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News Clipping on 08-10-2018

Date:08-10-18

मुकवेगे और मुराद को नोबेल शांति पुरस्कार

संपादकीय

कांगो के चिकित्सक डेनिस मुकवेगे और यजीदी कार्यकर्ता नादिया मुराद को विश्वभर के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यौन हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए शुक्रवार को चुना गया। नोबेल समिति की अध्यक्ष बेरिट रेइस एंडरसन ने यहां नामों की घोषणा करते हुए कहा कि यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के इनके प्रयासों के लिए इन दोनों को चुना गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ एक अति शांतिपूर्ण विश्व तभी बनाया जा सकता है जब युद्ध के दौरान महिलाओं, उनके मूलभूत अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता और सुरक्षा दी जाए।’’ उन्होंने कहा कि एक चिकित्सक हैं और एक इस्लामिक स्टेट के यौन उत्पीड़न का दंश झेल चुकी महिला हैं, दोनों वैश्विक अभिशाप के खिलाफ संघर्ष का उदाहरण हैं जो केवल एक देश में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर है और मीटू अभियान इसे साबित करता है।

मुकवेगे (63) को युद्ध प्रभावित पूर्वी लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य में यौन हिंसा और बलात्कार पीड़ित महिलाओं को हिंसा और सदमे से बाहर निकालने के क्षेत्र में दो दशक तक काम करने के लिए चुना गया है। मुकवेगे ने 1999 में दक्षिण कीव में पांजी अस्पताल खोला था जहां उन्होंने बलात्कार पीड़ित लाखों महिलाओं, बच्चों और यहां तक कि कुछ माह के शिशुओं का भी उपचार किया है। इन्हें ‘डॉक्टर मिरैकल’ के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही वह युद्ध के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुखर विरोधी हैं। मुकवेगे के अलावा समिति ने मुराद को भी नोबेल शांति पुरस्कर के लिए चुना है। मुराद ईराक से हैं और यजीदी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। आतंकवादी संगठन इस्लामी स्टेट ने उन्हें 2014 में अगवा कर लिया था। आंतकवादियों के चंगुल से फरार होने से पहले तीन महीने तक इन्हें यौन दासी बना कर रखा गया था।

नार्वे की नोबेल समिति ने कहा कि मुराद ने अपनी पीड़ा को बयान करने का असामान्य साहस दिखाया है। समिति ने कहा कि मुराद ने उस सामाजिक आचरण को मानने से इनकार कर दिया जिसमें महिलाओं से चुप्पी साधने और अपने ऊपर हुए जुल्म पर शर्मिंदगी महसूस करने की उम्मीद की जाती है। इस घोषणा के होते ही कांगो गणराज्य में पंजी अस्पताल के कर्मचारी खुशी से उछलने लगे हालांकि मुकवेगे उस वक्त सर्जरी में व्यस्त थे। स्वीडन के विजिटिंग डॉक्टर एलीनोर एडलरोथ ने स्वीडन की समाचार समिति टीटी से कहा, ‘‘जब डॉ मुकवेगे को यह खबर मिली उस वक्त वह सर्जरी कर रहे थे, लेकिन वह इस खबर से खुश हैं।’’उन्होंने बताया, ‘‘उन्हें छठवीं बार नामित किया गया था। लेकिन उन्हें लगता था कि वह कभी नहीं जीतेंगे।’’संयुक्त राष्ट्र ने नोबेल पुरस्कार को ‘‘शानदार घोषणा’’ बताया।

वहीं यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने दोनों विजेताओं को उनके साहस, मानवता और दया के लिए उनकी सराहना की। जर्मनी की चांसलर एंजला मर्केल के प्रवक्ता स्टीफन सेबर्ट ने उन्हें दो बेहतरीन पुरस्कार विजेता बताया।रेइस एंडरसन ने कहा कि डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद दोनों ने युद्ध अपराधों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने और अपनी जान की परवाह किए बिना पीडि़तों के लिए न्याय की मांग की है।


Date:08-10-18

A Dam Smart Move On Water And Safety

ET Editorials

It is welcome and significant that the Centre is leveraging multilateral funding to shore up resources for maintenance, safety and revamp of dams and attendant irrigational assets. The government has approved revised costs of Rs 3,466 crore for the ongoing Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) for 198 large dam projects nationwide, with over threefourths of the funding provided by the World Bank. Water storage and supply infrastructure must rise to the top of the political agenda, especially building the last mile links whose absence makes huge investments infructuous.

The projections suggest rising and worsening water stress nationally. We need an annual Water Report, on the lines of the annual Economic Survey, for focused policy attention on India’s turbulent water sector, confronting global warming and changes in rainfall patterns. India now has 5,264 large dams completed and another 437 large dams under construction, and yet irrigation coverage remains thoroughly suboptimal. Evidently, command area development and holistic management of water resources have been deficient with no dependable water resource information system in place.

Better funding for dam rejuvenation is warranted now that about 200 dams are a century old. Phase-II of DRIP would reportedly cover another 700 dams and cost Rs 7,000 crore. The way ahead is to modernise safety and oversight institutions and systems for large dams nationally. The Dam Safety Bill, 2018 provides for a National Dam Safety Authority. We do need norms for reservoir silt management and regular surveillance and monitoring with modern sensors, instrumentation and related information technology systems. The policy objective needs to be not just to prevent dam failure but to optimise irrigation potential.


Date:08-10-18

CAD Worries: Not By More Import Curbs

Mind the fisc, mine more coal, boost exports

ET Editorials

Finance minister Arun Jaitley did the right thing by reassuring the investor community that the government is mindful of the current account deficit (CAD) and would maintain fiscal discipline. He has promised yet more measures to contain CAD. We would urge caution. It is not a good idea to selectively raise import duties or levy quantitative restrictions on specific items.

The RBI is already doing its bit to rein in CAD. By refusing to hike interest rates at a time of downward pressure on the rupee, it has signalled that further depreciation of the rupee would be quite in order. That is the surest way to curb imports across the board, as a dearer dollar would make all imports more expensive than before.But there are a couple of things that the government can and must do on this front. It is not just crude that is padding up the import bill.

There is also coal, which the Monetary Policy Committee specifically referred to in its statement. The captive coal mines, whose allocation the present government had persuaded the Supreme Court to cancel soon after assuming office, are lying defunct for the most part. If those who have won the mines in auction are not interested in operating the mines, the government should take them back and re-allocate the mines that had been operating to their previous allottees, so as to step up domestic production and reduce coal imports.

The whip should be cracked on Coal India, whose continued monopoly over domestic coal is a disgrace and a contributory factor to CAD stress. Next, the government should disburse, post-haste, all the GST refunds claimed by exporters from a contingency fund, unjustified claims being clawed back with penal interest. Raising export volumes is more vital than curbing imports. Holding down the fiscal deficit is something the government alone can do. The gross public sector borrowing requirement, including of the states, is what matters, not just the Centre’s deficit. Smart policy, such as freeing up oil marketing to competition, must figure more than populist give-aways, in the run-up to the elections.


Date:08-10-18

Nobel Crusaders

Nadia Murad and Denis Mukwege say, stop the use of rape as a weapon of war

TOI Editorials

A decade ago UN recognised that rape can constitute a war crime and a constitutive act of genocide. This year’s Nobel peace prize has been awarded to two exceptional individuals for their fight to end the use of sexual violence as a weapon of war. Denis Mukwege is a doctor who has spent decades treating rape survivors in the Democratic Republic of Congo, where a long civil war has repeatedly witnessed the horror of mass rapes. Nadia Murad is herself a survivor of sexual war crimes, perpetuated by IS against the Yazidis. Today she campaigns tirelessly to put those IS leaders in the dock in international courts.

When IS militants attacked her village in northern Iraq, they first killed many of the older women and men in her community, including her mother and six of her brothers and stepbrothers, before bussing her to Mosul, where she and the other young women and children abducted along with her, were brutalised as sex slaves. Murad eventually escaped, only to recount her suffering again and again. She underlines that her abduction was no “spontaneous decision made on the battlefield by a greedy soldier.” IS planned it all, even its propaganda magazine discussed sex slaves to lure new recruits. This was part of a military strategy against Yazidis, ultimately aimed at eliminating them altogether.

The fact that the peace laureates come from two different nations underlines that this problem has been widespread, from Rwanda to Myanmar. And the fact that the prize is shared by a man and woman underlines that both sexes have been victims, and both must work together to end the use of rape as a weapon of war.


Date:07-10-18

Why the Sabarimala verdict is an act of social engineering

Swapan Dasgupta 

The Supreme Court verdict in the Sabarimala temple case has created profound disquiet in southern India. Contrary to cosmopolitan wisdom that viewed the majority judgment as a leap forward for gender equality, there have been protests by women against the right of unrestricted entry to the shrine. What is being dubbed the #PreparedToWait campaign may well be debunked in some circles as evidence of either ‘false consciousness’ or a short-lived conservative backlash. But the protests have gathered enough momentum to force political parties to demand both a judicial review and a reaffirmation of Sabarimala’s traditions by the legislature. A larger battle, it would seem, has just begun.

Changes in religious practice are an ongoing process. Most Hindu shrines, especially those associated with the Shakta traditions, have over the decades abandoned animal sacrifice. In many temples, it is no longer considered obligatory to have worship conducted by Brahmin priests. There are instances— admittedly few— of women priests conducting Hindu marriages.

Apart from rituals, the changes have embraced religious custom. Backed by legislation, Hindu temples no longer have caste restrictions on entry and worship. The Supreme Court has mooted a proposal to even allow the entry of non-Hindus to the Jagannath temple in Puri. Traditional Hindu laws have yielded way to gender equality in matters of inheritance and society has accepted it without fuss. Indeed, traditional discriminatory practices — while still not totally eradicated — are on the retreat in Hindu society.

Thanks to the convergence between everyday religion and the media, the lived Hindu religion is evolving very rapidly. With greater prosperity, traditional pilgrimages have been embellished by organised tourism. A combination of Bollywood and media has seen localised customs such as Karva Chauth and fasting on Tuesdays acquire a pan-Indian character. The Santoshi Ma cult was entirely a celluloid creation. Ganesh has emerged as a national deity, with an appeal cutting across class and geography. In eastern India, community Durga Pujas have become more widespread and certainly more opulent. Although the maha aartis that were fleetingly witnessed in Mumbai in the wake of the 1992-93 riots haven’t caught on, today’s Hinduism is definitely more communitarian, more participative and definitely less inclined to exclude people on grounds of theological or other schisms. In the modern temples that have mushroomed in urban India, worship of Krishna, Shiva and other deities is conducted side by side and harmoniously, often by the same set of priests. At the onset of the 20th century, this would have been unimaginable.

It is important to remember that most of the socio-religious changes in the Hindu communities aren’t only due to legislation. Certainly, changes in the law played an important role in edging out child marriage, according inheritance rights to women and regulating the terms of marriage and divorce. But these are issues that any modern state has an obligation to regulate. Apart from the legal strictures against caste-based oppression and the rights of all castes to worship in temples, the shifts in the religious life of Hindus have seamlessly evolved. Urbanisation, the emergence of a diaspora, filmi culture and even Hindutva have contributed to the shifts. While some may lament that the changes have played havoc with the more devotional facets of the Hindu inheritance— partly compensated by the appeal of modern spiritual gurus— none can deny that the reformation of popular Hinduism was mostly internally generated.

There was no overriding state and no overriding pope to steer the course of a way of life. For the Supreme Court, the Sabarimala case was a test of “constitutional morality” and the majority judgment concluded that the exclusion of women between the ages of 12 and 50 violated the equality principles of Articles 14, 15 and 17. At the same time, the Court, by not addressing the issue of whether this exclusion was “essential religious practice”, in effect concluded that it was a mere embellishment. The Court applied the test of rationality and implicitly concluded that Swami Ayyappa’s vow of permanent celibacy was too abstruse to compromise absolute principles of the Constitution. That the deity’s seclusion from fertile women was an integral part of the Ayyappa tradition and unreservedly accepted by devotees— including women— was disregarded. Instead, primacy was attached to academic objections by non-devotees.

The judgment was an act of social engineering and based on the belief that faith and custom must correspond to the diktats of modernity. It has mechanically directed radical change on a Hindu culture that is both eternal and constantly adaptive. Quite unwittingly, the Supreme Court may have set the stage for a hardening of attitudes.


Date:07-10-18

तकाजों ने दी भारत को ताकत

डॉ. दिलीप चौबे

उन्नीसवें भारत-रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा का खास महत्त्व है। खास इस अर्थ में कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 की खरीद से जुड़े पांच अरब डॉलर के सौदे पर दस्तखत हो गए। रूस के साथ इस रक्षा सौदे के बारे में यह प्रचारित किया जा रहा है कि भारत की विदेश नीति स्वावलम्बी हो गई है। दूसरे अर्थो में यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने बाहुबली अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि नई दिल्ली वाशिंगटन के इशारे पर चलने वाली नहीं है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया जा रहा है। यह सच है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही आनन-फानन में सब कुछ बदल देना चाहते थे।

उनके सब कुछ बदलने के राजनीतिक-आर्थिक और सामाजिक एजेंडे में विदेश नीति भी शामिल रही है। दरअसल, उनकी नजर में भारत शीर्षासन की मुद्रा में था, जिसे वह पैरों के बल खड़ा करना चाह रहे थे। असलियत तो यह है कि उनकी इस कवायद में सब कुछ इतना उलझ गया है कि इससे बाहर निकलने में वर्षो लगेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति के पारंपरिक आयामों को बदलना समय की मांग थी, लेकिन इस कोशिश में विदेश नीति बहुत कमजोर भी हुई है। नियंतण्र परिदृश्य में विदेश नीति भले ही चमकदार दिखाई देती हो, लेकिन वास्तविक अर्थो में मृगतृष्णा की तरह है, जो करीब आने पर हाथ कुछ नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति नेहरू युग की गुटनिरपेक्षता की नीति से बाहर निकल कर सबके साथ संबंध बनाने की नीति की ओर अग्रसर हुई है। इस नीति के तहत भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, ईरान, इस्रइल यानी एक दूसरे के कट्टर विरोधी देशों के साथ संबंध बनाने में जुट गया है।

इस कवायद में शोरगुल तो बहुत हुआ, लेकिन उपलब्धियां कुछ भी नहीं रहीं। हालांकि पारम्परिक गुटनिरपेक्षता की नेहरूवादी नीति से बाहर निकलना समझदारी थी, क्योंकि तब की विश्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था अब अस्तित्व में नहीं हैं। लेकिन भारतीय राजनय को यह स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए कि नई दिल्ली वाशिंगटन, बीजिंग और मास्को की तरह ताकतवर नहीं है कि वह खुद एक ब्लाक बन जाए। अमेरिका, बीजिंग और रूस एक ब्लाक बन सकते हैं और उनके साथ अन्य देश खड़े हो सकते हैं। भारत को तो नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी आंखें दिखाते रहते हैं। दरअसल, भारत विकसित देश है और वैचारिक एवं सैद्धांतिक स्तर पर भी इसके पास दूसरे देशों को देने के लिए कुछ नहीं है। सामाजिक-आर्थिक स्तर पर भी यह किसी को कुछ नहीं दे सकता। सच्चाई यही है कि बिना फायदे के कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है। भारत भी इस नीति पर चल रहा है। असलियत तो यह है कि किसी भी देशकी विदेश नीति को उसकी आंतरिक परिस्थितियां ही ठोस रूप देती हैं।आजादी के इन 70 वर्षो में देश की आंतरिक परिस्थितियों का कितना क्षय हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि चुप रहा जाए और अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया जाए।


Date:06-10-18

ताकत का करार

संपादकीय

रूस अब भारत को बेझिझक एस-400 वायु रक्षा प्रणाली देगा। भारत ने अमेरिका की तमाम आपत्तियों और दबाव को दरकिनार करते हुए रूस के साथ इस प्रणाली को खरीदने के लिए समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत-रूस शिखर बैठक के पहले ही दिन दोनों देशों के बीच दस अरब डॉलर से ज्यादा के आठ बड़े समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें सबसे बड़ा पांच अरब डॉलर का करार एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद का है। यह समझौता अमेरिकी दादागीरी को भारत का जोरदार झटका है। रूस भारत का पुराना सहयोगी रहा है और भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना को मजबूत बनाने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। यह करार दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत है। भारत को जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए एस-400 वायु रक्षा प्रणाली अत्यावश्यक हो गई थी। इसमें दो राय नहीं कि इससे रक्षा तंत्र को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। रूस ने भारत को आतंकवाद से निपटने में भी मदद देने का भरोसा दिया है।

भारत ने रूस के साथ जो रक्षा करार किए हैं, उसके दूरगामी संकेत हैं। भारत के इस साहसपूर्ण फैसले से यह साफ हो गया है कि वह किसी देश का पिछलग्गू बन कर नहीं रहेगा। अपनी सुरक्षा के लिए भारत को क्या फैसले करने हैं और क्या नहीं, इसका निर्णय वह किसी के दबाव में आकर नहीं करेगा। भारत ने रूस के साथ करार करके अमेरिका को यह जता दिया है कि वह उसके कहने पर चलने वाला नहीं। भारत के इस फैसले से दुनियाभर में एक कूटनीतिक संदेश यह भी गया है कि भारत की विदेश नीति कहीं से ढुलमुल या कमजोर नहीं है। चाहे रूस हो या अमेरिका या फिर चीन, सभी से रिश्तों में सद्भाव और संतुलन की झलक हमारी विदेश नीति में मिलेगी। अमेरिका ने पिछले साल एक कानून बनाया था जिसके तहत उसने अपने सहयोगी देशों को रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार और समझौते नहीं करने की चेतावनी दे रखी है। ‘काउंटरिग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट’ (सीएसएसटीएसए) नाम के इस कानून का जो भी देश उल्लंघन करेगा वह अमेरिकी दंड का भागी होगा। यही चेतावनी अमेरिका ने भारत को भी दी है। इतना ही नहीं, चार नवंबर के बाद ईरान से तेल खरीद भी बंद कर देने को कहा है।

अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान पर अपना वरदहस्त बनाए हुए है और उसे हथियार, सैन्य और आर्थिक मदद तक देता आया है। जबकि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे करता है, यह अमेरिका भलीभांति जानता है। लेकिन पिछले तीन दशकों में अमेरिका ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जो पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद फैलाने से रोक पाया हो। एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद से अमेरिका की हवा खराब इसलिए है कि यह दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। भारत के इस शक्ति से लैस होने से पाकिस्तान भी परेशान है। यों पिछले डेढ़ दशक में भारत के अमेरिका के साथ भी रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, खासतौर से रक्षा और एटमी ऊर्जा के क्षेत्र में। इसके अलावा अमेरिका के आइटी उद्योग में भारत का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में भारत ने रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चलने की जो रणनीति बनाई है, वह न केवल इन देशों से रिश्तों के, बल्कि शक्ति संतुलन के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है।


Date:06-10-18

मुझे जबरन बालिका वधू बनाया गया

नीतू सरकार पहलवान

यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव बेड़वा की है। यहां अक्सर स्थानीय पहलवानों के बीच दंगल हुआ करते थे। जब भी गांव या उसके आस-पास कहीं पहलवानी होती, तो बच्चों-बूढ़ों का हुजूम उमड़ पड़ता था उसे देखने। इस भीड़ में नन्ही नीतू भी शामिल रहती थीं। बड़ा मजा आता था इस खेल में। मन में सपना पनपने लगा कि मैं भी बड़ी होकर पहलवान बनूंगी। पर घरवालों ने कुछ और ही सोच रखा था।  नीतू तब महज 13 साल की थीं, तभी उनके अनपढ़ माता-पिता ने 45 साल के एक आदमी के साथ उनकी शादी तय कर दी। वह बहुत गिड़गिड़ाईं कि मुझे ससुराल मत भेजो, पर घरवाले नहीं माने। ससुराल के हालात भयावह थे। पति मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था। एक पल भी चैन से नहीं गुजरा वहां। हर समय दहशत रहती थी मन में। नीतू के प्रति ससुराल के बाकी लोगों का रवैया भी अच्छा नहीं था। ससुर उसके दादा की उम्र के थे, लेकिन वह नीतू को गलत निगाह से देखते थे। नीतू उससे दूर रहा करतीं।

शादी हुए मुश्किल से एक हफ्ता बीता था। वह घर में अकेली थीं। अचानक ससुर ने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पता नहीं, उस पल उनके अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई! खुद को ससुर के चंगुल से बचाकर भाग निकलीं। किसी तरह पिता के घर पहुंचीं। सोचा कि जब मां और पापा को इस घटना के बारे में पता चलेगा, तो वे उनका साथ देंगे। लेकिन घरवालों ने हमदर्दी जताने की बजाय उलटा डांट लगाई। नीतू कहती हैं, 13 साल में ही शादी कर दी गई। वह मेरे जीवन का सबसे खराब दिन था। एक हफ्ते बाद ही मैं वहां से भाग आई। मां को एक ही चिंता थी कि जब गांव में यह खबर फैलेगी कि इनकी बेटी ससुराल से भाग आई, तो बड़ी बदनामी होगी। वह चाहती थीं कि किसी तरह बेटी को दोबारा ससुराल भेज दिया जाए, पर नीतू किसी हालत में पति के घर जाने को राजी नहीं हुईं। मायके में भी दिन अच्छे नहीं बीते। हर समय उन्हें टोका जाता। पिताजी किसी हालत में बेटी को घर पर बिठाने को राजी नहीं थे। इसलिए जल्द ही उनकी दूसरी शादी करा दी गई। अब नीतू के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपने नए ससुराल जाना ही पड़ा।

यहां भी हालात अच्छे नहीं थे। पति के पास नौकरी नहीं थी। घर का खर्च सास की पेंशन से चलता था। पर नीतू को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि इस पति का व्यवहार उनके प्रति अच्छा था। वह उनके दर्द को समझता था। 14 साल की उम्र नीतू जुड़वा बच्चों की मां बन गईं। बच्चे होने के बाद घर का खर्च बढ़ गया। नीतू को सास से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ करना चाहती थीं। परिवार के पास न खेत थे और न जमीन। कुछ दिनों तक उन्होंने दूसरे के खेतों में मजदूरी की और फिर कपडे़ सिलकर गुजारा किया। पर इससे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। उनके मन में अजीब सी तड़प थी। वह घर के हालात बदलना चाहती थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए?

एक दिन बातचीत में उन्होंने पति से कहा कि काश, मैं कुश्ती सीख पाती! मैं बचपन से पहलवान बनना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। पति ने कहा कि अब भी देर नहीं हुई है। तुम अब भी अपना सपना पूरा कर सकती हो। हालांकि सास को पहलवान बनने का बहू का इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर नीतू तय कर चुकी थीं कि उन्हें कुश्ती की ट्रेनिंग लेनी है। यह 2011 की बात है। तब वह मात्र 17 साल की थीं और उनके बच्चे तीन साल के थे।  गांव के अखाडे़ में पुरुषों का वर्चस्व था। इसलिए पहली बार जब वह वहां ट्रेनिंग के लिए पहुंचीं, तो उन्हें रोका गया। पर नीतू ने इन बातों को नजरअंदाज किया। अब पहली चुनौती थी, वजन कम करना और शरीर को मजबूत बनाना। उन्हें रोजाना दो घंटे दौड़ने की सलाह दी गई, पर मन में डर था कि गांव वालों ने उन्हें दौड़ते हुए देखा, तो वे मजाक उड़ाएंगे।

इसलिए वह रात के तीन बजे उठकर दौड़ती थीं और सुबह पांच बजे तक घर लौट आती थीं, ताकि कोई देख न पाए। नीतू कहती हैं, मुझे बचपन से ही कुश्ती का शौक था। मैं पहलवान बनना चाहती थी, पर मुझे बालिका-वधू बना दिया गया। मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। गांव में शुरुआती अभ्यास के बाद वह रोहतक एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचीं। रोहतक उनके गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर था। नीतू बताती हैं, मुझे करीब दो साल तक अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। पिता ने उनकी देखभाल की। जब भी ट्रेनिंग से फुरसत मिलती थी, मैं भागकर गांव चली जाती थी।  दो साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें नेशनल गेम्स में खेलने का मौका मिला। पहली ही स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी के बाद नीतू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेल कोटे से सशस्त्र सीमा बल में नौकरी मिल गई। 2015 में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। हाल में उन्होंने अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। अब वह नवंबर में होने वाली अंडर-23 वल्र्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई हैं।


Date:06-10-18

Innovation, not eminence, is key

To be leaders in education, Indian institutions must evolve a new paradigm.

Kapil Vishwanathan, (The writer is vice-chairman of Krea University, which had applied for the Institutes of Eminence tag)

Higher education in India is in need of reform. In fact, higher education across the globe is failing to keep up with the changing demands of an unpredictable world. For Indian higher education, the moment presents a rare opportunity — inspiring and daunting in equal parts — to forsake efforts at incremental improvement, and instead leapfrog its global counterparts with learning that can keep pace with the evolving balance between humans, machines and the environment.

Humans and machines have co-existed at the physical level for millennia, dating back to the invention of the potter’s wheel in ancient Mesopotamia. Now, humans and machines are coming together at a cognitive level. The boundaries between the two are getting blurred. Our progress over the centuries has been driven by the human desire to conquer the environment, but we may now have gone too far. Indeed, more people are living in the world today than have lived and died since the dawn of humanity until well into the 20th century.

Nowhere are these inflexion points more pronounced than in India. We have one of the youngest, fastest growing, and largest workforces. That leaves us with a massive job creation challenge — an exercise further complicated by the fact that machines are replacing human jobs. There is also the matter of environmental sustainability of our activities. The quality of air, water and soil is teetering at the edge of habitability. These inflexion points are deeply inter-connected and constantly changing.

How might we prepare future generations for this new world?

By necessity, a new vision for education would have to represent the coming together of technology, humanities and ethics. It would weave together thought with action, left brain with right brain, arts with sciences and ultimately, the learnings of the past and present with preparedness for the future. This model of interwoven learning would represent a departure from other models of education anywhere in the world today.

In India, the better institutions of higher education tend to prepare graduates for their first job or vocation. But this is of limited merit in a world where a person is expected to change vocations and re-skill herself six times over a career. The recent trend towards liberal arts education is a step in the right direction, but falls short on many counts. It does not build comfort with technology, nor does it develop resilience. Learning must equip graduates to learn to learn.

But this is not enough either. Higher education should prepare students for life, not just a career. In a world of shortening attention spans and transactional relationships, students need to be given an opportunity to look deep inside to discover their sense of purpose. At the same time, individuals need to be cognisant of the role they play in society, and how their thoughts and actions impact the world. Finally, and most significantly, students need to learn to deal with the inevitable ethical challenges they will face.

How can an institution deliver these critical outcomes? If one were to break up, say, the undergraduate experience into modules, the foundation module would introduce students to ways of thought and expression, building on disciplinary knowledge in the social sciences, natural sciences, humanities, arts and literature. The core skills module would help students develop a set of life skills, including ethical reasoning, data science, design thinking and effective communication. The concentration module would permit them to deep dive into a chosen discipline, not merely for the sake of accumulating knowledge in that discipline, but to develop a deep sense of inquiry and to learn to solve problems. To be able to deliver all this, an institution would need to build porous boundaries between itself and the real world, where theoretical learnings from coursework are woven together with real-life situations and problems. Finally, rigorous research needs to bring together the cutting edge from various disciplines and connect them to form a holistic view. This would continuously feed learning, and connect research with teaching in a continuous loop to stay relevant.

Can Indian higher education truly leapfrog the world? Interwoven learning has to be implemented at an institutional level. The Government of India’s initiative to select Institutes of Eminence (IoE) is a step in the right direction. But India needs hundreds of institutes of eminence, not just six. (Full disclosure — Krea University is not one of the six). And these IoEs need to think beyond the current mandate of breaking into the top 500 global rankings within 10 years. This is an ambitious goal in itself, but one of incremental improvements. Leapfrogging will require a shift to innovative models of higher education. Further, the intent must be to provide a flexible regulatory environment so that, with or without the tag of “eminence”, institutes are encouraged to experiment.

While only a few institutes may establish proof-of-concept, the idea must be to have a constantly expanding pool. Scaling up will require time and government funding at a scale substantially higher than currently envisaged for the Institutes of Eminence initiative.

News Clipping on 06-10-2018

Date:06-10-18

Misguided Debate On PMJAY

Quality of healthcare and not financial upper limits should be the critical parameter

Dipankar Gupta

India is different. In most democratic countries discussions on healthcare have gone sideways as there is a great rift between the Right and the Left with a divider in between. In India, however, there is no Left or Right as nobody is challenging the private market in healthcare. Contrarily, in the West, the conservatives on the Right want the state to pump the brakes when it comes to spending on health as that interferes with the market. Predictably, those on the Left disagree blaming precisely the market for the high, unaffordable price of healthcare.

Challenging or accepting the market in health become important debating points only when the issue of quality of health delivery comes up. Without that the arguments will primarily be about how to stick the taxpayers to fund a programme that does not offend commercial interests in health. This is how it is in India and this is the principal reason why there is no Left and Right in our discussions on healthcare, only UPA versus NDA! Should it be five lakh rupees per family, or less, or more? How much can the state afford without seriously questioning the market?

No party wants to be like a gawker at a traffic wreck when it comes to health. At the same time, the supremacy of private healthcare is acknowledged by all. In the 1950s, private health costs were just between 5% to 10% of the total health bill of the country. Today, the position is reversed and the change has not been in slow motion. There has been an eight fold increase in the number of private hospitals between 1980 and now. This is why, as the National Sample Survey records, as many as 24% of rural households and 18% of urban households fall into the debt trap on account of medical expenses. Two out of five cancer patients lack the finance required for their treatment. This is what has given money a medicinal smell.

UPA’s Rashtriya Swasthya Bima Yojana only promised Rs 30,000 per year for five members of every Below Poverty Line (BPL) household. This looks like a frail paper boat compared to NDA’s pledge to give, through the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), five lakh rupees for every poor household (no limit on size) per year for healthcare. Illnesses, sadly, don’t abide by financial discipline or threshold. A cardiac ailment, or cancer, can wipe out even relatively prosperous families. This is why quality of health delivery and not financial upper limits should be critical.

Once that happens, the Left and the Right would emerge in the debate. There will now be a straight confrontation between state and private run health services on who can do a better job. European public hospitals have always matched, often bettered, private ones, so why can’t we? In Europe, out of pocket expense is 10% roughly, but ours is 63%. So far in India, the quality of curative care has not been axial. The total number of hospitals, private and public, number about 79,000 nationwide.

Unfortunately, just 700 or so meet the standards of the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH). This is less than 1% ! Without quality control, most hospitals will fail to arouse trust in people. This benefits a handful of private hospitals who hesitate to join PMJAY because of its regulatory regimen. These are the ones that will always remain crowded, even if people can’t afford them.

With drugs and pathological tests as well, patients seek quality. Estimates from different sources suggest that about 80% of out of pocket expenses are for privately purchasing medicines and pathological tests, most of it for outpatient care. Yet, all our state health policies have leaned heavily all along towards inpatient cost reimbursement, once again, mostly private.

Health policy discussions in our country have come a long way. Earlier, we spoke of primary health and taking preventive steps. Today, the accent is on hospitalisation and curative care. This is why the WHO-sponsored “Health for All” Alma-Ata Declaration of 1978 – that promoted preventive and community health – now appears like an old photograph of dead relations.

While we recognise curative care today, even overvalue it, we don’t quite treasure the quality of delivery. Consequently there is no political pressure to upgrade our public hospitals to effectively compete against private ones. When this happens, if it ever does, it would bring the Left and the Right bang in the centre of the debate. Then we will know what really works, and what doesn’t, in the Indian setting. Can public hospitals match up, or not? Till such time we will be firing ideological blanks at one another.


Date:06-10-18

Phir Bhi Lal Topi Rusi For Emergent India

ET Editorials

The India-Russia annual bilateral summit has sent out a clear message that India will pursue an independent foreign policy. The present government does the right thing by continuing with India’s long-standing policy of defending and expanding its strategic autonomy, even as it builds alliances with powers that see one another as rivals. The Modi-Putin summit involves heavy-duty testing of the US sanctions regime against Russia, on top of India’s claim for exemption from US sanctions against Iran, for its purchases of oil.

A significant outcome of the summit is finalising India’s purchase of Russian S-400 Triumf advanced air defence system, actively discouraged by the US. India would have done the needed diplomatic spadework to avoid falling foul of America’s August 2017 law, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Though US Defence Secretary James Mattis made it clear that the American government accepts India’s position on deals with Russia, there has been no public offer of final clarity on the subject. The deal signals not just India’s independent foreign policy but also the durability of Indo-Russian ties, even in the face of the recent warmth between Russia and China, which also has obtained S-400s from Russia. The summit also reflects India’s assertion of its global relevance, particularly in the Indo-Pacific region, as a counterweight to China. Besides defence, the summit also produced deals on gas, oil and nuclear energy.

This summit, following the informal summit in Sochi in May, is an important step to redefine and bolster the bilateral relationship, which had appeared to have weakened as New Delhi builtstrong partnerships with other countries such as the US. It serves to underscore India’s commitment to a multipolar world.


