too. When the legislature forgets democratic decorum, such systemic googlies are inevitable.
Date:20-01-22
Germany Will Speak Up For Rules-based Order
India is not only a democratic friend and strategic partner but also an important naval power
Ahead of German frigate Bayern’s arrival in India, Ambassador Walter J Lindner spoke to Sachin Parashar about the deployment of the warship in the Indo-Pacific following Berlin’s announcement of its policy for the region, India’s role and also Germany’s ties with China:
A German frigate is docking in Mumbai after having crossed the South China Sea for the first time in two decades. What’s the significance of Bayern’s deployment?
The port call of the Bayern in Mumbai, the last call on the frigate’s seven-month voyage through the region, is a visit among friends. It also shows the importance of the Indo-Pacific for Germany, and for Europe. We, along with our European partners, have seen that a economic centre is gravitating towards the Indo-Pacific. India is a key player in partner and long-standing democratic friend. The visit also underlines the German Indo-Pacific guidelines and is in line with the new EU Indo-Pacific Advocate peace, free navigation and maintenance of rules-based international order. For all the people of this region as well as of Europe it is essential that sea routes stay open for solved peacefully on the basis of international law.
There have been conflicting signs from the coalition government on Germany’s approach to China. How does Germany hope to play a more important role in ensuring a rules-based international order in the Indo-Pacific?
China, just like India, is an important
part of the Indo-Pacific region. China has been and remains a key partner. At the same time, China is an economic competitor, a partner infighting global challenges and a systemic rival in the international rules-based system. There are important values and interests where we differ. Example: We will stand up for the principle of free navigation. We will speak up whenever rules-based order is challenged and whenever countries try to place the law of power over the power of law. On its journey, the Bayern passed the South China Sea. The Bayern also conducted joint naval exercises with partners such as India, Australia and Japan. The frigate participated in a monitoring operation to enforce the arms embargo against North Korea. This shows Germany contributes and plays its part to hold up the rules-based international order.
What role does Germany see India playing in fulfilling some of the objectives mentioned in your Indo-Pacific policy guidelines?
India is not only a democratic friend and like-minded strategic partner of Germany but of course also an important naval power. India plays a very active role in securing freedom and prosperity in the Indo-Pacific region. Through the SAGAR (Security and Growth for all in the Region) strategy announced by Prime Minister Narendra Modi, it contributes to better connectivity, also to peaceful and sustainable growth for the benefit of all people in this region. Our two navies undertook a joint passing exercise in the Gulf of Aden in August. We hold regular meetings of our two military commands. India and Germany share a common understanding: Conflicts must be resolved peacefully based on international law. We all hope that the free-trade negotiations between India and the EU will also make progress in the coming months – this would send an important signal for free trade and against protectionism. While trade relations are solid, there is still a huge potential, even more so when we compare them with other partners in the region. We are also looking at strengthening the constructive IndoEuropean cooperation at the World Trade Organisation. With the new EU’s Global Gateway Programme, we offer fresh investment opportunities for fair and transparent conditions.
The PM and the Chancellor spoke about launching new initiatives on climate and green energy to enable both countries to meet their international commitments. Please elaborate.
Germany as the biggest economy in Europe and India as an Asian economic powerhouse (soon to be most populated country in the world) are natural partners to work together on climate change – we must act now, COP26 has once more proven the urgency of the matter! Germany will help India in bringing down its CO2 emissions, particularly by phasing down coal and expanding renewable energies. In the bilateral Indo-German government negotiations on development cooperation in November 2021, we have agreed to strengthen and widen our Germany is already supporting India in the field of renewable energy and energy transport – our current portfolio is almost €12 billion. A new promising field for joint action – next to generation and transmission of renewable energy – is the use of green hydrogen – we are right now beginning to look into this potential.
Date:20-01-22
Course Correction For the Bad Bank
Need to ameliorate the fear of bankers
ET Editorials
The ‘bad bank’ is a good idea. High-street lenders can focus on core businesses when the bad bank acquires their toxic loans and chases truant borrowers. The proposal, after being tossed around for seven years, was revived in 2020 and announced in the FY2022 budget. Amid fears that Covid would deepen stress, a bad bank sponsored by large lenders and backed by GoI came across as a remedy to a big, knotty problem. Out of the banks’ gross non-performing assets (NPAs) of ₹8 lakh crore, the new entity was expected to take over ₹2 lakh crore. Budget 2022 is around the corner. But the bad bank is stuck in a flawed structure devised without allegedly adequate consultation with RBI and shaped by a fear psychosis among bankers that deals to resolve sticky loans could come back to haunt them later.
The genesis of the problem is a twin-company set-up: a public sector banks (PSB)-controlled asset reconstruction company (ARC) operating as the bad bank, along with a private sector company engaged in recovering bad loans, spotting credible investors to turn around troubled borrowers. PSBs want RBI to recognise, perhaps even regulate, the private company so that loan resolution deals aren’t questioned by agencies like the CBI. But the law does not provide for RBI regulation of a private company that resolves loans without being an ARC. RBI wants to confine its role to regulating the bad bank for which it had issued the ARC licence. Like other ARCs in India, RBI would like the bad bank to take full responsibility for NPA acquisition as well as resolution. However, the paranoia of bankers, whose colleagues had been arrested and interrogated by police and central agencies for past decisions,is understandable.
A way out of this muddle is difficult without GoI’s intervention. The finance ministry should quickly sort out this imbroglio in discussion with key stakeholders and help to create a bad bank framework acceptable to RBI and banks. The coming budget should make a course correction — even if it means altering a plan laid down in the last one.
