(21-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:21-12-21
No Tolerance for Crime in Faith’s Name
ET Editorials
Leaders of the government, political parties, civil society organisations and religious groups must condemn violence in the name of religion, in particular, murder. Two people have been killed in rapid succession in Punjab, as punishment for committing sacrilege. This is on par with lynching people in the name of protecting the cow or cutting off a college professor’s hand because he allegedly profaned the Prophet in a question paper for his students. It is on par with the lynching of people in Pakistan, in which mobs accuse the victims of blasphemy.
All religions seek to enable people to live in productive harmony with other people. Achieving the desired equilibrium between the individual and larger society, between the self and the universe — different religions find different ways to achieve these goals. It is when people forget religion’s principles and obsess over its particular forms that they develop intolerance of deemed propriety and allow their outrage to outrun sense and commit crimes that violate what their religion upholds. Homicide cannot be reckoned with, however, from within a religion’s precincts. That is a secular crime. Democracy works only because it rests not on variable whims of powerful people but on rights, laws to enforce them, and laws to punish lawbreakers. A lawless society cannot support democracy.
Democracy seeks justice, not vengeance. It is vital to drive this point home to zealots of all religions, bar none. Political expedience cannot be allowed to come in the way. Failure to observe this principle can lead to mindless violence and counterviolence, a telling example of which, in the context of politics, is reported from Kerala. Murderers should not be vindicated because they acted in the name of faith.
Date:21-12-21
A strategic bulwark
India must redouble efforts towards Central Asia to counter the ‘Great Game’ rivalries
Editorial
The third India-Central Asia Dialogue convened by External Affairs Minister S. Jaishankar on Sunday is one in a series of timely connections to the region by New Delhi this year, spurred in some measure by events in Afghanistan. The dialogue has been held a month before leaders of all five Central Asian Republics (CARs) come to New Delhi as chief guests for the Republic Day celebrations, and a month after National Security Adviser Ajit Doval’s “Regional Security Dialogue” with his CAR counterparts to discuss Afghanistan. Among the issues discussed on Sunday were extending “immediate” humanitarian aid to Afghanistan, increasing trade, and improving connectivity. It is significant that the CAR Foreign Ministers chose to come to New Delhi, an indicator that India’s outreach to Central Asia, a region neglected by South Block for several decades, is being reciprocated. The joint statement, that they share a “broad regional consensus” on Afghanistan, is apt, given that, like India, all the Central Asian neighbours of Afghanistan worry about the threat of terrorism, radicalisation, narcotics, and refugees. However, unlike India, most of the CARs maintain bilateral talks with the Taliban regime; Uzbekistan and Turkmenistan have reopened missions there. Trade between India and Central Asia has long languished below $2 billion, with all sides keen to grow this. In addition, India’s $1 billion Line of Credit for projects in Central Asia, and connectivity initiatives such as Chabahar port, the International North-South Transport Corridor and the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline were all part of the dialogue.
While the strengthening of India-Central Asia ties and a revival of their traditional, historical and cultural links are much needed, it is also important to recognise the geopolitical cross-currents that complicate such efforts. While Russia continues to wield influence in the CAR governments, China’s Belt and Road Initiative and $100 billion trade (by some estimates) have made it a central figure in the region. The U.S. has also been seeking a foothold in the region, especially after Afghanistan. Meanwhile, India’s land connectivity to Central Asia is hampered by Pakistan which is building strong links and transit trade agreements with each of the CARs. The alternative route, via Iran’s Chabahar, has received a setback after the Taliban takeover of Kabul, and the development of the Indian-managed Shahid Beheshti terminal there continues to suffer due to the threat of American sanctions. While India has strengthened ties with other parts of Asia, it must now redouble its efforts towards Central Asia if it is to counter the ‘Great Game’ rivalries playing out in the region, and reclaim its shared history with countries that are an important market, a source for energy, and also a bulwark against the threats of extremism and radicalisation.