Date:06-10-18

रुपये की दास्तां

टी. एन. नाइनन

आर्थिक सिद्घांत हमें बताते हैं कि किसी देश की मुद्रा तब महंगी होती जाती है (अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में) जब अन्य देशों की तुलना में उसकी उत्पादकता का स्तर बढ़ता है। इसकी वजह उन वस्तुओं और सेवाओं की तुलना है जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कार का कारोबार संभव है जबकि बाल कटाने का नहीं। अगर मारुति कंपनी में उत्पादकता (प्रति कर्मचारी) बढ़ती है तो बाल कटाने की लागत इससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी क्योंकि बाल काटने वाला अपनी उत्पादकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकता है जितनी तेजी से कार कंपनी बढ़ा सकती है। यही वजह है कि उच्च आय वर्ग वाले देशों, मसलन अमेरिका आदि में बाल कटाने की लागत भारत जैसे देशों की तुलना में अधिक है।

मुद्रा कीमतों में उतार-चढ़ाव उत्पादकता के अलावा अन्य वजहों से भी आता है। मिसाल के तौर पर मुद्रास्फीति की दर, कच्चे माल के रूप में लगने वाला संसाधन और अर्थव्यवस्था की विदेशी पूंजी जुटाने की क्षमता। अगर मुद्रास्फीति की दर अधिक हो या पूंजी आने के बजाय बाहर जा रही हो या फिर व्यापार घाटा अधिक हो तो देश की मुद्रा का अवमूल्यन होगा। ऐसे में देखा जाए तो बेहतर प्रबंधन वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा मजबूत होगी जबकि खराब प्रबंधन वाली अर्थव्यवस्था में वह कमजोर होगी। बीते दशक के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन उन मुद्राओं का रहा है जिनके देश संकट से दो चार रहे हैं। अर्जेंटीना, तुर्की और रूस इसका उदाहरण हैं। ब्राजील का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है।

उस दृष्टि से देखा जाए तो देश का प्रदर्शन कैसा रहा है? एशियाई संदर्भ में देखें तो बहुत अच्छा नहीं। बीते एक दशक के दौरान रुपये के मूल्य में श्रीलंकाई या पाकिस्तानी रुपये के संदर्भ में जहां बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है, वहीं सभी प्रमुख एशियाई मुद्राओं की तुलना में गिरा है। इनमें बांग्लादेश और चीन की मुद्राएं भी शामिल हैं। एक दशक पहले बांग्लादेश की मुद्रा यानी टका 69 पैसे के बराबर थी वहीं अब यह 86 पैसे के बराबर है। फिलीपीनी पेसो, मलेशियाई रिंगिट, थाई बहत या वियतनामी डॉन्ग के मुकाबले भी रुपये का मूल्य 2008 के बाद से गिरा है। रुपये के मूल्य में यह गिरावट अपेक्षाकृत कम हो सकती थी, अगर रुपये में आई हालिया गिरावट के पहले तुलनात्मक अध्ययन कर लिया गया होता। हालांकि गिरावट तब भी होती।

किसी विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में उभरते बाजार में उत्पादकता में इजाफे की संभावना अधिक है। ऐसे में एक व्यवस्थित उभरते बाजार को चाहिए कि वह अन्य उभरती मुद्राओं की तुलना में न केवल अपनी मुद्रा की तेजी सुनिश्चित करे बल्कि यह प्रयास करे कि विकसित देशों की मुद्राओं की तुलना में भी उसकी मुद्रा मजबूत रहे। यही वजह है कि बीते एक दशक में थाई बहत डॉलर और यूरो से भी मजबूत रहा जबकि चीनी युआन मजबूत डॉलर के कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। रिंगिट भी यूरो के साथ-साथ चलता रहा जबकि फिलीपींस की मुद्रा पेसो यूरो के मुकाबले मजबूत हुई। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो रुपया दुनिया की दोनों प्रमुख मुद्राओं के समक्ष कमजोर हुआ है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के अलावा इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से वृद्घि हासिल कर रही थी तो ऐसा क्यों हुआ? इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि विनिर्माण और कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। एक अन्य बात यह है कि आर्थिक वृद्घि कई कारकों से तय होती है। इनमें जनसंख्या वृद्घि भी शामिल है। जरूरी नहीं कि इसमें उत्पादकता वृद्घि का कारक शामिल हो। ऐसे में देश की श्रमशक्ति का करीब आधा हिस्सा अभी भी कम उत्पादक गतिविधि यानी कृृषि से जुड़ा है। देश में इस क्षेत्र से होने वाली आय गैर कृषि क्षेत्र से होने वाली आय के छठे हिस्से के बराबर है।

इतना ही नहीं देश का निर्यात अभी भी उन क्षेत्रों से अधिक हो रहा है जहां श्रम की लागत कम है और देश इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। मिसाल के तौर पर हीरे की कटिंग और वस्त्र क्षेत्र। तुलनात्मक रूप से चीन खिलौनों और वस्त्र से आगे बढ़कर रोबोट आदि जैसी उच्च मूल्य गतिविधियों से जुड़ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत को फिलहाल कृषि से इतर श्रम आधारित गतिविधियां बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही वह कृषि से इतर श्रमशक्ति का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा बदलाव जरूरी गति से हो रहा है अथवा नहीं, यही तय करेगा कि अगले कुछ वर्षों में रुपया कहां नजर आता है।


Date:06-10-18

मोदी-पुतिन केमिस्ट्री देगी रिश्तों को नए आयाम

अन्य क्षेत्रों में सहयोग के साथ जनता के स्तर पर संपर्क बढ़ाकर रिश्तों को गतिशील बनाना होगा

धनंजय त्रिपाठी अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

भारतीय विदेश नीति में रूस का हमेशा विशेष दर्जा रहा है और मामला सिर्फ मजबूत, दोस्ताना संबंधों का नहीं है। दोनों देशों के गहरे राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं, जिन्हें आधिकारिक रूप से ‘विशेष रणनीतिक भागीदारी’ कहा गया है। इसलिए जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच 19वें द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए पहुंचे तो यह किसी पुराने मित्र के आने जैसी बात थी। इसके पहले सोवियत रूस और 1991 के बाद रूस ने हमेशा ही भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर बिना शर्त समर्थन दिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया और भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री की सप्लाई के प्रति वचनबद्ध रहा। यहां तक कि भारत के नागिरक परमाणु कार्यक्रम को भी रूस का समर्थन है। इसलिए दोनों देशों को इस वक्त अलग दृष्टि से देखने का कोई अर्थ नहीं है फिर चाहे अमेरिका द्वारा इस पर नाखुशी जताने की खबरें क्यों न आ रही हों।

चिंता का विषय अमेरिका का 2 अगस्त 2017 को बनाया गया कानून सीएएटीएसए है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों से अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों का प्रतिरोध करने के प्रावधान हैं। सीएएटीएसए रूस के रक्षा बिज़नेस पर लगाम लगाने और डॉलर का इस्तेमाल करके रक्षा सौदा होने में अड़चन डालने के लिए बनाया गया था। इस बार पुतिन के भारत पहुंचने के पहले ट्रम्प प्रशासन ने भारत-रूस के बीच प्रस्तावित रक्षा सौदे पर चिंता जताई थी। भारत इस वक्त अपने रक्षा बलों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है और वह इसके तहत एस-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को शामिल करने को अत्यधिक उत्सुक है। इसके लिए दोनों देशों की 17वीं शिखर बैठक में पहल की गई थी। पुतिन की मौजूदा यात्रा में 5 अरब डॉलर के इस सौदे पर अंतिम मुहर लगने के साथ दोनों देशों ने संकेत दे दिया है कि दोनों देशों की भागीदारी में तीसरे पक्ष की गतिविधियां ज्यादा प्रभाव नहीं डालतीं। दोनों देशों ने 4 क्रिवाक श्रेणी के युद्धपोत के 2.5 अरब डॉलर के सौदे पर भी दस्तखत किए हैं।

लेकिन, इस वक्त विश्व राजनीतिक में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी दोनों देश उपेक्षा नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से रूस अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी स्थिति पर जोर दे रहा है। यूक्रेन के मसले पर रूस ने यूरोपीय व अमेरिकी चेतावनियों की अनदेखी की, सीरिया में रूस एक सक्रिय भागीदार है और हाल ही में अफगानिस्तान में भी सक्रिय होता दिखाई दिया है। मजे की बात है कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी करने के लिए भी रूस खबरों में रहा है। संकेत है कि विश्व राजनीति में वह खोया स्थान पाना चाहता है।

इसके साथ इतने बरसों में भारत भी विश्व राजनीति के अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भला हो आर्थिक स्थिरता और वृद्धि का जो भारत आज दुनिया के विभिन्न भागों में विकास की गतिविधियों को समर्थन दे पा रहा है। बेशक भारत भी दुनिया की उच्चस्तरीय राजनीति में शामिल होना चाहता है। यही कारण है कि भारत बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था का समर्थन करता है। इसीलिए उसने पश्चिम की शक्तियों से निकटता विकसित करने के बाद भी रूस व अन्य विकासशील देशों के साथ भागीदारी की उपेक्षा नहीं की। इसमें दोनों देशों की साझा विश्वदृष्टि है। ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भागीदारी इसका सबूत है। दोनों देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेश के भी हिस्से हैं, जिसमें चीन भी शामिल है।

जहां भारत-रूस के हितों में समानता व स्थिरता है वहीं, उसमें गतिशीलता का अभाव भी है। निश्चित ही अन्य अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में परस्पर हिस्सेदारी के अभाव का यह नतीजा है। सवाल यह है कि क्या भारत-रूस किसी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मुद्‌दे पर मिलकर काम कर सकते हैं? ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह की भागीदारी वांछनीय बदलाव ला सकती है। अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता ऐसा ही मुद्‌दा है। रूस लंबे समय तक अफगानिस्तान में उलझने से बचता रहा। लेकिन, अब जब वह अफगानिस्तान में उत्सुकता दिखा रहा है तो कुछ हिस्सों में नई दिल्ली के साथ मिलकर रूस के काम करने की संभावनाएं उभरती हैं।

अफगानिस्तान में दोनों का सहकारात्मक सहयोग अच्छे नतीजे दे सकता है। दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं, उन्हें उससे निपटने का विशिष्ट अनुभव है और इस तरह आतंक-मुक्त विश्व में दोनों के साझा हित हैं। बेशक, जटिल मुद्‌दे भी है पर यदि दोनों पक्ष मिलकर काम करने का फैसला लेते हैं तो लंबी अवधि में दोनों को फायदा मिलेगा। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी भी सहयोग का एक और क्षेत्र है। रूस इस क्षेत्र के लीडर में से हैं और भारत को भी इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के साथ देखा जाता है।  कुछ भारतीय विदेश नीति व सुरक्षा विश्लेषकों ने पाकिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति से स्पष्टता की मांग की है। निश्चित ही पुतिन को भारतीय चिंता की कल्पना होगी। पाकिस्तान के संबंध में भारत तो यही सुनिश्चित करना चाहता है कि वहां आतंकवादियों के लिए सुरक्षित शरणस्थली न हो। हाल में रूस ने पाकिस्तान से रक्षा व्यापार के संबंध बनाने की इच्छा दिखाई है। जहां ये विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संबंध हैं पर ऐतिहासिक रूप से भारत को थोड़ा सावधान रहने के कारण भी हैं।

आखिर में दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। जहां रूस के मेडिकल कॉलेजों में बहुत सारे भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं पर समाज के अन्य वर्गों में संपर्क का अभाव है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान तो न्यूनतम है और राज कपूर की विरासत को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रूस में हो और आप कोई दिन ऐसा गुजार दें जिसमें कोई बुजुर्ग राज कपूर की फिल्म का गीत गाता न मिले, जिसमें भारत के प्रति प्यार का इजहार किया गया है। यह बात नई पीढ़ी में नदारद है और इस पर दोनों पक्षों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस गर्मजोशी से राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, वह दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री दर्शाता है। जटिल मुद्‌दे सुलझाने के लिए व्यक्तिगत संबंध सहायक होते हैं।


Date:05-10-18

भरोसेमंद दोस्ती 

भारत और रूस के बीच अगले एक दशक के सहयोग का एजेंडा तैयार होने की बात कही जा रही है।

संपादकीय

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा यही रेखांकित कर रही है कि अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के बीच भारत अपने पुराने सहयोगी से भी संबंध मजबूत बनाए रखना चाहता है। मौजूदा स्थितियों में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अमेरिका की ओर से भारतीय हितों के प्रति सकारात्मक रवैये का प्रदर्शन करने के बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह कुछ मसलों पर अपनी ही चलाने में लगा हुआ है। इस क्रम में प्रतिरक्षा संबंधी भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। अमेरिका यह तो तय कर सकता है कि वह रूस के साथ अपने संबंध कैसे रखे, लेकिन उसे इसका अधिकार नहीं कि वह अन्य देशों के बारे में यह तय करे कि उनके रूस से किस तरह के संबंध हों ? डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फिलहाल यही कर रहा है।

अमेरिका ने जिस तरह एक बार फिर दुनिया के देशों को यह चेतावनी दी कि रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी वह कुल मिलाकर उसके मनमाने रवैये का ही परिचायक है। यह रवैया दुनिया को अपने ढंग से चलाने की उसकी सोच को ही दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी एक देश के दिशा-निर्देशों पर नहीं चलते। बात केवल रूस के साथ रिश्तों की ही नहीं, बल्कि ईरान के साथ संबंधों की भी है। अच्छा हो कि इन दोनों ही देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के मामले में भारत अमेरिका के समक्ष यह स्पष्ट करने में संकोच न करे कि वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से बचे।

यह सही है कि हाल के समय में अमेरिका भारत के आर्थिक हितों के साथ-साथ हमारी रक्षा जरूरतों की भी चिंता कर रहा है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता कि जहां वह निगरानी और खुफिया तंत्र से जुड़े हथियार और तकनीक ही भारत को उपलब्ध करा रहा है वहीं रूस से सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने वाले उपकरण और हथियार प्राप्त हो रहे हैं। यह भी एक कारण है कि रूस के साथ संबंधों में मधुरता लाना समय की मांग बन गई है। भारत और रूस के बीच रक्षा ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी नजदीकी सहयोग का दशकों पुराना इतिहास रहा है। यह सहयोग टिकाऊ भी रहा है और भरोसा बढ़ाने वाला भी।

मौजूदा समय जब भारत हरसंभव तरीके से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है तब रूस के साथ करीबी साझेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। रूस ने न केवल परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत को आश्वस्त किया है, बल्कि उसकी ओर से भारतीय कंपनियों के लिए रूस में तेल ब्लॉक खरीदने की राह तैयार करने का भी भरोसा दिलाया जा रहा है। यह देखना होगा कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कौन-कौन से समझौते हो पाते हैं, लेकिन इतना तो है ही कि दोनों देशों की एक और सालाना बैठक उनके रिश्तों को एक नए आयाम पर ले जाएगी। इसकी झलक इससे भी मिलती है कि इस बैठक के जरिये भारत और रूस के बीच अगले एक दशक के सहयोग का एजेंडा तैयार होने की बात कही जा रही है।


Date:05-10-18

Rethink MSPs

Relatively moderate raises for rabi crops are a relief. Restraint must now be followed by a review of policy.

Editorial

The Reserve Bank of India and bond markets should heave a sigh of relief at the relatively moderate hikes in the minimum support prices (MSP) for rabi crops declared by the NDA government. The MSP for wheat to be planted in the ensuing 2018-19 season has been fixed at Rs 1,840 per quintal, which is only 6.1 per cent more than the Rs 1,735 for last year.

Even for other crops such as mustard, chana, masur and barley, the raise is from 2.1 to 5.3 per cent. The 20.6 per cent higher MSP for safflower has no material consequence, as this oilseed is grown in just about 1.5 lakh hectares (compared to 300-310, 90-100 and 60-70 lakh hectares for wheat, chana and mustard, respectively) and hardly procured by government agencies. The restraint shown in the latest MSP increases — for the kharif season, these amounted to 12.9 per cent in paddy and 19.3-52.5 per cent in maize, moong, cotton, bajra, jowar, nigerseed and ragi — is significant, as it comes ahead of the upcoming assembly elections in Madhya Pradesh and Rajasthan, and before the national one scheduled in April-May.

The Modi government had earlier erred by accepting the M S Swaminathan commission’s recommendation of fixing MSPs at 1.5 times the estimated production cost of crops. By binding itself to a cost-plus pricing formula and guaranteeing a minimum 50 per cent return to farmers, the government would have had to grant unsustainably high MSPs out of line with market prices. That possibility was even greater when diesel, electricity, fertiliser and pesticide costs for farmers have gone up by 25 per cent or more in the last one year.

This is clearly not reflected in the Commission for Agricultural Costs & Prices’ estimates, which show a mere 6 per cent annual production cost escalation for wheat and at 1.8-7.2 per cent in other rabi crops. The seemingly conservative cost increases taken have helped keep the latest MSP hikes within limits, even as the Agriculture Ministry has claimed that they correspond to returns ranging between 50.1 per cent for safflower and 112.5 per cent for wheat.

The test of MSPs, however, lies not in announcement, but implementation. That is already being seen in the current kharif marketing season, where arrivals in mandis have barely begun and most crops, barring cotton, are already selling way below the MSPs announced in July. The sheer lack of credibility in both fixation methodology and effective enforcement makes it worthwhile to rethink the utility of MSPs. Farmer interest is better served by removing all restrictions on marketing, storage and movement (including export) of produce, along with making fixed per-acre payments irrespective of the crop that is grown.

News Clipping on 05-10-2018

Date:05-10-18

A Flawed Sabarimala Verdict

Don’t kill religious diversity in the name of countering gender discrimination

R Jagannathan, (R Jagannathan is editorial director of Swarajya)

If the Supreme Court has decided to raise its pitch on “constitutional morality”, equality and gender justice, it could have chosen a case more befitting than Sabarimala. By coming down on a hapless Kerala shrine’s practice of barring women in the age group of 10-50, in consonance with the reigning deity’s celibate status, it has chosen an exceptional case to underline a broad principle. Unique cases make for bad law. The final verdict, which went 4:1 in favour of ending this limited form of exclusion at this one temple, pits the combined wisdom of four male judges against one female.

Chief Justice Dipak Misra and Justice AM Khanwilkar wrote a common judgment, while Justices RF Nariman and DY Chandrachud produced separate ones while arriving at the same conclusion. Only Justice Indu Malhotra dissented, puncturing some of the pretensions of the majority verdict. The major issues at stake were the following: a) whether the temple’s exclusionary practice amounted to discrimination under articles 14 (equality before the law), 15 (non-discrimination) and 17 (outlawing untouchability); b) whether this exclusion was part of an “essential religious practice”, and hence protected under Article 25 (freedom of conscience in religion); c) whether the followers of Swami Ayyappa constituted a separate “religious denomination”, and thus entitled to additional protection under Article 26; and d) whether Rule 3(b) of the Kerala Hindu Places of Public Worship (Authorisation of Entry) Rules, which bars women between the ages of 10 to 50, is unconstitutional?

The majority judgment answered yes to the first question, and no to the next two. All four held Rule 3(b) to be discriminatory and struck it down, thus throwing open the temple to all women devotees, regardless of age. The dissenting judge, Indu Malhotra, said the exact opposite. One aspect of the judgment emphasised by Justice Chandrachud needs critiquing. He drew false equivalence between the Sabarimala exclusion and the pernicious practice of caste untouchability. Justice Chandrachud said: “The social exclusion of women, based on menstrual status, is a form of untouchability … Notions of ‘purity and pollution’ which stigmatise individuals, have no place in a constitutional order.” In doing so, he extended the ambit of Article 17 to areas well beyond caste.

The Sabarimala rules on temple entry do not constitute a general form of social exclusion of women. Justice Malhotra junks this idea: “The limited restriction on the entry of women during the notified age group does not fall within the purview of Article 17 … The analogy sought to be drawn by comparing the rights of Dalits with reference to entry to temples and women is wholly misconceived and unsustainable. The right asserted by Dalits was in pursuance of the right against systematic social exclusion and for social acceptance per se. In the case of temple entry, social reform preceded the statutory reform, and not the other way about … The reforms were based upon societal morality, much before constitutional morality came into being.”

The real tension lies in the contrasting arguments used by Justice Chandrachud and Justice Malhotra. While the former uses high constitutional principle to put down one unique temple’s practice, Justice Malhotra strikes a balance between two sets of fundamental rights – one favouring non-discrimination against any individual or group, and another allowing religious diversity in a secular polity. The “discrimination” allegedly practised by the Sabarimala temple is unrelated to any common sense meaning of the term, for women can always worship Swami Ayyappa in their homes or in hundreds of other temples across India. To claim you want to worship Swami Ayyappa and not have respect for what he stands for is the worst form of hypocrisy. More so when Hinduism does not restrict your choices of god to a grand total of one.

Both Justice Chandrachud and Justice Malhotra agree on one thing: it should not be the court’s job to decide what constitutes essential practice in a religion, or which group constitutes a separate denomination. But this does not stop the former from deciding that the Sabarimala practices are inessential to the practise of religion, while Justice Malhotra simply states the obvious: “The issue of what constitutes an essential religious practice is for the religious community to decide. It is not for the courts to determine which of these practices of a faith are to be struck down, except if they are pernicious, oppressive, or a social evil, like Sati.”

Another point which none of the majority judgments even sought to address is basic: can somebody who isn’t even an aggrieved party claim discrimination? For Justice Chandrachud the “heart of the matter lies in the ability of the Constitution to assert that the exclusion of women from worship is incompatible with dignity, destructive of liberty and a denial of the equality of all human beings.” Justice Malhotra offers another perspective. “The right to move the Supreme Court under Article 32 for violation of Fundamental Rights must be based on a pleading that the petitioners’ personal rights to worship in this temple have been violated,” she says, pointing out that the petitioners in this case had no skin in the game. On the contrary, genuine women believers in Swami Ayyappa launched a #ReadyToWait movement in support of the temporary entry restriction. Whose rights need more protection?

A closing thought: constitutional morality is an important check on religious obscurantism but when carried to an extreme it can also be destructive of harmless variety and difference. There is a danger of reducing the Constitution itself to another unquestionable “holy book”, killing diversity in the name of countering discrimination.


Date:05-10-18

उन लोगों को सम्मान दीजिए जो हमसे अलग हैं

अपनी खुली और उल्लासपूर्ण भारतीय परम्पराओं से सीखकर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना होगा

गुरचरण दास, (स्तंभकार और लेखक )

मेरा बेटा समलैंगिक है और अब मुझे इसे स्वीकार करने में कोई डर नहीं है। वह बीते 20 वर्षों से अपने पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और प्रसन्नता भरी ज़िंदगी बिता रहा है। मेरे परिवार व नज़दीकी मित्रों ने इसे गरिमापूर्वक स्वीकार किया है। लेकिन, मैं इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बोलने से डरता था कि कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। मेरी पत्नी और मुझे अचानक लगा कि जैसे बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया है। मुख्य न्यायाधीश के बुद्धिमत्ता भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, ‘मैं जो हूं, वैसा हूं, इसलिए मुझे उसी रूप में स्वीकार कीजिए।’

157 साल तक भारतीय इस तानाशाही औपनिवेशिक कानून के तहत रहे, जो हमारे देश की प्राचीन भावना के विपरीत था। इस बीच अंग्रेजों को अपनी गलती का अहसास हुआ कि ‘यौन रुझान प्राकृतिक होता है और लोगों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता’ (जैसा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है) और उन्होंने ब्रिटेन में यह कानून बहुत पहले खत्म कर दिया। त्रासदी यह रही कि औपनिवेशिक ब्रेनवाशिंग इतनी गहरी थी कि यह थोपी गई गैर-भारतीय धारणा भारतीय कानून की किताब में अंग्रेजों के जाने के 71 साल बाद तक बनी रही। अगस्त 1947 में मैं इतना छोटा था कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने का अर्थ समझ नहीं सकता था लेकिन, निश्चित ही मैं इतना वयस्क हो चुका था कि जुलाई 1991 में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का जश्न मना सकूं। और 6 सितंबर 2018 को मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं हुआ था कि अपनी ‘भावनात्मक स्वतंत्रता’ की सराहना न कर सकूं। भारत संक्रमण से गुजरता हुआ परम्परा से आधुनिकता में जा रहा हैै। हम बहुत समय तक अपनी भावना का दमन करके पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के साथ जीवन जीते रहे हैं।

हालांकि, न्यायाधीशों ने अपने ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में महान पश्चिमी लेखकों को उद्‌धृत किया है लेकिन, वे भारतीय शास्त्रों को भी उद्‌धृत कर सकते थे, जिन्होंने लैंगिंक अस्पष्टता के लिए असाधारण सहनशीलता दिखाई है। इन्हें तथ्यात्मकता के साथ बिना किसी शर्म या अपराध-बोध के बताया गया है। वनिता और किदवई की किताब ‘सेम सेक्स लव इन इंडिया : रीडिंग्स फ्राम लिटरेचर एंड हिस्ट्री’ में बहुत उदाहरण हैं।  भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है, जिसने ‘काम’ अथवा कामना व सुख को जीवन का उद्‌देश्य तय किया। जीवन के अन्य तीन उद्‌देश्यों अर्थ (भौतिक कल्याण), धर्म (नैतिक कल्याण) और मोक्ष (आध्यात्मिक कल्याण) के साथ हमसे ‘काम’ के भावनात्मक कल्याण का लाभ उठाने की अपेक्षा रहती है। हमें लगातार धर्म यानी दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाई जाती है लेकिन, यह विचार हमसे छूट जाता है कि काम खुद के प्रति हमारा कर्तव्य है। ईसाई परम्परा के अनुसार शुरुआत में प्रकाश (जेनेसिस) था। ऋग्वेद में शुरुआत में काम था और सृष्टि का निर्माण उस ‘एक’ के मन में मौजूद ‘काम’ के बीज से हुआ। ‘काम’ चेतना का पहला कर्म था और प्राचीन भारतीय इसे शक्ति कहते थे। इसके विपरीत ‘काम’ को ईसाइयत में ‘ओरिजिनल सिन’ (मूल पाप), अपराध-बोध और शर्म के साथ जोड़ा गया है।

आज के भारतीय मध्यवर्ग के पाखंड के लिए हम विक्टोरिया युग के लोगों को दोष देते हैं लेकिन, भारतीय मानस की गहराई में ‘काम’ को लेकर नैराश्य झलकता है। 2500 साल से भी पहले उत्तर भारत के जंगलों में प्राचीन योगियों, त्यागियों और बुद्ध को ‘काम’ के असंतुष्ट रहने वाले चरित्र का बोध हुआ था। योगियों ने इस अंतहीन, निरर्थक, प्रयास को शांत करने के तरीके खोजने चाहे। मन की चंचलता को शांत करने के लिए पतंजलि ने हमें चित्तवृत्तिनिरोध सिखाया। शिव ने कामदेव को तब भस्म कर दिया था, जब उसने उनका हजार साल का ध्यान भंग कर दिया था। इसलिए कामेच्छा मन में अनंग (यानी कायाहीन) रहती है। भगवद गीता का जवाब है निष्काम कर्म लेकिन, यह कठिन है, क्योंकि बृहदकारण्य उपनिषद के अनुसार ‘मन ही इच्छा’ है।

निराशावादियों के विपरीत आशावादियों ने सिखाया कि काम जीवन ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसने कोशिका को सक्रिय कर इसे सही स्थान दिया। चूंकि काम कर्म, निर्मिति और प्रजनन का स्रोत है इसलिए उनका आशावाद पहली सहस्त्राब्दी के संस्कृति प्रेम काव्य और ‘कामसूत्र’ जैसी रचनाओं में चरम पर पहुंचा, जो कोई सेक्स मेन्युअल नहीं है बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग की आकर्षक, आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक गाइड है। आशावादियों और निराशावादियों के टकराव के बीच काम-वास्तववादी उभरकर आए, जिन्होंने यह कहकर सुलह की पेशकश की कि सेक्स तब तक ठीक है, जब तक यह विवाह के भीतर रहे। इस पूर्व-आधुनिक समय में उस नकारात्मकता के साथ ब्रिटिश लोगों का प्रवेश हुआ, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तिरस्कारपूर्वक ‘विक्टोरिया युगीन मध्यवर्गीय नैतिकता’ कहा था और उन्होंने 377 जैसे कानून बनाए।

सौभाग्य से 1990 के दशक में भारत में अधिक आशावादी युग शुरू हुआ, जब युवाओं के मन से औपनिवेशिक प्रभाव खत्म होने लगा। यह 2009 में चरम पर पहुंचा जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज जेपी शाह ने समलैंगिक संबंधों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2013 के बाद जब उच्चतर न्यायालय ने इसे उलटा तो कुछ समय के लिए हम पीछे लौटें। लेकिन, गत माह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम को लेकर आशावाद के नए युग की शुरुआत हुई। समाज के पूर्वग्रह पर कोर्ट के फैसले को हावी होने में वक्त लगेगा खासतौर पर उस दौर में जब दक्षिणपंथी निगरानी दस्ते लव-जिहाद, वेलेन्टाइन डे ( जिसे शशि थरूर के मुताबिक ‘कामदेव दिवस’ नाम दिया जाना चाहिए) और ‘रोमियो’ दस्ते कहर ढा रहे हों।  सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निहितार्थ यह है कि सभ्य होने का मतलब यह कहना है : ‘मैं विपरीत लैंगिकता को प्राथमिकता देता हूं पर मुझे समान लैंगिकता के लिए आपकी प्राथमिकता पर आपत्ति नहीं है।’ एक स्वतंत्र, सभ्य देश में हमें अपने से अलग लोगों को सम्मान देना सीखना ही होगा। राज्य-व्यवस्था को शयन कक्ष से बाहर ही रहना चाहिए। आइए, हम अपनी खुली, उल्लासपूर्ण परम्पराओं से सीखें, जहां समृद्ध, फलते-फूलते जीवन का रहस्य जीवन के चार पुरुषार्थ के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन में निहित है।


Date:05-10-18

स्वच्छता पर हम जितना खर्च करते हैं, कमाई उससे 4-5 गुना बढ़ती है

राजीव कुमार उपाध्यक्ष, नीति आयोग

2 अक्टूबर को मुझे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 में ग्रामीण इलाकों में 38% घरों में टॉयलेट होते थे। स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत इनकी संख्या 94% हो गई है। 5 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 25 राज्यों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि यकीन ही नहीं होता कि चार साल में इतना काम हो सकता था। ये आंकड़े गैर-सरकारी संस्थाओं के हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी चर्चा की है।

सात दशक में हमने गंदगी को एक तरह से स्वीकार कर लिया था। हम मानकर बैठे थे कि भारतीयों को गंदगी नजर ही नहीं आती। हमें उसमें रहना मंजूर हो गया था। ऐसा नहीं कि पूरा काम सरकार ने किया है। यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इसे जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। आम लोगों ने इस मुहिम के लिए 70-80 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह-जगह बहुत से ट्रस्ट, फाउंडेशन और कंपनियों ने भागीदारी की है। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि बच्चों में डायरिया की बीमारी बहुत कम हो गई है। कुपोषण में फर्क पड़ेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। स्कूलों में शौचालय होने से हमारी बच्चियों का स्कूल जाना बढ़ेगा। स्वच्छता सिर्फ घर में शौचालय बनाने में नहीं है। गांव-तालाब में साफ-सफाई रखना भी इसमें शामिल है। 2 अक्टूबर 2019 तक 100% लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इसके बाद और 5 साल तक हम मुहिम चलाते रहे तो भारत एक नया देश बनकर उभरेगा।

गांधीजी से एक बार पूछा गया था कि आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में कौन ज्यादा पसंद है। गांधीजी का जवाब था स्वच्छता। उनका आशय यह था कि स्वच्छता को अपनाने से लोगों की मानसिकता बदलेगी। आज भी हम अगर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाने में सफल रहे तो गरीबों को भी अहसास होगा कि उनकी जिंदगी बदल सकती है। स्वच्छता में विकास को जन आंदोलन में बदलने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि स्वच्छता पर एक डॉलर खर्च करने से आमदनी 4 से 5 डॉलर बढ़ती है। स्वच्छता को अपनाना ही गांधीजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  स्वच्छता पर्यावरण से भी जुड़ी है। पोखर, नदी और समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। हमारा अगला कदम इन्हें साफ करना होगा। हमारे समय गेहूं से लेकर सब्जी तक हर चीज की कमी रहती थी। लेकिन जिस तरह 1991 के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी को कमियों का अंदाजा नहीं है, उसी तरह अब आने वाली पीढ़ी के दिमाग में गंदे हिंदुस्तान की छवि नहीं होगी। विदेश जाने पर हमें अपने देश में गंदगी को लेकर जो ग्लानि होती है, वह खत्म हो जाएगी। इसे बदलने में स्वच्छता अभियान का बड़ा योगदान है।