Date:20-01-22
Democratise and empower city governments
The general approach towards urban empowerment, including financial capabilities, has remained piecemeal in India
Tikender Singh Panwar is a former directly elected Deputy Mayor of Shimla and an urban practitioner. He is also a senior Fellow with the Impact and Policy Research Institute (IMPRI), Delhi
The Reserve Bank of India (RBI) in a report, “State Finances, Study of Budgets of 2021-22”, released in November 2021, wrote: “With the third-tier governments in India playing a frontline role in combating the pandemic by implementing containment strategies, healthcare,… their finances have come under severe strain, forcing them to cut down expenditures and mobilise funding from various sources.”
The RBI further commented that the functional autonomy of civic bodies must increase and their governance structure strengthened. This could happen by ‘empowering them financially through higher resource availability’.
It is interesting that the RBI did echo the recommendations of the 15th Finance Commission report on local bodies that emphasised city governance structures and financial empowerment. The addition in the RBI report is from the praxis and the objective reality from during the novel coronavirus pandemic — which continues even now.
However, there is only partial truth in the report. The emphasis is on resource availability, but how this will happen is not highlighted. At the most, it speaks only about generating more resources at the local level.
The essence
While correctly identifying the role of the city governments in meeting the challenges the pandemic has thrown up, the report also points to the draining of resources. An RBI survey of 221 municipal corporations (2020-21) revealed that more than 70% saw a decline in revenues; in contrast, their expenditure rose by almost 71.2%.
The RBI report also highlights the limited coverage of property tax and its failure in shoring up municipal corporation revenues. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) data show that India has the lowest property tax collection rate in the world — i.e., property tax to GDP ratio. But this explains only one part of the story.
An old problem continues
During the pandemic, while leaders from the Prime Minister to Chief Ministers to District Magistrate were seen taking a call on disaster mitigation strategies, city mayors were found missing. Why? Because under the disaster management plan of action, cities are at the forefront to fight the pandemic; however, the elected leadership finds no place in them. It is not just in disaster mitigation. The old approach of treating cities as adjuncts of State governments continues to dominate the policy paradigm.
The general approach towards urban empowerment has remained piecemeal in India. Urban development is a state subject, which is more linked to political and democratic movements in States. The first intervention to understand ‘the urban’ (though there are references in the Five Year plans) and plan with a pan-Indian vision took place in the 1980s when the National Commission On Urbanisation was formed with Charles Correa as its chairperson.
Another important intervention was in the first half of the 1990s with the Constitution 73rd and 74th Amendments. The latter refers to urban reforms — empowering urban local bodies to perform 18 functions listed in the 12th Schedule. But this was also the period of neo-liberal reforms, so the generation of own resources and a slow withdrawal of the state could be witnessed.
Though the democratic transfer of 18 subjects was an important element, and necessary, there was, however, no mention of financial empowerment. It was linked more to the idea of “competitive cites” to attract investments in the urban centres by making their structures and land laws flexible. We now know that not much investment has happened, and cities have not really been able to enhance their financial capabilities.
The only exception to the rule has been the people’s plan model of Kerala where 40% of the State’s plan budget was for local bodies (directly) with a transfer of important subjects such as planning, etc. This paved the way for a new dimension to urban governance.
Functional autonomy
The RBI report has been right in highlighting that functional autonomy of city governments must be allowed. But this should happen with three F’s: the transfer of ‘functions, finances and functionaries’ to city governments. Without these, functional autonomy would be empty rhetoric. There are nearly 5,000 statutory towns and an equal number of census towns in India. Nearly 35% of the population lives in urban centres. And, nearly two-thirds of the country’s GDP stems from cities and almost 90% of government revenue flows from urban centres.
Before value added tax and other centralised taxation systems, one of the major earnings of cities used to be from octroi. In fact, Pimpri-Chinchwad and Pune are examples of two very high revenue-earning municipalities dependent on octroi, as both cities have strong bases of industrial production. But this source of revenue collection was taken away by the State and the central governments. Instead, finance commissions recommended grants to urban local bodies based on a formula of demographic profile. Previously, while almost 55% of the total revenue expenditure of urban centres was met by octroi (e.g., Shimla), now, the grant covers only 15% of expenditure. In such a situation, it is difficult for the towns to sustain their ability to perform their bare minimum functions, especially with the latest Pay Commission recommendations.
This has resulted in a vicious circle of burdening people more with taxes and further privatisation/outsourcing of the services of the municipalities. This is a pan-India phenomenon and the grading of cities and urban policies are linked to this.
Now with Goods and Services Tax, the ability to tax has been ‘completely robbed’; cities find themselves in a worse state than States.
The often-cited example is how cities in the Scandinavian countries manage their functions well — from city planning to mobility to waste management. But the truth is that a chunk of the income-tax from citizens is given to city governments. Imagine cities such as large urban agglomerates in India getting a percentage of income tax for managing the affairs of urban places. It would be phenomenal!
A committee formed under the United Progressive Alliance (under the Ministry of Housing and Urban Development to review the 74th constitutional amendment), recommended that 10% of income-tax collected from the cities was to be given back to them as a direct revenue grant from the central government. Alas, it was never taken into consideration.
What needs to be done? Cities must be treated as important centres of governance, where democratic decentralisation can bring in amazing results (as seen in Kerala). There will be transparency and adequate participation of the people.
Second, cities should not be considered as entrepreneurship spaces where the sole driving force is to make them competitive to attract investments. We have seen how fallacious this argument is. They must be considered as spaces for planned development by giving adequate attention to resources.
Our cities are hardly prepared for the impact of climate change; nor do they have adaptive strategies. The resources required for quantitative and qualitative data must be immediately provided to the cities to ensure a disaster risk reduction plan keeping vulnerable communities in mind.
Nothing ‘smart’
Fourth, a piecemeal approach such as the concept of ‘smart cities’ must be shunned altogether. This approach further widens the gap between different sets of people. Rather, the grants from the Centre must be enhanced and cities asked to draw up their plans themselves based on priority seeking from city residents. Cities are people, as they say, and people must be a part of the decision-making process.