Date:21-12-21
The sustained attack on federalism
Steps by the Union government have undermined the principles of federalism, especially fiscal federalism
Arun P.S., [ Kerala-based public policy researcher and a recipient of the Smitu Kothari Fellowship. This article is published as a part of the Fellowship of the Centre for Financial Accountability, Delhi ]
B. Pocker Sahib, a Muslim League member from Kerala in the Constituent Assembly, was prophetic when he outlined his concerns about the possible impact of centralisation of powers. In 1948, he said: “Now after we have won freedom, to do away with Provincial Autonomy and to concentrate all the powers in the Centre really is tantamount to totalitarianism, which certainly ought to be condemned.” Today, amid the pandemic, some elements of this statement resonate quite strongly with the States with some of them raising complaints about the Union government’s anti-federal moves.
Prior to the pandemic, a series of steps by the Union government undermined the principles of federalism, especially fiscal federalism. This manifested in the increasing monetary share of the States in Centrally Sponsored Schemes (CSS), the terms of reference of the 15th Finance Commission, imposition of demonetisation without adequate consultation with the States, institutionalisation of the Goods and Services Tax (GST), outsourcing of the statutory functions under the Smart Cities Mission, a delay in transfer of GST compensation, ‘One Nation One Ration’, etc.
Pandemic and federalism
Besides tightening the purse strings of States, administrations also witnessed an onslaught on the principles of federalism during the pandemic. States were curtailed in aspects relating to COVID-19 management such as procurement of testing kits, vaccination, the use of the Disaster Management Act, and the unplanned national lockdown. Ironically, Union Ministers used the ‘health is a State subject’ argument to counter criticism when the second wave caught the government unprepared.
Several other policies initiated by the Union government in the recent past have also led to the weakening of States’ autonomy. These include the farm laws; the Banking Regulation (Amendment) Act of 2020; the Government of National Capital Territory Amendment Act, 2021; the Indian Marine Fisheries Bill, 2021; the Draft Electricity (Amendment) Bill, 2020; the Dam Safety Bill, 2019; the National Education Policy of 2020; and the Draft Blue Economy policy. The creation of the Ministry of Co-operation and the Reserve Bank of India directives on cooperatives are being perceived by the States as measures to strangulate a sector that is still struggling to recover from the devastation of demonetisation.
These coercive policies, coming on top of the pandemic-induced economic shock, have worsened the fiscal situation of State governments. The impact of COVID-19 on fiscal federalism deserves to be understood in greater detail, and tax collection is a good place to start. Enlarging the non-divisible pool of taxes in the form of cess in petrol tax and instituting the Agriculture Infrastructure and Development Cess have resulted in a situation where the Union continues to exclusively benefit from tax collection. As the economic commentator Vivek Kaul said, the share of non-divisible pool cess and surcharge in total taxes collected by the Union government jumped from 12.67% in 2019-20 to 23.46% in 2020-21. On December 6, 2021, the Union government informed Parliament that its share in the total contribution of the petroleum sector to the exchequer for 2020-21 was 68%, which left only 32% to the States. In 2013-14, the Union:State share was almost 50:50.
The story is the same with GST. During the pandemic, the Union government repeatedly violated the compensation guarantees to the States under the GST regime. Delay in paying the States their due worsened the impact of the economic slowdown. The crisis was aggravated in July 2020, when the Union government proposed borrowing as an option to address the shortfall in GST compensation. Most States, forced by economic pressure, had to accept the proposal. In effect, this meant that they were not only getting the share of GST collections due to them, but were now forced into debt which they would have to service. The GST compensation period expires in 2022, and despite multiple requests from the States, the deadline has not been extended. The Comptroller and Auditor General found that the Union government, in 2018-19, wrongly retained ₹47,272 crore of GST compensation cess in the Consolidated Fund of India — money that was supposed to be transferred to the States. It is also pertinent to recollect that the 2021-22 Budget Estimates indicate that the States’ share of Union tax has reduced to 30% against the mandated 41% devolution prescribed by the 15th Finance Commission.