Date:05-10-18

देर से ही सही…

संपादकीय

आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) पद से चंदा कोछड़ की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की खबर आते ही बैंक के शेयरों में 4 फीसदी की तेजी आना यह बताता है कि शेयरधारक इस बारे में क्या सोचते हैं। बैंक के बोर्ड ने इसे सहज स्वीकार किया और चंदा के उत्तराधिकारी के रूप में संदीप बख्शी का नाम घोषित कर दिया। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े निजी बैंक में छह महीने से चले आ रहे विवाद पर भी विराम लग गया। चंदा को बहुत पहले पद छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने या बैंक बोर्ड ने एक वर्ष से भी अधिक पहले एक व्हिसल ब्लोअर द्वारा उठाए गए हितों के टकराव के सवाल का समुचित या पारदर्शी जवाब नहीं दिया था। आरोप यह था कि आईसीआईसीआई की सहभागिता वाले बैंकों के एक समूह ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को ऋण दिया जबकि इस समूह का कारोबारी रिश्ता चंदा के पति के साथ था। व्हिसल ब्लोअर का आरोप था कि चंदा को खुद को उक्त ऋण समिति से अलग कर लेना चाहिए था। चंदा ने इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न ही उन्होंने हितों के टकराव वाली बात किसी से साझा की।

आरंभ में बोर्ड ने एक अस्पष्ट सा वक्तव्य जारी किया कि वह उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है। तत्कालीन चेयरमैन ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इस अस्पष्ट रुख से अनिश्चितता बढ़ी और नए आरोप सामने आए। आखिरकार बोर्ड ने न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच शुरू की। जून में चंदा छुट्टी पर चली गईं और माह के अंत में आने वाली जांच रिपोर्ट लंबित रही। इससे आशंकाओं को और बल मिला। चंदा की विदाई को सम्मानजनक निकासी के रूप में प्रस्तुत किया गया। चूंकि उनसे पद छोडऩे की मांग उठने के कई माह बाद यह कदम उठाया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसमें देरी तो हुई है। चंदा की संलिप्तता या उनके निर्दोष होने के बारे में कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। बोर्ड ने संकेत दिया है कि उनके सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति के निष्कर्ष पर निर्भर करेंगे।

परंतु येस बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईएलऐंडएफएस) के संचालन से जुड़े विवादों के साथ मिलाकर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक की हालिया दिक्कतें बैंकों के बोर्ड के अंशधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने में विफल रहने की एक लंबी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होती हैं। चंदा की विदाई पर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया, सीईओ के रूप में नौ साल के उनके कार्यकाल पर भी एक टिप्पणी है। के वी कामत से यह उत्तरदायित्व लेने के बाद ऐक्सिस बैंक की अपनी पूर्व सहयोगी शिखा शर्मा की तरह चंदा भी भारतीय बैंकिंग जगत में यह मुकाम पाने पर आकर्षण का केंद्र रहीं। उनकी विरासत पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2015-16 से बैंक का प्रदर्शन जैसा तैसा ही रहा। शुद्ध ब्याज आय और बाजार पूंजीकरण उनके कार्यकाल में तीन गुना हुआ लेकिन मुनाफे में 2015-16 के बाद से लगातार कमी आई। फंसे हुए कर्ज (इसमें वीडियोकॉन भी शामिल था) ने उसकी बैलेंस शीट को दबाव में रखा। हालांकि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में ही हालात बेहतर नहीं रहे। ऐक्सिस बैंक से शर्मा की विदाई और येस बैंक से राणा कपूर का बाहर होना आरबीआई की नाराजगी का ही परिणाम था। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का 53,500 करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो 10 लाख करोड़ रुपये के फंसे हुए कर्ज का महज 5 फीसदी है लेकिन नए सीईओ इससे कैसे निकलते हैं यह उनके पांच साल के कार्यकाल का एक अहम पड़ाव होगा।


Date:05-10-18

क्या है इस तबाही की वजह

संपादकीय

सुनामी से इंडोनेशिया में भारी तबाही आई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक वहां पर इस भूकंप और इसके बाद आई सुनामी से 1400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में आए इस भूकंप का केंद्र एक द्वीप सुलावेसी था। पिछले शुक्रवार यहां तगड़ा भूकंप आया। इस भूकंप की रिटर स्केल पर तीव्रता 7.5 थी। इसके बाद समुद्र में 5 से 10 फीट की लहरें उठीं जिन्होंने इस द्वीप पर भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के पालू और डोंगला शहरों को हुआ है। बिजली और संचार की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है जिसके चलते मदद मिल पाने में भी काफी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में इंडोनेशिया में लगातार आने वाले भूकंप और सुनामी फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। इसी साल की शुरुआत में लोमबोक द्वीप में कई तगड़े भूकंप आए थे।

जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रिटर स्केल पर 6.2 तीव्रता का भूकंप था। इस भूकंप में 550 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह से 2010 में द्वीप में रिटर स्केल पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। जिसके बाद सुमात्रा के तटीय इलाकों में भयानक सुनामी आई थी। जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी भूकंप में जावा द्वीप पर 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया,जावा और सुमात्रा जैसे देशों में ऐसा इसलिए होता है, योंकि यह इलाका ‘रिंग ऑफ फायर” इलाके में आता है। इंडोनेशिया एक एटिव भूकंप जोन में स्थित है। यही कारण है कि यहां पर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित ‘रिंग ऑफ फायर’ का हिस्सा है। ‘रिंग ऑफ फायर” प्रशांत महासागर के बेसिन का इलाका है। जहां पर कई ज्वालामुखी फटते रहते हैं और तगड़े भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप के चलते ही इसके आस-पास के समुद्रों में सुनामी का जन्म होता है। यह ‘रिंग ऑफ फायर” का इलाका करीब 40 हजार किमी के दायरे में फैला है। यहां पर विश्व के कुल एटिव ज्वालामुखियों के 75 फीसद ज्वालामुखी हैं।

अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी इलाके में दुनिया के 90 फीसद भूकंप आते हैं और बड़े भूकंपों में से भी 81 फीसद इसी इलाके में आते हैं। यहां आने वाले भूकंपों का सीधा संबंध धरती के नीचे वाली प्लेट के खिसकने से है। जिनके खिसकने का कारण एटिव ज्वालामुखी भी होते हैं। इस भूकंप और सुनामी के चलते लोगों को 14 साल पहले की सुनामी की तबाही की याद हो आई है, जब रिटर स्केल पर 9.1 के भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया था, जिसका बहुत बुरा असर सुमात्र पर हुआ था। इतना बुरा कि इसे दुनिया के जाने हुए इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। इसका असर 14 देशों पर पड़ा था। इस सुनामी का बड़ा शिकार इंडोनेशिया भी बना था। जहां इस सुनामी के बाद इंडोनेशिया में 1 लाख 68 हजार लोगों की मौत हो गई थी।


Date:04-10-18

कुछ राज्यों की हारने की आदत

एनके सिंह

विश्व बैंक ने एक नया शब्द समूह बनाया है रिफ्यूजिंग टू डेवलप कंट्रीज। इसे हिंदी में समङों तो इसका अर्थ होगा कि ऐसे देश जो विकास से परहेज करते हैं। बैंक ने इसका प्रयोग दक्षिण एशियाई देशों में विकास की विपुल संभावनाओं के बावजूद उनकी उदासीनता को लेकर हाल में जारी अपनी एक रिपोर्ट में किया है। यदि भारत में विकास विश्लेषक इसका प्रयोग करना चाहें तो उार भारत के कम से कम चार बड़े राज्य इस श्रेणी में आते हैं जिनमें से कुछ के लिए अर्थशास्त्री आशीष बोस ने एक वत ‘बीमारू’ शब्द संक्षेप गढ़ा था। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट से 72 घंटे पहले संयुत राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने भी एक रिपोर्ट जारी की जो दुनिया के देशों के अलावा भारत के राज्यों में लोगों की गरीबी जनित अभाव की स्थिति से जुड़ी है। इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआइ कहते हैं।

दरअसल इस सूचकांक को वर्ष 2010 में मानव विकास सूचकांक के सभी तीनों पैमानों मसलन जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य के आधार पर तैयार किया गया है। इनसे उत्पन्न हुए अभावों के कुल दस पैमानों को लेकर इसे बनाया गया है। इसमें केरल हमेशा की तरह अव्वल रहा तो बिहार भी अपनी परिपाटी को कायम रखते हुए सबसे निचले स्तर पर रहा। बिहार ने शायद विंस लोंबार्डी के उस मशहूर कथन को चरितार्थ किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘जैसे जीतना एक आदत होती है, वैसे ही दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत बन जाती है।  इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2005-06 से 2015-16 के बीच दस वर्षो के दौरान भारत में गरीबी 55 प्रतिशत से आधी घटकर 28 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में बिहार, झारखंड, उार प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य गरीबी से उबरने की अपनी गति को अपेक्षित रफ्तार नहीं दे सके। देश में कुल गरीबों की आधी से ज्यादा आबादी यानी तकरीबन 19.60 करोड़ लोग गरीबी और अभाव की गर्त से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

यूएनडीपी के दस प्रमुख पैमाने हैं। इनमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल जाने का समय, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के लिए ईंधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पेयजल, बिजली की उपलब्धता, घर और संपत्ति जैसे मानदंड शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन दस पैमानों में से सात में बिहार, दो में झारखंड (एक में संयुत रूप से मध्य प्रदेश भी) और एक में उार प्रदेश सबसे निचले स्तर पर है। इसके उलट केरल दस में आठ पैमानों के लिहाज से सिरमौर है। एक में दिल्ली का दबदबा है तो एक में पंजाब शीर्ष पर है। हिंदी पट्टी के इन राज्यों के शाश्वत उनींदेपन की आखिर या वजह हो सकती है? या कारण है कि विकास की बयार को लेकर वे अडिय़ल बने हुए हैं? वहीं अगर ङ्क्षहसक भीड़ जैसे अनुत्पादक कार्यों की बात करें तो यही राज्य उसमें अव्वल आते हैं।


Date:04-10-18

सशक्तीकरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

संयुक्त राष्ट्र ने कल मुझे ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड’ से सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करके मैं बहुत अभिभूत हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों की स्वीकृति है, जिसने हमेशा प्रकृति के साथ सौहार्द बनाने पर बल दिया है। जलवायु परिवर्तन में भारत की सक्रिय भूमिका को मान्यता मिलना और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहिम द्वारा भारत की भूमिका की प्रशंसा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

मानव और प्रकृति के बीच विशेष संबंध रहे हैं। प्रकृति माता ने हमारा पालन-पोषण किया है। प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के तट पर स्थापित हुईं। प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने वाले समाज फलते-फूलते हैं और समृद्ध होते हैं। मानव समाज आज एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। हमने जो रास्ता तय किया है, वह न केवल हमारा कल्याण निर्धारित करेगा, बल्कि हमारे बाद इस ग्रह पर आने वाली पीढ़ियों को भी खुशहाल रखेगा। लालच और आवश्यकताओं के बीच असंतुलन ने गंभीर पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है। हम या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या पहले की तरह ही चल सकते हैं या सुधार के उपाय कर सकते हैं। तीन चीजों से तय होगा कि कैसे एक समाज सार्थक परिवर्तन ला सकता है।

पहली चीज आंतरिक चेतना है। इसके लिए अपने गौरवशाली अतीत को देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति का सम्मान भारत की परंपरा के मूल में है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त शामिल है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण के बारे में अथाह ज्ञान है- यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टय: संबभूवु:। यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमि: पूर्वपेयेदधातु। यानी माता पृथ्वी अभिनंदन। उनमें सन्निहित है महासागर और नदियों का जल; उनमें सन्निहित है भोजन, जो भूमि की जुताई द्वारा वे प्रकट करती हैं; उनमें निश्चित रूप से सभी जीवन समाहित हैं; वे हमें जीवन प्रदान करें।

महात्मा गांधी ने पर्यावरण के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने ऐसी जीवन शैली को व्यवहार में उतारा, जिसमें पर्यावरण के प्रति भावना प्रमुख है। उन्होंने ‘आस्था का सिद्धांत’ दिया, जिसने हमें यह दायित्व सौंपा गया है कि हम अगली पीढ़ी को स्वच्छ धरा प्रदान करें। उन्होंने युक्तिसंगत खपत का आह्वान किया, ताकि विश्व को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।

दूसरा पक्ष जन-जागरण का है। हमें पर्यावरण के प्रश्नों पर यथासंभव बातचीत करने, लिखने, चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ ही इन विषयों पर अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है। इस तरह, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे समय की गंभीर चुनौतियों को जानने और उन्हें दूर करने के प्रयासों पर सोचने का अवसर मिलेगा। जब हम पर्यावरण संरक्षण से अपने मजबूत रिश्तों के बारे में जागरूक होंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तब सतत पर्यावरण की दिशा में हम स्वयं सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मैं सक्रियता को तीसरे पक्ष के रूप में रखता हूं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत के 130 करोड़ लोग स्वच्छता और हरित पर्यावरण के लिए सक्रिय हैं और बढ़-चढ़कर काम कर रहे हैं। देश में 8.5 करोड़ घरों की पहुुंच पहली बार शौचालय तक बनी है और 40 करोड़़ से अधिक भारतीयों को अब खुले में शौच करने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छता का दायरा 39 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है। प्राकृतिक परिवेश पर दबाव कम करने का यह ऐतिहासिक प्रयास है। उज्ज्वला योजना में भी हम यही सक्रियता देखते हैं, जिसकी वजह से घरों में होने वाला वायु प्रदूषण बहुत कम हुआ है, क्योंकि भोजन पकाने की अस्वस्थ विधियों से सांस संबंधी रोगों में काफी बढ़ोतरी हो रही थी। अभी तक पांच करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और इसकी वजह से महिलाओं और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ जीवन सुनिश्चित हुआ है। नदियों की सफाई की दिशा में भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी कई हिस्सों में काफी प्रदूषित हो चुकी थी। नमामि गंगे मिशन इस ऐतिहासिक गलती को सुधार रहा है।

हमारे शहरी विकास प्रयासों, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन का मूल तत्व शहरी क्षेत्र में होने वाली वृद्धि और पर्यावरण की देखभाल में संतुलन बनाना है। किसानों को बांटे गए 13 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्डों से काफी लाभ हो रहा है और इससे जमीन की उत्पादकता तथा उसकी पोषकता में बढ़ोतरी होगी। कौशल भारत में हमने समन्वित उद्देश्य अपनाए हैं और विभिन्न योजनाओं से, जिनमें हरित कौशल विकास कार्यक्रम शामिल है, पर्यावरण, वानिकी, वन्य-जीव और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वर्ष 2021 तक 70 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। देश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दे रहा है और पिछले चार वर्षों में यह क्षेत्र काफी सुगम और वहन करने योग्य बन गया है। उजाला योजना के तहत करीब 31 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। योजना की वजह से जहां एक तरफ एलईडी बल्बों की कीमतें कम हुईं, वहीं बिजली के बिलों और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई।

भारत की पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है। मुझे गर्व है कि भारत पेरिस में 2015 में हुई सीओपी-21 वार्ता में आगे रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत के मौके पर मार्च, 2018 में दुनिया के कई देशों के नेता नई दिल्ली में इकट्ठा हुए। यह गठबंधन सौर ऊर्जा की क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने की एक पहल है। ऐसे समय में, जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, भारत से जलवायु न्याय का आह्वान किया गया है। यह समाज के उन गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों से जुड़ा है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

हमारी मौजूदा गतिविधियों का प्रभाव आने वाले समय की मानव सभ्यता पर भी पड़ेगा। सतत भविष्य के लिए वैश्विक जिम्मेदारी लेने की शुरुआत हमें ही करनी है। इस दिशा में जो व्यक्ति और संगठन लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। वे हमारे समाज में चिर-स्मरणीय बदलाव के अग्रदूत बन चुके हैं। उनके प्रयत्नों के लिए मैं सरकार की ओर से हर तरह की मदद का आश्वासन देता हूं। हम सब मिलकर स्वच्छ पर्यावरण बनाएंगे, जो मानव सशक्तीकरण की आधारशिला होगा।


Date:04-10-18

कुप्रबंधन का रोग

संपादकीय

सरकार ने हस्तक्षेप कर दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इन्फ्रास्क्ट्रचर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) को बचाने की दिशा में जो कदम उठाया है, उससे बाजार और निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। इस कंपनी की असलियत उजागर होने के बाद पिछले दिनों शेयर बाजार में जिस तरह से गिरावट का दौर बना, उससे निवेशकों की नींद उड़ गई थी। इसलिए सरकार ने सक्रियता दिखाई और कंपनी के प्रबंधन को बदलने जैसा बड़ा फौरी कदम उठाया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए आइएलएंडएफएस के पुराने निदेशक मंडल को हटा कर नए निदेशक मंडल को हरी झंडी दे दी। नया निदेशक मंडल कंपनी को संकट से निकाल पाने में कितना सफल हो पाता है, यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल निवेशकों ने राहत की सांस ली है।

कारपोरेट क्षेत्र में कुप्रबंधन की बीमारी किस तरह से गहराई तक पैठी हुई है, यह आइएलएंडएफएस के प्रकरण से साफ पता चलता है। पूरा घटनाक्रम बताता है कि आइएलएंडएफएस एक लावारिस कंपनी की तरह की चलती रही। अगर जांच और निगरानी का काम सतत चलता और वक्त रहते हालात सामने आ जाते तो कंपनी को डूबने से बचाया जा सकता था। यह गंभीर सवाल है कि जिस कंपनी पर साल भर के भीतर सौ अरब रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया हो, उसकानिदेशक मंडल कैसे चुप्पी साधे रहा? पंजाब नेशनल बैंक सहित अब तक जितने भी बैंक घोटाले और दूसरे कंपनी घोटाले सामने आए हैं, सबमें पहली बात यही सामने आई है कि संस्थानों को मनमर्जी से चलाया गया और शीर्ष प्रबंधन ऐसी अराजकता पैदा करता रहा जो पूरे प्रबंधन को चौपट कर दे। सरकार की आंख तब खुली जब आइएलएंडएफएस ने पिछले दो महीनों में अपनी तीन बड़ी देनदारियों का भुगतान करने में हाथ खड़े कर दिए।

आइएलएंडएफएस का मामला वित्तीय तंत्र में मची अंधेरगर्दी का नायाब नमूना कहा जा सकता है। नगदी संकट के बाद भी कंपनी ने प्रबंधन के ऊंचे ओहदेदारों को मोटा वेतन और लाभांश देना जारी रखा। अब सबके हाथ-पांव इसलिए फूल रहे हैं कि आइएलएंडएफएस पर इनक्यानवे हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। कंपनी को इस संकट से कैसे निकाला निकाला जाए, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। इस कंपनी ने बुनियादी क्षेत्र की कई कंपनियों को कर्ज दे रखा है। यह कंपनी बड़े ठेके हासिल करती है और उस फिर उन ठेकों को बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर देती है। लंबे समय से आइएलएंडएफएस और इसकी सहायक कंपनियों में बड़ा घोटाला चल रहा था। अब इस मामले की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) कर रहा है।

आइएलएंडएफएस में एलआइसी, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक का बड़ा निवेश है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही आइएलएंडएफएस के लिए सबसे पहली जरूरत नगदी के बंदोबस्त की है। सरकार ने इसमें पैसा डालने के साथ ही बड़े एलआइसी, एसबीआइ, सेंट्रल बैंक और जापान के की ओरिक्स कॉर्प को भी इसका बोझ उठाने को कह दिया है। ऐसे में इन वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के सामने भी बड़ा जोखिम है। नया निदेशक मंडल जो कदम उठाए, लेकिन मौजूदा जोखिम को कम करना बड़ी चुनौती है। हालांकि उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए कि 2009 में भी सत्यम घोटाले में सरकार ने दखल दिया था और हालात संभाल लिए थे। लेकिन उसकी तुलना में इस कंपनी का घोटाला काफी बड़ा है। सवाल है कि आइएलएंडएफएस को इस हालत में पहुंचाने वाले क्या न्याय के कठघरे में आ पाएंगे?


Date:04-10-18

In harmony with Mother Nature

We need a clean environment for human empowerment 

Narendra Modi,(Narendra Modi is the Prime Minister of India)

Yesterday, the United Nations honoured me with the Champions of the Earth Award. While I was extremely humbled at receiving this honour, I do feel that this award is not for an individual. Instead, it is recognition of the Indian culture and values, which have always placed emphasis on living in harmony with Mother Nature.

 

A proud moment

It was a proud moment for every Indian to see India’s proactive role in mitigating climate change being acknowledged and appreciated by the United Nations Secretary General, António Guterres, and Erik Solheim, the Executive Director of the UNEP (United Nations Environment Programme).

Human beings and nature have a very special relationship. Mother Nature has nurtured and nourished us. The first civilisations were established on the banks of rivers. Societies that live in harmony with nature flourish and prosper.

Today, human society stands at an important crossroads. The path that we take hereon will not only determine our well-being but also that of the generations who will inhabit our planet after us. The imbalances between our greed and necessities have led to grave ecological imbalances. We can either accept this, go ahead with things as if it is business as usual, or we can take corrective actions. Three things will determine how we as a society can bring a positive change.

The first is internal consciousness. For that, there is no better place to look than our glorious past. Respect for nature is at the core of India’s traditions. The Atharvaveda contains the Prithvi Sukta, which contains unparalleled knowledge about nature and the environment. It is beautifully written in Atharvaveda: Salutations to Mother Earth. In Her is woven together Ocean and River Waters; in Her is contained Food which She manifests when ploughed; In Her indeed is alive all Lives; May She bestow us with that Life.

The ancients write about the Panch Tatvas – Prithvi (Earth), Vayu (Air), Jal (Water), Agni (Fire), Akash (Sky) – and how our life systems are based on the harmonious functioning of these elements. The elements of nature are manifestations of divinity. Mahatma Gandhi wrote extensively on the environment and even practised a lifestyle where compassion towards the environment was essential. He propounded the Doctrine of Trusteeship, which places the onus on us, the present generation, to ensure that our coming generations inherit a clean planet. He called for sustainable consumption so that the world does not face a resource crunch.

Leading lifestyles that are harmonious and sustainable are a part of our ethos. Once we realise how we are flag bearers of a rich tradition, it will automatically have a positive impact on our actions.

Need for public awareness

The second aspect is public awareness. We need to talk, write, debate, discuss and deliberate as much as possible on questions relating to the environment. At the same time, it is vital to encourage research and innovation on subjects relating to the environment. This is when more people will know about the pressing challenges of our times and ways to mitigate them.

When we as a society are aware of our strong links with environmental conservation and talk about it regularly, we will automatically be proactive in working towards a sustainable environment. That is why, I will put proactiveness as the third facet of bringing a positive change.

In this context, I am delighted to state that the 130 crore people of India are proactive and at the forefront of working towards a cleaner and greener environment.

We see this proactiveness in the Swachh Bharat Mission, which is directly linked to a sustainable future. With the blessings of the people of India, over 85 million households now have access to toilets for the first time. Over 400 million Indians no longer have to defecate in the open. Sanitation coverage is up from 39% to 95%. These are landmark efforts in the quest of reducing the strain on our natural surroundings.

We see this proactiveness in the success of the Ujjwala Yojana, which has significantly reduced indoor air pollution due to unhealthy cooking practices that were causing respiratory diseases. Till date, over five crore Ujjwala connections have been distributed, thus ensuring a better and cleaner life for the women and their families.

India is moving at a quick pace in cleaning its rivers. The Ganga, which is India’s lifeline, had become polluted in several parts. The Namami Gange Mission is changing this historical wrong. Emphasis is being given to proper treatment of sewage.

At the core of our urban development initiatives such as AMRUT and the Smart Cities Mission is the need to balance urban growth with environmental care. The over 13 crore soil health cards distributed to farmers are helping them make informed decisions that will boost their productivity and improve the health of our land, which helps the coming generations.

We have integrated objectives of Skill India in the environment sector and launched the schemes, including Green Skill Development Programme for skilling about seven million youth in environment, forestry, wildlife and climate change sectors by 2021. This will go a long way in creating numerous opportunities for skilled jobs and entrepreneurships in the environment sector.

Our country is devoting unparalleled attention to new and renewable sources of energy. Over the last four years, this sector has become more accessible and affordable. The Ujala Yojana has led to the distribution of nearly 31 crore LED bulbs. The costs of LED bulbs have reduced and so have the electricity bills and the CO2 emissions.

India’s proactiveness is seen internationally. It makes me proud that India remained at the forefront of the COP-21 negotiations in Paris in 2015. In March 2018, world leaders of several countries converged in New Delhi to mark the start of the International Solar Alliance, an endeavour to harness the rich potential of solar energy and bring together all nations that are blessed with solar power.

Climate justice

While the world is talking about climate change, the call for climate justice has also reverberated from India. Climate justice is about safeguarding the rights and interests of the poor and marginalised sections of society, who are often the biggest sufferers from the menace of climate change.

As I have written earlier, our actions today will have an impact on human civilisation much beyond our time. It is up to us to take on the mantle of global responsibility towards a sustainable future. The world needs to shift to a paradigm of environmental philosophy that is anchored in environmental consciousness rather than merely in government regulations. I would like to compliment all those individuals and organisations who are working assiduously in this direction. They have become the harbingers of a monumental change in our society. I assure them all possible support from the Government in their pursuits. Together, we will create a clean environment that will be the cornerstone of human empowerment!


Date:04-10-18

The scope of constitutional morality

Abolition of untouchability in all its forms, including scavenging, remains an unrealised constitutional right

Kalpana Kannabiran, (Kalpana Kannabiran is Professor and Director, Council for Social Development, Hyderabad)

“The issue of the rights of sweepers and scavengers has never entered the mainstream legal consciousness in the country,” wrote Upendra Baxi in Law and Poverty: Critical Essays. “Nor have the Bar and the Bench, and the mushrooming legal aid and advice programmes shown any awareness of the exploitative conditions of work imposed upon the scavengers and sweepers under the employment of municipal corporations or related local bodies… [T]he exploitative conditions of work constitute governmental defiance of the law and the Constitution, which can be best summed up as a crucial component of overall governmental lawlessness in the country since Independence.”

Written in 1988, Prof. Baxi’s lines remain disconcertingly relevant today. We struggle against the caricaturing of this extremely stigmatising, violently exploitative and degrading form of forced labour by a government and civil society that showcases empty rhetoric and ceremony around “cleanliness”, while decimating an entire class of citizens through callous neglect with impunity.

There has been a steady rise in deaths of conservancy workers, and a steadier normalisation of the risks to life they bear on a daily basis. Why don’t sewer deaths bring the country to a grinding halt, as they should? Will a general strike of all conservancy workers across the country bring the country to its knees? Because then, it will not be a question of prime-time jingles on a clean India; the focus will shift on each of us to take the moral and physical responsibility of cleaning our own sewers and keeping ourselves free of the risk of toxic death.

Flouting laws

To return to Prof. Baxi’s concerns on the place of law: Article 17 of the Constitution of India states: “Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law.” This is a fundamental right and therefore justiciable and enforceable by courts, which shall call governments to account.

In 2009, the Delhi High Court, in Naz Foundation v. NCT of Delhi, invoked Babasaheb Ambedkar’s delineation of constitutional morality in asserting the urgency of decriminalising consensual sexual relations proscribed by Section 377 of the Indian Penal Code. The court cited a second provision as well: Article 15(2) which prohibits any form of horizontal discrimination drawing again from the experience of untouchability that obstructed the universal use of public places, restaurants, water sources, etc. We witnessed last month a triumphal return of constitutional morality as a guiding principle for constitutional interpretation. A five-judge bench of the Supreme Court of India, in Navtej Singh Johar v. Union of India, deployed this framework to reaffirm the rights of LGBTQ and all gender non-conforming people to their dignity, life, liberty, and identity.

The genealogy of Ambedkar’s signposting of constitutional morality may be traced to the strength of anti-caste resistance and the abolition of untouchability. It is from this context that constitutional wisdom was applied to analogous situations of oppressions based on sexuality. It is time to call the government to account through a recursive method that takes us to the original constitutional proscription of untouchability, armed with the wisdom of the Navtej Singh Johar case.

Judicial empathy

The first aspect is the importance of judicial empathy. In a violently exclusionary society, the application of the Constitution to lives as lived is an extremely emotional moment. We have people from India’s most oppressed castes dying painful deaths without dignity in the sewers of the same city where the court sits. There is neither accountability nor due diligence on the part of the state. The time for the expression of judicial empathy is now. Justice Indu Malhotra’s lines in Johar are apposite: “History owes an apology to the members of this community and their families, for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries.”

Given the urgency, with people dying daily despite constitutional and statutory protections, how do we right these historical wrongs, or at least “set the course for the future”? We are all agreed that the de minimis approach is bad law — rule by law rather than rule of law, as it should be, to echo Justice D.Y. Chandrachud. The fact that it is still possible for people to be sent into sewers without protection, and to be forced to perform degrading labour is enough for us to sit up and take note. Outgoing Chief Justice of India Dipak Misra set out four cardinal corners of the Constitution: Individual autonomy and liberty; equality sans discrimination; recognition of identity with dignity; right to privacy. He also underscored the centrality of fraternity to the constitutional value system. These signposts require us to contemplate and act on the meanings and expressions of “intrinsic dignity” for conservancy workers and safai karamcharis.

If “self-determination and the realisation of one’s own abilities” lie at the core of personhood, how would forced, unsafe and degrading labour, and persistent untouchability figure in this new constitutional imaginary? In the case of safai karamcharis, we are today witness to the “violation of fundamental rights that strikes at the root of their existence” (Justice Misra), and there are no visible pathways to freedom in this virulent caste society. Lest we forget, untouchability is a crime under the Constitution.

Principle of non-retrogression

Important for citizen consideration today is the fact that the Supreme Court, in deciding on the unconstitutionality of Section 377, recognised that the four corners of the Constitution rest on a social reality steeped in prejudice, stereotypes, parochialism, bigotry, social exclusion, and segregation. If decriminalising “unnatural” sex is one of the “necessary steps on the road to democracy”, abolition of untouchability in all its forms remains an unrealised constitutional right.

The lesson on the importance of intersections in constitutional reasoning today is brought home to us in this case in yet another way. There is recognition by the court that majoritarian governments/sections work hard to keep oppressive structures in place, and that it is the duty of the court to place questions of liberty, equality, and dignity out of the reach of majoritarian impulses. The sanction for manual scavenging lies at the heart of majoritarian mindsets and structures. It is part of an ideological framework that permeates the institutional apparatus of government. If, as Justice Misra observes, “the sustenance of fundamental rights does not require majoritarian sanction”, can we call for some constitutional-procedural deliberation on the “progressive realisation of rights” in this instance? The principle of non-retrogression in the matter of fundamental rights has now been unequivocally stated. But on our streets, we only observe it in the breach especially in the case of manual scavengers.

To end with Ambedkar: “We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy.”


Date:04-10-18

Presuming the disabled to be ‘incompetent’

The government’s revised guidelines for conducting exams for persons with disabilities are unfair and regressive

Rahul Bajaj,The writer is a lawyer who happens to be blind since birth

In an 1850 report, Samuel Gridley Howe, popularly considered the ‘father of the American blind’, emphatically wrote: “The blind as a class, are inferior to other persons in mental power and ability.” It is dismaying to note that, 168 years later, far too many people continue to harbour this unfounded and deeply offensive belief.

This ‘presumption of incompetence’ would be deeply troubling, but nonetheless tolerable, if its scope were confined to the way society interacts with the disabled. However, that it has emerged as the unstated premise informing the formulation of policies is a far more worrying development.

I speak here of the recently released ‘revised guidelines’ by the Union Ministry of Social Justice and Empowerment for conducting written examinations for persons with disabilities, which significantly whittle down the 2013 guidelines that played a transformative role in empowering such students.

Claims of cheating

It is difficult to fathom why the decision to revise the 2013 guidelines was taken. The revised guidelines articulate two reasons. First, they state that the revision was triggered by representations made by the Union Public Service Commission (UPSC) and others. It is believed that the UPSC’s discomfort with the 2013 guidelines flowed from their misuse by some students who coached their scribes before the exam. If an able-bodied student engages in cheating, the normal consequence is his disqualification. However, what the UPSC did was to demand that the guidelines be changed. This is much like demanding that when students cheat, say by keeping chits in their clothes, the very dress code be changed.

Second, curiously, the revised guidelines state: “The Act [Rights of Persons with Disabilities Act, 2016] provides for reservation in Government jobs for persons with benchmark disabilities as defined under section 2 (r) of the said Act.” If the connection between reservation in government jobs for the disabled and guidelines for exams appears strange, that is because it is. Therefore, the very decision to fix what ain’t broken appears profoundly misguided.

At a substantive level, the revised guidelines make three problematic alterations. First, in case the disabled candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be ‘one step below’ the qualification of the candidate. Whether the phrase ‘one step below’ here refers to one year below in the same degree or one degree below is unclear. The revised guidelines also do not deal with a situation in which a disabled candidate and the scribe are from different streams. The 2013 guidelines had stated that vague criteria like educational qualification should not be fixed.

Second, for certain classes of candidates with benchmark disabilities, the revised guidelines have imposed a requirement that a certificate be furnished from a designated official, indicating that the candidate has a physical limitation and needs a scribe. This essentially renders the impact of a disability certificate wholly nugatory.

Third, the new guidelines have transformed claims that were hitherto recognised as ‘legal entitlements’ to ‘liberties’ whose exercise is contingent upon the goodness of the exam-conducting bodies. For instance, the candidate is to be given an opportunity to choose his preferred mode of giving the examination and provided soft copy material for open book exams only to the extent possible. That the phrase ‘as far as possible’ has been inserted principally to provide authorities an escape hatch from making reasonable accommodations doesn’t require elaboration. While it is true that making some accommodations would not be practicable, the contingency could have been dealt with by making it mandatory for the examining body to record the reasons in writing.