Fifth, leadership in the cities must be elected for a term of five years. In some cities, the term of the mayor is for a year! Likewise, the third F, i.e., functionaries, must be transferred to the cities with a permanent cadre.
Thus, in this exercise by the RBI, the good part is that there has least been a mention of cities, with local bodies as important centres of governance.
Date:20-01-22
वर्चुअल प्रचार ने इस नए मुद्दे पर सोचने का अवसर दिया है
संपादकीय
मतदाताओं को सरकारों के काम-काज के आधार पर और अन्य विकल्पों को देखते हुए हर पांच साल में सरकार चुननी होती है। चुनाव कराने के पीछे राजनीति-शास्त्र का मुख्य सिद्धांत होता है ‘गवर्नमेंट बाई डिस्कशन।’ (विमर्श के जरिए शासन) प्रजातंत्र चूंकि राजतंत्र से अलग है और साथ ही चुनाव का मतलब हमेशा के लिए किसी दल को शासन का ठेका देना नहीं होता, लिहाजा जनमत के लिए पांच साल की मियाद रखी गई है। इस काल में लगातार सरकार और विपक्ष जनमत को अपने पाले में करने के लिए जन-धरातल पर सभा, रैली, नुक्कड़ सभाएं और चौपाल के माध्यमों से एक-दूसरे के गुण-दोषों की चर्चा करते रहते हैं। सरकारें अपना काम अपनी मशीनरी- विज्ञापन के जरिये दिखाती हैं। अब अगर पांच साल यह सब कुछ होता रहा हो तो क्या यह उचित नहीं कि चुनाव-काल में किसी भी किस्म का प्रचार प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि जनता सम्यक भाव से बगैर किसी शोर-शराबे के आकलन करे? फिर अगर सरकारें पांच साल काम करती रही हैं तो जनता से अच्छा उसका लाभ किसको मिला होगा? क्या भोगे हुए यथार्थ से ज्यादा पावरफुल होता है ‘नेताओं का 50 कारों और अनेक पुलिस सायरनों के साथ आना और आम जनता की शांति में दखल देना? प्रचार-शून्य चुनाव के अन्य फायदे देखें। ब्लैकमनी का प्रचलन कम होगा, जिससे ये नेता गरीबों-अशिक्षितों के वोट खरीदते हैं। मानव-श्रम की बर्बादी लगभग नगण्य होगी और रोजी-रोटी से वंचित युवा राजनीति के फैक्ट्री के असमय प्रोडक्ट बनने से बचकर कुछ काम-धाम करने की सोचेंगे। भारत में एक आकलन के अनुसार हर 15 परिवार में कम से कम एक व्यक्ति इस भारतीय राजनीति की फैक्ट्री का उत्पाद है जो सुबह से सफेद कुर्ता-पायजामा पहन घर से अनुत्पादक ‘राजनीति’ में आ जाता है। पांच राज्यों के वर्चुअल प्रचार ने इस मुद्दे पर सोचने का अवसर दिया है।
Date:20-01-22
डिजिटल युग में चुनाव आयोग की लाचारी
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक
ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट के अनुसार 2153 अरबपतियों के पास विश्व के 60 फीसदी यानी 4.6 अरब लोगों के बराबर धन-संपत्ति है। महामारी के पिछले एक साल में भारत में 44 अरबपति बढ़े, लेकिन 84 फीसदी परिवारों की आमदनी कम हो गई है। असमानता क्यों बढ़ रही है, इसे समझने के लिए जटिल अर्थशास्त्र या रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुक्त अर्थव्यवस्था और उदारीकरण के नाम पर धनकुबेरों को कानून और टैक्स के दायरे से बाहर रखते हुए आम जनता को नियमों के जंजाल में जकड़ दिया जाय तो गरीबी, असमानता और बेरोजगारी बढ़ेगी ही। इसलिए चुनावी राज्यों में नेताओं के भाषण और आगामी बजट दोनों के ही लिहाज से ऑक्सफैम रिपोर्ट के निष्कर्ष अहम हैं।
इस बात को नवीनतम वाकयों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उज्जैन में एक युवा लड़की की दुखद मृत्यु के बाद पुलिस और प्रशासन ने बैन किए गए चाइनीज मांझा को बेंचने वाले छुटभैयों के घर-दुकान को आनन-फानन में नेस्तनाबूद कर दिया। खतरनाक मांझा फैक्ट्री में बनता है या फिर विदेशों से इंपोर्ट होता है। उसके बावजूद फैक्ट्री मालिक, इंपोर्टर और थोक विक्रेता के खिलाफ झटपट न्याय की कार्रवाई नहीं की गई। मांझे की ही तरह मोबाइल गेम की लत का शिकार होकर पिछले हफ्ते एक बच्चे ने भोपाल में आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने मोबाइल गेम पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाने का बयान जारी कर दिया। क्या आत्महत्या के मामले में गेमिंग कंपनियों के मालिकों को बयान देने के लिए हाज़िर होने को पुलिस विवश कर सकती है? गेमिंग इंडस्ट्री के नाम पर बड़े-बड़े यूनिकॉर्न खड़े हो रहे हैं और केंद्र सरकार ने इस बारे में सख्त नियम नहीं बनाए। तो फिर गेमिंग कंपनी के ऊपर सख्त कारवाई दूर की कौड़ी ही लगती है।
चुनावों से विधायक और सांसदों के उस शासक वर्ग का चयन होता है, जिसे असमानता और जनता के बढ़ते दुखों के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, लेकिन कानूनों को धता बताकर जीतने वाले विधायक और सांसदों से कानून के शासन को लागू करने की अपेक्षा कैसे की जाए? पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में रैलियों और रोड शो में नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। चुनाव आयोग की चुप्पी पर अदालतों ने लताड़ लगाईं। तो इस बार चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाकर अपनी शक्ति और अधिकारों के इस्तेमाल की सही मिसाल पेश की। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को लोकतंत्र का रेगुलेटर माना जा सकता है। पांच राज्यों के चुनावों में आयोग संवैधानिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सही और सफल साबित हो रहा है या नहीं? इसे चार पहलुओं से समझने की जरूरत है-
पहला, आधार-वोटर लिस्ट का डाटा। पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में चुनावी सुधार विधेयक पारित किया गया। उसके तहत वोटर कार्ड को आधार से ऐच्छिक तौर पर जोड़ने के लिए कानून में बदलाव किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सब्सिडी जैसे कुछेक क्षेत्रों के अलावा आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अगर आधार को वोटर लिस्ट के साथ अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कानून नहीं बना तो फर्जी वोटरों की समस्या कैसे खत्म होगी? यदि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण ही मुख्य उद्देश्य है, तो सारे डुप्लीकेट नामों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से हासिल करके, आयोग उनकी विशेष पड़ताल और छानबीन कर सकता है। कैंब्रिज एनालिटिका मामले से जाहिर है कि राजनीतिक दल और निजी कंपनियां डाटा के माध्यम से चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। देश में लगभग 92 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है और 132 करोड़ लोग आधार से जुड़े हैं। ये दोनों डाटा मिलकर संसार का सबसे बड़ा डाटाबैंक बन जाएंगे। लेकिन इस डाटा से चुनावी सिस्टम प्रभावित नहीं हो, ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार और चुनाव आयोग ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई।
दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए आयोग ने ठोस कदम नहीं उठाए। दूसरी तरफ अनेक चुनावी सुधारों पर कानून बनाने का काम पिछले कई दशकों से लंबित है। पेड न्यूज और गलत हलफनामा पर भ्रष्ट आचरण का अपराध, वोटों की खरीद-फरोख्त को संज्ञेय अपराध बनाना, राजनीतिक दलों का डिरजिस्ट्रेशन, पार्टियों के खातों का वैधानिक ऑडिट जैसे कई मामलों पर सरकार और संसद ने जब कानून नहीं बनाए तो आयोग उन पर लोगों से सार्वजनिक परामर्श क्यों नहीं करता?
तीसरा, वीआईपी नेताओं पर कानून लागू करना। ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी करने पर प्रधानमंत्री जॉनसन से जनता इस्तीफा मांग रही है। लेकिन भारत में सभी पार्टियों के नेता खुद को कानून से परे ही मानते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भीड़ और नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल की जनसंपर्क यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन हजारों ऐसी सभाएं जारी हैं। सभी दलों के नेता मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ रोकने के लिए बनाए गए नियमों को खुलेआम तोड़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर दिल्ली में पिछले 20 दिनों में ही 18 हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालान और एफआईआर की कार्रवाई हुई है। चुनावों के समय नेताओं के सारे कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। नियमों के उल्लंघन पर प्रति व्यक्ति दो हजार रुपए का तत्काल जुर्माना लगाया जाय तो फिर वीआईपी नेताओं को जनता की पीड़ा की समझ के साथ कानून का भी अहसास होगा।
चौथा, चुनावों में डिजिटल प्रचार। डिजिटल जाल से वोटरों को फंसाने के लिए फेसबुक के लाखों पेज, व्हाट्सएप के लाखों ग्रुप और टि्वटर में हजारों हैशटैग ट्रेंडिंग का पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। देश में लगभग 10 लाख चुनावी बूथ हैं, जहां पर औसतन 4 दलों का प्रभाव होता है। उस लिहाज से लगभग 40 लाख लोग, दलों की आईटी सेना और सोशल मीडिया टीम से जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने परंपरागत चाय, समोसे, पानी और फूलमाला के लिए रेट कार्ड जारी कर दिया। लेकिन डिजिटल में हो रहे खरबों रुपए के काले धन के खर्च की मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं बनाया। सोशल मीडिया के खर्च की जवाबदेही और आईटी सेना के लठैतों को काबू करने के लिए के एन गोविंदाचार्य के प्रतिवेदन पर 2013 में जो नियम बने थे, उन्हें विदेशी कंपनियों के दबाव में दो साल पहले तिलांजलि दे दी गई। गरीब वाहन मालिक और निरीह प्रिंटरों पर आयोग का डंडा खूब चलता है। लेकिन फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियों ने अपने ही नियमन के लिए स्वयंभू तरीके से कोड जारी कर दिया, जो स्वैच्छिक है और जिसकी कोई कानूनी वैधता भी नहीं है।
Date:20-01-22
चुनाव सुधारों को गति देने का समय
रसाल सिंह, ( लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं )
जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव सुधारों की मांग भी तेज हो जाती है। ऐसी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में निर्णायक पहल करते हुए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोडऩे, पंचायत एवं निकाय चुनावों और विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों की मतदाता सूचियों को एक करने, नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में एक वर्ष में कई बार शामिल करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये सुधार आवश्यक थे, लेकिन इसके साथ ही अन्य सुधार भी अपेक्षित हैं। भारत में अनेक लोगों का नाम जाने-अनजाने एकाधिक जगहों पर मतदाता सूची में शामिल होता है। इससे न सिर्फ एक व्यक्ति एक मत के संवैधानिक प्रविधान का उल्लंघन होता है, बल्कि वास्तविक जनादेश का भी हरण हो जाता है। इससे मतदान का सही प्रतिशत पता करना भी मुश्किल होता है। चुनाव आयोग इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील था, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़कर फर्जी मतदाताओं का उन्मूलन किया जा सकेगा।
दूसरा निर्णय पंचायत/निकाय चुनावों और विधानसभा/ लोकसभा चुनावों की मतदाता सूचियों को एक करने का है। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में पंचायत/निकाय चुनावों और विधानसभा/ लोकसभा चुनावों में अलग-अलग मतदाता सूचियों का प्रयोग किया जाता है। पंचायत/निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों का निर्माण संबंधित राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। राज्य चुनाव आयोगों के पास केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई सूची को पंचायत/निकाय चुनाव के लिए प्रयोग करने का अधिकार होने के बावजूद कई राज्यों में ऐसा नहीं किया जाता था। मतदाता सूची का नवीनीकरण अत्यंत जटिल, श्रमसाध्य और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए इस कार्य को दो बार करने की जगह एक बार ही ठीक से कराना अधिक तर्कसंगत है। एक ही मतदाता सूची को पंचायत/निकाय चुनावों, विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के लिए प्रयोग करने से धन और मानव श्रम की बचत हो सकेगी। इस बचत को अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। इस बात को समझते हुए ही अनेक राज्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची को ही पंचायत/निकाय चुनावों के लिए प्रयोग करते हैं। अब यह कार्य देश भर में अनिवार्यत: हो सकेगा। पंचायत/निकाय चुनावों में वार्ड प्रतिनिधियों का भी चुनाव होता है। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली मतदाता सूची में वार्ड का कालम बढ़ाकर वार्ड प्रतिनिधियों का चुनाव भी सफलतापूर्वक कराया जा सकता है।