Cash-starved States have been seeking non-tax avenues to generate funds to sustain their programmes. And at this point, the Union government issued a clarification that funding to the Chief Minister’s Disaster Relief Funds will not be considered as CSR expenditure, unlike the case with PM-CARES. This was followed by decisions like the suspension and transfer of the Member of Parliament Local Area Development (MPLAD) funds to the Consolidated Fund of India. This led to a major crisis situation for most States and resulted in demands for increasing borrowing limits under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM), from 3% to 5%. The Union government decided to increase FRBM borrowing limits, linking it to the performance of States in fulfilling certain conditions — implementation of the One Nation, One Ration policy, ease of doing business reforms, urban local body/utility reforms and power sector reforms — making it difficult for the States to perceive this as an addressal of their concerns.
Some solutions
These policy misadventures call for research and introspection on federalism. Is it time for another State-centric committee like the Rajamannar Committee to study Union-State relations? States should, as recommended by the National Commission to Review the Working of the Constitution, demand the creation of a formal institutional framework to mandate and facilitate consultation between the Union and the States in the areas of legislation under the Concurrent List. State governments could also consider deploying human resources to support them in preparing responses to the consultations initiated by the Union, especially with a focus on the federalism angle. Instead of reaching out to each other only during crisis situations, Chief Ministers should try to create forums for regular engagement on this issue. Former Kerala Finance Minister Thomas Isaac had rallied Finance Ministers from different States during the initial stages of discussion on the terms of reference of the 15th Finance Commission. Similar efforts are required. This would be crucial in the advocacy of major demands like the extension of GST compensation to 2027 and inclusion of cess in the divisible pool of taxes.
Federal flexibility — or the lack of it — is going to play a crucial role in shaping the future of our democracy. The Union government needs to invest resources towards facilitating effective consultation with States as a part of the lawmaking process. It is critical that the Union establishes a system where citizens and States are treated as partners and not subjects.
Date:21-12-21
What rising inequality means
Redistribution measures have been ineffective and there are no policies discouraging accumulation of income and wealt
Udaya S. Mishra & S. Irudaya Rajan, [ Udaya S. Mishra is Professor, International Institute for Population Sciences, Mumbai, and S. Irudaya Rajan is Chairman, The International Institute of Migration and Development, Thiruvananthapuram ]
The COVID-19 pandemic has exposed the stark divide between the rich and the poor. At this juncture, evaluating the state of inequality serves as an eye-opener on the income/wealth divides prevailing across regions. Such divides are represented in terms of the share of income/wealth among the top 10% of the population against the bottom 50% of the population. With regard to income, the top 10% of the global population share 52% of the total income, while the bottom half survives with a mere 8.5% of it. This leaves the 40% in the middle with 40% of the income. This distribution shows the tendency of a rising middle class with lower disparity in income, but it also shows that the status of the poor is worsening day by day. In terms of wealth, the top 10% of the global population own 76% of the total wealth, while the bottom 50% share a mere 2%. The practice of unabated accumulation has been possible in the absence of effective measures of redistribution on the one hand and the absence of measures discouraging undue accumulation on the other.
Levels of inequality
This inequality varies across regions. It is moderate in Europe and sharp in Africa. The top 10% have an income share of 36% in Europe vis-à-vis the top 10% with a share of 58% of the total income in West Asia and North Africa. This disparity shows that worsening inequalities are avoidable with appropriate measures in place. The share of income among the top 10% has been varying across regions indicating that the global picture is an aggregation of the most uneven distribution of income and wealth. While there is an argument in literature that inequalities are a manifestation of the average level of income, as explained by the Kuznets’ theory, the prevailing pattern across countries does not follow the same. The average income levels seem to be poor predictors of the levels of inequality, with high-income countries such as the U.S. having higher levels of inequality as against countries such as Sweden, which have moderate levels of inequality. Similar contradictions are also seen when we contrast middle-income nations such as Brazil, India and China as against Malaysia and Uruguay. Hence, emerging inequalities are not necessarily an outcome of rising levels of income in the post-liberalisation era, but a depiction of poor redistributive policies towards discouragement of accumulation by governments with due sensitivity towards inequalities. Such a contention is evidenced with the rise in inequalities in the U.S. and India as against a moderate rise in China.