The fact that some candidates with disabilities have coached their scribes in the past is indisputable. While this malpractice is sometimes attributable to nothing more than a candidate’s indolence, it is also true that some see this as a means to level the playing field in a system that has failed to ensure their meaningful integration. Such barriers can only be addressed through ceaseless advocacy and strategic litigation.

Finally, the dilution of the 2013 guidelines also appears legally suspect, given that the Supreme Court recently endorsed the principle of non-retrogression of rights, as per which there is no place for retreat in a progressive society. Therefore, one hopes that the courts will step in to ensure that this new stumbling block is swiftly removed.


Date:04-10-18

The creamy layer of social justice

The progression from poor to bourgeois to elite is a welcome evolution in nation-building — the apex court missed it

D. Shyam Babu is Senior Fellow at the Centre for Policy Research, New Delhi. The views expressed are personal

As citizens, we expect two certainties from any verdict on public policy by a constitution bench of the Supreme Court. One, it must hold whether the underlying principle(s) is/are consistent with the Constitution of India. Two, such a verdict must end governance paralysis. Unfortunately, the court has accomplished neither objective in its recent verdict in Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, wherein it held that the government need not collect quantifiable data to demonstrate backwardness of public employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (SC/STs) to provide reservations for them in promotions.

The core issue here was whether the ‘creamy layer’ among SC/STs should be barred from obtaining promotions through reservations. The court set aside the requirement to collect quantifiable data that was stipulated by its 2006 verdict in M. Nagaraj v. Union of India as it ignored the reasoning of a nine-judge bench in Indra Sawhney (1992) that any discussion on creamy layer “has no relevance” in the context of SC/STs. The court has taken more than a decade to correct an anomaly in the Nagaraj case which brought in a creamy layer filter for promotions for SC/ST employees. This resulted in thousands of employees being denied their due promotions.

Can one now treat the matter as settled, that the creamy layer is a non-issue with regard to job reservations for SC/STs? Not so. A two-judge bench of the top court is considering a public interest litigation (PIL) filed by the Samta Andolan Samiti that seeks the removal of creamy layer among the SC/STs in job reservations — a matter settled by a nine-judge Constitution Bench long ago and also a matter that has just been settled by a five-judge Constitution Bench. In the verdict in Jarnail Singh, the court cites an ‘admonition’ to itself by a Constitution Bench in the Keshav Mills case in 1965: “It must be the constant endeavour and concern of this court to introduce and maintain an element of certainty and continuity in the interpretation of law in the country.” The court followed its own admonition more in breach insofar as it concerns litigation related to reservation.

Out of synchrony

The court merely removed the government’s responsibility to collect quantifiable data on backwardness but reasoned that the creamy layer test would be consistent with the equality principle. The challenge it faced is of a secular nature. It did not question reservations in promotions for SC/ST employees, but grappled with a different question: Which section or class among the SC/STs is more entitled?

Some of the confusion in the debates over reservations since 1990 emanates in the context of reservations for the Other Backward Classes (OBCs). Sadly, the Supreme Court too relies on using arguments pertinent only in the case of OBCs to decide litigation on SC/ST quotas.

But a close reading of relevant constitutional provisions and the verdict in Indra Sawhney make it clear that the SC/STs are given job reservations not because they are poor but because they are excluded. The first part of Article 335 stipulates job reservations for SC/STs as a right of representation, not as a welfare measure. However, the creamy layer among SC/ST employees helps fulfil the second part of Article 335 that requires maintaining the “efficiency of administration”.

One can in fact argue for public employment having welfare objectives to plead the case of those less privileged among SC/STs. But such logic would require the removal of the creamy layer also while recruiting employees in the open category.

The court could have addressed an often ignored aspect of the matter — the right of the creamy layer among the community to opt out of reservations. At present, an SC/ST candidate does not have the right to reject reservations. She is merely required to state whether she belongs to the SC or the ST category and a response in affirmation automatically puts her in the queue for reservations. It is also a punishable offence to withhold one’s caste status while seeking government employment. A simple administrative decision to allow SC/ST candidates to compete in the general category would have helped thousands to leave the space for the less privileged among them.

What is also not appreciated while debating the matter is that the presence of the creamy layer works as a safety valve. The rationale behind the demand to prohibit elite or privileged sections from accessing quota posts is that these sections are as well qualified as general candidates, if not more, and numerous enough to warrant their removal.

Herein lies the catch. A well-qualified and large SC/ST group having to compete as non-reserved candidates would corner a substantial number of open posts. At the same time, their less privileged cousins would fill the quota. Theoretically, SC/STs would end up garnering more posts than their proportion in population. This begs the question on the rationale behind the litigation.

The Indian state must be proud that its policies have created a creamy layer among the most disadvantaged that gel well with those in the general category. They also help projecting the community as normal Indians, which is a revolutionary ideal. The whole enterprise of seeking to introduce obstacles before them in employment and promotions will have pernicious consequences. Will it do any good that the government recruits general candidates from the elite sections and reserved candidates from the poorer strata?

Given the uneven educational opportunities across the divides of rich-poor and urban-rural, the poor or underprivileged access substandard education. We want our public servants to be well educated and smart. The point must not be treated as an affront to the less privileged. It is mere recognition of the fact that socio-economic progress moves by generations. Today’s creamy layer is yesterday’s underprivileged.

In a 1970 memorandum to U.S. President Richard Nixon, Daniel P. Moynihan suggested that “the time may have come when the issue of race could benefit from a period of ‘benign neglect’.” India badly needs such a period of ‘benign neglect’ in matters related to caste as well as the constitutional provisions aimed at getting rid of the rough edges of caste discrimination. The least one expects of the highest level in the judiciary is to accord “an element of certainty and continuity” on the subject.

News Clipping on 04-10-2018

Date:03-10-18

अन्‍नदाता का आंदोलन

किसानों का वास्तव में भला तब होगा, जब केंद्र व राज्य मिलकर सक्रिय होंगे तथा राजनीतिक हानि-लाभ की चिंता किए बिना कदम उठाए जाएंगे।

संपादकीय

किसानों का एक संगठन अपनी मांगों को लेकर जिस तरह सड़कों पर उतरा और उसने अनुमति न मिलने के बावजूद दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश की, उससे कृषि और किसानों की समस्याओं पर नीति-नियंताओं का ध्यान जाना ही चाहिए। इसमें दोराय नहीं कि भारतीय किसान तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं और उन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान होना चाहिए, लेकिन यदि किसान और उनका नेतृत्व करने वाले लोग या संगठन यह सोच रहे हैं कि कर्ज माफी जैसे रास्ते से किसानों का हित हो सकता है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले दस वर्षों का अनुभव यही बताता है कि कर्ज माफी जैसे उपाय किसानों की हालत में सुधार करने में तो नाकाम होते ही हैं, पूरी बैंकिंग व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही कर्ज लेकर उसे ईमानदारी से चुकाने वाले लोगों के समक्ष संकट भी पैदा करते हैं।

यह संकीर्ण स्वार्थों वाली राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि कुछ दल किसानों के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए कर्ज माफी की वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी और कर्ज माफी की मांग बार-बार दोहराने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि संप्रग सरकार के समय जो भारी-भरकम योजना लाई गई थी, वह किस तरह बेनतीजा रही और किस तरह विदर्भ के वही किसान फिर से कर्ज माफी की मांग लेकर सामने आ गए, जिनके ऋण माफ किए गए थे।

यह ठीक है कि किसानों के हित में कई अहम सुझाव देने वाली स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर अमल से बात बन सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में इन्हें एक झटके में लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन समिति की कई सिफारिशों पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी का हिस्सा है किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में उठाए गए कुछ उल्लेखनीय कदम। आवश्यक यह है कि इन कदमों का असर जमीन पर भी नजर आए और किसान यह महसूस करें कि फसल की लागत से दोगुनी आमदनी का जो संकल्प जताया जा रहा है, वह पूरा होगा। इसके साथ ही अपनी मांगें रखते समय किसानों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि उन उपायों पर अमल कैसे हो जो वास्तव में उनको आत्मनिर्भर बनाएं।

कृषि और किसानों का कल्याण एक ऐसा विषय है जिस पर न तो अकेले केंद्र सरकार कुछ कर सकती है और न ही राज्य सरकारें। किसानों का हित तो तब होगा, जब केंद्र और राज्य मिलकर सक्रिय होंगे और राजनीतिक हानि-लाभ की चिंता किए बिना कदम उठाए जाएंगे। कृषि की बदहाली का एक बड़ा कारण इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण न हो पाना है। यह एक सच्चाई है कि जिस तरह अन्य क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, उस तरह का ढांचा कृषि के लिए नहीं बन पाया। बात चाहे सिंचाई की प्रणाली दुरुस्त करने की हो या फिर कृषि को आधुनिक तौर-तरीकों से लैस करने की, जब तक केंद्र और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आगे नहीं आएंगी, तब तक किसानों की दशा में बुनियादी बदलाव नहीं आने वाला।


Date:03-10-18

विकास का बदला पहलू

राजीव सिंह

असली भारत गांवों में ही बसता है जिसमें देश की करीब 70 फीसद आबादी रहती है। पिछले कुछ वर्षो से देश में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। रोजी-रोटी के बेहतर अवसरों की वजह से ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस रुख में अब बदलाव आ रहा है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी उज्ज्वला, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और सौभाग्य जैसी योजनाएं ग्रामीणों के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय में अच्छा इजाफा हो रहा है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से विकास की धारा शहरों से होते हुए अब गांवों की ओर रुख कर रही है। शहरीकरण की चमक बढ़ने के बावजूद वर्ष तक 2050 देश की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 50 फीसद के स्तर पर बनी रहेगी। दरअसल, भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भारी अंतर है। शहरी क्षेत्र देश के प्रगतिशील और विकासशील समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 55 फीसद का योगदान है जबकि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े और आदिवासी समाज को दर्शाता है जो गरीबी में जीवनयापन कर रही है। देश की यह दोहरी अर्थव्यवस्था समग्र विकास और इसके पांच खरब डालर के बनने की राह बड़ी बाधा साबित हो रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में तेजी लाकर गांव और शहर के बीच की खाई को जल्द से जल्द पाटने की जरूरत है। इसके बिना भारत के विकसित देश बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि रोजी-रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार 61 फीसद से ज्यादा की ग्रामीण आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है जो कारखाना क्षेत्र में कार्यरत 4.1 फीसद आबादी की तुलना में कई गुना ज्यादा है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटकर 14 फीसद पर आ गया जो वर्ष 1951 में 51 फीसद था। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल कृषि क्षेत्र रोजगार तो बड़ी आबादी को दे रहा है लेकिन इसकी उत्पादकता काफी कम है। राष्ट्रीय आय में ग्रामीणों का योगदान बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा, साक्षरता दर में सुधार और कृषि व अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों की आय के बीच संतुलन बनाने की दरकार है। हकीकत यह है कि खेतिहर मजदूर की तुलना में शहरी श्रमिक की औसत आय तीन गुनी ज्यादा है। इस विभेद को दूर करने के लिए सरकार कौशल विकास अभियान चला रही है, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह विभेद दूर हो पाएगा इसके कम ही आसार हैं। इसके लिए सरकार को और कारगर उपाय करने होंगे। हालांकि पिछले कुछ वर्षो में ग्रामीण क्षेत्र को गरीबी से उबारने के लिए कई आकर्षक योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। मृदा स्वास्य कार्ड और फसल बीमा योजनाओं के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शुरू की गई समग्र शिक्षा एवं साक्षर भारत जैसी योजनाएं आगे चलकर देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इससे ग्रामीण साक्षरता में भारी सुधार आने की उम्मीद है। यह सर्वविदित है कि ग्रामीणों की आय का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज कराने में ही खर्च हो जाता है।

‘‘स्वच्छ भारत मिशन’ जैसी योजनाओं के साथ ग्रामीण इलाकों में स्वास्य क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। देश में कुपोषण और डायरिया की वजह से हर साल लगभग तीन लाख बच्चों की मौत होती है। इस माह 25 सितम्बर से शुरू हुई ‘‘आयुष्मान योजना’ में पांच लाख रुपये का स्वास्य बीमा कवर मिलने से 50 करोड़ लोग स्वास्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। यह योजना मोदी सरकार के लिए मनरेगा साबित हो सकती है, जिससे ग्रामीणों की सेहत और समृद्धि में सुधार आएगा। लोक सभा के आसन्न चुनावों को देखते हुए सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कौशल भारत जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। देश के विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों नए कारोबार के नए विचारों को प्रोत्साहन अच्छी पहल साबित होगी। सरकार के आर्थिक सुधारों की बात करें तो इनके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। पिछले चार वित्तीय वर्षो में देश की औसत प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ी है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय के बीच अब भी बड़ा अंतर बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2015-16 के आधार पर वर्ष 2022-23 तक ग्रामीण आय को दोगुनी करना है। फिलहाल, प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि पैदावार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकी से श्रम, मजदूरी और लागत घटाने में मदद मिल रही है। जाहिर है कृषि उत्पादन की तुलना में किसानों की आय ऊंची दर से बढ़ेगी। उपज के वाजिब दाम, फसलों का कुशल प्रबंधन और जिंसों के उचित भंडारण जैसे उपायों के जरिए किसानों की आय में एक तिहाई वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसके लिए कृषि बाजार और भूमि के अनुबंध की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जरूरत है। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की व्यवस्था शुरू की है।

किसी व्यापारी को देश के दूरदराज इलाके से फसल खरीदने की सुविधा मिलने से किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि बिहार के दरभंगा के किसान को अपने मखाने बेचने के लिए दिल्ली अथवा हैदराबाद नहीं जाना पड़ता। ऑनलाइन दर्ज होने पर अब व्यापारी उससे खुद ही संपर्क करने लगे हैं। यह सुविधा मिलने से किसान को एक और बड़ा फायदा यह मिला है कि अब वह अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर नहीं है। दूरदराज के खेतों के सड़कों से जुड़ने से कृषि उपज की त्वरित आपूत्तर्ि का विकल्प मिल गया है। नतीजतन वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब किसान के खेतों पर पहुंच कर उनके उत्पादों को खरीद रही हैं। पर अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा हो गया है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर काफी ऊंची बनी हुई है। गरीबी और कर्ज न चुका पाने के कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कृषि आय का मुख्य स्रेत होने के बावजूद जरूरत के मुताबिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। खेतीबाड़ी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पा रही है। इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए उदारीकरण की जरूरत है। यदि सरकार यह करती है तो गांवों की गरीबी निश्चित तौर पर दूर हो सकती है।


Date:03-10-18

न्याय का चेहरा

संपादकीय

अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। उनके फैसले आने वाले समय में भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे। चाहे वह समलैंगिक संबंधों का प्रश्न हो या व्यभिचार का, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का सवाल हो या आधार का, उनके फैसले इसी श्रेणी में आते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि समाज की नैतिकता पर संविधान की नैतिकता स्थापित करने में मदद मिलेगी। संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो न्यायपालिका को उसके सामाजिक कर्त्तव्य के प्रति जागरूक करे। इसलिए न्यायालय का यह दायित्व बन जाता है कि वह समाज हित में अपने विवेक से फैसला दे। न्यायालय का यह दायित्व उस अवस्था में और बढ़ जाता है, जब स्वतंत्र भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए यथास्थिति को तोड़ना अपरिहार्य था।

भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र भारत में शुरू से ही इसके प्रति सचेत थी। वह संविधान की व्याख्या प्रबुद्ध उदारवादी दृष्टि से करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इस प्रकार करती आ रही है, जिससे व्यक्ति के अधिकारों और उसकी गरिमा की रक्षा हो सके। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों में भी यह भाव प्रतिबिंबित होता है। सेवानिवृत्ति के लिए आयोजित समारोह के दौरान भी न्यायमूर्ति मिश्रा एक बार इसी बात को पुन: रेखांकित कर गए। उनकी चिंता के केंद्र में यही था कि न्याय का चेहरा मानवीय हो। उनके लिए इस बात का कोई महत्त्व नहीं था कि वह अमीर है या गरीब। हालांकि देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार न्याय की अवधारणा अलग-अलग होती है, लेकिन इस बात को कौन नकार सकता है कि समता के साथ न्याय भी मिले। न्याय एक गतिशील अवधारणा है, जिसे देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार व्याख्यायित करने की आवश्यकता होती है। न्याय की सार्थकता इसी में है कि वह सुदूर ग्रामीण अंचल में बैठे एक गरीब को आसानी से उपलब्ध हो। यह तभी संभव है, जब न्याय सस्ता और शीघ्र मिले। इसके अभाव में गरीबों की उम्मीद टूटने लगती है। न्यायालय में मुकदमों का अंबार चिंताजनक है। न्यायमूर्ति मिश्रा के संबोधन में इसकी चिंता दिखी, तो आशा भी। खास बात यह कि उनका स्थान लेने वाले न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की प्राथमिकता में यह पहलू शामिल है।


Date:03-10-18

ताकि वे अपनी पसंद से खरीदें अनाज

कार्तिक मुरलीधरन, प्रोफेसर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय

सस्ते दामों पर राशन का सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, लेकिन यह कई जानी-पहचानी समस्याओं से घिरी है। सरकारी एजेंसियों का ही आकलन है कि पीडीएस पर सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। इसके चलते, एक विकल्प सामने आया कि क्यों न इस सब्सिडी युक्त अनाज की जगह लाभार्थियों को (खाद्य पदार्थों पर खर्च करने के लिए) सीधा पैसे भेजे जाएं? इस प्रक्रिया का नाम ‘सीधा लाभ हस्तांतरण’ यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) है। खुद प्रधानमंत्री का सुझाव है कि पीडीएस के बदले हमें डीबीटी पर आगे बढ़ना चाहिए।

डीबीटी के कुछ फायदे बिल्कुल साफ हैं। हर महीने बैंक खातों में पैसे भेजने से प्रशासनिक लागत में कमी आएगी और इसकी समस्याएं थम सकेंगी। साथ ही लाभार्थियों को अपनी पसंद का अनाज खरीदने का विकल्प भी मिल सकेगा। हालांकि डीबीटी में कुछ जोखिम भी हैं। मसलन, डीबीटी को सोच-समझकर लागू न करने से लाभार्थियों की दशा और खराब हो सकती है। खासकर, बैंक खाते में डाली गई रकम यदि खाद्यान्न की खुदरा कीमत और महंगाई के अनुरूप न हुई, तो वे पैसे अपर्याप्त साबित हो सकते हैं। एक मुश्किल यह भी है कि बैंक, एटीएम और बाजार की पहुंच हर जगह एक जैसी नहीं है। फिर, नकद पैसे का उपयोग लाभार्थी उन गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए भी कर सकता है, जो उसकी वरीयता में होगी। जाहिर है, यह कोशिश खाद्य सुरक्षा और पोषण के लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है।

इन तमाम मसलों को हमने उन तीन केंद्र शासित क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादर-नागर हवेली) में परखने की कोशिश की, जहां पिछले कुछ वर्षों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया है। हमने 6,000 से अधिक परिवारों पर तीन दौर के सर्वेक्षण किए। इसका जो पहला नतीजा निकला, वह यह है कि डीबीटी का क्रियान्वयन बदलते समय के साथ बेशक सुधरा है, लेकिन लागू होने के 18 महीने बाद भी चुनौती बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को सफलतापूर्वक पैसे ट्रांसफर किए गए, मगर सर्वे के दौरान 20 प्रतिशत परिवारों ने तय समय पर डीबीटी मिलने से इनकार किया। इसकी वजह यह थी कि पैसे उन बैंक खातों में नहीं आ रहे थे, जो वे लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। पासबुक भी अपडेट नहीं हो रही थी। इसी कारण, डीबीटी में ‘लीकेज’ के भले ही कोई सुबूत हमें नहीं मिले, मगर कुछ हद तक लोगों को इसका लाभ लेने में मुश्किलें आ रही थीं।

दूसरा नतीजा यह है कि लाभार्थियों के लिए इसकी लागत अलग-अलग थी। जो एटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका पीडीएस के मुकाबले नकद पाने और बाजार जाकर अनाज खरीदने में समय और धन कम खर्च हो रहा था, जबकि जो लाभार्थी पैसे निकालने के लिए बैंक में जाते थे, उन्हें ज्यादा समय और पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। हालांकि लाभार्थियों ने पीडीएस की समान मात्रा में अनाज खरीदने के लिए डीबीटी राशि से अधिक पैसे खर्च किए; मगर उन्होंने बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज खरीदा।

आखिरी निष्कर्ष यह है कि वक्त बीतने के साथ-साथ लाभार्थियों ने पीडीएस के मुकाबले डीबीटी को पसंद करना शुरू किया। पहले दौर का सर्वे इस योजना के शुरू होने के छह महीने में किया गया था। इसमें दो-तिहाई लाभार्थियों ने डीबीटी की जगह पीडीएस को पसंद किया। मगर तीसरे दौर के सर्वे में (18 महीने बाद) यह आंकड़ा उलट गया और दो-तिहाई डीबीटी को पसंद करने लगे। इसका मुख्य कारण था, पसंद का विकल्प मिलना, लचीलापन, और बेहतर गुणवत्ता के अनाज। हालांकि, पीडीएस को पसंद करने वालों ने यह भी बताया कि उन्हें कम कीमत में अधिक अनाज मिल रहा है।

ये नतीजे बताते हैं कि पीडीएस में डीबीटी इतना जटिल नीतिगत सवाल क्यों है? समय के साथ, जैसे-जैसे डीबीटी का संचालन बेहतर होने लगा, वैसे-वैसे लाभार्थी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। मगर शुरुआती तौर पर लोगों ने इसका विरोध किया था, इसीलिए जबरन सरकारी आदेश से इसे लागू करना अनैतिक और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। इसके अलावा, दोनों विकल्पों का अनुभव होने के बाद भी लाभार्थियों में काफी अंतर है, जो डीबीटी के तमाम साझेदारों के बीच असहमतियां बना सकता हैं। ऐसे में, सवाल यह है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए?

हमारी एक साधारण, मगर असरदार सलाह है। हमारे नीति-निर्माता पीडीएस और डीबीटी में से खुद किसी एक को न चुनें, बल्कि यह अधिकार लाभार्थियों को दे दें। यह संभव भी है, क्योंकि अब पीडीएस में ई-पीओएस यानी स्वाइप मशीनें लगाई जा रही हैं। लाभार्थियों की पसंद को इन मशीनों में दर्ज किया जा सकता है और डीबीटी या अनाज का वितरण उसी पसंद के अनुसार हर महीने हो सकता है। पैसे घर की महिला सदस्य के खाते में जमा किए जा सकते हैं, ताकि इसके उपयोग में उसकी पर्याप्त भागीदारी रहे।

पसंद-आधारित यह विकल्प इस सच को जाहिर करता है कि विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतें अलग-अलग होती हैं, और वे अपने विकल्प का विस्तार करके लाभ का दायरा बढ़ा सकते हैं। यह उन सियासी और नैतिक चुनौतियों को भी कम कर सकता है, जो इस सुधार की राह मेंं कायम हैं। और फिर, डीबीटी की उपलब्धता मौजूदा पीडीएस को सुधारने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि लाभार्थियों का भरोसा बनाए रखने के लिए पीडीएस को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसके अलावा, अन्य अनाजों या उत्पादों को स्टॉक करने की अनुमति देकर पीडीएस डीलर की आर्थिक सेहत भी सुधारी जा सकती है, ताकि उनके लिए कमाई का एकमात्र जरिया पीडीएस न रहे।

बहरहाल, अनाज के उपभोग और पोषण पर इस पसंद-आधारित नई व्यवस्था के प्रभाव को मापने के लिए इसके लाभार्थियों का सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिलहाल हम यह काम महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई में पायलट परियोजना के तौर पर कर रहे हैं। इसे दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जा सकता है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अधिक विकल्पों के साथ वंचित तबकों को सशक्त बनाएं और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की भी रक्षा करें। पसंद-आधारित यह विकल्प ऐसा करने में सक्षम है।

News Clipping on 03-10-2018

Date:03-10-18

खेती पर मशीनों का बोझ डालना पराली जलाने की समस्या का हल नहीं

देविंदर शर्मा , (कृषि विशेषज्ञ व पर्यावरणविद )

कृषि के संकट के लिए ज्यादातर खेती की मंहगी मशीनों का अनावश्यक बोझ जिम्मेदार है पर दोनों प्रमुख कृषि प्रदेश पंजाब व हरियाणा किसानों को और मशीनें बेचने में लगे हैं। धान की कटाई का वक्त निकट आने के साथ दिल्ली में दम घोंटने वाले वायु प्रदूषण की आशंका से दोनों सरकारें धान के अवशेष (पराली) जलाने के समाधान के नाम पर मशीनें बेचने में लगी हैं।  पंजाब का लक्ष्य 27,972 मशीनें सप्लाई करने का है। इसमें हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, कटर, मल्चर, श्रब कटर, जीरो टिल ड्रिल जैसी मशीनें शामिल हैं।

इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें स्ट्रा मैनेजमेंट उपकरण भी हो, जो बायोमास को काटकर खेत में फैला दे। किसानों के लिए हैप्पी सीडर मशीन 50 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध है, जबकि सहकारी संस्थाओं और किसानों के समूह के लिए इस पर 80 फीसदी सब्सिडी है। यह तो खेती के उपकरण बनाने वालों के लिए अपनी मशीनें खेतों में डम्प करने का नायाब मौका है। पंजाब में 1 लाख ट्रैक्टरों की जरूरत होते हुए 4.5 लाख ट्रैक्टर मौजूद है। समझ में नहीं आता कि किसानों पर छह से आठ मशीनों का और बोझ क्यों डाला जा रहा है। पंजाब में किसान के कर्ज के पीछे ट्रैक्टरों का बोझ ही है। पराली की समस्या तीन-चार हफ्ते ही चलती है। ये मशीनें साल के ज्यादातर समय बेकार पड़ी रहेंगी।

पहले ही पोली हाउस के लिए 25 लाख तक कि विशाल सब्सिडी दे गई है। कई अध्ययनों में पता चला है कि 80 फीसदी से ज्यादा पोलीहाउस बेकार पड़े हैं। यह किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो चाहिए उसका सुझाव पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पूर्व में दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बिना पराली जलाए फसल काट लें, केंद्र से 2000 करोड़ के निवेश की मांग की थी। प्रति क्विंटल 100 रुपए। वे सही थे पर उन्हें बताया गया कि पैसा नहीं है। हाईवे बनाने के लिए 6.9 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का छोटा-सा अंश पराली जलाने की समस्या को क्यों नहीं दिया जाता? पूर्व सकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 फीसदी बढ़ा दिया। इससे 3,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। लेकिन, खेती हो तो सरकार हमेशा हाथ खड़े कर देती है। किसान पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव से वाकिफ है पर उन्हें आर्थिक मदद चाहिए। पंजाब के किसान प्रति एकड़ 6000 रुपए मुआवजा चाहते हैं, जो उन्हें पराली जलाने से बचने के प्रयासों में लगेंगे। यह साल में एक बार का निवेश होगा। कोई कारण नहीं है कि सरकार किसान को सीधे आर्थिक प्रोत्साहन न दे सके। पंजाब में 12.5 लाख मनरेगा कार्डधारी हैं। राज्य मरेगा के तहत उपलब्ध 4,000 करोड़ का फंड इस्तेमाल नहीं कर पाया है। मनरेगा गतिविधियों में धान के भूसे के प्रबंधन को शामिल करके पंजाब न सिर्फ बेकार मजदूरों के लिए रोजगार पैदा करता बल्कि पराली जलाने के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को भी समायोजित कर लेता।


Date:03-10-18

वसूली से सात गुना कर्ज बट्‌टा खाते में डालने का लेखा

संपादकीय

सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में लोचा दिखना बंद ही नहीं हो रहा है। ताजा मामला रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से सामने आया है। वर्ष 2014 से 2018 तक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों ने जितनी वसूली की है उसका सात गुना धन बट्‌टा खाते में डाल दिया है। अगर वसूली 44,900 करोड़ रुपए की रही है तो बट्‌टा खाते में डाले गए कर्ज का परिमाण 3,16,500 करोड़ रुपए है। यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया। हालांकि बट्‌टा खाते में डालने का मतलब उस कर्ज का माफ करना नहीं होता। बट्‌टा खाते में डालने का मतलब यह होता है कि बैंक ने वह राशि अपनी बैलेंस शीट से हटा दी है। ऐसा करने से बैंकों को अपना लाभ दिखाई पड़ता है और परिसंपत्ति पर तनाव कम हो जाता है। इससे करों के निर्धारण में भी सुविधा होती है। इस बीच अगर बैंक वसूली कर लेता है तो उस राशि को अपने लाभ में दर्शा देता है। लेकिन, एनडीए सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान बट्‌टा खाते में डाली गई यह राशि पिछले दस सालों में बट्‌टा खाते में डाली गई राशि की 166 प्रतिशत है।

इतना ही नहीं यह राशि 2018 के आम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित 1.38 लाख करोड़ रुपए की राशि के दोगुने से भी ज्यादा है। वैसे मौजूदा सरकार का दावा है कि अगर 2014 तक एनपीए की वृद्धि रुकी हुई थी तो उसके पीछे उस कर्ज को छुपाया जाना था। इसीलिए बैंकों के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू का नया फार्मूला निकाला गया और यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में बैंकों की जायदाद कितनी है। यह सही है कि सार्वजनिक बैंकों का रिकवरी रेट बढ़ा है और 2014 के मुकाबले तीन गुने से ज्यादा हो गया है। अभी सरकारी बैंकों का रिकवरी रेट 14.2 प्रतिशत है जो निजी बैंकों का भी तीन गुना है। उधर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी बट्‌टा खाते के कर्ज पर सुनवाई और उन्हें वसूल करने का काम कर रहा है। सारे प्रयास दिखाते हैं कि बैंकों की सेहत सुधारने के लिए चाहे इक्विटी कैपिटल का प्रयास हो या रिकवरी का बहुत सार्थक नहीं हो पा रहा है। कारण स्पष्ट है कि सरकार उन पर कड़ाई नहीं कर पा रही है, जिन्होंने भारी कर्ज लिया है और देने को तैयार नहीं हैं। याराना पूंजीवाद के विरुद्ध जो लड़ाई 2012 में शुरू हुई थी वह लगभग ठंडी पड़ चुकी है। देखना है केंद्रीय बैंक और देश की चिंता करने वाले राजनेता इस कमी को कैसे दूर करते हैं।


Date:03-10-18

स्वच्छतर भारत

संपादकीय

केंद्र की भाजपानीत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) के चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अभियान का लक्ष्य है वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना। सरकार के अनुमानों के मुताबिक अब तक इस अभियान को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है और महज पांच वर्ष की अवधि में देश खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेगा। इस तरह स्वच्छता को लेकर संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्य को वह तय अवधि से 11 वर्ष पूर्व हासिल कर लेगा। सरकार का कहना है कि देश में ग्रामीण स्वच्छता का स्तर चार वर्ष पूर्व के 39 फीसदी से बढ़कर अब 93 फीसदी हो गया है। देश के 4.50 लाख गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व में खुले में शौच में भारत की हिस्सेदारी जो अक्टूबर 2014 में 60 फीसदी के शर्मनाक स्तर पर थी वह सितंबर 2018 में घटकर 20 फीसदी रह गई है।

न उपलब्धियों को देखते हुए आश्चर्य नहीं कि भारत ने अभी हाल ही में दुनिया के देशों के स्वच्छता मंत्रियों, विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों के प्रमुखों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव समेत विभिन्न विशेषज्ञों की मेजबानी की। ये सभी लोग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। सम्मेलन में यह बताया गया कि देश ने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि अन्य देश मसलन चीन और पाकिस्तान भी अब ऐसा ही अभियान चला रहे हैं। निस्संदेह स्वच्छ भारत अभियान एक सराहनीय पहल है और देश की स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में सुधार एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें तत्काल सुधार आवश्यक था। बहरहाल, यह गुलाबी तस्वीर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर किए गए कुछ निष्पक्ष आंकड़ों से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए ओडीएफ जो इस अभियान का समानार्थी बन चुका है, के आंकड़ों पर टैक्सस विश्वविद्यालय के निखिल श्रीवास्तव ने सवाल उठाए और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बार्कले की पायल हाथी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) के आंकड़ों के निष्कर्ष को वर्गीकृत कर बताया है कि ग्रामीण भारत में खुले में शौच से मुक्ति का दावा अपरिपक्व है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवहार में इस सर्वेक्षण को सरकार के दावों की पुष्टि के लिए तैयार किया गया और ये प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) पर आधारित हैं।

समस्या यह है कि एमआईएस की रिपोर्ट केवल शौचालय निर्माण को ध्यान में रखती है उसके प्रयोग को नहीं। इतना ही नहीं योजना के पीछे की राजनीति को देखें तो ग्राम स्तर के अधिकारियों पर सफलता दर्शाने का अत्यधिक दबाव है। निश्चित तौर पर सरकार के दावों को अतिरंजित बताने वाले अन्य नतीजे भी हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के ताजा नतीजे एनएआरएसएस से विरोधाभासी हैं। यह अंतरराष्ट्रीय तुलना करने के लायक उच्च स्तरीय सर्वेक्षण है। इन दोनों को कुछ ही महीनों के अंतर पर अंजाम दिया गया था। ओडीएफ के लक्ष्य के अलावा स्वच्छ भारत अभियान तरल और ठोस कचरे के प्रबंधन आदि के मानकों पर भी औसत रहा है। उदाहरण के लिए हमारे शहरों में रोज 6,200 करोड़ लीटर गंदगी बहती है जिसमें से केवल 2,300 करोड़ लीटर का उपचार होता है। शेष गंदगी नदियों में मिल जाती है। इसी तरह केवल 37 फीसदी कचरे का उपचार होता है। गांवों में स्वच्छता को लेकर व्यवहार के स्तर पर बदलाव एक अन्य चुनौती है। बने हुए शौचालयों का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में 4.50 लाख प्रेरक इस काम में लगे हैं। फिर भी अभी लंबी दूरी तय करनी है।


Date:03-10-18

आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला कितना जायज ?