अभी तक प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता था। इससे दो जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच 18 वर्ष के होने वाले मतदाताओं को एक वर्ष तक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 वर्ष की आयु निर्धारण के लिए एक जनवरी के अलावा संबंधित वर्ष की एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर की तिथियां भी तय की हैं। निश्चय ही केंद्र सरकार के ये तीन निर्णय चुनाव सुधार का मार्ग प्रशस्त करेंगे और भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं।
आज पैसे के बल पर चुनाव जीतने वालों और आपराधिक प्रवृत्ति वालों ने भारतीय लोकतंत्र को बंधक सा बना लिया है। उसे उनके पंजों से मुक्त करने के लिए कठोर प्रविधान करने की आवश्यकता है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की एकाधिक रपटों में ग्राम पंचायतों से लेकर संसद में धनपतियों और दागी नेताओं की भरमार पर चिंता व्यक्त की गई है। आज साफ-सुथरे और सीधे-सच्चे आदमी का चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं है। इसीलिए संसद और विधानसभाएं दागी नेताओं की आरामगाह बन रही हैं। गलत शपथ पत्र देने वाले और अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक या कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दूसरा चुनाव लड़ने पर रोक, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता, भड़काऊ बयान देने और लोकलुभावन घोषणाएं करने वाले प्रत्याशियों/दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चुनावी घोषणापत्र को शपथपत्र की तरह न्यायिक दस्तावेज बनाने, दलबदल करने वालों और उनके परिजनों के लिए पांच साल तक नई पार्टी/सरकार में पद लेने पर रोक जैसे प्रविधान भी अति आवश्यक हैं। न सिर्फ दलबदल करने वाले प्रत्याशी, बल्कि उसके परिवार के लिए भी पांच साल का कूल-इन पीरियड अनिवार्य किया जाना चाहिए। संपत्ति के विवरण और कूल इन पीरियड संबंधी प्रविधानों के लिए परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार किया जाना चाहिए।
मतदाताओं के नाम और मतदाता सूचियों के दोहराव को रोकने के लिए किए गए प्रविधानों की तरह चुनाव-प्रक्रिया के दोहराव को रोकने की दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। एक देश-एक चुनाव इस दोहराव का सही समाधान है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराकर श्रम, समय और संसाधनों की बड़ी बचत की जा सकती है। भारत में समय-समय पर चुनाव सुधार होते रहे हैं, लेकिन अब उनकी गति तेज करने का वक्त है। समयानुसार सुधार जीवंतता का लक्षण है। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था विकासशील और गतिशील है। उसे नई-नई चुनौतियों से दो-चार होना पड़ता है। इसलिए उसमें समयानुसार सुधार करते रहना अपरिहार्य है।
Date:20-01-22
नए प्रयोगों से बदल जाएगा वर्तमान और भविष्य
देवांशु दत्ता
कोविड-19 महामारी से आई त्रासदी के बाद वर्ष 2020 और 2021 को लेकर जन मानस के मन में एक अलग धारणा बनी है। वे इन दोनों वर्षों को मानव इतिहास के अब तक के सबसे दुखद वर्षों में गिन रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने सभी लोगों को प्रभावित किया है। यात्रा एवं आतिथ्य क्षेत्र तो इस महामारी की वजह से तबाह हो चुके हैं और लोग एक दूसरे से दूरी बरतते हुए कार्यालय एवं रोजमर्रा के कार्य निपटाने के लिए विवश हो गए हैं। मगर इस महामारी की वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी स्तर पर नवोन्मेष हुए हैं। इनमें कुछ नवोन्मेष 2022 में भी जारी रहेंगे जिनके कई फायदे सामने आएंगे। कुछ क्षेत्रों में तो कोविड-19 महामारी के बाद भी नई खोज एवं आजमाइश का सिलसिला लगातार चल रहा है।
कुछ ऐसी तकनीक की चर्चा करनी जरूरी है जो वर्ष 2022 में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मेसेंजर आरएनए तकनीक इन्हीं में से एक है। कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए प्रयोगशालाओं में लगातार काम चलते रहे और इसकी क्रम में एम-आरएनए टीकों का विकास हो पाया। परंपरागत टीकों के जरिये शरीर में मृत या कमजोर वायरस दिया जाता है। शरीर वायरस को दुश्मन जानकर आक्रमण करता है और प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है। यहां समस्या यह है कि वायरस को पहले तैयार कर इसे मारना होता है जो अपने आप में काफी पेचीदा है। एमआरएनए तकनीक आधारित टीका शरीर को कोविड-19 के लक्षणों वाले वायरस तैयार करने का निर्देश देता है जिससे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है। वायरस वास्तविक रूप में कभी शरीर में प्रवेश नहीं करता है। एमआरएनए टीके तेजी से बड़ी संख्या में तैयार किए जा सकते हैं। हमने एआरएनए टीकों के बारे में काफी कुछ सीखा है और बड़ी मात्रा में उन्हें तैयार किया है। इन टीकों को लेकर लोगों के मन में भरोसा भी बढ़ गया है। जीका, रैबीज आदि बीमारियों से लडऩे के लिए यही तकनीक अपनाई जा सकती है। हमने मोटे तौर पर सभी टीकों के बारे में काफी जानकारियां अर्जित की हैं। बच्चों को मलेरिया से सुरक्षा देने वाला टीका पिछले साल आम लोगों के लिए उतारा गया था और कैंसर के इलाज के टीके भी तैयार करने के लिए खोज जारी है। ये टीके कैंसर से ठीक हो चुके लोगों में दोबारा यह बीमारी फैलने से रोकने में मदद कर सकता है।
अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण: आने वाले समय में हृदय गति नियंत्रित करने वाले पेसमेकर ब्लूटूथ से चलेंगे और पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य स्वास्थ्य उपकरण भी नई तकनीकों से लैसे होंगे। इसका मतलब हुआ कि इन उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर स्मार्टफोन के जरिये दूर से ही आसानी से नजर रखी जा सकती है। ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के खंड में किए गए ये नवोन्मेष अब एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और कोविड-19 महामारी में यह प्रक्रिया तेज हो गई है।
सैटेलाइट इंटरनेट: भारत में लगभग 45 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। मगर उन करीब 80 करोड़ लोगों का क्या जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं? उन्हें ‘डिजिटल इंडिया’ का लाभ कैसे मिल पाएगा? हिमालय की गोद में बसे क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत या नीलगिरी पहाड़ी जैसे क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाना काफी कठिन है। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से यहां ढांचा विकसित करना काफी खर्चीला है। मगर उपग्रह की मदद से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच आसान बनाई जा सकती है। एक बार फिर कोविड महामारी की वजह से इन तकनीकों के लिए ढांचा तैयार करने की मांग जरूरी बढ़ गई होगी।
डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग: कोविड-19 से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में इस तकनीक को मिली-जुली सफलता मिली है। मगर सफलता और विफलता दोनों से सीख ली जा सकती है। यह इतना उपयोगी है कि तानाशाही शासन भी राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखने के लिए डिजिटल माध्यम आधारित तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जीपीटी-3: यह कार्यक्रम मनुष्य की तरह वार्तालाप करने की क्षमता के परीक्षण से गुजर चुका है। जेनेरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर-3 डीप लर्निंग (मशीन लर्निंग और कृत्रिम मेधा का एक प्रकार है जिसमें मनुष्य की तरह की कुछ खास चीजें सीखने का प्रयास किया जाता है) का इस्तेमाल कर स्वाभाविक भाषा शब्द तैयार कर सकता है। कभी-कभी यह तकनीक असफल भी हो जाती है। यह उन कठिनाइयों की तरफ भी ध्यान खींचता है जिनसे कृत्रिम मेधा पर शोध करने वाले शोधकर्ता जूझ रहे हैं।
हरित हाइड्रोजन: ग्रीन या हरित हाइड्रोजन जल्द ही वाणिज्यिक क्षेत्र के एक वास्तविकता बन सकता है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ होता है। उदाहरण के लिए सौर बिजली की मदद से जल में विद्युत प्रवाहित कर इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर दिया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल सेल्स तैयार करने में हो सकता है। इसके लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इस प्रक्रिया के अंत में शुद्ध जल भी मिलता है। उद्योग जगत में हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो हो रहा है मगर इसमें कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। इसे देखते हुए हरित हाइड्रोजन के लिए संभावनाएं अधिक दिख रही हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन: वाहन उद्योग के लिए पिछले दो वर्ष कठिन रहे हैं। चिप की कमी और मांग सुस्त रहने से वाहन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मगर अब कोविड महामारी के बीच शारीरिक दूरी अधिक से अधिक बरते जाने के बीच सस्ते दोपहिया वाहन और सार्वजनिक परिवहन की मांग अधिक हो गई है। भविष्य में ये दोपहिया वाहन बिजली से चलेंगे और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
टिकटॉक: भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद टिकटॉक दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला ऐप बन चुका है। भारत सरकार के प्रतिबंध के बाद 45 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टिकटॉक का सफर शानदार रहा है और अब शोधकर्ता एवं सोशल मीडिया कंपनियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर टिकटॉक कैसे यह सब कर पाया।
Date:20-01-22
उपभोक्ता के हित और कानून
योगेश कुमार गोयल
केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार को नए सिरे से तय किया गया है। केंद्र ने यह बदलाव उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 अधिसूचित किया है। दरअसल अभी तक जिला उपभोक्ता आयोग को एक करोड़ रुपए तक के मामलों की शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार था, जबकि राज्य उपभोक्ता आयोग को एक से दस करोड़ और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दस करोड़ रुपए से ज्यादा की शिकायतों की सुनवाई का अधिकार था। नए प्रावधानों के मुताबिक अब जिला आयोग को पचास लाख, राज्य आयोग को पचास लाख से दो करोड़ और राष्ट्रीय आयोग को दो करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उत्पादों तथा सेवाओं से संबंधित शिकायतें सुनने का अधिकार होगा। दरअसल केंद्र का तर्क है कि पुराने नियमों के तहत शिकायतों की सुनवाई की ऊंची सीमा रखे जाने से जिला और राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के पास मामले काफी बढ़ गए थे और ये बदलाव उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए किए गए हैं।
वैसे तो बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून बनाए गए। लेकिन जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, तब से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित व कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही, साथ ही उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां व प्रतिष्ठान भी अपनी सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रति सचेत हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उपभोक्ता का शोषण होने का सिलसिला थमा नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद भी उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर मांग उठती रही। आखिरकार 20 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019’ (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया। संसद ने वर्ष 2019 में ही ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019’ को मंजूरी दे दी थी और नया कानून पहले जनवरी 2020 में और फिर बाद में मार्च 2020 में लागू किया जाना तय किया गया।