A reading across regions shows that global inequality is being largely contributed by South Asian, Southeast Asian and Latin American countries, Sub-Saharan Africa, West Asia and North Africa. This pattern is confirmed based on a ratio of average incomes of the top 10% to the bottom half which ranges in 5 to 50+ depicting the kind of disparity in income otherwise.
The situation worsens further in the wealth domain. The top 10% own 76% of the total wealth compared with the bottom half which owns 2%. This means that we are keeping 50% of the population under-endowed to a degree of 15 to 20 times against the privileged. One wonders whether such a disproportionate distribution of wealth is sustainable in the long run.
Rich nations, poor governments
This prevailing pattern of wealth concentration and differential levels of income around the world has also resulted in rich nations having poor governments. In fact, many governments are relatively poor with very limited resources, as resources are gradually moving into private hands. Such a situation has two underpinnings: one, governments have a limited capacity to act on inequality aversion measures and two, private interests overshadow the distributional fairness of wealth. The scenario is undoubtedly an outcome of the ineffectiveness of redistribution measures and also a complete absence of measures that discourage accumulation. Some additional features of this exposition of inequality also relate to imbalance of women’s share in income as well as the ecological inequities indicated by the differential carbon emission levels.
Focus also needs to be placed on reducing disparities in capability domains like education and differential endowments (tangible and intangible) that have the potential to sustain inequalities. The most unfortunate part of the prevailing inequality is the great homogeneity among the bottom half and the extreme disparity among the top 10%. This has led to an increase in the number of billionaires in the world while billions don’t have the means for a decent life.
Date:21-12-21
बेखौफ भ्रष्टाचार का दीमक और हमारा लाचार सिस्टम
संपादकीय
ताजा खबर है कि एक राज्य के इंजीनियर ने एक रेलवे स्टीम इंजन को कबाड़ियों को बेच दिया। रेलवे पुलिस का दरोगा भी इसमें शामिल था। इसके लिए मंडल मैकेनिकल इंजीनियर का फर्जी आदेश भी बनवाया गया था। प्रश्न इसका नहीं है कि उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। चिंता इस बात की है कि उसने सिस्टम, कानून और न्यायप्रणाली द्वारा उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था को कितनी हिकारत से देखा। जाहिर है इंजन का कबाड़ ट्रकों पर गया होगा। उसे यह मालूम था कि सिस्टम में ऐसे ही होता है और किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। पूरी दुनिया के देशों में कानून प्रणाली एक ही सिद्धांत पर चलती है कि कानून के डर से कोई व्यक्ति इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत में पिछले 70 वर्षों से यह डर भी इसलिए जाता रहा कि कानून तोड़ने वाले को यह विश्वास होने लगा कि सब कुछ ‘मैनेज’ हो जाता है- पहले विभागीय स्तर पर, और नहीं तो अभियोजन (पुलिस) के स्तर पर और अगर उससे भी नहीं तो न्याय के स्तर पर। और अगर यह सब भी नहीं हो तो सीढ़ी-दर-सीढ़ी न्यायपालिका स्वयं इतना विलम्ब कर देती है कि एक जन्म में फैसला आना संभव ही नहीं होता। हमने भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाए, फिर उसे सख्त किया, फिर उस पर अंकुश के लिए सतर्कता विभाग बनाया और विजिलेंस कमिश्नर बनाया। लोकायुक्त पद का सृजन किया। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया और छापों में इन अफसरों की कोठियों पर इतना रुपया मिलने लगा कि उन्हें गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। लेकिन क्या हमने सोचा कि आखिर गलती कहां है? भारत करप्शन के नए चरण में जा चुका है जिसे कोल्युसिव करप्शन (सहमति-निष्ठ भ्रष्टाचार) कहते हैं। इसके खत्म होने की शर्त है : विभाग के उच्च अफसरों पर हर भ्रष्टाचार की सीधी जिम्मेवारी क्योंकि उसने अपना सुपरविजन का काम सही किया होता तो इंजन चोरी न होता।