ए के भट्टाचार्य

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गत बुधवार को कुछ उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क में वृद्धि का ऐलान किया। इस फैसले का मकसद कुछ खास उत्पादों के आयात में कटौती करना और चालू खाता घाटा कम करना है। मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2017-18 में इन उत्पादों के आयात का कुल मूल्य करीब 13 अरब डॉलर रहा था जो कुल आयात मूल्य का महज 2.8 फीसदी था। मंत्रालय के इस बयान का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 19 उत्पाद समूहों पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क में खासी बढ़ोतरी की गई है। फुटवियर पर शुल्क वृद्धि करीब 25 फीसदी है तो आभूषण और रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर पर 33 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। रेडियल टायर, हीरा, रत्न, किचनवेयर और स्टेशनरी जैसे 11 अन्य उत्पाद समूहों पर शुल्क 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीनों पर सीमा शुल्क 100 फीसदी तक बढ़ा है। वित्त मंत्रालय की इस सूची में शामिल 19वां उत्पाद एयर टर्बाइन ईंधन है जिस पर पांच फीसदी सीमा शुल्क लगा है। अनुमान के मुताबिक इन उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने से करीब 40 अरब रुपये का अतिरिक्त राजस्व सरकारी खजाने में आएगा जो मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित कुल सीमा शुल्क संग्रह का 3.5 फीसदी ही होगा।

आयात शुल्क बढ़ाने से आयात कम करने और चालू खाता घाटे में कटौती करने में मदद मिलने की संभावना को लेकर राय जाहिर हो चुकी है। हालांकि इस समय यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों में इन उत्पादों के आयात में बढ़ोतरी होने से क्या सरकार इस तरह का कदम उठाने के लिए बाध्य हुई? क्या इन उत्पादों का आयात 2017-18 में खतरनाक रूप से बढ़ा था और क्या 2018-19 के पहले चार महीनों में भी वही प्रवृत्ति जारी रही? इनमें से कुछ उत्पादों पर फौरी नजर डालने से स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। फुटवियर: इस श्रेणी में शामिल पांच उत्पादों पर सीमा शुल्क को 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। वर्ष 2017-18 में इन उत्पादों का आयात मूल्य करीब 61 करोड़ डॉलर रहा जो 2016-17 की तुलना में 34 फीसदी अधिक है। लेकिन अप्रैल-जुलाई 2018 में इन उत्पादों का आयात महज 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 20 करोड़ डॉलर ही रहा है। आयात वृद्धि दर में आई यह गिरावट इस अवधि में रुपये की कीमत में आई कमी के चलते भी हो सकती है क्योंकि रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो गया। इसके अलावा इस साल के बजट में भी इन उत्पादों पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला इसके आयात पर लगाम लगाने का सबब बना। सवाल है कि अगर ये उपाय कारगर थे तो फिर इन उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की क्या जरूरत थी?

रेडियल कार टायर: पिछले साल इन उत्पादों का आयात 24 फीसदी की दर से बढ़कर 20.3 करोड़ डॉलर हो गया था। लेकिन चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में इनके आयात में एक फीसदी की आंशिक गिरावट देखी गई। ऐसे में इनके आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या घरेलू टायर उत्पादकों की तरफ से इसके लिए लामबंदी की जा रही थी? बजट में ट्रक और बस रेडियल टायरों पर सीमा शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के बाद से ही इन विनिर्माताओं की नजर रेडियल कार टायरों पर लगी थी। सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण: वर्ष 2017-18 में इन उत्पादों का आयात जबरदस्त उछाल के साथ 314.8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया था जबकि 2016-17 में यह 37.3 करोड़ डॉलर ही था। हालांकि अप्रैल-जुलाई 2018 में इनका आयात 2017 की समान अवधि में रहे 55.8 करोड़ डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट के साथ 21.2 करोड़ डॉलर पर खिसक आया। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट भी सरकार को संतुष्ट नहीं कर पाई और उसने शुल्क को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया।

इसी तरह घरेलू इस्तेमाल वाले रेफ्रिजरेटर में लगने वाले उपकरण, दफ्तरों, शौचालयों और रसोईघरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पाद, ट्रैवल बैग, हीरे और रत्नों के आयात में भी अप्रैल-जुलाई 2018 के दौरान गिरावट या सुस्ती देखने को मिली है। स्पीकर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन में लगने वाले उपकरण और एयर टर्बाइन ईंधन जैसे कुछ उत्पादों के आयात में ही इन चार महीने में गत वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सवाल यह है कि अगर पिछले कई महीनों के आंकड़े कई उत्पादों के आयात में गिरावट या सुस्ती दिखा रहे थे तो सरकार ने किन कारकों से प्रभावित होकर शुल्क बढ़ाने का यह फैसला किया? क्या सरकार ने इस तरह की शुल्क वृद्धि से घरेलू विनिर्माण की सक्षमता पर पडऩे वाले हानिकारक प्रभाव को भी ध्यान में रखा? क्या विवेकाधीन फैसला कर कुछ चुने उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाना संवेदनशील नीति है खासकर ऐसे समय जब रुपये में गिरावट ने इनमें से कई उत्पादों के आयात पर पहले से ही चोट पहुंचानी शुरू कर दी थी। शुल्कों में विवेकाधीन वृद्धि पर भारत के अनुभव से पता चलता है कि चुनिंदा हस्तक्षेप कर कुछ उत्पादों पर शुल्क वृद्धि सरल है लेकिन विवेकाधीन निर्णय प्रणाली को खत्म करना एक लंबी कवायद हो सकती है।


Date:02-10-18

‘बापू के सपनों को पूरा करने के लिए’

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री

बापू आज भी विश्व में उन लाखों-करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण हैं, जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तीकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। विरले ही लोग होंगे, जिन्होंने मानव समाज पर उनके जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो। महात्मा गांधी ने भारत को सही अर्थों में सिद्धांत और व्यवहार से जोड़ा था। सरदार पटेल ने ठीक ही कहा था, ‘यदि कोई ऐसा व्यक्ति था, जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए सभी को एकजुट किया, जिसने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठाया और विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया, तो वह केवल महात्मा गांधी ही थे। बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा।’

इक्कीसवीं सदी में भी महात्मा गांधी के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे और वे ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिनका सामना आज विश्व कर रहा है। एक ऐसे विश्व में, जहां आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को विभाजित कर रही है, वहां शांति और अहिंसा के महात्मा गांधी के स्पष्ट आह्वान में मानवता को एकजुट करने की शक्ति है। ऐसे युग में, जहां असमानताएं होना स्वाभाविक है, बापू का समानता और समावेशी विकास का सिद्धांत विकास के आखिरी पायदान पर रह रहे लाखों लोगों के लिए समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात कर सकता है।

महात्मा गांधी ने एक सदी से भी अधिक पहले, मानव की आवश्यकता और उसके लालच के बीच अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय संयम और करुणा, दोनों के पालन की सलाह दी, और स्वयं इनका पालन करके मिसाल पेश की थी। वह अपना शौचालय स्वयं साफ करते थे और आस-पास के वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करते थे। गांधीजी यह सुनिश्चित करते थे कि पानी कम से कम बर्बाद हो और अहमदाबाद में उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि दूषित जल साबरमती के जल में न मिले। गांधीजी के व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने हर भारतीय को एहसास दिलाया था कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अध्यापक, वकील, चिकित्सक, किसान, मजदूर, उद्यमी, सभी में आत्म-विश्वास की भावना भर दी थी कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं, उसी से वे स्वाधीनता संग्राम में योगदान दे रहे हैं।

करीब आठ दशक पहले जब प्रदूषण का खतरा इतना बड़ा नहीं था, तब महात्मा गांधी ने साइकिल चलानी शुरू की थी। जो लोग उस समय अहमदाबाद में थे, इस बात को याद करते हैं कि गांधीजी कैसे गुजरात विद्यापीठ से साबरमती आश्रम साइकिल से जाते थे। मैंने पढ़ा है कि गांधीजी के सबसे पहले विरोध-प्रदर्शनों में वह घटना शामिल है, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन कानूनों का विरोध किया, जो लोगों को साइकिल का उपयोग करने से रोकते थे। कानून के क्षेत्र में एक समृद्ध भविष्य होने के बावजूद जोहानिसबर्ग में आने-जाने के लिए गांधीजी साइकिल का प्रयोग करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार जोहानिसबर्ग में प्लेग का प्रकोप हुआ, तो गांधीजी साइकिल से सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान पर पहुंचे और राहत-कार्य में जुट गए। क्या आज हम इस भावना को अपना सकते हैं?

ये त्योहारों का समय है और पूरे देश में लोग नए कपड़े, उपहार, खाने की चीजें और अन्य वस्तुएं खरीदेंगे। ऐसा करते समय हमें गांधीजी की एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो उन्होंने हमें एक ताबीज के रूप में दी थी। ऐसे मौके पर हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे हमारे क्रिया-कलाप अन्य भारतीयों के जीवन में समृद्धि का दीया जला सकते हैं? चाहे वे खादी के उत्पाद हों या फिर उपहार की वस्तुएं या फिर खाने-पीने का सामान, जिस भी चीजों का वे उत्पादन करते हैं, उन्हें खरीदकर एक बेहतर जिंदगी जीने में हम अपने साथी भारतीयों की मदद करेंगे।

पिछले चार वर्षों में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के जरिए 130 करोड़ भारतीयों ने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर भारतीय के कठोर परिश्रम के कारण यह अभियान आज एक ऐसे जीवंत जनांदोलन में बदल चुका है, जिसके परिणाम सराहनीय हैं। साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास अब पहली बार शौचालय की सुविधा है। 40 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को अब खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता। चार वर्षों के छोटे से कालखंड में स्वच्छता का दायरा 39% से बढ़कर 95% पर पहुंच गया है। 21 राज्य व संघशासित क्षेत्र और साढ़े चार लाख गांव अब खुले में शौच से मुक्त हैं। यह अभियान आत्म-सम्मान और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। यह उन करोड़ों महिलाओं के भले की बात है, जो हर सुबह खुले में दैनिकचर्या से निवृत्त होते समय मुंह छिपाती थीं। मुंह छिपाने की यह समस्या अब इतिहास बन चुकी है। साफ-सफाई के अभाव में जो बच्चे बीमारियों का शिकार बनते थे, उनके लिए शौचालय वरदान बना है।

कुछ दिनों पहले राजस्थान के एक दिव्यांग भाई ने मेरे ‘मन की बात’ कार्यक्रम के दौरान मुझे फोन किया था। उन्होंने बताया था कि वह दोनों आंखों से देखने में लाचार थे, लेकिन जब उन्होंने अपने घर में खुद का शौचालय बनवाया, तो उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। उनके जैसे अनेक दिव्यांग भाई और बहन हैं, जो सार्वजनिक स्थलों और खुले में शौच जाने की असुविधा से मुक्त हुए हैं। आज बहुत बड़ी संख्या उन भारतीयों की है, जिन्हें स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें उस समय देश के लिए जीवन बलिदान करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन अब हमें ऐसे भारत के निर्माण का हरसंभव प्रयास करना चाहिए, जैसे भारत का सपना हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देखा था। आज गांधीजी के सपनों को पूरा करने का एक बेहतरीन अवसर हमारे पास है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाणे रे- यह बापूजी की सबसे प्रिय पंक्तियों में से एक थी। यही वह भावना थी, जिसने उन्हें दूसरों के लिए जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। हम, 130 करोड़ भारतीय, आज उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो बापू ने देश के लिए देखे और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था।


Date:02-10-18

मजबूरी नहीं, जरूरी हैं गांधी

संपादकीय

श्रेष्ठ विचारों की झंडी बनाकर उससे सजावट करने में हमारा जवाब नहीं है। गांधी इसके उदाहरण हैं। लंबे अरसे तक देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। पार्टी खुद को गांधी का वारिस मानती है, पर उसके शासनकाल में ही गांधी सजावट की वस्तु बने। हमारी करंसी पर गांधी हैं, और अब नये नोटों में उनका चश्मा भी है। पर हमने गांधी के विचारों पर आचरण नहीं किया। उनके विचारों का मजाक बनाया। कुछ लोगों ने कहा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लंबे अरसे तक देश के कम्युनिस्ट नेता उनका मजाक बनाते रहे, पर आज स्थिति बदली हुई है। गांधी का नाम लेने वालों में वामपंथी सबसे आगे हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने और तमाम शहरों की सड़कों को महात्मा गांधी मार्ग बनाने के बावजूद हमें लगता है कि उनकी जरूरत 1947 के पहले तक थी। अब होते भी तो क्या कर लेते? वस्तुत: गांधी की जरूरत केवल आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं थी। 1982 में र्रिचड एटनबरो की फिल्म ‘‘गांधी’ ने दुनियाभर का ध्यान खींचा, तब इस विषय पर एक बार फिर र्चचा हुई कि क्या गांधी आज प्रासंगिक हैं? वह केवल भारत की बहस नहीं थी। और आज गांधी की उपयोगिता शिद्दत से महसूस की जा रही है। अस्सी के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को ‘‘गांधीवादी समाजवाद’ का नाम दिया था।

इसमें गांधी और समाजवाद दोनों की मिलावट थी। गांधी के महत्त्व को नरेन्द्र मोदी ने भी स्वीकार किया। उन्होंने 15 सितम्बर से ‘‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ शुरू किया है, जो 2 अक्टूबर यानी आज तक तक चलेगा। आज से गांधी का 150वां जयंती वर्ष भी शुरू हो रहा है। व्यापक अर्थ में यह गांधी के अंगीकार का अभियान है, जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी स्पष्ट हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले साल से ही गांधी की 150वीं जयंती का नाम लेना शुरू कर दिया था। जून, 2014 में लोक सभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में नई सरकार की जिन प्राथमिकताओं को गिनाया था, उनमें एक थी, ‘‘स्वच्छ भारत’ की स्थापना। मोदी ने नारा दिया, ‘‘पहले शौचालय, फिर देवालय।’ राष्ट्रपति ने इसी तर्ज पर कहा, देश भर में ‘‘स्वच्छ भारत मिशन’ चलाया जाएगा और ऐसा करना महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि होगी जो वर्ष 2019 में मनाई जाएगी।पिछले साल 9 अगस्त क्रांति दिवस ‘‘संकल्प दिवस’ के रूप में मनाने का आह्वान करके मोदी ने कांग्रेस की एक और पहल को छीना था। अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार ने जिस स्तर का आयोजन किया, उसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी ने नहीं की होगी। मोदी ने 1942 से 1947 को ही नहीं जोड़ा है, 2017 से 2022 को भी जोड़ दिया। मोदी सरकार की योजनाएं 2019 के आगे जा रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी अगले साल के अक्टूबर तक जा रहा है। वास्तव में गांधी की विरासत पूरे देश की है, पर उनके कार्यक्रमों को भी उसी व्यापक समझ के दायरे में देखना चाहिए। गांधी का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था देश में सद्भाव और सामाजिक सौहार्द कायम करना।

आज हमें इस सद्भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह जरूरत भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को है। गांधी प्रासंगिक हैं, तो दुनिया के लिए हैं, केवल भारत के लिए नहीं, क्योंकि उनके विचार संपूर्ण मानवता से जुड़े हैं। फिर भी सवाल है कि क्या उनका देश भारत आज उन्हें उपयोगी मानता है? कुछ लोगों को यह सोचना मजेदार लगता है कि गांधी आज होते तो क्या करते? क्या कश्मीर का विवाद खड़ा होने देते? क्या 1962, 65 और 71 की लड़ाइयां होतीं? क्या भारत एटम बम बनाता? क्या बाबरी मस्जिद ढहाई जा सकती थी? क्या चीन के साथ डोकलाम जैसा विवाद होता? हमें लगता है कि इस व्यावहारिक दुनिया से गांधी की समझ मेल नहीं खाती। बहरहाल, कश्मीर का विवाद गांधी के सामने ही पैदा हो गया था, और उन्होंने कश्मीर में सेना भेजने का समर्थन किया था। हमने गांधी की ज्यादातर भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में ही देखी। हम उनके प्रतिरोधी-स्वरूप के आगे देख नहीं पाते हैं। गांधी की प्रशासनिक समझ का जायजा उनके लेखन और व्यावहारिक गतिविधियों से लिया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी समूह को साथ लेकर चलना। पिछले कई सौ साल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जिसने दक्षिण एशिया के जन-समूह को इस कदर सम्मोहित किया हो। आज होते तो समय के लिहाज से कोई न कोई रणनीति लेकर आते। उन्हें आधुनिकता का विरोधी माना जाता है। मसलन, वे यंत्रों के विरोधी थे। सवाल है कि विरोधी क्यों थे? इसलिए नहीं कि तकनीकी विकास से उनका बैर था, बल्कि इसलिए कि वे तकनीक को सामाजिक जरूरत के रूप में देखते थे, जो वास्तव में तकनीक का उद्देश्य है।

गांधी काम करने के अधिकार को प्राथमिक मानते थे। मशीनीकरण का उस हद तक विरोध करते थे जिस हद तक वह व्यक्ति के इस अधिकार का हनन करता है। चाहते थे कि औजार उसके प्रयोक्ता के नियंतण्रमें रहे वैसे ही जैसे क्रि केट का बैट या कृष्ण की बांसुरी। उत्पादन प्रक्रिया में नैतिकता हो। उनके ट्रस्टीशिप के विचार पर गंभीरता से विवेचन नहीं हुआ। दुनिया की कंपनियां अब जनता के अंशदान के सहारे खड़ी होती हैं। नियंतण्र पूंजीवाद जिस कॉरपोरेट लोकतंत्र और शेयरहोल्डर के अधिकारों की बात करता है, उससे गांधी के विचारों का टकराव नहीं है। जिस दौर में कार्ल मार्क्‍स को पूंजीपति और मजदूर के बीच टकराव नजर आ रहा था, गांधी दोनों के झगड़े निपटा रहे थे। वे एडम स्मिथ के इस विचार से असहमत थे कि मनुष्य स्वभावत: स्वार्थ और पाशविक लोभ-लालचों से घिरा है। उन्होंने इस दावे को गलत बताया कि कि व्यक्ति परिश्रम करे तो सफल हो सकता है। उन्होंने लाखों-करोड़ों लोगों का उदाहरण दिया जो हाड़-तोड़ काम करते हैं, और भूखे रह जाते हैं। उनकी प्रासंगिकता का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि उन्हें आज संघ परिवार के सदस्यों का समर्थन मिल रहा है, जो कभी उनके आलोचक थे। गांधी को यह देश आज अप्रासंगिक नहीं मानता। अलबत्ता, इतना जरूर मानता है कि आज कोई ईमानदार गांधी हमारे बीच नहीं है।


Date:02-10-18

Building A Dalit Consensus

Whether on reforms or nomenclature, voices from the community must be heard.

Sanjay Paswan, (The writer is a professor, former Union minister and MLC in Bihar)

A public debate was sparked recently after the Union Ministry of Information and Broadcasting issued an advisory against the use of the term “Dalit” and suggested “Scheduled Caste” instead. Being from the community and having devoted my entire academic and political life to social justice, I had misgivings regarding this unanticipated etymological intervention, instigated by a decision of the Nagpur bench of the Bombay High Court. Nomenclature usually plays a crucial role in social and political movements. It helps create identities. Identity creates institutions of unity and, at times, cleavages. From the pre-Independence usage of the term “Depressed Classes” to “Harijan” and now Dalit, we have seen terms evolve and naturally fade away in due course.

Judicial overreach in matters related to social justice has not had much support from the Dalit community for obvious reasons. Take the 2006 intervention in the Nagaraj case, where it laid the responsibility to quantify the backwardness of the community and the inadequacy of representation on the states. If I am not mistaken, there has not been a single foreign secretary or cabinet secretary from the community. Today, only one Dalit holds a secretary-level position. More recently, the judgment diluting the landmark Prevention of Atrocities Act, 1989, led to a further intensification of divisive tendencies. It was the timely intervention of the government through an ordinance that saved the day.

And now the direction on the usage of the term, “Dalit”. The question here is more fundamental in nature. How can we expect the judiciary to be sensitive to the issues of the marginalised if it does not reflect social realities and diversity? After the retirement of Justice K G Balakrishnan in 2010, no Dalit judge has reached the Supreme Court. There is not a single Dalit chief justice in the 24 high courts. There is no representation of the disadvantaged where her future is judged. The community must find voice at the top of the power pyramid. A more robust democratic engagement is important for this process. There is an ongoing churn in the community. The fruits of reservations have successfully established a well-settled section, howsoever minuscule, within the Dalit community. Turning the searchlight inwards is also important if we have to make ourselves heard. We need to have some concern and imagination for our brethren who are left behind because the benefits of reservation have not reached them. Can we re-imagine the traditional contours of social justice?

There are places where we were under-represented before but as a community, we have made some steadfast progress like in the world of business and industry. Milind Kamble, founder of the Dalit Indian Chambers of Commerce and Industry says, “we need connections and not concessions”. There is a new generation of Dalit youth who are aspiring beyond the conventional tools of empowerment in the Constitution. The Centre has initiated multiple projects with the aim of creating a conducive ecosystem for Dalit entrepreneurship. New avenues of empowerment must be explored as opportunities in government sectors are gradually evaporating. As a community, we must learn to confront the questions which might be unpalatable for some. The debate on reforms — whether about reservation or nomenclature — must contain voices from the community. All stakeholders and thought-leaders from the community must articulate their perspectives and come together to create a positive and a more inclusive “New Dalit Consensus”.

News Clipping on 01-10-2018

Date:01-10-18

Swachh Bharat is succeeding because it combines toilets and waste treatment with community mobilisation

Melinda Gates, (The writer is co-founder of the Bill and Melinda Gates Foundation.)

A little over three years ago, I spent a day in Jharkhand’s Khunti district. The reason for my trip didn’t have anything to do with sanitation – I was there to talk about self-help groups – but, as often happens when I’m in India, the topic of toilets kept coming up. Anywhere people live without access to safe sanitation systems, there is a measurable impact on their lives and communities. Waste-borne illnesses contribute to the deaths of millions of children every year and leave millions more with lifelong consequences like stunting. The combined costs of death and dis-ease and lost opportunity due to inadequate sanitation robs India of more than $106 billion annually.

The hamlet I visited had experienced these challenges first-hand. At the time of my trip, the people living there were still practising open defecation. However, a few of the women in the self-help group told me that was about to change. They had just learned about Swachh Bharat and were in the process of applying for their first toilets. Their hamlet was about to become a part of Prime Minister Narendra Modi’s ambitious vision for making India open defecation free by October 2 next year. Already, India has proven that incredible progress is possible. In 2014, when Swachh Bharat began, only 42% of Indians had access to proper sanitation. Today, that number has more than doubled. The country has built more than 85 million toilets, and 21 states have been declared open defecation free.

But new toilets are only one part of the sanitation revolution Swachh Bharat is driving. Another crucial component is Swachh Bharat’s focus on building systems to safely and effectively dispose of waste. As part of this broad effort, Andhra Pradesh, Odisha, Telangana, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh are supporting the construction of faecal sludge treatment plants, a key link in the chain of safe sanitation. While these are important steps in the right direction, it’s also true that more innovation is needed. Sewer systems are expensive to build, use massive amounts of water, and require constant, costly maintenance. That’s why, since 2013, our foundation, together with the science and technology ministry, has invited engineers and entrepreneurs to participate in our Reinvent the Toilet Challenge, which calls on innovators to offer ideas for sustainable sanitation solutions that work without sewers, electricity or running water.

In response to this challenge, we’ve seen developments across multiple categories of innovation that have the potential to be transformative. Examples include reinvented toilets currently being field tested in Tamil Nadu and an “omni processor” which converts waste into fertilizer, green energy and even potable water. This week, ministers of water and sanitation from around the world are meeting at the Mahatma Gandhi International Sanitation Convention to discuss these and other technologies – and to learn from India’s example. For countries currently lacking sanitation infrastructure, Indian innovation holds the promise of billions of dollars and millions of lives saved. For countries still relying on inefficient sewer systems, solutions developed in India have the potential to become the new gold standard.

Another reason for Swachh Bharat’s successes is that the country is combining toilet and waste treatment technologies with community mobilisation. Sanitation initiatives often fail when they focus only on building new infrastructure or on changing human behaviour. India is succeeding because it addresses both. Swachh Bharat has enlisted Bollywood stars, cricket players and everyday ambassadors to amplify the same safe sanitation messages brandished everywhere from public toilets to giant billboards to the currency that passes through their hands. The data proves that Indians are responding, and that Swachh Bharat is truly a people’s movement.

That is also the case for the families I met in Khunti. I’m told that, by 2016, every home in the hamlet had a toilet of its own. While the area doesn’t yet have piped water, both men and women are now in the habit of carrying water to the toilets – even though carrying water was once a chore reserved for women. This break with tradition reflects an increasingly widespread belief that a clean India is everyone’s business, and that toilets make life better not only for women and girls but for all of us.


Date:01-10-18

ऐतिहासिक फैसलों का व्यापक असर

संजय गुप्त, (लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं)

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की सदस्यता वाली पीठों की ओर से हाल में एक के बाद एक जो अनेक फैसले दिए गए उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी माने जा रहे है तो इसीलिए कि वे समाज और राजनीति को प्रभावित करने वाले है। इनमें सबसे प्रमुख है सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का फैसला। यह दूरगामी महत्व वाला फैसला है। यह फैसला न केवल स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव पर विराम लगाता है, बल्कि इस दकियानूसी सोच को भी खारिज करता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं मंदिर जाने के योग्य नहीं होतीं।

आज के युग में इस सोच के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता और मंदिर में तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर ईश्वर का कोई भी रूप स्त्री-पुरुष में कोई भेद कैसे कर सकता है? जो लोग इस फैसले से सहमत नहीं उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि हिंदू धर्म स्वयं में सतत सुधार के लिए जाना जाता है। इसी के साथ उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर देवी मानी जाने वाली स्त्री का ईश्वर के घर यानी मंदिर में ही अनादर करने वाली परंपरा को सही कैसे ठहराया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 के अधिकांश हिस्से को खारिज करने का रहा। यह कानून अंग्रेजी शासन के समय बना था। समय के साथ इस तरह के कानून ब्रिटेन समेत अन्य कई देशों में रद किए गए। भारत में भी इसकी मांग हो रही थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को मान्यता प्रदान कर दी। हालांकि समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिक संबंधों को एक विकृति मानता है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इस धारणा को समर्थन मिल रहा है कि समलैंगिकता व्यक्ति विशेष की अपनी यौन अभिरुचि हैऔर इसे विकृति नहीं कहा जा सकता।

चूंकि भारत में समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिकता को एक तरह की विकृति मानता है इसलिए राजनीतिक दल और सरकारें उस पर कुछ कहने से बचती रहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार ने समलैगिकता का विरोध करने के बजाय यह कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा को खत्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य ब्रिटिशकालीन कानून की धारा 497 को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंध को सामाजिक बुराई के रूप में देखा और उसे तलाक का आधार भी माना, लेकिन उसे अपराध मानने से इन्कार कर दिया। जैसे तमाम लोग धारा 377 को खत्म करने से खुश नहीं वैसे ही धारा 497 खत्म करने से भी। इतने बड़े देश में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह निष्कर्ष ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंधों को मान्यता दे दी है।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के मन में अर्से से कौंध रहे इस सवाल का भी जवाब दिया कि आधार का क्या होगा? उसने आधार को वैधानिकता पर मुहर लगाकर सरकार को एक बड़ी राहत तो दी, लेकिन कुछ मुश्किलें भी खड़ी कीं। आधार की परिकल्पना के पीछे सरकारी सेवाओं और सब्सिडी को समाज के उस वर्ग तक सही तरह से पहुंचाना था जो विकास से वंचित होने के साथ निर्धनता से ग्रस्त हैं, लेकिन मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को भी आधार का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके चलते आधार का विवरण जिसमें लोगों की अंगुलियों और पुतलियों की छाप भी होती है, कई ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा जहां पहले नहीं होता था, जैसेस्कूली दाखिले, मोबाइल सिम खरीदने, बैंक खाता खुलवाने और परीक्षाओं में। ऐसा इसलिए किया जाने लगा ताकि व्यक्ति विशेष की सही पहचान हो सके। इस पर कांग्रेस, वामपंथी दलों और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सरकार लोगों की जासूसी करना चाहती है। यह भी कहा जाने लगा कि आधार के डाटाबेस में सेंध लगाई जा सकती है। ये आरोप इसलिए गंभीर नजर आने लगे, क्योंकि कुछ लोगों का आधार का विवरण सार्वजनिक हो गया था।

उच्चतम न्यायालय ने आधार को वैध तो करार दिया, लेकिन कई सेवाओं में उसके इस्तेमाल को अमान्य करार देते हुए निजी कंपनियों को भी उसका प्रयोग करने से मना कर दिया। आम तौर पर इसका स्वागत किया गया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि निजी कंपनियों के पास लोगों की पहचान साबित करने का वैसा कोई पुख्ता उपाय नहीं जो आधार जितना भरोसेमंद हो। बेहतर होगा सरकार आधार के डाटाबेस को सुरक्षित करने के पुख्ता उपाय करके उच्चतम न्यायालय से नए सिरे से इसकी अनुमति मांगे कि बैैंकों के साथ निजी कंपनियों को आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए और अगर लोग निजी कंपनियों के समक्ष आधार को अपनी पहचान पत्र के तौर पर पेश करना चाहें तो उन्हें इसकी स्वीकृति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाज के साथ राजनीति पर व्यापक असर डालने वाला एक और फैसला यह दिया कि मस्जिद में नमाज मामले का अयोध्या विवाद से कोई लेना-देना नहीं। इस फैसले के चलते अयोध्या मामले की दिन प्रति दिन सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। कुछ महीने पहले जब उसकी सुनवाई शुरू हुई तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकीलों ने इस पर जोर देना शुरू कर दिया कि पहले 1994 के उस मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए जिसमें कहा गया था कि नमाज के लिए मस्जिद इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं।

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अड़ंगेबाजी करने वालों को हतोत्साहित किया। एक समय कांग्रेसी नेता एवं वकील कपिल सिब्बल की ओर से दी गई यह दलील अड़ंगेबाजी ही तो थी कि अगले आम चुनाव तक अयोध्या मामले की सुनवाई टाल दी जाए। राजनीति और समाज को कहीं गहरे तक प्रभावित करने वाले अयोध्या मामले की सुनवाई में और देरी का कोई औचित्य नहीं, लेकिन अभी भी देखा जाना चाहिए कि यह मामला आपसी बातचीत से कैसे सुलझे? आपसी बातचीत से इस मसले को हल करने की कोशिश इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस भी पक्ष के खिलाफ होगा वह उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा और इसके चलते सामाजिक समरसता प्रभावित हो सकती है और साथ ही इस मसले पर नए सिरे से समाज को बांटने वाली राजनीति भी हो सकती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जैसे संगठनों को चाहिए कि वे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने पर अपनी सहमति देकर समरसता का एक नया इतिहास लिखें। इसकी अपेक्षा इसलिए की जाती है कि राम भारत की अस्मिता के प्रतीक है और यदि उनके जन्म स्थान पर उनकी स्मृति में मंदिर नहीं बन सकता तो और कहां बन सकता है? अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ जाएगा, लेकिन इसमें संदेह है कि उसके बाद राजनीतिक दल इस मसले की आड़ में विभाजनकारी राजनीति बंद कर देंगे। इस राजनीति से बचने का एक ही उपाय है-सबकी सहमति से राम मंदिर का निर्माण।


Date:29-09-18

भेदभाव के विरुद्ध

संपादकीय

शायद कोई भी सभ्य समाज वैसी मान्यता का समर्थन नहीं करेगा, जिसके तहत किसी धार्मिक गतिविधि या ईश्वर के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति में दो सामाजिक वर्गों के बीच भेदभाव किया जाता हो। लेकिन केरल के पत्तनमतिट्टा जिले में स्थित सबरीमाला मंदिर में जिस तरह लगभग आठ सौ सालों से दस से पचास साल के बीच की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई थी, उसे ईश्वर की पूजा करने के मामले में स्त्री-पुरुष के बीच घोर भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि पितृसत्तात्मक मूल्यों से संचालित इस परंपरा पर सवाल उठे और इसे खत्म करने की लड़ाई लंबे समय से जारी थी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के पीठ ने बहुमत से शुक्रवार को सबरीमाला मंदिर में जारी विषमता को पूरी तरह से खारिज किया और सभी उम्र की महिलाओं को वहां जाकर पूर्जा-अर्चना की इजाजत दे दी। हालांकि इस पीठ में से जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपनी असहमति दर्ज की और धार्मिक रिवायतों के बीच में न्यायिक हस्तक्षेप को गैरजरूरी बताया। लेकिन बाकी चार जजों ने इस मसले पर जो राय जाहिर की, उसकी अपेक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज को होगी। अदालत ने साफतौर पर कहा कि सभी को बिना किसी भेदभाव के मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए; जैविक आधार पर किसी को भी मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।

यह अपने आप में एक विचित्र बात है कि जिस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की तादाद इतनी बड़ी हो, उसकी नैतिकता का फैसला चंद लोग करें। अगर किसी धर्म के संचालक एक समुदाय के स्त्री-पुरुष को अपना अनुयायी मानते हैं तो उन्हें अपनी आस्था की अभिव्यक्ति के लिए सबके एक समान अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पूर्वग्रहों की वजह से लोगों के बीच भेदभाव को कायम रखना या फिर बढ़ावा देना अमानवीय मूल्यों को स्वीकृति देना है। सवाल है कि क्या धर्म-तंत्र के एक संचालक के रूप में सबरीमाला के पुजारी और वहां का प्रबंधन इस तरह की विषमता को बढ़ावा दे रहे थे! हैरानी की बात यह है कि अब तक दुनिया भर में स्त्री-पुरुष समानता के लिए चले आंदोलनों की वजह से आए तमाम बदलावों के बावजूद सबरीमाला मंदिर प्रबंधन से लेकर वहां धार्मिक गतिविधियों में शामिल लोगों को इस परंपरा पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई कि कैसे यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की दृष्टि के जरिए समानता के मूल्यों के विरोध में है।

दरअसल, धार्मिक मामलों को इतना संवेदनशील बना दिया गया है कि उनमें किसी प्रथा पर सवाल उठाना एक जोखिम से कम नहीं होता है। सबरीमाला की तरह देश के कई मंदिरों में अलग-अलग वजहों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना जाता रहा है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं और उससे जुड़ी पारलौकिक धारणाओं के मामले में ऐसे भेदभाव को भी सहजता से स्वीकार किया जाता है और इन पर आपत्ति जताना किसी परंपरा की कथित पवित्रता को भंग करने की तरह देखा जाता है। जबकि ईश्वर में विश्वास और आस्था की अभिव्यक्ति का अधिकार सबके लिए समान होना चाहिए। यों भी, अगर कोई धार्मिक व्यवस्था अपने अनुयायियों के बीच भेदभाव की परंपरा को कायम रखती है, तो उसे किस आधार पर समानता और न्याय का वाहक माना जाएगा! अच्छा यह है कि हाल के वर्षों में महिलाओं और कुछ अन्य सामाजिक वर्गों के बीच इस मसले पर जागरूकता बढ़ी है और उन्होंने ऐसी भेदभावपरक परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई है। इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में समानता के उन्हीं स्वरों को वैधता दी है और यह स्वागतयोग्य है।


Date:29-09-18

Dumping an archaic law

The Supreme Court decision to decriminalise adultery is a step in the right direction

Shonottra Kumar,(Shonottra Kumar is a legal researcher at Nyaaya, an initiative of the Vidhi Centre for Legal Policy)

Following a series of landmark judgments delivered by the Supreme Court this month, it passed yet another remarkable decision on Thursday. It decriminalised the offence of adultery by holding Section 497 of the Indian Penal Code (IPC) unconstitutional.