लेकिन मार्च में कोरोना महामारी की दस्तक और फिर पूर्णबंदी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अंतत: 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता कानून अस्तित्व में आया और ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बने नए कानून ने चौंतीस साल पुराने ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986’ का स्थान लिया। नए कानून के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपए तक के मामले, जबकि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक करोड़ से दस करोड़ तक के और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दस करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई का प्रावधान किया गया। अब नई अधिसूचना के तहत इसी आर्थिक क्षेत्राधिकार को नए सिरे से निर्धारित किया गया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों में पूछताछ और जांच करने के लिए उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक सलाहकार निकाय के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नए कानून में खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाली कंपनियों और भ्रामक विज्ञापनों पर निर्माता तथा विज्ञापन करने वाले पर जुर्माने और सख्त सजा जैसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक कंपनी अपने जिस उत्पाद का प्रचार कर रही है, वह वास्तव में उसी गुणवत्ता वाला है या नहीं, इसकी जवाबदेही विज्ञापन करने वाले की भी होगी। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर उपभोक्ता कानून में सीसीपीए को अधिकार दिया गया है कि वह जिम्मेदार व्यक्तियों को दो से पांच साल की सजा के साथ कंपनी पर दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सके। यही नहीं, बड़े और ज्यादा गंभीर मामलों में जुर्माने की राशि पचास लाख रुपए तक भी संभव है। सीसीपीए के पास उपभोक्ता अधिकारों की जांच करने के अलावा वस्तु और सेवाओं को वापस लेने का अधिकार भी होगा।
देशभर में तेजी से पांव पसारते आनलाइन कारोबार को पहली बार उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया गया है। किसी भी उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर अब ई-कारोबारी कंपनी को अड़तालीस घंटे के भीतर उस शिकायत को स्वीकार करना होगा और एक महीने के भीतर उसका निस्तारण भी करना होगा। अगर कोई ई-कारोबार कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो भले ही विदेशों में पंजीकृत हों, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रही हैं। ई-व्यापार नियमों के तहत ई-कारोबारियों के लिए उत्पाद का मूल्य, उसकी समाप्ति तिथि, उसे लौटाने, पैसे लौटाने, बदलने, वारंटी-गारंटी, वितरण, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों के बारे में विवरण प्रदर्शित करना जैसे कदमों को अनिवार्य किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (ई-कामर्स) नियमावली 2020 में स्पष्ट व्यवस्था है कि ई-वाणिज्य मंच का परिचालन करने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने उपभोक्ताओं के लिए मंच से जुड़े सामान विक्रेताओं द्वारा नियम 6 के उप नियम 5 के तहत प्राप्त सभी सूचनाओं को प्रमुख स्थान पर दर्शाने की व्यवस्था की जाए। इन नियमों के तहत सरकार द्वारा ई-कामर्स मंचों के लिए भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है, नोडल अधिकारी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन 17 मई 2021 को लागू हो चुका है।
हालांकि नया उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद उम्मीद की गई थी कि यह जहां देश के उपभोक्ताओं को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा, वहीं इसके तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर और प्रभावी एवं त्वरित गति से सुलझाने में मदद भी मिलेगी। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण आयोगों तथा पंचाटों में खाली पदों को लेकर कड़ी टिप्पणी की, उससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि यदि ये रिक्तियां भरी नहीं जा सकती तो सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही रद्द कर देना चाहिए। कई अन्य देशों की तुलना में भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता अपेक्षित रूप से पहले ही काफी कम है, ऐसे में यदि उपभोक्ता संरक्षण आयोगों और पंचाटों में पद खाली पड़े रहेंगे तो उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई कब होगी? ऐसी परिस्थितियों में त्वरित न्याय का सपना तो सपना ही बन जाएगा।
Date:20-01-22
भूख से न मरे कोई
संपादकीय
क्या भारत में भूख से कभी कोई मौत नहीं होती, क्या देश में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, और अब कोई भूखा नहीं सोता? इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि केंद्र और राज्य सरकारें भूख से किसी मौत के बारे में सूचना क्यों नहीं देतीं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से भुखमरी से होने वाली मौतों पर नवीनतम डेटा प्रस्तुत करने को कहा है, और भूख और कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक रसोई की एक मॉडल योजना बनाने को कहा। निर्देश देने वाली पीठ की अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे। पीठ का कहना था कि केंद्र सरकार को सामुदायिक रसोई की मॉडल योजना बनाकर लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। पीठ की टिप्पणी थी कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अनेक मुफ्त वस्तुओं की घोषणा की जाती है जबकि उन्हें लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा करने की बजाय भूख और कुपोषण को लेकर चिंतित होना चाहिए। केंद्र की पैरवी कर रहे एजी का तर्क था कि किसी भी राज्य सरकार ने भूख से मौत की सूचना नहीं दी है, लेकिन तमिलनाडु में भूख से मौत का दावा करने वाली एक खबर है, जिसके