Date:21-12-21
अतिक्रमण का रोग
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर चिंता प्रकट करते हुए यह जो टिप्पणी की कि हमारे बड़े शहर झुग्गी बस्तियों में तब्दील होते जा रहे हैं, उससे असहमत होना कठिन है। उसने यह भी सही कहा कि अतिक्रमण का यह सिलसिला 75 साल से चला आ रहा है और यह एक दुखदायी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर भी पहुंचा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करना ही समस्या की जड़ है। उसने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिनकी वजह से अतिक्रमण होते हैं। वास्तव में जब तक ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक अतिक्रमण से छुटकारा मिलने वाला नहीं। यह समस्या कितनी गंभीर है, इसे इससे समझा जा सकता है कि कई शहरों में रेल पटरियों के किनारे अतिक्रमण के कारण रेलवे की प्रस्तावित परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरात के एक मामले का उल्लेख भी किया गया। ऐसे मामले अन्य प्रांतों में भी हैं, क्योंकि रेल पटरियों के किनारे अतिक्रमण एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। यह विचित्र है कि रेलवे के पास अपनी पुलिस होते हुए भी वह अतिक्रमण खाली करा पाने में नाकाम है। बात केवल रेलवे की जमीनों पर ही अवैध कब्जे की ही नहीं है। अन्य सरकारी विभागों की जमीनों पर भी अतिक्रमण है। इसके चलते शहरों में झुग्गी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी झुग्गी बस्तियों को जब-तब नियमित भी किया जाता है। इससे सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की प्रवृत्ति को बल मिलता है और वह झुग्गी माफिया बेलगाम होता है, जिसे नेताओं का प्रश्रय मिलता है। शहरों में झुग्गी बस्तियों का निर्माण शहरीकरण की नीतियों में विसंगतियों का परिणाम है। शहरों के विस्तार और विशेष रूप से आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में कामगारों, घरेलू एवं कार्यालय सहायकों और फुटपाथ के दुकानदारों के रहने की चिंता मुश्किल से ही की जाती है। इसी कारण वे कई बार मजबूरी में झुग्गी बस्तियों में अपना ठिकाना बनाने को विवश होते हैं। हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि शहरों के संचालन में सहायक बनने वाली इस आबादी के लिए आवासीय योजनाएं बनाएं बगैर झुग्गी बस्तियों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। केवल अतिक्रमण हटाना ही समस्या का हल नहीं।
Date:21-12-21
सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना
अनुराग सिंह ठाकुर, ( लेखक केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम और सूचना व प्रसारण मंत्री हैं )
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। यह अनूठी परियोजना काशी जैसे सभ्यता के प्रतीक शहर और ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सर्वथा उपयुक्त है। काशी के महत्व और प्राचीनता के बारे में मार्क ट्वेन ने लिखा था, ‘बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पौराणिक कथाओं से भी पुराना है और इन सभी को मिलाने से जितनी प्राचीनता हो सकती है, यह शहर उससे भी दोगुना प्राचीन है।’ परियोजना के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे प्राचीन अस्तित्व वाले शहरों में से एक और हिंदू धर्म तथा सदियों पुरानी हमारी सभ्यता के केंद्र, काशी या वाराणसी को दुनिया को फिर से समर्पित किया। प्राचीनता और निरंतरता का अद्भुत मिश्रण, काशी पूरी मानवता की धरोहर है। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन और एक ऐसा शहर माना जाता है, जो सदियों से लोगों का निवास स्थान रहा है। जहां दुनिया के अन्य प्राचीन शहर साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक हमलों में ध्वस्त हो गए, वहीं काशी अपने विशिष्ट उत्साह के साथ गतिमान है। यह शहर को वास्तव में महत्वपूर्ण और अद्वितीय बनाता है। अपनी निरंतरता के माध्यम से यह शहर बर्बर आक्रमणों और हमलों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक और शैक्षिक पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ सहनशीलता का परिचय देता है।