As of few days ago, India was one of the few countries in the world that still considered adultery an offence. The appalling attribute of the Indian definition of this crime was that it did not punish the erring spouses, but instead punished the adultering man, or rather ‘the outsider’, for having extra-marital relations with a woman who he knows to be married. It was only an offence if the husband had not consented to this relation, implicitly suggesting that the wife was the property of her husband. Hence, the husband was considered to be the “victim” of adultery and could file a case. The same recourse was, however, not available to the wife.

Moral wrong as crime

For any act to be a crime, it has to be committed against society at large. The main argument for retaining the criminal provision was that the outsider should be punished for breaching the matrimonial unit and that the law should mandate punishment for such a moral wrong. This violation was seen as a crime against the institution of marriage, thus justifying it to be a breach of security and well-being of society. Thankfully, and rightly so, this argument was unanimously dismissed by the bench. The court observed that the issue of adultery between spouses was a private matter, and could be a ground for divorce under civil law. It did not warrant the use of criminal sanction against any party involved. Moreover, no justification can be given by the state for penalising people with imprisonment for making intimate and personal choices.

Further, addressing the issue of making the penal provisions of adultery gender neutral, the court held that even then the matter was private, and anything otherwise would be a grave intrusion into the privacy of individuals. In simple terms, as the law previously stood, in this offence, the victim would be the husband alone, whose property (i.e. the wife) was trespassed upon. Dismissing this regressive patriarchal notion of women being “chattels” of their husband, the court held that Section 497, as it existed, denied women ownership of their sexuality and agency over their own relationships. The court even relied on K.S. Puttaswamy v. Union of India to explain this deprivation of autonomy as a violation of their right to privacy and to live with dignity, thus violating their fundamental rights under Article 21 of the Constitution.

The adultery provision also violated the right to equality guaranteed under Article 14. The court observed that women were treated as passive entities, and possessions of their husband. The fact that the commission of the offence would have been in the absence of the husband’s consent proved the inequality between the spouses. Section 497 consumed the identity of a wife, as an individual with rights as an equal partner to the marriage, tipping the scales to favour the husband. The court further explained: “Marriage in a constitutional regime is founded on the equality of and between spouses. Each of them is entitled to the same liberty which Part III [of the Constitution] guarantees.” Therefore, not affording both parties to a marriage equal rights and opportunities would be discriminatory and a violation of their right to equality.

Previous challenges to this provision claimed that exempting women under Section 497 from prosecution and being prosecuted was ‘protecting’ them and was in consonance with Article 15(3) of the Constitution that allowed the state to make laws for the benefit of women and children. This provision was made when bigamy was prevalent and Lord Macaulay, the drafter of the IPC, did not find it fair to punish one inconsistency of the wife when the husband was allowed to marry many others. However, a fallacy in this reasoning was pointed out by the court — the law that takes away the right of women to prosecute, just as her husband had the right to proceed against the other man, could not be considered ‘beneficial’ and was, in fact, discriminatory.

In step with the rest

It is surprising to see that even after the verdict many have opposed this decision of the Supreme Court, most countries around the world have done away with this practice. While the struggle for equality in many other spheres still continues, the decision to scrap this archaic law is definitely a step in the right direction.


Date:29-09-18

Freedom to pray

With its Sabarimala verdict, the SC underlines the Constitution’s transformative power.

EDITORIAL

The Constitution protects religious freedom in two ways. It protects an individual’s right to profess, practise and propagate a religion, and it also assures similar protection to every religious denomination to manage its own affairs. The legal challenge to the exclusion of women in the 10-50 age group from the Sabarimala temple in Kerala represented a conflict between the group rights of the temple authorities in enforcing the presiding deity’s strict celibate status and the individual rights of women to offer worship there. The Supreme Court’s ruling, by a 4:1 majority, that the exclusionary practice violates the rights of women devotees establishes the legal principle that individual freedom prevails over purported group rights, even in matters of religion.

The three concurring opinions that form the majority have demolished the principal defences of the practice — that Sabarimala devotees have constitutionally protected denominational rights, that they are entitled to prevent the entry of women to preserve the strict celibate nature of the deity, and that allowing women would interfere with an essential religious practice. The majority held that devotees of Lord Ayyappa do not constitute a separate religious denomination and that the prohibition on women is not an essential part of Hindu religion. In a dissenting opinion, Justice Indu Malhotra chose not to review the religious practice on the touchstone of gender equality or individual freedom. Her view that the court “cannot impose its morality or rationality with respect to the form of worship of a deity” accorded greater importance to the idea of religious freedom as being mainly the preserve of an institution rather than an individual’s right. Beyond the legality of the practice, which could have been addressed solely as an issue of discrimination or a tussle between two aspects of religious freedom, the court has also sought to grapple with the stigmatisation of women devotees based on a medieval view of menstruation as symbolising impurity and pollution.

The argument that the practice is justified because women of menstruating age would not be able to observe the 41-day period of abstinence before making a pilgrimage failed to impress the judges. To Chief Justice Dipak Misra, any rule based on segregation of women pertaining to biological characteristics is indefensible and unconstitutional. Devotion cannot be subjected to the stereotypes of gender. Justice D.Y. Chandrachud said stigma built around traditional notions of impurity has no place in the constitutional order, and exclusion based on the notion of impurity is a form of untouchability. Justice Rohinton F. Nariman said the fundamental rights claimed by worshippers based on ‘custom and usage’ must yield to the fundamental right of women to practise religion. The decision reaffirms the Constitution’s transformative character and derives strength from the centrality it accords to fundamental rights.


Date:29-09-18

Opening The Gates

The verdict allowing women devotees to enter Sabarimala is a powerful message for gender equality, constitutional morality.

EDITORIAL

The Supreme Court, in a 4:1 judgment, has ruled that women of all ages should be allowed the visit the Sabarimala shrine and stuck down the Kerala Hindu Places of Public Worship (Authorisation of Entry) Rules 1965, which prohibited entry of women aged between 10 and 50 in Sabarimala, as unconstitutional. The majority also found that the exclusionary practice at the Sabarimala shrine did not pass the essential practices doctrine test or the principle of constitutional morality; the court also ruled that Ayyappa devotees will not constitute a separate religious denomination. It was held that “the heart of the matter lies in the ability of the Constitution to assert that the exclusion of women from worship is incompatible with dignity, destructive of liberty and a denial of the equality of all human beings. These constitutional values stand above everything else as a principle which brooks no exceptions, even when confronted with a claim of religious belief”. Hence, it was concluded that “a claim for the exclusion of women from religious worship, even if it be founded in religious text, is subordinate to the constitutional values of liberty, dignity and equality” and “exclusionary practices are contrary to constitutional morality”. The verdict is in with the spirit of the times and expands the rights and freedoms guaranteed in the Constitution.

However, the powerful majority of four should not be read as a sanction to ignore Justice Indu Malhotra’s lone dissenting view, which asks for a nuanced reading of constitutional rights and morality. It is ironic that the dissent on a matter projected as an issue of the rights and freedoms of women has come from a woman judge itself. Justice Malhotra has problematised the manner in which matters of faith, tradition and custom are tested against the rationality embedded in the Constitution. “The equality doctrine enshrined under Article 14 does not override the Fundamental Right guaranteed by Article 25 to every individual to freely profess, practise and propagate their faith, in accordance with the tenets of their religion,” writes Justice Malhotra, who had recently ruled against Section 377 and the adultery law. Accordingly, “constitutional morality in a secular polity would imply the harmonisation of the fundamental rights, which include the right of every individual, religious denomination, or sect, to practise their faith and belief in accordance with the tenets of their religion, irrespective of whether the practise is rational or logical”. At a time when the Supreme Court, by its own admission, is underlining the very importance of constitutional morality, Justice Malhotra’s words are a cautionary reminder that it may need more than a judicial pronouncement to enable social reform.

News Clipping on 29-09-2018

Date:29-09-18

Equal in Sabarimala

SC rules against patriarchy in religion

TOI Editorials

Supreme Court has allowed women of all ages entry into Sabarimala temple, overruling a tradition that believed menstruating women distracted the shrine’s presiding deity Ayyappa and his celibate worshippers. The 4-1 verdict noted that the right to worship under Article 25(1) was equally available to men and women. The court rejected the Travancore Devaswom Board and others’ claims that the tradition constituted an essential religious practice. It also dismissed arguments that judicial intervention was an infringement of constitutional protections guaranteed under Article 26 to religious denominations to manage their own affairs.

This conflict between constitutional rights and age-old social customs is not new in our constitutional history. If the political class struck the first blows through constitutional rights granting equality and freedoms and statutory laws prohibiting untouchability and other social evils, the judiciary, unencumbered by political or populist compulsions, has helped take forward social reform. In a case like Sabarimala where the right to equality conflicts with the right of religious institutions, equality and individual freedom must take precedence.

There is also a strong differing view as espoused by Justice Indu Malhotra, who concludes that the equality doctrine enshrined under Article 14 does not override religious freedoms that are in accordance with the tenets of a religion. On the other hand Justice Chandrachud opines that “carving out ‘custom or usage’ from constitutional scrutiny, denies the constitutional vision of ensuring the primacy of individual dignity.” He also castigates the imposition of the burden of a man’s celibacy on a woman which is then used to deny her access to spaces to which she is equally entitled. The judgment also opens a Pandora’s box: will courts rule on religious bars to women priests and many other social and religious customs where patriarchy is prevalent?


Date:29-09-18

Gender Justice vs Judicial Overreach

The courts should stick to the temporal plane

ET Editorials

By removing the bar on women in the10-50 age group entering the shrine of Lord Ayyappa in Kerala, the 4-1ruling of a five-member bench of the Supreme Court has advanced gender equality in yet another sphere of public life in India. This should have been accorded an unqualified welcome. But the majority judgment also sets up a clash between the fundamental right to equality contained in Articles 14 and 15 of the Constitution and the right to follow any religion and set up institutions for the purpose, contained in Articles 25 and 26. This is fraught in India’s context of extreme diversity and complex possibilities of inter- and intra-community schism. The court should, in all probability, rethink its practice of determining the essential or integral nature of a religious custom and stick to interpreting whether any custom, essential or not, conforms to the Constitution or not.

By deciding to determine whether a particular practice or custom is essential or integral to a religion, the court leaves the rational world of laws and constitutional rights and enters into the realm of theology. Whether any custom or practice falls foul of the fundamental rights guaranteed by the Constitution is decidedly a matter for the court to determine, and strike down, if it does. So what, if some religious authority, say, Manu, the Hindu law giver, says that the varna system that celebrates the Brahmin as the lord of all creation and places the rest at his service is an essential feature of Hinduism? It violates the right to equality and has no place in the Republic of India. The dissenting ruling by Justice Indu Malhotra rests on the assumption that the followers of Ayyappa constitute a separate denomination from the general run of Hinduism: even if excluding women of a specific age group is not integral to Hinduism, it could be essential to the denomination. This is a slippery slope.

Religious reform in matters that positively affect life and liberty does call for judicial intervention. In other cases, internal pressure would secure reform with less of a backlash than when the pace is forced by the law. The court is no substitute for social reform movements.


Date:29-09-18

सबरीमाला मंदिर में प्रथा की हार और संविधान की जीत

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन महिला अधिकारों को सशक्त करने वाला एक आधुनिक फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी है। इसी के साथ धर्म के आवश्यक हिस्से के बारे में न्यायालय के व्याख्या करने का रास्ता और स्पष्ट हो गया है। एक दिन पहले ही अदालत ने 1994 में इस्माइल फारूकी के मामले में आए निर्णय को लेकर यह स्वीकार किया था कि इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजेने की कोई जरूरत नहीं है। केरल के मशहूर सबरीमला में शैव और वैष्णव का समन्वय तो अद्‌भुत है ही, वहां किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही नहीं थी, अगर मनाही थी तो 10 साल से 50 साल की उम्र की और रजस्वला महिलाओं के प्रवेश की। तर्क था कि मंदिर के देव अयप्पन ब्रह्मचारी थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केरल हाई कोर्ट के फैसले को ही नहीं पलटा बल्कि 800 सालों से चली आ रही प्रथा को भी समाप्त कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के नेतृत्व में पांच जजों की पीठ ने चार और एक के बहुमत से यह फैसला दिया और कहा कि धार्मिक आजादी और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की आजादी के अनुच्छेद 26 के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए महिलाओं का प्रवेश रोकना न तो उम्र के आधार पर उचित है और न ही उनकी शारीरिक अवस्था के आधार पर। केरल की वामलोकतांत्रिक मोर्चा सरकार स्त्रियों को प्रवेश दिलाए जाने के पक्ष में थी तो त्रावणकोर का राज परिवार और देवासम बोर्ड इसके विरुद्ध था। इससे पहले भी न्यायालय ने शिर्डी के निकट स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश की इजाजत दिलाई थी। फैसले का रोचक पहलू यह है कि संविधान पीठ की एक मात्र महिला जज इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताई है। उनका फैसला उन्हीं दलीलों पर आधारित है जिन पर अयोध्या मामले में न्यायमूर्ति नजीर का असहमति का निर्णय आधारित था। इंदु मल्होत्रा का कहना है कि यह धार्मिक आज़ादी और समानता के अधिकार के बीच का टकराव है। धर्म की आवश्यक बातें क्या हैं इसे तय करने का हक अदालत को नहीं धार्मिक व्यक्तियों को है। इस निर्णय के बाद महिला अधिकारों के पक्ष में नया माहौल निर्मित होगा। देखना है कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड और देश के वे दूसरे मंदिर जो अभी भी महिलाओं को बराबरी का हक देने से पीछे हटते हैं अपना नियम कैसे बदलते हैं।


Date:29-09-18

विवाहेतर संबंध न तो वैध हो सकता है न नैतिक

शीतकालीन सत्र में संसद जमकर बहस करके वैधता को नैतिकता के मातहत कर सके तो बेहतर होगा

वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

महिला -पुरुष संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ज्यादातर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह फैसला अंग्रेजों के बनाए उस कानून को रद्‌द कर रहा है, जिसके मुताबिक महिलाओं का दर्जा पशुओं-जैसा था। 1860 में बने इस कानून के मुताबिक कोई भी महिला अपने पति को किसी पराई स्त्री से व्यभिचार करने पर सजा नहीं दिलवा सकती थी। वह अपने पति के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकती थी। न ही वह अपने पति की प्रेमिका या सहवासिनी को कठघरे में खड़ा कर सकती थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के मुताबिक सिर्फ व्यभिचारणी औरत का पति ही अपनी पत्नी के व्यभिचारी प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता था। उसे पांच साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता था।

इस पुराने कानून में महिला मूक दर्शक बनी रहती। उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह दावा है कि उसके पांचों-जजों ने महिला के सम्मान की रक्षा कर दी है। उसने व्यभिचार को अपराध मानने से मना कर दिया है। यानी कोई आदमी उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए या व्यभिचार करे तो वह उसे सजा नहीं दिलवा सकता। यानी किसी भी महिला और आदमी में आपस में सहमति हो जाए तो वे व्यभिचार कर सकते हैं। वह अवैध नहीं होगा। हां, परपुरुष या परस्त्री के साथ अवैध संबंधों को आधार बनाकर तलाक मांगा जा सकता है। यदि विवाहेतर संबंध आत्महत्या का कारण बन जाए तो अदालत उस पर विचार कर सकती है।

अब यहां प्रश्न यह उठता है कि व्यभिचार को वैध बना देने से महिला के सम्मान की रक्षा कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट जजों ने खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि आखिर व्यभिचार होता क्यों है? उसके कारण कौन-कौन से हैं? यदि विवाहेतर संबंध इसलिए होता है कि संतानोत्पत्ति की जाए तो उसे हमारे प्राचीन शास्त्रों में नियोग कहा गया है। यदि पति-पत्नी अपनी शारीरिक अक्षमता को देखते हुए वह शास्त्रीय प्रावधान करें तो वह कुछ हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। इसी शारीरिक अक्षमता के होने पर पति-पत्नी के दो जोड़ों में से चारों की सहमति होने पर यदि कोई तात्कालिक व्यवस्था होती है तो उसे भी अनैतिक या अवैध नहीं कहा जा सकता।

लेकिन, किन्हीं भी महिला-पुरुष के बीच यदि विवाहेतर दैहिक संबंध कायम किए जाते हैं तो उन्हें न तो वैध माना जा सकता है और न ही नैतिक! मेरी राय में वे अवैध और अनैतिक दोनों हैं। अदालत का यह तर्क बिल्कुल बोदा है कि परपुरुष और परस्त्री के बीच सहमति हो तो किसी को कोई एतराज क्यों हो? दूसरे शब्दों में मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी? सहमति या रजामंदी का यह तर्क खुद ही खुद को काट देता है, क्योंकि विवाह या शादी तो जीवनभर की सहमति या रजामंदी है। वह स्थायी और शाश्वत है। उसके सामने क्षणिक, तात्कालिक या अल्पकालिक सहमति का कोई महत्व नहीं है। जब तक तलाक न हो जाए, किसी परपुरुष या परस्त्री से दैहिक संबंधों को उचित कैसे ठहराया जा सकता है? ऐसे यौन-संबंध अवैध और अनैतिक दोनों हैं।

इस तरह के मुक्त यौन-संबंधों के समाज में विवाह और परिवार नामक पवित्र संस्थाएं नष्ट हुए बिना नहीं रह सकतीं। जो अदालतें इस तरह के संबंधों को बर्दाश्त करती हैं, उन्हें क्या अधिकार है कि वे शादियों का पंजीकरण करें? मुक्त यौन-संबंध समाज में अनेक कानूनी और नैतिक उलझनें पैदा कर देंगे। व्यक्तिगत संपत्ति, परिवार और राज्य- इन तीनों संस्थाओं को समाप्त करने और वर्गविहीन समाज स्थापित करने वाले कार्ल मार्क्स और लेनिन के सपने कैसे चूर-चूर हो गए, यह हम सबने देखा है। अब से 50 साल पहले मुझे एक शोध-छात्र के नाते इस चूरे को देखने का प्रत्यक्ष अवसर तत्कालिक सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के समाजों में मिला था। आज भी पश्चिम के अनेक राष्ट्र इसी तथाकथित उदारता के कारण यौन-अराजकता का सामना कर रहे हैं।

आज भी दुनिया के ज्यादातर राष्ट्र व्यभिचार को अवैध और अनैतिक मानते हैं। जिन राष्ट्रों ने सहमति से किए हुए व्यभिचार को वैध माना है, उनसे मैं पूछता हूं कि वह सहमति कितनी वास्तविक है, सात्विक है और स्वैच्छिक है? उस तात्कालिक सहमति के पीछे कितना प्रलोभन, कितना भय, कितना भुलावा, कितनी मानसिक कमजोरी, कितनी मजबूरी, कितनी कुसंस्कार है, यह किसे पता है? 1707 में ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश जाॅन हॉल्ट ने व्यभिचार को हत्या के बाद सबसे गंभीर अपराध बताया था। मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में व्यभिचार को अत्यंत घृणित अपराध कहा गया है। मनु और याज्ञवल्क्य ने व्यभिचारी व्यक्ति के लिए ऐसी सजा का प्रावधान किया है, जिस पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी स्मृतियों में शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात है, स्त्री-पुरुष संबंधों में अनेक बारीक मर्यादाओं का भी प्रावधान है।

इस्लामी कानून में व्यभिचार को सिद्ध करना आसान नहीं है, क्योंकि वह चार गवाहों के सामने प्रत्यक्ष किया हुआ होना चाहिए। अफगानिस्तान के पठान कट्‌टर मुस्लिम होते हुए भी शरिया के इस प्रावधान को नहीं मानते। वे व्यभिचार के मामलों में ‘पश्तूनवाली’ चलाते हैं और कठोरतम सजा देते हैं। कुछ मुस्लिम राष्ट्रों, जैसे सऊदी-अरब, ईरान, यमन, पाकिस्तान आदि में अत्यंत कठोर सजा का प्रावधान है।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया है, वह स्त्री के सम्मान की रक्षा कैसे करता है, यह मेरी समझ में नहीं आया लेकिन यह बात जरूर समझ में आई कि वह महिला को भी पुरुष की तरह स्वैराचारी या स्वेच्छाचारी या निरंकुश बना देता है। यह प्रवृत्ति भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रतिकूल है। यह प्रवृत्ति वैध तो बन जाएगी लेकिन, इसे कोई भी नैतिक नहीं मानेगा। क्या ही अच्छा हो कि इस शीतकालीन सत्र में संसद इस मुद्‌दे पर जमकर बहस करे। यदि वह वैधता को नैतिकता के मातहत कर सके तो बेहतर होगा।


Date:28-09-18

समानता के हक में

संपादकीय

दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री-पुरुष संबंधों में कई तरह की जटिलताएं रही हैं। खासकर शारीरिक संबंधों के मामले में अमूमन हर जगह स्त्री का जीवन पुरुष वर्चस्व पर आधारित मान्यताओं के तहत तय होता रहा है। हमारे समाज में विवाह के बाद अगर किन्हीं स्थितियों में पति के अलावा स्त्री के संबंध किसी अन्य पुरुष से बनते हैं तो इसमें स्त्री को व्यभिचार की दोषी के तौर पर देखा जाता है और उसका सामाजिक जीवन दूभर हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत पुरुष को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। एक सौ अट्ठावन साल पुराने इस कानून की विडंबना यह थी कि यह पूरी तरह स्त्री के पति पर निर्भर था कि वह इस मामले में क्या रुख अपनाता है। दरअसल, इसमें व्यवस्था यह थी कि अगर स्त्री पति की सहमति के बिना किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और पति व्यभिचार कानून का सहारा लेता है तो उस पुरुष को पांच साल तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। जबकि स्त्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। यानी एक तरह से पत्नी की हैसियत पति की संपत्ति की तरह थी, जिसमें अगर उसकी सहमति हो तो उसमें व्यभिचार कानून के तहत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

इस कानूनी स्थिति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद चौदह के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आइपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि कानून का कोई ऐसा प्रावधान, जो किसी व्यक्ति के सम्मान और महिलाओं की समानता को प्रभावित करता है, वह संविधान के लिए सही नहीं है; यह कानून महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। पितृसत्तात्मक ढांचे में जीने वाले समाज में जिस तरह स्त्री की देह पर पुरुषों का वर्चस्व एक व्यवस्था की तरह कायम था, उसे खत्म करके अदालत ने एक बेहद प्रगतिशील कदम उठाया है। यों भी, पवित्रता अगर एक शर्त है तो यह महिलाओं के साथ उनके पतियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार इस दलील पर धारा 497 को बनाए रखने के पक्ष में थी कि इसे निरस्त करने से वैवाहिक संस्था नष्ट हो जाएगी। मगर सच यह है कि संबंध परस्पर विश्वास और जरूरतों के पूरे होने की बुनियाद पर टिके होते हैं। अगर इसमें कमी होती है तो संबंध यों भी बोझ हो जाते हैं।

शायद यही वजह है कि अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि व्यभिचार तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन इसे आपराधिक कृत्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, व्यभिचार की वजह से अगर पति या पत्नी में से कोई भी आत्महत्या करता है, तो इसके सबूत होने पर खुदकुशी के लिए उकसावे का मुकदमा चल सकता है। समाज में स्त्री-पुरुष संबंधों को लेकर अलग-अलग मान्यताएं रही हैं और इसमें आमतौर पर महिलाओं का जीवन पुरुषों की इच्छा से संचालित होता रहा है। लेकिन मानवाधिकारों के लिहाज से देखें तो इसे गैरबराबरी पर आधारित संबंध कहा जा सकता है, जिसमें लगभग सभी सामाजिक तबकों में स्त्री के अधिकारों की उपेक्षा होती है। जहां तक सामाजिक ढांचे में पति और पत्नी के संबंधों का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वर्चस्व आधारित सोच और आग्रह पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पति पत्नी का मालिक नहीं होता है।


Date:28-09-18

A Moral Journey

The removal of adultery from the statute books is another decisive step towards a modern constitutional morality.

Editorial

Equality before the law does not only signify equal access to the law, but also equal exposure to the law. This is one of the principles followed by the five-judge bench of the Supreme Court, which has struck down as unconstitutional Section 497 of the Indian Penal Code that had criminalised adultery for 158 years. Section 198(2) of the Code of Criminal Procedure is also struck down. In both cases, the court has found that the woman was robbed of agency and reduced to a chattel. Law which allows only men to have agency and the right to be aggrieved is unacceptable at a time when sexual relations are understood to be between equals.

Section 497 dates from the patriarchal era and criminalised men who knowingly had relations with the wife of another man, “without the consent or connivance of that man”. The woman was not punishable as an abettor, while her husband was automatically the wronged party. Section 198(2) clarified that only the woman’s husband can be the aggrieved party or, in his absence, “someone who had care of the woman”. One gender was granted ownership of the other, which was deemed to be too innocent to look after itself. At the time when these laws came into force, the same logic was used to justify the colonial project — “natives” could not possibly develop modernity except as wards of European power. Just as colonialism is morally repugnant by contemporary ethical standards, the law of adultery is insupportable.

Following the SC intervention, adultery is now a civil matter between individuals. But a criminal residue remains — Section 306 of the IPC will be invoked if a suicide results from adultery. This will hopefully be corrected in the future, now that the court has strongly repudiated the criminality of adultery. This reform is part of a process of change in constitutional morality, which has acquired an inexorable momentum. The striking down of Section 377, which had decriminalised gay sex, may be the most celebrated legal reform, but the trail goes back to 2015, when the Supreme Court found a long-term live-in relationship to be indistinguishable from marriage, even for inheritance. In recent times, the triple talaq ruling and the right to privacy have maintained the trend. It would not be unreasonable now to look forward to the criminalisation of marital rape, which is the next milestone on a road being rapidly travelled.


Date:28-09-18

Not a Crime

By decriminalising adultery, the Supreme Court strikes a blow for individual rights

EDITORIAL

The cleansing of the statute books of provisions that criminalise consensual relations among adults continues, with the Supreme Court finally striking down a colonial-era law that made adultery punishable with a jail term and a fine. In four separate but concurring opinions, a five-judge Bench headed by the Chief Justice of India, Dipak Misra, finally transported India into the company of countries that no longer consider adultery an offence, only a ground for divorce. They have removed provisions related to adultery in the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure. According to Section 497 of the IPC, which now stands struck down, a man had the right to initiate criminal proceedings against his wife’s lover. In treating women as their husband’s property, as individuals bereft of agency, the law was blatantly gender-discriminatory; aptly, the Court also struck down Section 198(2) of the CrPC under which which the husband alone could complain against adultery. Till now, only an adulterous woman’s husband could prosecute her lover, though she could not be punished; an adulterous man’s wife had no such right. In a further comment on her lack of sexual freedom and her commodification under the 158-year-old law, her affair with another would not amount to adultery if it had the consent of her husband. “The history of Section 497 reveals that the law on adultery was for the benefit of the husband, for him to secure ownership over the sexuality of his wife,” Justice D.Y. Chandrachud wrote. “It was aimed at preventing the woman from exercising her sexual agency.”

But the challenge before the court was not to equalise the right to file a criminal complaint, by allowing a woman to act against her husband’s lover. It was, instead, to give the IPC and the CrPC a good dusting, to rid it of Victorian-era morality. It is only in a progressive legal landscape that individual rights flourish — and with the decriminalisation of adultery India has taken another step towards rights-based social relations, instead of a state-imposed moral order. That the decriminalisation of adultery comes soon after the Supreme Court judgment that read down Section 377 of the IPC to decriminalise homosexuality, thereby enabling diverse gender identities to be unafraid of the law, is heartening. However, it is a matter of concern that refreshing the statute books is being left to the judiciary, without any proactive role of Parliament in amending regressive laws. The shocking message here is not merely that provisions such as Section 497 or 377 remained so long in the IPC, it is also that Parliament failed in its legislative responsibility to address them.

News Clipping on 28-09-2018

Date:28-09-18

No Moral Policing

SC does well to decriminalise adultery, emphasise that husband is not master of wife

TOI Editorials

Continuing a week of weighty judgments, the Supreme Court of India said yesterday that while adultery can be a ground for divorce it just does not fit the concept of a crime. Section 497 IPC was accordingly scrapped unanimously by a five-judge constitutional bench. This provision criminalising adultery dates back to 1860. Given the epochal shifts towards gender equality, privacy and individual rights that have taken place in more than one and a half centuries that have elapsed, it was long past expiry date. The court concluded that not only is treating adultery as an offence tantamount to the state entering the private realm, Section 497 further erred in treating women as chattel. Today husband is not the master of wife.

To underline, Justice Indu Malhotra writes that the state must follow a minimalist approach in the criminalisation of offences, while respecting the autonomy of individuals over their personal choices. She also questions the thinking behind Section 497 whereby “a married woman, who voluntarily enters into a sexual relationship with another married man, is a ‘victim’, and the male offender is the ‘seducer’.” Government had taken a status quoist position in the matter, saying that “diluting” the adultery law would impact the sanctity of marriages. The only updation it suggested was making the law gender-neutral, render-ing the wife too eligible for arrest.

This was a clear failure to comprehend why the law was an anachronism in the first place, where a rights-based modern jurisprudence seeks to respect rather than police diverse relationships between consenting adults. Everyone should be free to choose their own versions of love, intimacy, sex and marriage. From recognising privacy as a fundamental right to demolishing Section 377 IPC that denied homosexual citizens the right to pursue their sexual orientation, the Supreme Court has emerged as a champion of individual liberties. Other institutions must follow suit. Consider the shocking police behaviour in a video that has circulated out of Meerut this week, where they beat and abuse a woman for choosing to be with a Muslim man. She said later that she was coerced into filing a false rape case against him. Authorities need to ditch medieval mindsets. They must go by laws rather than some capricious social morality. And laws should be in the spirit of the 21st, not the 19th century.