अनुसार डॉक्टरों को पोस्टमार्टम में पांच साल के बच्चे के शरीर में भोजन नहीं मिला। केंद्र सरकार पहले से ही 131 कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अलबत्ता, उसने भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए देश भर में सामुदायिक रसोई योजना के संचालन के लिए धन की कमी का हवाला दिया। उसका कहना है कि राज्य सरकारों को इस योजना के लिए धन का सहयोग करना होगा और रसद की व्यवस्था भी करनी होगी। इस समस्या को मानवीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। राज्य सरकारें मॉडल योजना में स्थानीय परिवेश और भोजन की आदतों के अनुसार फेरबदल करके इसे लागू कर सकती हैं। भूख और कुपोषण के मद्देनजर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर में रियायती दर वाली कैंटीन स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई में यह महत्त्वपूर्ण निर्देश सामने आए हैं। राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें जब सत्ता ग्रहण करती हैं, तो अनेक ऐसी योजनाएं सामने आती हैं। ये योजनाएं कब बंद हो जाती हैं, इसका पता ही नहीं चलता। तमिलनाडु में अम्मा रसोई, राजस्थान की इंदिरा और अन्नपूर्णा रसोई, दिल्ली की जनता रसोईं अब किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। कर्नाटक की इदिरा कैंटीन अपनी लोकप्रियता के कारण सत्ता परिवर्तन के वावजूद 2017 से चल रही है।
Date:20-01-22
जरूरत के समय पड़ोसियों की मदद करना जरूरी
स्मृति पटनायक, रिसर्च फेलो, आईडीएसए
भारत ‘पड़ोसी पहले’ की नीति के तहत ही श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति की शुरुआत की थी। भारत के लिए उसके पड़ोसी देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पड़ोसी देश अगर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अच्छे रहें, तो बाहरी शक्तियों को वहां हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े देश दूसरे देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे रहते हैं।
जहां तक श्रीलंका का प्रश्न है, तो बहुत पहले से भारत के साथ उसके करीबी संबंध रहे हैं। भाषा, जाति, धर्म के आधार पर संबंध पुराने हैं। श्रीलंका में जो समस्या रही है तमिलों के साथ, वह अभी भी सुलझी नहीं है। भारत सचेत था कि तमिलों की मदद करने के लिए बाहर का कोई देश नहीं आना चाहिए, इसलिए भारत के साथ श्रीलंका का 1987 में समझौता हुआ था और भारतीय सेना भी वहां शांति स्थापना के लिए गई थी। इसके बाद वहां प्रांतीय परिषद की स्थापना हुई। जाहिर है, ये सब बातें भारत सरकार के अभी भी ध्यान में हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि साल 2000 के बाद चीन का वहां हस्तक्षेप बढ़ गया है। जब श्रीलंका में तमिल आतंकियों के खिलाफ संघर्ष आखिरी दौर में था, तब चीन ने श्रीलंका को सैन्य सहायता दी थी। खुफिया सूचनाओं के मामले में भारत ने भी तब श्रीलंका की काफी मदद की थी। हमने दूसरी तरह से भी मदद की थी, लेकिन हमने तब बताया नहीं था कि मदद कैसी थी। भारत में तब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी और तमिलनाडु की द्रमुक भी उस गठबंधन में शामिल थी।
भारत से तब श्रीलंका बोल रहा था कि रक्षा समझौता कीजिए, लेकिन भारत ने नहीं किया था। इस वजह से श्रीलंका में यह धारणा है कि युद्ध या जरूरत के समय चीन ने ही मदद की। साल 2013 में जब संयुक्त राष्ट्र में मतदान का मौका आया, तब भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वोट कर दिया था, कुल मिलाकर, इससे श्रीलंका में भारत को लेकर एक धारणा बन गई।
वैसे भारत श्रीलंका के विकास में लगातार सक्रिय है, वहां मूलभूत ढांचा विकास के काम भारत कर रहा है। वहां रेल लाइन व अन्य परियोजनाओं से भारत जुड़ा हुआ है। उत्तरी श्रीलंका के विकास और पुनरोद्धार में भारत का ज्यादा योगदान रहा है। हमने जाफना में बर्बाद हो चुके पुस्तकालय को फिर आबाद किया है। बहुत करने के बावजूद मूलभूत ढांचा विकास में वहां चीन आगे है।
अब समस्या यह हो गई है कि श्रीलंका पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। बहुत सारा निवेश आया था, लेकिन श्रीलंका को जो फायदा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। अब सोना गिरवी रखने की भी नौबत आ गई है। श्रीलंका ने चीन से भी संपर्क किया है और हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भी श्रीलंका का दौरा किया है। एक-दो चीजें ऐसी हुई हैं, जो भारत के अनुकूल नहीं गई हैं। भारत से जुड़ी एक बंदरगाह परियोजना को रद्द कर दिया गया था। भारत ने कहा था कि यह एमओयू है, जिसे आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन श्रीलंका नहीं माना। इसके बावजूद हमारे लिए समस्या यह है कि अगर हम वहां से पीछे हटे, तो उस जगह को चीन भरेगा। हिंद महासागर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को श्रीलंका की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। भारत ने पहले 900 मिलियन डॉलर का कर्ज श्रीलंका को खाद्य व अन्य जरूरी सामान के लिए दिया है और अब पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद के लिए भी 500 मिलियन डॉलर देने वाला है। यह श्रीलंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है।
यह रणनीतिक रूप से भी जरूरी है। पहले हम समझते थे कि पड़ोस में केवल हमारा ही प्रभाव है और कोई आ नहीं सकता है, लेकिन चीन आकर बैठ गया। चीन की परमाणु पनडुब्बी भी दो बार श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंची है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। दूसरी ओर, ऑयल टैंक पर भारत के साथ समझौता हुआ है। उत्तर श्रीलंका में तीन द्वीप हैं, जो पहले श्रीलंका ने चीन को पवन ऊर्जा के नाम पर दे दिए थे, लेकिन भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने यह काम चीनी कंपनी से लेकर भारत को दिया है। कुल मिलाकर, श्रीलंका के कुछ निर्णय हमारे पक्ष में गए हैं और कुछ निर्णय हमारे खिलाफ गए हैं। हमारे हित में है कि हम जरूरत के समय अपने पड़ोसी की मदद करें, ऐसे समय में दी गई मदद याद रहती है।