Date:28-09-18

Ending a Patronising, Patriarchal Law

ET Editorials

The Supreme Court has, in a welcome move, decriminalised adultery. Declaring Section 497 of the Indian Penal Code as unconstitutional, because it was paradoxically skewed against women in an adulterous relationship even as it ‘protected’ them from punishment, the court has confined the ‘offence’ of adultery as a civil wrong that can be used — by the woman as well as the man — to dissolve a marriage. Unlike, say, domestic violence, which is also a crime, adultery can now only be a ground for divorce. At the heart of the decriminalised law lies the offensive notion of a wife as chattel, or the husband’s personal property.

So, even as Section 497 forbade the woman from being punished — only the man in an adulterous relationship was up for punishment — the corresponding Section 198 of the Code of Criminal Procedure ensured that the husband alone had the right to file a case against the ‘other man’. The court has found such a testosterone-etched representation of ‘stolen property’ to be abhorrent and in opposition to Article 14 (equality) and Article 15 (prohibition of discrimination on the basis of caste, religion and gender).

In 2003, the Justice Malimath Committee had suggested making Section 497 ‘gender neutral’ — letting the woman also file a criminal case against ‘the other woman’. But the apex court has rightly sidestepped this option, taking cognisance of the ground realities in a largely patriarchal society, which would have seen the continued de facto approval of a misogynistic view of both marriage and adultery. Instead, it has ushered a level-playing field in which the dissolution of marriage, where both husband and wife have equal say, can be the result of an extramarital relationship.


Date:28-09-18

समाज का कोर्ट के फैसले की ऊंचाई तक पहुंचना मुश्किल

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंध को दंडनीय बनाने वाले भारतीय दंड संहिता के कानून की धारा ४९७ को अवैध और मनमाना घोषित कर दिया है लेकिन, समाज इसे स्वीकार करने को कितना तैयार है इस पर संदेह है। इस धारा में पांच साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९८ (१) और १९८ (२) को भी खत्म कर दिया है, जिसके तहत पति उस व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर सकता था, जिसने उसकी पत्नी के साथ ऐसा संबंध स्थापित किया है। अदालत ने इस कानून को संविधान के मौलिक अधिकारों अनुच्छेद १४ और अनुच्छेद २१ के आधार पर खारिज किया है। इसमें से पहला अधिकार बराबरी का अधिकार है तो दूसरा जीवन का अधिकार। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पांच सदस्यीय पीठ में चार जजों ने अलग-अलग लेकिन, एक-दूसरे को समर्थन देने वाले चार फैसले लिखे हैं और कहा है कि पति, पत्नी का मालिक नहीं है।

दोनों को समाज और संविधान ने बराबर का हक दिया है, इसलिए अगर पत्नी सहमति से किसी बालिग व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस काम को एक दीवानी स्तर की गलती मानी है और उसे विवाह के विच्छेद का आधार माना है। हां, इतना जरूर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पत्नी के इन संबंधों से दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है तो उसे उकसाने के अपराध में शामिल किया जाएगा। दरअसल ईसाइयत, इस्लाम दोनों में जारकर्म को गंभीर अपराध माना गया है। १९६० में मैकाले ने जो कानून बनाया उस पर इसी सोच का प्रभाव था। भारतीय समाज जारकर्म को स्वीकार भले न करता हो लेकिन वहां अलग-अलग समाजों में इसके लिए अलगअलग व्यवस्था थी। यही कारण है कि यह कानून पारम्परिक समाज में तो परेशानी पैदा करता ही था और आधुनिक समाज में भी संकीर्णता उत्पन्न करता था। हालांकि, पत्नी के बेवफा होने पर मरने-मारने को आमादा समाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे स्वीकार करेगा, यह देखा जाना है। वह अन्य फैसलों की तरह विधायिका से इसे पलटने की भी मांग कर सकता है। फिर भी अगर वह इसे स्वीकार करता है तो मानना पड़ेगा कि समलैंगिकता को वैध घोषित करने के बाद जारकर्म को भी वैधता देने वाली न्यायपालिका ने भारतीय समाज को आगे बढ़ने में काफी मदद की है।


Date:27-09-18

आधार की मंजिल

संपादकीय

लंबे समय से आधार को लेकर चला आ रहा विवाद और असमंजस अब एक हद तक तो खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार की जरूरत कहां होगी और कहां नहीं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इसकी संवैधानिक वैधता से इनकार नहीं किया है। लेकिन आम जनता के लिए फिलहाल यह राहत की बात इसलिए है कि सिर्फ आधार कार्ड नहीं होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। सबसे विकट समस्या तो तब खड़ी हुई जब स्कूलों में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया और लोगों को छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आधार बनवाने के लिए घंटों कतारों में गुजारने पड़े। इसी तरह अदालत के पिछले निर्देश के पहले तक बैंकों ने खाते को आधार से जोड़ने के लिए ग्राहकों की नाक में दम कर दिया था। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों ने उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर आधार से जोड़ने को मजबूर किया और नए कनेक्शनों के लिए भी इसे जरूरी कर दिया। इन सबका नतीजा यह हुआ कि आधार नंबर के जरिए मोबाइल और बैंक खातों में सेंध लगने की घटनाएं जिस तेजी से सामने आर्इं, उनसे आधार की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यह धारणा बनते देर नहीं लगी कि आधार सुरक्षित नहीं है।

कंपनियों को नंबर बेचने तक का धंधा चल निकला। हालांकि जब भी आधार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, तब भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआइएआइडी) ने आधार डाटा की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया और ऐसी खबरों का खंडन कर अपना पिंड छुड़ाया। दरअसल, आधार की बुनियाद और अवधारणा शुरू से ही कमजोर और संदेहास्पद रही है। संविधान पीठ भी इस बारे में कई बिंदुओं पर एकमत नहीं रहा। इसलिए पीठ ने निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े जुटाने की अनुमति देने वाली आधार कानून की धारा-57 को रद्द कर दिया है। लोकसभा में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराने को पीठ ने बहुमत से सही ठहराया और कहा कि आधार कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करता हो। लेकिन पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि आधार कानून को लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आधार कानून धन विधेयक से अलग था। उन्होंने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दिया और आधार कानून को खारिज करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आधार कार्यक्रम सूचना की निजता, स्वनिर्णय और डेटा सुरक्षा का उल्लंघन करता है। आधार को लेकर ये टिप्पणियां गंभीर खतरे का संकेत मानी जानी चाहिए।

यूआइडीएआइ ने स्वीकार किया है कि वह महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र और जमा करता है और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इन आंकड़ों का व्यक्ति की सहमति के बगैर कोई तीसरा पक्ष या निजी कंपनियां दुरुपयोग कर सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आधार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अगर आधार कानून को लेकर मन में सवाल बने रहते हैं तो इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता स्वत: सवालों के घेरे में आ जाती है। आधार के पीछे बुनियादी बात यह थी कि देश के हर नागरिक का एक ऐसा पहचान पत्र बनाया जाए जो उसकी हर तरह से पहचान को सुनिश्चित करता हो। लेकिन एकमात्र पहचान-पत्र की कसौटी पर यह खरा उतरता हो, ऐसा नजर नहीं आता। कई मामलों में अदालत ने आधार बनवाने से फौरी राहत भले दे दी हो, लेकिन अब आधार बनवाना इसलिए मजबूरी होगा कि इसके बिना न तो पैन कार्ड बनेगा और न ही आयकर रिटर्न दाखिल की जा सकेगी। इसमें कोई संशय नहीं कि आधार की सुरक्षा को लेकर जोखिम और बढ़ सकते हैं, लेकिन बिना आधार बनवाए काम नहीं चलेगा।


Date:27-09-18

सुरक्षा कवच से लैस हो आधार

पवन दुग्गल, (लेखक सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता, साइबर लॉ के विशेषज्ञ और इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर लॉ के चेयरमैन हैं)

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आखिरकार ऊहापोह का एक लंबा दौर खत्म हुआ। शीर्ष अदालत के फैसले ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े इस दस्तावेज को लेकर कई बातें स्पष्ट कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि आधार भारतीय जनजीवन का केंद्रबिंदु बन गया है। अब आधार को विधिक मान्यता मिल गई है। कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। इसे सरकार और आम लोगों, दोनों के लिए ही राहत भरा कहा जा सकता है। जहां सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में आधार की अनिवार्यता की मंजूरी मिल गई, तो वहीं आम लोगों को तमाम सेवाओं के लिए निजी कंपनियों को आधार की जानकारी साझा करने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई। इसके लिए अदालत ने आधार एक्ट की धारा 57 को अवैध घोषित किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आधार को संवैधानिक आवरण जरूर मुहैया करा दिया, लेकिन उसकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, पंरतु अब आधार को लेकर उसका रुख-रवैया ही भविष्य में उसकी सफलता और सुरक्षा की दशा-दिशा तय करेगा। इसे इस तरह कहा जा सकता है कि आधार को लेकर अदालत ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन सरकार का असल काम अभी शेष है।

यह किसी से छिपा नहीं कि आधार को लेकर सबसे ज्यादा बवाल उससे जुड़ी जानकारियों के लीक होने के मसले पर हुआ। इसमें कई निजी कंपनियों की भूमिका संदिग्ध मानी गई। आधार के नियमन का जिम्मा संभालने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने पिछले साल आधार की सूचनाओं के चलते साइबर सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के मामले में 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराई थीं। इस लिहाज से कोई मोबाइल कनेक्शन लेने से लेकर अन्य सेवाओं-सुविधाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने से लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और उनकी निजी जानकारियों के दुरुपयोग की आशंका घटेगी। यह वर्तमान और भविष्य के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इससे अतीत में दी गई जानकारियों को लेकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। ऐसे में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि निजी कंपनियों के पास आधार से जुड़ी जो जानकारियां हैं, उन्हें कैसे नष्ट किया जाए या वापस लाया जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन जानकारियों का कोई दुरुपयोग भी न होने पाए। यह एक तरह से जिन्न् को वापस बोतल में बंद करने जैसा काम होगा।

सरकार के समक्ष दो स्तर पर चुनौतियां हैं- एक कानूनी स्तर है और दूसरा तकनीकी। मौजूदा आधार अधिनियम में जानकारियां लीक होने की सूरत में कड़े प्रावधानों का अभाव है, तो सरकार को कानून में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। जल्दबाजी में कानून को पारित कराने के फेर में सरकार इसे पूरी तरह चाक-चौबंद नहीं बना पाई। दूसरे, यानी तकनीकी मोर्चे पर सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस डिजिटल जानकारी के महासागर में कोई हैकर सेंधमारी न कर सके। इस मामले में सरकार की ओर से दलील दी गई है कि आधार डाटा 64 बिट फॉर्मेट में इनक्रिप्ट किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन मौजूदा दौर में ईजाद किए जा चुके शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों के माध्यम से इसके अलॉगरिदम में सेंध की आशंका समाप्त नहीं हो जाती। इस संदर्भ में यह तर्क गले नहीं उतरता कि आधार की जानकारी 13 फीट ऊंची दीवारों के दायरे में महफूज है, क्योंकि हैकरों को दीवार लांघने की दरकार नहीं होती और वे सात समंदर पार से भी अपने काम को अंजाम दे सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय पहचान एक बेहद गतिशील और निरंतर आकार लेने वाली कवायद है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं, जिनसे विकसित देशों को भी पार पाने में मुश्किल पेश आती है। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन दस साल पहले ही अपने राष्ट्रीय पहचान अभियान पर विराम लगा चुका और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में ऐसा किया है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं रहा है। आधार की शुरुआत से ही उसमें कई खामियां थीं। इसे राष्ट्रीय पहचान के प्रमाणन के रूप में ही देखा गया और इसकी साइबर सुरक्षा के जोखिमों की अनदेखी की गई। इसी वजह से समय के साथ इससे विवाद भी जुड़ते गए। आधार को एक सख्त डाटा सुरक्षा कानून के साथ जोड़ने की जरूरत है। हालांकि सरकार श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक सामान्य डाटा सुरक्षा कानून बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन आधार की व्यापकता को देखते हुए उसके लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस होती है। तभी आधार की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वह प्रभावी औजार सिद्ध होगा और आसन्न् खतरों को लेकर उसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो पाएगी।

समय के साथ आधार का दायरा जितना विस्तृत हुआ, उसके साथ चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ती गई हैं। शुरुआत में इसे राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र की तरह ही लिया गया और लोग इसकी बायोमेट्रिक पहचान को हल्के में लेते रहे, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। नतीजतन, आए दिन लोगों की जानकारियां लीक होने की सूचनाएं आने लगीं। इसका अर्थ यह था कि आधार से जुड़ा हमारा तंत्र जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं रहा। एक ऐसे वक्त जब आधार एक महत्वपूर्ण सूचना ढांचे का रूप ले चुका है, तब उसे लेकर सतर्कता और बढ़ानी होगी। इसके माध्यम से देश के लोगों की इतनी जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं कि कोई दुश्मन देश साइबर हमले के माध्यम से हमारी व्यवस्था की बुनियाद हिला सकता है। इससे हमारे देश की संप्रभुता भी खतरे में पड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आधार की राह में खतरे कम नहीं हुए हैं। अब इन खतरों से निपटने की जरूरत है। आधार में सरकार एक सेवाप्रदाता या प्रोत्साहक की भूमिका में है, जहां हम सभी अंशधारक हैं। ऐसे में इस तंत्र से जुड़े सभी पक्षों को उचित रूप से परिभाषित किया जाए। सरकार को आधार को लेकर लोगों को इसके लिए जागरूक भी करना होगा कि वे अनावश्यक रूप से आधार की जानकारी साझा न करें। लोगों को भी यह समझना होगा कि यह केवल एक संख्या या पहचान मात्र नहीं, बल्कि उनकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों का पुलिंदा है, जिसका गट्ठर खुलने में उन्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। आधार पर आए फैसले ने सरकार के समक्ष यह चुनौती बढ़ा दी है कि वह इस पहचान पत्र की हर मोर्चे पर बेहतर तरीके से किलेबंदी करे। साथ एक नागरिक और समुदाय के स्तर पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी महसूस कर उसका उचित रूप से निर्वहन करना होगा। आधार भारत को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। यदि हमने इन सभी बातों पर ध्यान दिया तो निश्चित ही आधार हमारी सामाजिक व आर्थिक प्रगति का आधार बनने की क्षमता रखता है।


Date:27-09-18

प्रोन्नति में आरक्षण

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण का रास्ता फिर से साफ करना अपेक्षित था। इससे पहले जून में भी इस पर अंतरिम फैसला देते हुए न्यायालय ने कहा था कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक प्रोन्नति में आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ओर से स्पष्ट फैसला देने की जगह इसे राज्यों पर छोड़ दिया है। यानी राज्य सरकार चाहें तो प्रोन्नति में आरक्षण दे सकती है। वस्तुत: शीर्ष न्यायालय ने 2006 के नागराज मामले के अपने फैसले में जो दो शत्रे लगाई थीं, उनका विरोध आरक्षण समर्थकों एवं सरकार ने किया था। इनमें एक तो यह था कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के पहले यह देखा जाए कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं और दूसरा प्रशासनिक दक्षता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं करने से जुड़ा था। सामान्य शब्दों में कहें तो सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण तभी दे सकती है, जब आंकड़ों के आधार पर तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है और वह प्रशासन की मजबूती के लिए जरूरी है।

हालांकि राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 16-4ए और अनुच्छेद 16-4बी के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के प्राप्त अधिकार को तब भी समाप्त नहीं किया था किंतु इन दो शतरे के कारण इसको अमल में लाने में कठिनाई आ रही थी। इसके खिलाफही न्यायालय में याचिकाएं डालीं गई थीं। न्यायालय ने बस इतना किया है कि उन शतरे को हटा दिया है। तो अब स्थिति पूर्ववत है। प्रोन्नति में आरक्षण पर हमेशा से दो राय रही है। एक राय यह है कि, जिसे आरक्षण के तहत नौकरी मिल गई उसे प्रोन्नति उसके कार्यप्रदर्शन के आधार पर दिया जाए। दूसरी राय यह है कि उन जातियों को अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वैसी सुविधाएं और वातावरण नहीं मिलते जैसे दूसरी जातियों को मिल जाते हैं। इसलिए उनको प्रोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बहस बंद हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है कि इससे परिश्रम और दक्षता से काम करने वाले सामान्य वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के मनोविज्ञान पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह चलता रहेगा। जब संपूर्ण आरक्षण पर ही आज तक देश में सहमति नहीं है तो प्रोन्नति के संदर्भ में ऐसा कहां से हो सकता है?

News Clipping on 27-09-2018

Date:27-09-18

Cutting The Bloat

Aadhaar was unwieldy and growing dangerously. SC restricts it to welfare schemes

TOI Editorials

Aadhaar’s untrammelled run over the Indian people has come to an end with the Supreme Court cutting it down to size on Wednesday. The majority verdict has ruled that it is illegal for telecom companies, banks and other commercial entities to demand Aadhaar for service delivery and restricts governmental use of Aadhaar for only those purposes that are backed by laws. So the identification and authentication of beneficiaries of PDS and direct benefit transfer schemes – the original purpose of Aadhaar – passes muster but not the “function creep” that mandated Aadhaar for students appearing in examinations and dozens of other activities, and moved it from being an enabling tool to an exclusionary tool.

Government’s desire to curb tax evasion by enacting Section 139AA of Income Tax Act linking PAN cards to Aadhaar for filing tax returns aces the test. But not the draconian threat to suspend bank accounts not linked to Aadhaar for tackling money laundering, a lazy excuse given that modern data analytics tools can easily flag suspicious high value transactions. In short, the judgment gives ample indication that Supreme Court expects any future use of Aadhaar must satisfy the proportionality principle, where restrictive means employed to further legitimate state interest must seek out equally effective alter-natives and invade individual rights only to the minimum degree necessary.

This is in stark contrast to Aadhaar’s overarching use and government denial over exclusion errors. No technology is perfect and this is why purpose limitation makes sense, to forestall a surveillance state and to preempt massive system failures. Passing a data protection law cannot wait any longer. It would be instructive for everyone, especially the government, to read Justice DY Chandrachud’s stinging dissent that exposes the Aadhaar system’s design flaws, the Aadhaar Act’s flawed structuring of UIDAI, and the bypassing of Rajya Sabha scrutiny in taking the money bill route.

He notes with concern that Aadhaar Act fails the test of reason-ableness as it tasks UIDAI with all administrative, adjudicatory, investigative, monitoring, and grievance redressal functions – clearly a weak regulatory mechanism for handling confidential private information of a billion people. Justice Chandrachud also likens the superseding of Rajya Sabha to a “fraud on the Constitution”. NDA, for the hasty enactment of 2016, and UPA for allowing UIDAI to function five years without statutory backing, can make amends by collaborating on a better Aadhaar Act.


Date:27-09-18

Aadhaar Swings The Other Way

Supreme Court should not have struck down its use as verification tool by private sector

Saubhik Chakrabarti , [Saubhik Chakrabarti is Associate Executive Editor, ET.]

That the Supreme Court has upheld the constitutional validity of Aadhaar is good. That it has greenlighted the use of Aadhaar for welfare payments disbursal is good. That it has maintained the PAN-Aadhaar-income tax filing link is good. But that the judgment may prevent private entities from using Aadhaar as a verification tool, thanks to the court’s reading down of Section 57 of the Aadhaar Act, is terrible. And the government must undo what the court has done in this regard.

There are two parts to this argument. First, disallowing Aadhaar as a verification tool in the private sector disempowers millions of aam aadmi as well as some economic migrants from better off classes. By implication, this court verdict is a blow against economic efficiency. Second, the privacy argument didn’t need prohibition of Aadhaar as a verification tool for the private sector. It needed better data safeguarding measures.

Let’s explain both.

India has always been a difficult country for Indians. The state always demanded layers of verification for even simple requirements citizens had. And rules were always ignorant of evolving economic realities. Address verification in particular assumed that everyone for generations stayed in one residence, where ration cards were issued for everyone, and there was, if you were lucky, a government telephone connection. That reality had long disappeared as Indian society and economy changed, as economic opportunities expanded. But the address proof requirement continued and imposed huge compliance burden on millions of Indians.

The poor are typically also document poor, and the system was stacked against them. And among better off Indians who moved cities in search of better jobs and shifted rented accommodation to maximise their utility in the rental market, address proof was also a burdensome requirement. All that changed when Aadhaar was championed by the Modi government as the one-stop identity/address proof for anyone who had got that unique number. So, a poor migrant working in Delhi or Mumbai could get a local SIM card by presenting his Aadhaar card and getting his thumbprint verified. He or she could open a bank account in new, nimble private banks like Kotak and Janalakshmi. Landlords, usually hostile to poor migrants, and employers, suspicious of them, had the assurance that a migrant with an Aadhaar-verified local SIM or a local bank account was who he or she claimed to be.

With the Supreme Court striking down the use of Aadhaar as a verification tool by the private sector, this extraordinary, socially progressive, economically efficient option is now gone. And that’s bad news not just for the poor migrant but also for the middle class young Indian who moves cities and residences to search for better white collar jobs. Plus, public sector banks were opening bank accounts for poor Indians by asking for the Aadhaar card and using thumbprint verification as a second step check. If even public sector banks stop using thumbprint verification, it’s another blow against the poor because banks were comforted by the second step check, especially when dealing with the migrant poor.

The court’s verdict also increases the cost of customer acquisition for many private sector service companies. Telecom companies could issue a SIM via a thumbprint check with the Aadhaar database. Now, they have to physically verify the address, like before, or they will demand supplementary documents. Same for private banks. The extra cost, when added up, can be huge and therefore seriously economically inefficient. Plus, the court’s verdict also puts a huge question mark on RBI’s KYC norms centred around Aadhaar. And if that creates a whole lot more complications, the extent of economic inefficiency will increase.

Indeed, as some experts are fearing, because the Supreme Court has come down hard on private sector using Aadhaar as a verification tool, the needle may swing back all the way and Aadhaar may not even be accepted by some private entities as an identity proof. If that happens, all outcomes will be even worse.

So, what should the court have done? This brings us to the second part of our argument. Concerns that private entities may hoard biometric data used for verification are valid. But that concern could have been addressed by asking for strict protocols on the use of Aadhaar in the private sector. For example, thumbprint readers could have been issued only by UIDAI, with proper safeguards built in. Also, UIDAI could have been asked by the court to frame additional safeguard protocols for use of Aadhaar by the private sector.

Verification by itself is not violation – that is what the court verdict seems to have missed. Think about it this way – now even if you want to, you cannot use Aadhaar as a tool for verifying who you are for any private sector service. The court should have kept Aadhaar verification in the private sector as a voluntary option, after asking for additional data safeguards. A faulty argument based on privacy has killed a huge individual and economic convenience.

Therefore, the Modi government must restore Aadhaar’s convenience attribute. It can amend relevant sectoral laws in, say, telecom and banking, allowing voluntary use of Aadhaar as a verification tool in the private sector. It can tailor the national data protection law to take care of this. Or it can think of filing a curative petition in the Supreme Court. Something, though, must be done. Aadhaar was a great empowering tool for aam aadmi in India’s growing private sector economy. Now, it’s anti-aam aadmi.


Date:27-09-18

Confused Verdict, Calls for Revision

ET Editorials

The majority view of the five-member bench of the Supreme Court on Aadhaar is confusing and itself confused. The verdict pronounces Aadhaar constitutionally valid for state schemes, invalidates linking of bank accounts and phone connections to Aadhaar, retains linking of Aadhaar to the income-tax Permanent Account Number (PAN), tightens protection for personal data somewhat and removes the monopoly the Aadhaar Act gave the Unique Identity Authority in the matter of prosecuting anyone for Aadhaar misuse.

A major setback is that nongovernment entities can no longer use Aadhaar-Based Biometric Authorisation (ABBA). This will disempower the poor, especially migrants, who have been using Aadhaar as a key document of identity. Both the majority view as well as the dissenting ruling by Justice D Y Chandrachud stress the need for India to have a strong data protection law. Ideally, the government should put in place a rigorous law to protect data and prevent its misuse, including data relating to and stemming from Aadhaar, and move a curative petition to remove the ban on private companies using ABBA.

Strangely, the majority view upholds Aadhaar on the ground that the ABBA process does not leak any data to the seeker of the authorisation; and then proceeds to declare that allowing private entities to access Aadhaar data would allow for wrongful commercialisation of biometric data. Ideally, Aadhaar should at least function like a passport: not mandated for everyone but capable of being used as proof of identity by any holder. Enabling voluntary submission of biometrics for ABBA is a task the government must take up.

It is unfortunate that the judges, save Justice Chandrachud, found no problem with treating the Aadhaar Bill as a money Bill to circumvent its passage in the Rajya Sabha. Any Bill can now be given a Consolidated Fund of India dimension and passed off as a money Bill. This would effectively destroy the bicameral system of Parliament. The reasoning of the dissenting ruling is entirely convincing. This, too, calls for review.


Date:27-09-18

Fast-Track Courts for Political Criminals

ET Editorials

The Supreme Court’s judgment on creeping criminalisation of politics is a balanced decision. It has made clear the limits of its authority, by correctly putting the onus of stemming the tide of criminalisation on Parliament and voters. Democracy does not function on the basis of rules and institutions alone. The primary requirement of democracy is an involved, vigilant citizenry. Their democratic consciousness and readiness to act determine the calibre of any democracy.

In a democracy, it is the electorate that has the final say through the ballot on who gets to represent them. The voter is the gatekeeper and can keep criminals out of public office. But, to be effective gatekeepers, the voter must have the requisite information. To this end, the court has ordered that affidavits filed by candidates must mandatorily provide clear information on criminal charges against them. This information must be widely publicised through media and the websites of political parties, enabling voters to make an informed choice.

At the same time, to ensure that voters are not choosing among candidates with varying levels of criminal charges, the court has called on Parliament to frame a law binding political parties to not choose candidates who have been charged with a crime. A better solution is to institute fast-track cases for those who are in or seek public life. It would dissuade criminals from seeking elevation to legislators. Taken together, these measures will make it less attractive for political parties to opt for candidates who have been charge-sheeted. It can pave the way for better, more qualified persons opting for public office. Such a transformation is not impossible but requires political will and immense public pressure. The question is, does it exist?


Date:27-09-18

स्वागतयोग्य फैसला

संपादकीय

उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट पहचान प्रणाली ‘आधार’ की वैधानिकता पर बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय आधार परियोजना शुरू होने के बाद से ही सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही पहचान के सहज तरीके के तौर पर आधार का इस्तेमाल करते रहे हैं। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के अमल में गड़बड़ी रोकने में इसकी काबिलियत के चलते सार्वजनिक कोष के लिए इसे फायदेमंद होने का दावा किया है। लेकिन इसकी संवैधानिकता और इसके अतिशय इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवाल कायम रहे। खासकर निजता को मौलिक अधिकार बताने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ये सवाल और भी मौजूं हो गए। लेकिन पांच न्यायाधीशों के पीठ के इस फैसले ने इस बहस पर फिलहाल विराम लगा दिया है। पीठ ने एक के मुकाबले चार के बहुमत से सुनाए फैसले में आधार अधिनियम को संवैधानिक बताया है लेकिन इसके इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदियां भी लगाई हैं।

यह एक स्वागतयोग्य फैसला है। आधार को विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था लेकिन इसे स्वैच्छिक ही रखा गया था। हालांकि वक्त बीतने के साथ दूरसंचार कंपनियों, बैंकों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे तमाम निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में सेवा देने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जाने लगा। न्यायालय ने इस प्रवृत्ति को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि आधार स्वैच्छिक ही होगा जिससे अलग होने का विकल्प भी होगा। आधार के जबरन इस्तेमाल को अदालत ने खारिज कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज बुलंद की है और इसके लिए वह तारीफ की हकदार है। उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा 57 को भी निरस्त कर दिया है जिसमें निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े रखने की अनुमति दी गई थी। अब न तो कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी से आधार मुहैया कराने की मांग कर सकेगी।

हालांकि न्यायालय ने कहा है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य रहेगा। लेकिन उसने यह भी कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया में नाकाम रहने पर उस व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकेगा। करदाताओं को भी अपने पैन कार्ड से आधार क्रमांक जोडऩा होगा। अब लोगों का ध्यान इस फैसले के क्रियान्वयन पर जाएगा। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार का बेवजह इस्तेमाल रोका जाए। न्यायालय को भी अपने इस फैसले के अमल पर नजर रखनी होगी। अतीत में जब उच्चतम न्यायालय ने आधार से जुड़ी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई थी तो सरकार ने उसकी अवज्ञा करते हुए आधार का इस्तेमाल और बढ़ा दिया था। इस फैसले के क्रियान्वयन से कुछ चिंताएं भी पैदा होती हैं। मसलन, वित्तीय तकनीक पर आधारित कंपनियों के लिए आधार पर आया फैसला प्रतिकूल हो सकता है। इसी तरह कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच के मामले में भी लाभार्थियों के चयन में भेदभाव एवं अपवाद के सवाल दोबारा खड़े हो सकते हैं।

संवैधानिक पीठ के इकलौते असहमत सदस्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के विचार दूरगामी प्रभाव वाले हो सकते हैं। उन्होंने राज्यसभा में बहुमत से वंचित सरकार द्वारा आधार अधिनियम को पारित कराने के लिए इसे धन विधेयक के तौर पर पेश करने का तरीका अपनाने पर सख्त एतराज जताया। उन्होंने इसी आधार पर इस कानून को असंवैधानिक करार दिया है। संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को कराधान या सार्वजनिक व्यय से इतर कानूनों को रोकने का अधिकार दिया था। लेकिन न्यायालय ने कानून निर्माण में राज्यसभा को नजरअंदाज किए जाने को बहुमत से अपनी स्वीकृति दे दी है। भारतीयों के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर लोकसभा में ही बहुमत रखने वाली सरकार के लिए ऐसा ही तरीका आजमाने का रास्ता खुल जाएगा।


Date:27-09-18

तरक्की में आरक्षण का फैसला सरकारों के हवाल

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी धमाके के अनुसूचित जाति और जनजाति को तरक्की में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। एक तरह से उसने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। अदालत ने २००६ में आए नागराज बनाम केंद्र सरकार के फैसले को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भी नहीं भेजा और उसमें से उन शर्तों को हटा दिया, जो नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण दिए जाने के रास्ते में बाधा बन रही थीं। इन शर्तों के तहत सरकारों को ऐसा आरक्षण देने से पहले यह बताना जरूरी था कि नौकरी की विभिन्न श्रेणी में समाज के इस हिस्से का कितना प्रतिनिधित्व है। यह आंकड़ा भी मांगा गया था कि उससे कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नागराज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारें तरक्की में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर उन्हें देना ही है तो इस तरह के परिमाणात्मक आंकड़े देने होंगे। सरकारें यह काम करना नहीं चाहती थींं।

साथ में अदालत यह भी जानना चाहती थी कि अभी भी इस वर्ग के कर्मचारियों के साथ सरकार में किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है और कौन-सा कलंक है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पांच सदस्यीय पीठ ने फैसले में यह नहीं कहा है कि सरकार तरक्की में आरक्षण देने के लिए बाध्य है लेकिन ,उन्होंने उस पर कोई रोक भी नहीं लगाई है। यह फैसला चुनाव के इस वर्ष में राजनीति का जबरदस्त हथियार बनने जा रहा है। एक तरफ इस फैसले का सहारा लेकर सत्तारूढ़ दल अजा-जजा की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें आरक्षण देगा तो दूसरी ओर इससे नकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने वाली जातियां गोलबंद होंगी। बसपा नेता मायावती ने फैसले का स्वागत किया है। जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर आदेश जारी करेंगी तो वे और भी आगे बढ़कर स्वागत करेंगी। इससे बसपा और सपा के बीच दूरी बढ़ सकती है। संभव है कि सत्तारूढ़ दल से दूर भागते अजा-जजा मतदाता उसके करीब आएं लेकिन, इस फैसले के विपरीत परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। अजा-जजा उत्पीड़न निवारण अधिनियम में संशोधन के बाद समाज का गैर-दलित तबका नाराज है और तरक्की में आरक्षण के बाद वह और भी आहत होगा। इसलिए वोट बैंक की मौजूदा राजनीति में इस फैसले से समाज में न्याय और
सद्भाव के संतुलन कायम करने की चुनौती उपस्थित है।


Date:27-09-18

आधार को मिली बुनियाद

हालांकि पांच सदस्यीय पीठ के एक जज ने आधार पर अपनी असहमति जताई, लेकिन उसका अकादमिक महत्व ही अधिक है।

संपादकीय

आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर केवल मोदी सरकार के लिए ही नहीं, उन सभी लोगों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है जो सरकारी सेवाओं एवं अनुदान में पारदर्शिता के हामी थे और यह देख रहे थे कि इसका प्रयोग किस तरह अनियमितताओं को रोकने में सहायक बन रहा है। आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए कहीं अधिक नीर-क्षीर भरा और संतुलित है कि एक ओर जहां उसने इस विशिष्ट पहचान पत्र के जरिये निजता का हनन होने के अंदेशे को निराधार बताया वहीं दूसरी ओर उन प्रावधानों को खारिज भी कर दिया जो आधार के अनावश्यक इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे थे। नि:संदेह इसका औचित्य समझना कठिन हो रहा था कि आखिर स्कूलों में दाखिले और परीक्षाओं आदि में आधार को अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है? इसी तरह निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े एकत्र करने की अनुमति देने की भी जरूरत समझ नहीं आ रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को आधार का इस्तेमाल करने वाले कानूनी प्रावधान को रद करने के साथ ही आधार के विरोध में उतरे लोगों की ऐसी दलीलों को खारिज कर बिल्कुल सही किया कि यह पहचान पत्र लोगों की जासूसी का जरिया बन रहा है। दुर्भाग्य से इस तरह की दलीलें उस कांग्रेस के नेता भी दे रहे थे जिनकी पहल से आधार अस्तित्व में आया। यह अपनी तरह का विशिष्ट और विचित्र मामला ही कहा जाएगा कि जिस दल ने आधार को लागू किया वही राजनीतिक संकीर्णता के वशीभूत होकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसा करते हुए उसने यह देखना भी जरूरी नहीं समझा कि आधार के जनक कहे जाने वाले नंदन नीलेकणि क्या कह रहे हैैं? यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध बताने के साथ ही उससे संबंधित विधेयक को धन विधेयक के तौर पर पेश और पारित किए जाने को सही करार दिया।

यह हास्यास्पद है कि आधार के आलोचक और निंदक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए झटका बताकर खुश हो रहे हैैं। स्पष्ट है कि वे यह देखने को तैयार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सही ठहराते हुए केवल उसके अनावश्यक इस्तेमाल को खारिज किया है। शायद वे इस तथ्य से भी अनभिज्ञ रहना चाहते हैैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ ही पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को हरी झंडी दिखाई है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैैंक खातों को आधार से जोड़ने की सरकार की दलील नहीं मानी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने यह नहीं कहा कि बैैंक खाताधारकों से पैन कार्ड की मांग नहीं कर सकते।

यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जनहित में सहायक बताने के साथ ही गरीबों की ताकत कहा और यह भी स्पष्ट किया कि सब्सिडी देने वाली एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में आधार लागू होगा। हालांकि पांच सदस्यीय पीठ के एक जज ने आधार पर अपनी असहमति जताई, लेकिन उसका अकादमिक महत्व ही अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की बुनियाद को और मजबूत किया


Date:26-09-18

योजना के स्वास्य की चिंता पहले

आलोक पुराणिक

बीमारी से जूझना इस मुल्क में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। साधन-संपन्न ही ऐशो-आराम अफोर्ड कर सकते हैं, वो ही बीमारी भी अफोर्ड कर सकते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 2013-14 के आंकड़ों के हिसाब से इस मुल्क में होने वाली मौतों की करीब एक तिहाई मौतों से पहले कोई मेडिकल सहायता नहीं मिलती यानी वो मौतें बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के हो जाती हैं। लाखों के इलाज की कीमत सुनकर गरीब आस बिल्कुल छोड़ देता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में आर्थिक हैसियत के लिहाज से शीर्ष पांच प्रतिशत लोगों में से करीब 98 प्रतिशत लोगों को मरने से पहले कुछ-ना-कुछ मेडिकल सहायता मिलती है। करीब 39 प्रतिशत को कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं मिलती।

देश में चिकित्सा की लागत का हाल यह है कि निम्न आय वर्ग तो वह कीमत सुनकर कांप ही जाता है, मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए भी चिकित्सकीय लागत बहुत जानलेवा साबित होती है। कोई गंभीर बीमारी का शिकार होने पर मध्यवर्गीय परिवारों में भी गहन आर्थिक संकट की नौबत आ जाती है। प्रेमचंद की कहानी ‘‘कफन’ में घर की गर्भवती बहू प्रसव-वेदना से मर जाती है, बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के। मुल्क में आर्थिक तौर पर नीचे के पच्चीस प्रतिशत में से करीब 39 प्रतिशत की हालत बुधिया जैसी ही है, कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं, दम टूट जाता है। गरीब परिवारों की गंभीर बीमारी की सूचना खौफ की तरह आती है, जिसमें घर-बार बिकने की आशंकाएं समाहित होती हैं। मोदी सरकार ने ऐसी स्थिति में योजना लांच की है-आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों का 5 लाख रु पये तक कैशलेस स्वास्य बीमा कराया जाएगा यानी करीब 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे।

इस वित्तीय वर्ष यानी सितम्बर से मार्च, 2019 तक सरकार पर योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये का खर्च बैठेगा। अगले साल जब यह योजना पूरे भारत में प्रभावी हो जाएगी तो यह खर्च 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसमें से 60 फीसद हिस्सा केंद्र से मिलेगा, जबकि बाकी का 40 फीसद भार राज्य उठाएंगे। हालांकि कई राज्य सरकारों ने इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह राजनीतिक हैं। अगर पचास करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली आयुष्मान योजना के शुरुआती परिणाम सकारात्मक और संतोषजनक आए तो अगले लोक सभा चुनाव में यह भाजपा सरकार के लिए बड़ा मुद्दा होगा।

पचास करोड़ जनसंख्या का मतलब है कि मुल्क की आबादी का करीब चालीस फीसद हिस्सा योजना से लाभान्वित हो सकता है। यह संख्या बहुत बड़ी है, भाजपा आयुष्मान योजना के राजनीतिक लाभांश न ले जाए, यह स्वाभाविक चिंता भाजपा की हर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी को होनी चाहिए और वह है भी। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्य योजना मानी जा सकती है। मोटे तौर पर योजना कुछ यूं काम करेगी कि इसका लाभ उठाने के पात्र परिवारों के पास कार्ड होगा। उस कार्ड को दिखाकर वह परिवार अपने बीमार सदस्यों का तय सरकारी या निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।

शुरुआती रिपोटरे के मुताबिक करीब दस हजार अस्पताल इस योजना में शामिल हो चुके हैं। योजना निश्चय ही बहुत महत्त्वाकांक्षी है, परंतु इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। योजना में वित्तीय संसाधनों को लेकर चुनौती लगभग न के बराबर है। सरकार ने बजट 2018 में एक फीसद हेल्थ सेस को शामिल किया। इससे करीब 11000 करोड़ रु पये का अतिरिक्त फंड इकट्ठा होगा। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल आयुष्मान भारत में करने की तैयारी में है। वित्तीय चुनौतियों से ज्यादा मारक चुनौतियां किसी योजना को जमीन पर उतारने में होती हैं। निजी क्षेत्र के अस्पतालों का ट्रैक रिकॉर्ड विपन्न तबकों को चिकित्सकीय मदद के मामले में खराब ही नहीं, अमानवीय रहा है। दिल्ली में तमाम निजी अस्पतालों को सरकार ने लगभग मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई थी, इस शर्त पर कि वहां गरीब तबकों का सस्ता इलाज होगा। पर बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं गरीबों के इलाज में।

कहना यह कि निजी क्षेत्र के लिए आयुष्मान योजना कमाई का माध्यम नहीं बनी तो पक्का है कि वह इसे बराये नाम भर कागज पर चलाए रखेगा। कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, निजी क्षेत्र की तरफ से आयुष्मान भारत योजना के कई रेटों पर असंतोष जताया जा रहा है। सिजेरियन ऑपरेशन का रेट आयुष्मान योजना में 9000 रुपये रखा गया। यानी कोई निजी अस्पताल सीजेरियन आपरेशन 9000 में करेगा पर कई निजी अस्पताल इस रेट को नाकाफी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर योजना जमीन पर कैसे उतरेगी, यह देखना महत्त्वपूर्ण है। इस तरह की रियायती योजनाएं सरकारी संस्थाओं के हवाले होती हैं, तो उनमें भ्रष्टाचार की राह खुलती है, और निजी संस्थाओं के हवाले हों तो ऐसी मुनाफाविहीन योजनाओं में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए घोषणाओं में कारगर और लाभप्रद दिखने वाली योजनाएं जमीन पर आते-आते घिसटती दिखती हैं। कई विपक्षी नेता योजना को पहले ही जुमला घोषित कर चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल चाहेंगे कि योजना जमीन पर ना उतरे। देखने की बात यह भी कि योजना की सफलता में सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका नहीं रहेगी। राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बहुत अहम है। आयुष्मान योजना के तहत पहला केस हरियाणा में आया जहां भाजपा की सरकार है। चिकित्सा में राज्य सरकारों के अस्पतालों की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रतिबद्धता की खास भूमिका आयुष्मान में रहने वाली है। अगर भाजपा अपने ही शासित राज्यों में इसे कामयाबी से जमीन पर उतार पाने में कामयाब होती है, तो फिर गैर-भाजपा राज्यों पर एक नैतिक दबाव पड़ेगा और उससे उस राज्य की जनता का भी भला होगा।

इस मुल्क ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं देखी हैं कि जब तक कुछ ठोस परिणाम ना दिखाई दे, इस योजना के कंसेप्ट की तारीफ की जा सकती है। कार्यान्वन के विश्लेषण के लिए रुकना होगा। अगर इसका कार्यान्वन कामयाब हो गया तो फिर उनका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो पूछते हैं कि आखिर, मोदी से ठोस किया क्या है? यह योजना अपने आप में इतनी ठोस योजना है कि सिर्फ इसके सहारे ही चुनाव जीतने की महत्वाकांक्षा कोई राजनीतिक दल पाल सकता है। पर योजना के ही स्वास्य की चिंता पहले करनी होगी।


Date:26-09-18

Cleaning The House

SC puts onus on executive to end criminalisation of politics, insists on disclosures to make voters aware of their candidates

Editorial

On Tuesday, a five-judge bench of Supreme Court refused to disqualify candidates with criminal cases pending against them from contesting elections. However, the country’s political class would do well take to serious note of the bench’s lament that the “increasing trend of criminalisation of politics… strikes at the very root of democracy”. While showing a welcome inclination to not step out of its domain, the SC has asked Parliament to come up with a law to check the criminalisation of politics. It has also issued a slew of directives to ensure that the voters are aware of the antecedents of candidates. Political parties will have to upload details of criminal cases pending against their candidates on their websites. The candidates will have to furnish such information in their election affidavit and also publish it in a “widely-circulated newspaper”.

The Representation of the People Act (RPA) does not bar individuals who have criminal cases pending against them from contesting elections. It does state that an individual punished with a jail term of more than two years cannot stand in an election for six years after the jail term has ended. But the fact that cases drag on in courts for years makes this provision virtually ineffective. A 2014 report of the Law Commission, in fact, pointed out that “disqualification upon conviction has proved to be incapable of curbing the growing criminalisation of politics, owing to long delays in trials and rare convictions.” An affidavit submitted to the Supreme Court in March by the Centre also testifies to the shortcomings of the RPA’s disqualification clause. There are more than 3,800 criminal cases against 1,765 MPs and MLAs across the country, of which 3,045 cases are pending, the affidavit noted.

Notwithstanding the compelling urgency to decriminalise politics, the SC has always been steadfast that its interventions in the matter should not transgress the principles of separation of powers enshrined in the Constitution. At the same time, it has been unequivocal that “voters have a right to know about the candidates contesting elections”. In 2002, in Union of India Vs. Association for Democratic Reforms and Another, the court noted that such information should comprise, “antecedents of the candidate’s life including whether he was involved in a criminal case and if the case is decided”. The court’s ruling on Tuesday not only affirms such observations, it also underscores its dissatisfaction with the RP Act. “The time has come for a law against criminalisation of politics. The nation eagerly waits for such legislation,” the bench observed. The ball is now in the executive’s court.

News Clipping on 26-09-2018

Date:26-09-18

Take Fast Lane

Fast tracking cases against politicians can scare criminals away from electoral politics

TOI Editorials

In an important judgment yesterday, Supreme Court has wisely refrained from disqualifying those charged by courts from elected office. Criminalisation of politics accompanied by rising influence of money and muscle power pose a fundamental threat to democracy. But half-baked and drastic solutions like disqualifying those charged by courts as sought by the petitioners are not the answer.

The framing of charges by a court is just an intermediate stage in criminal law procedure between the filing of chargesheet by police and commencement of trial. Conviction or acquittal follows a rigorous process of examining prosecution and defence witnesses and evidence during trial. In contrast, framing charges require judges to merely take a prima facie view of the chargesheet and supporting/ opposing arguments to decide whether there is sufficient evidence to put a person on trial. But the slow pace of trials in India and the influence commanded by politicians conspire to give MPs and MLAs a long rope.

This could explain why SC on Tuesday issued directions requiring candidates and their parties to declare criminal cases and give due publicity to criminal records. Unfortunately, the tactic of shaming politicians and parties to reveal criminal records hasn’t had much success in changing voter perception. But civil society groups have scraped valuable data from election affidavits revealing the extent of criminalisation of politics. SC’s 2013 Lily Thomas judgment striking down a provision protecting convicted lawmakers from immediate disqualification was a key moment in the fight. That was a critical judgment which disqualified convicts like Lalu Prasad Yadav and VK Sasikala.

Having passed the full legal process till conviction there was no room for these leaders to cry foul. In contrast, disqualifying at the inconclusive stage of framing charges will lead to bias and political witch hunts. Fast tracking cases against politicians is the best solution available. In Delhi, local police stands exposed after AAP MLAs were discharged or acquitted in 20 of 23 cases by special fast track courts set up to try cases against MPs and MLAs. ADR’s analysis of election affidavits reveal nearly one-third of India’s MPs/ MLAs declared criminal cases. Fast tracking the serious cases to conviction, acquittal, discharge or closure will clean up the Augean stables.


Date:26-09-18

What’s After WTO?

Global trade wars won’t end soon, India will need to adjust and adapt

TOI Editorials

The trade war between US and China has escalated over the last few days in a series of retaliatory tariffs. Chances of resolution are ebbing away as the trade war is a symptom of a larger strategic competition between the two countries. Collateral damage from this friction is being felt by the multilateral WTO, which is tottering as neither of the two economic behemoths is likely to pay heed to its judgments if it doesn’t suit them. In this situation an emerging market such as India can only wait it out, while being nimble and flexible enough to spot opportunities in this churn.

India must also use this phase to enhance the efficacy of its domestic economic architecture. The last four years have been tough on India’s merchandise exporters, who have suffered an erosion in their competitiveness. The only durable solution to their problems is an acceleration of and more integrated approach to domestic reforms. Moreover, the fallout of the trade war between US and China provides a country like India opportunities which didn’t exist a few months ago. As US and EU companies with a large manufacturing base in China seek to de-risk their operations by shifting some of it out, India must be in the game. So far, it’s the more nimble Vietnam and other southeast Asian nations which have cornered benefits.

Even China’s selective escalation of tariffs provide opportunities for Indian businesses. These need to be grabbed. Simultaneously, we need to work on long-term competitiveness. The ongoing exercise to operationalise a national logistics plan, for instance, must be seen through if the stated aim of bringing down logistics costs to below 10% of GDP from the current level of 14% is to be met. Regardless of the trade regime that evolves over the next few years, it is the more efficient economies that will corner opportunities. India needs to gear up for this phase.


Date:26-09-18

A Pleasant Surprise From the Maldives

ET Editorials

Maldivian Democratic Party presidential candidate Ibrahim Mohamed Solih’s victory over incumbent Abdulla Yameen in the island nation’s elections on Sunday is a welcome outcome. Solih’s victory is a turning point for the island nation after years of Yameen’s heavy-handed rule and has immense significance for India and the region. The democratic unseating of the authoritarian and pro-China Yameen, who showed scant regard for democratic institutions and multilateral bodies such as the Commonwealth, is significant. Solih’s victory represents a triumph of the democratic values in the Maldives.

It is an opportunity for India to reinvigorate its relationship with a key partner in the region. New Delhi has said it will work closely with new government in Male to deepen the partnership between the two nations. Under Yameen, Maldives drew closer to China — inviting investment under Beijing’s expansionist One Belt, One Road project — and Saudi Arabia. While the new dispensation will be more aligned to India, ignoring China is not an option for Male. China has made investments such as the $2 billion loan extended under the One Belt, One Road initiative.

Beijing has also demonstrated its ability to work with new leaders, as in Sri Lanka. New Delhi must step up its engagement with Male to strengthen its bilateral ties, and work through regional partners, apart from Japan, Europe and the US. It must provide Male’s new leadership support to give substance to Maldives’ India First policy. The new government has a packed domestic agenda. It must give the courts the autonomy and authority of which they had been stripped under Yameen. It must release political prisoners and call back exiled leaders. It must reverse the incipient growth of radical Islam in the island nation.


Date:26-09-18

राजनीति में अपराधियों को रोकने का आसान रास्ता नहीं

संपादकीय

समाज सुधार का शार्टकट नहीं होता। यह बात मंगलवार को राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई। इसलिए राजनीति को अपराधियों से मुक्त करना है तो उसके लिए संसद से कानून बनाने के साथ सामाजिक चेतना जगाने का लंबा संघर्ष करना ही होगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और चार अन्य जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया है वह न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता कि उस पर चार्जशीट दायर हो चुकी है। यह बात विधिशास्त्र के उस सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक वह निर्दोष है। अदालत के फैसले का दूसरा हिस्सा कहता है कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है।

अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, इसलिए अगर किसी अपराधी को राजनीति में आने से रोकना है तो उसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शक्ति के पृथक्कीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर लोकतंत्र के भीतर इन फैसलों और सिद्धांतों को दरकिनार करके कोई समस्या बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में खांचे से बाहर जाकर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इधर, अदालत के कुछ फैसलों में यह बात देखने में आई है कि वह संसदीय दायरे में प्रवेश करने से बच रही है। हालांकि, जज भी अपने तमाम फैसलों से कानून निर्मित करते रहते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्कीकरण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से हावी नहीं रहता। शायद यही वजह है कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से ऐसे प्रयास होते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण, चुनाव प्रक्रिया या पुलिस के सुधार में अदालतें कोई पहल करें।

सरकारें व पार्टियां जानती हैं कि राजनीति में अपराधी आ रहे हैं और वे चुनाव भी जीत रहे हैं। अपराधियों की यही क्षमता उन्हें सांसद और विधायक बनवा देती है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल चुनाव हारने की कीमत पर ऐसे उम्मीदवारों से पीछा छुड़ाने का साहस कर सकते हैं? इसी तरह का सवाल जनता से भी हो सकता है कि क्या वह हिम्मत दिखा सकती है कि अपने में ही कानून बन चुके किसी अपराधी के पास न तो काम लेकर जाएं और न ही उसे वोट दें? सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आपराधिक रिकॉर्ड उजागर करने के सुझाव दिए हैं पर वे कदम नाकाफी लगते हैं।


Date:26-09-18

मालदीव से राहत की खबर

संपादकीय

हिंदू महासागर में छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बने देश मालदीव में विपक्षी दलों के गठबंधन का सत्ता में आना इसलिए राहत की खबर है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हुए अब्दुल्ला यामीन भारतीय हितों की घोर अनदेखी करने के साथ ही तानाशाही तेवर दिखाने में लगे हुए थे। भारत की चिंता का कारण केवल यह नहीं था कि यामीन चीन को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, बल्कि यह भी था कि वह चरमपंथी तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे थे। इसका एक प्रमाण गत दिवस तब मिला जब कुछ लोगों ने एक ब्रिटिश कलाकार द्वारा समुद्र तट पर बनाई गई प्रतिमाओं को इसलिए तोड़ डाला कि इस्लाम में किसी के चित्रण पर रोक है। यह घटना शायद इसलिए घटी, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति यामीन भी कलाकृति के तौर पर चर्चित इन प्रतिमाओं को नष्ट करना चाहते थे।

हालांकि नवंबर में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले मोहम्मद सोलिह भारत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि वह कहीं चीन के दबाव अथवा प्रलोभन में न आ जाएं। भारत को केवल इससे खुश नहीं होना चाहिए कि जीत हासिल करने वाले गठबंधन के नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति नशीद इस पर बल दे रहे हैं कि मालदीव की नई सरकार को चीन के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कई देशों में इस तरह की कवायद के बाद वही हुआ जैसा चीन चाहता था। यदि मालदीव चीन के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा इस दृष्टि से नहीं करता कि कहीं वह उसके कर्ज के जाल में तो नहीं फंस जाएगा तो उसे वैसे ही हालात से दो-चार होना पड़ सकता है जिनसे श्रीलंका हुआ। श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपने हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। चीन भारी-भरकम कर्ज देकर उन देशों को खास तौर पर अपने शिकंजे में लेने के लिए जाना जाता है जिनका सामरिक महत्व है। मालदीव का सामरिक महत्व किसी से छिपा नहीं।

चूंकि लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी 1200 किलोमीटर के करीब है इसलिए भारत यह नहीं चाहेगा कि चीन वहां अपना मजबूत ठिकाना बना ले।भारतीय नेतृत्व इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीन हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाता दिख रहा है। वह दक्षिण चीन सागर पर तो अपना अधिकार चाह रहा है, लेकिन हिंद महासागर को साझे समुद्र के तौर पर देख रहा है। भले ही चीन यह सफाई देता रहे कि भारत की घेरेबंदी में उसकी दिलचस्पी नहीं, लेकिन पहले श्रीलंका, फिर मालदीव और नेपाल में उसकी सक्रियता के बाद इन देशों की सरकारों ने जिस तरह भारत से दूरी बनानी शुरू की उससे तो यही रेखांकित होता है कि भारतीय हित उसकी प्राथमिकता में नहीं। इसका एक प्रमाण पाकिस्तान में निर्मित हो रहे आर्थिक गलियारे से भी मिलता है। चीन यह जानते हुए भी इस आर्थिक गलियारे को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजारना चाहता है कि यह भू-भाग मूलत: भारत का हिस्सा है। स्पष्ट है कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और सतर्क रहना होगा।


Date:26-09-18

डिजिटल अधिकारों का ढांचा

राजीव चंद्रशेखर , (लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं )

जब भी लगता है कि आधार को लेकर सुरक्षा और विवादों का दौर खत्म हो गया है तभी कोई न कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। डाटा सुरक्षा पर जस्टिस श्रीकृष्णा रिपोर्ट और ट्राई के सुझावों के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधार को व्यापक कसौटी पर कसा जाए। जस्टिस श्रीकृष्णा रिपोर्ट में आधार अधिनियम को डाटा सुरक्षा अधिकार के अनुरूप संशोधित करने की बात कही गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर शीर्ष अदालत ने निजता को मूल अधिकार की मान्यता दी थी।

जब मैंने यही अनुमान व्यक्त किया था कि आधार कानून को निजता के लिटमस टेस्ट को पास करना होगा। आधार अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर श्रीकृष्णा समिति ने मेरे दृष्टिकोण पर मुहर लगाई। आज देश मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें करोड़ों भारतीय एक सक्रिय और कनेक्टेड तंत्र से जुड़कर डिजिटल नागरिक के रूप में तब्दील हो रहे हैैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल अधिकारों का एक ढांचा तैयार करने की जरूरत महसूस की। इसमें डाटा सुरक्षा और निजता के अलावा और भी तमाम पहलू शामिल हैैं। प्रस्तावित डाटा सुरक्षा कानून, नेट न्यूट्रैलिटी और नई प्रस्तावित डिजिटल कम्युनिकेशन नीति सभी के केंद्र में उपभोक्ताओं के हित हैं। इसे डिजिटल अधिकारों का घोषणापत्र यानी डिजिटल मैग्नाकार्टा भी कहा जा सकता है। यह उचित रूप से परिभाषित डिजिटल उपभोक्ता अधिकारों का पुलिंदा है। मैं जबसे सार्वजनिक जीवन में आया हूं तबसे इनका हिमायती रहा हूं और यही मेरी राजनीति के मूल में भी है। मैं पहला सांसद था जिसने तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

उपभोक्ता अधिकारों के डिजिटल मैग्नाकार्टा में नेट न्यूट्रैलिटी, निजता, सेवा प्रावधानों की गुणवत्ता और इंटरनेट पर निष्पक्ष एवं उचित प्रतिस्पर्धा जैसे पहलुओं का समावेश है। शासन में तकनीक के जुड़ाव का मैं हमेशा से बड़ा समर्थक रहा हूं और इसीलिए एक राष्ट्रीय पहचान तंत्र की मैंने वकालत भी की जिसे संप्रग सरकार ने आधार का नाम दिया। अपने शुरुआती स्तर पर आधार जैसी अवधारणा पर सबसे पहले अटल बिहारी वापजेयी सरकार के दौरान चर्चा हुई थी। संप्रग सरकार ने बिना खास सुरक्षा इंतजामों और प्रभावी कानून के बिना ही आधार पर करोड़ों रुपये खर्च दिए। जब 2010 में मैंने संसद में आधार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए तो आधार को लेकर संप्रग सरकार का जवाब हमेशा अस्पष्ट ही रहा। निजता के मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुझे एक आलेख याद आता है जिसका शीर्षक ही ‘आधार बना ही निजता के लिए है’ था जो मुद्दे को घुमाने के लिए ही लिखा गया। यह निजता के अधिकार के अपरिहार्य आदेश को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास ही था। असल में आधार को बचाने का श्रेय मोदी सरकार को ही जाता है जिसने इसे सही राह पर आगे बढ़ाया।

अप्रैल, 2017 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश में 113 करोड़ आधार नामांकन हो गए हैं। इसका अर्थ है कि देश की वयस्क आबादी में 99 फीसद आधार के तले आ चुकी है। इस सरकार ने आधार को सब्सिडी पहुंचाने का माध्यम बनाया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि संप्रग के दौरान इस लचर रूप से सत्यापित डाटाबेस को आइडी प्लेटफॉर्म बनाने की बेहूदा कोशिशों पर विराम लगाया। संप्रग सरकार के दौर में तकरीबन 40 करोड़ से अधिक ‘लोग’ बहुत लचर सत्यापन के साथ पंजीकृत हुए जिसमें इन तथाकथित पंजीकृत एजेंसियों द्वारा डाटा दुरुपयोग को लेकर कोई सुरक्षा नहीं मिली थी।

संप्रग सरकार के दौरान आधार को चुनाव पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए इकलौते पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक स्थिति है। यह भी सच है कि आधार अधिनियम की धारा 3.3 के तहत सभी प्रविष्टियों के सत्यापन की अधिकृत जिम्मेदारी यूआइडीएआइ की है। यह अधिनियम तो 2016 में पारित हुआ, ऐसे में 2016 से पहले की प्रविष्टियां स्पष्ट नहीं हैं। इसके गंभीर निहितार्थ हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें फर्जी आधार और उनसे फर्जी मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट बनाने का खुलासा हुआ। असम में एनआरसी के तहत जो 40 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं उनमें से भी तमाम लोगों के पास आधार का होना इस मामले में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में एनआरसी को लेकर चर्चा आधार को सब्सिडी हस्तांतरण से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उसके लिए अतिरिक्त उपाय की राह बनाएगी।

कई वर्षों से यूआइडीएआइ कड़े सवालों को टालता आया है। ऐसे में यह एक अच्छे डाटा सुरक्षा कानून और उसके नियमन एवं संचालन की निगरानी करने का बढ़िया समय है। मेरे ख्याल से यूआइडीएआइ पर नजर रखने के लिए संसद की स्थाई समिति सबसे उपयुक्त रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधार ने सब्सिडी मुहैया कराने में पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रभावी रूप से प्रहार किया है। यह जरूरतमंद भारतीयों तक उनके लिए लक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाने का माध्यम बना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रिसाव से गरीब और जरूरतमंदों को ही नुकसान पहुंचता है। सार्वजनिक सब्सिडी खर्च में दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार और रिसाव को दूर करने के लिए आधार नरेंद्र मोदी के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। निजता एक व्यापक मुद्दा है जो आधार से भी परे जाता है। यह राज्य एवं अन्य एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर वाजिब सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये हमारे डिजिटल जीवन के संरक्षक हैं वह भी ऐसे दौर में जब हमारी अर्थव्यवस्था और जिंदगी का तेजी से डिजिटल रूपांतरण हो रहा है।

निजता और ऑनलाइन डाटा सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेवाओं की गुणवत्ता के अधिकार के मोर्चे पर उभरते डिजिटल मैग्नाकार्टा के ये सभी पहलू नवाचारों और उन आर्थिक अवसरों की धुरी है जो डिजिटल इंडिया से हमें सौगात के रूप में मिल सकती हैं। नई डिजिटल कम्युनिकेशन नीति उस समय पर आ रही है जब देश में निजी क्षेत्र के लिए दूरसंचार के दरवाजे खोलने की नरसिम्हा राव सरकार की पहल के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें भारत में मौजूद अवसरों की बढ़िया थाह ली गई है। वहीं नए डाटा सुरक्षा कानून को पूरी सावधानी के साथ तैयार किया गया है जिस पर जनता और संसद में विमर्श भी हो चुका है। यह तेजी से आकार लेते हमारे डिजिटल लोकतंत्र के लिए ठोस बुनियाद रखेगा।


Date:26-09-18

नियमन की नाकामी

संपादकीय

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलऐंडएफएस) का मौजूदा संकट समूचे वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए उसके ऋण का जटिल ढांचा तथा उसकी ढांचागत विशेषताएं भी आंशिक तौर पर उत्तरदायी हैं। कंपनी ने अनेक अनुषंगियों की मदद से दीर्घावधि की कई परियोजनाओं को ऋण दिया। उसने इसकी फंडिंग उच्च दर वाले ऋण से भी की। समस्या यह है कि कई बार परिपक्वता को लेकर चूक हो सकती है। दीर्घावधि के प्रतिफल अल्पावधि के ऋण से फंड किए जाते हैं। यह अस्थिर हो सकता है और कारोबारी चक्र की मंदी से आसानी से प्रभावित हो सकता है। आईएलऐंडएफएस की मजबूत क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए पूंजी बाजार के कई फंडों ने इसमें व्यापक तौर पर रुचि दिखाई।

अब वह रेटिंग किसी काम की नहीं रह गई है। ऐसे में इस कंपनी के ढहने या दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने का जोखिम पैदा हो गया है जिसने समूचे वित्तीय बाजार को प्रभावित किया है। मूडीज का अनुमान है कि इसका बैंक ऋण जोखिम, बैंकों के कुल ऋण का 0.5 से 0.7 फीसदी है। जबकि उसके बकाया डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र क्रमश: घरेलू कॉर्पोरेट ऋण बाजार के एक प्रतिशत और दो प्रतिशत के बराबर हैं। जो फंड इस कंपनी के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं वे अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री कर सकते हैं, इससे बाजार में अफरातफरी पैदा हो सकती है। ऋण के वितरण को लेकर काफी व्यापक अनिश्चितता का माहौल है। इसका असर ऋण प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। प्राथमिकता तो यह सुनिश्चित करना होनी चाहिए कि इस कंपनी के अंशधारक पर्याप्त फंड मुहैया कराएं ताकि अल्पावधि की नकदी बहाल हो सके। फिलहाल यही बड़ी समस्या है। इस हालत की काफी जिम्मेदारी उन पर है। आखिर संकटग्रस्त संस्थानों की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक बीते तीन वर्ष में केवल एक बार हुई है।

इसके बावजूद भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए इसके व्यापक सबक भी सीखे जाने चाहिए। एक सबक तो यही है कि अब तक यह मुख्य प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर बुनियादी विकास को वित्तीय मदद किस तरह मुहैया कराई जाए। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। लंबी अवधि के बैंक ऋण नए नियामकीय तंत्र के आगमन के बाद समाप्तप्राय हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा प्रदाताओं की अपनी अलग समस्याएं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय बुनियादी निवेश फंड जैसे नए ढांचों की शुरुआत धीमी है। अब वित्तीय संस्थानों के विकास की धारणा पर विचार किया जाए और यह देखा जाए कि क्या वे बुनियादी ढांचा क्षेत्र की फंडिंग की समस्या के हल का हिस्सा बन सकते हैं।

यह भी स्पष्ट है कि आईएलऐंडएफएस को इस स्थिति तक पहुंचना ही नहीं था जहां एक व्यवस्थित जोखिम शुरू हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को बहुत पहले हस्तक्षेप करना चाहिए था। एक नियामकीय संस्था भी है जिसका काम है आईएलऐंडएफएस जैसे बहुक्षेत्रीय संस्थानों के जोखिम का प्रबंधन करना। यह है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी)। इसे समूचे वित्तीय क्षेत्र के सर्वोच्च नियामक के रूप में डिजाइन किया गया था। यह जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है और अन्य नियामकों के लिए रबर स्टैंप बनकर रह गई है। उदाहरण के लिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी द्वारा एक नाकाम बैंक को खरीदने का मामला एफएसडीसी के लिए एकदम सही मामला था लेकिन उस पर शायद ही चर्चा हुई। यह पर्याप्त नहीं है। सरकार ने हाल ही में परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई है लेकिन जरूरत पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या, स्वतंत्र क्षमता बढ़ाने और वित्त मंत्री के बजाय इसे एक स्वतंत्र मुखिया प्रदान करने की है। कमजोर नियमन और समन्वय की कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है।