काशी विश्वनाथ धाम इस शहर पर हुए अत्याचार से भरे अतीत से ऊपर उठने की एक पवित्र प्रतिज्ञा को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह इस भूमि की सदियों पुरानी आध्यात्मिक, शैक्षिक और रचनात्मक विरासत को फिर से जीवंत करने का एक विनम्र प्रयास है। इस धाम के रूप में इतिहास ने नया मोड़ लिया है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हजार साल के अन्याय को बिना किसी विनाश, लूटपाट या बदले की भावना के, समाप्त करते हुए पहले जैसी स्थिति प्राप्त की गई है। इसे केवल निर्माण और सृजन के माध्यम से हासिल किया गया है। काशी को युगों से मुक्ति की नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। हर जगह से लोग मुक्ति की खोज में काशी की ओर खिंचे चले आते हैं। हालांकि यह परियोजना स्वयं काशी की मुक्ति का उत्सव मनाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दृष्टिकोण और प्रयासों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सदियों पुराने गौरव को पुन: स्थापित किया है। काशी विश्वनाथ धाम संपूर्ण मानवता के लिए एक परियोजना है, क्योंकि यह सभ्यता की निरंतरता का एक उत्सव है। इस दृष्टि से यह परियोजना पूरी दुनिया के लिए है। यह हिंदू देवालय भगवान ब्रह्मांड ब्रह्मांड के रचयिता, भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक और भगवान शिव ब्रह्मांड के मुक्तिदाता की पवित्र त्रिमूर्ति को मान्यता प्रदान करता है। काशी अत्यधिक श्रद्धा जगाती है, क्योंकि यह भगवान शिव के विभिन्न निवासों में से एक है। यही काशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।
इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘भारत और दुनिया के कई देशों के लिए कई पीढ़ियों तक उपनिवेशवाद की बेड़ियों में रहना एक मजबूरी थी। भारत की आजादी के बाद से पूरी दुनिया में एक उत्तर-औपनिवेशिक काल शुरू हुआ और कई देश आजाद हुए। आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के उपनिवेश के रूप में मौजूद हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि औपनिवेशिक मानसिकता का अस्तित्व समाप्त हो गया है।’ इसलिए, कई पीढ़ियों तक उपनिवेशवाद ङोलने वाली मानवता के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं को उपनिवेश से मुक्त करे, स्वतंत्र हो और फिर से आगे बढ़े। स्पष्ट है कि कई अन्य बातों के अलावा, ऐतिहासिक रूप से लूट और विध्वंस उपनिवेशवाद के मुख्य उपकरण, उद्देश्य, साधन एवं साध्य रहे हैं। स्वाभाविक रूप से धन, ज्ञान और पुरातत्व के खजाने से लैस सभ्यताएं इस किस्म के बर्बर जमाखोरों के लिए प्रमुख आकर्षण थीं।
आइए, एक बार फिर काशी की ओर लौटें। यह पौराणिक प्राचीन शहर निरंतर लूटपाट का शिकार रहा है। यहां हुआ विध्वंस और विनाश यही संकेत करता है कि एक समय यह कितना दिव्य एवं भव्य नगर रहा होगा। यह तथ्य दुनिया भर के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखरे पड़े काशी के गौरवशाली पुरावशेषों के नमूनों से भी प्रमाणित होता है। सामान्य रूप से काशी शहर और विशेष रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत में कई बार ध्वस्त किया गया और इनका पुनर्निर्माण हुआ। प्रारंभ में इस मंदिर को घुरिद तुर्क सुल्तान कुतुब-उद-दीन ऐबक ने नष्ट किया और फिर बाद में गुजरात के एक व्यापारी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर के विध्वंस एवं पुनर्निर्माण की कहानी वर्ष 1780 तक जारी रही, जब एक किंवदंती के अनुसार, भगवान शिव महान मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर के सपने में आए और वह भगवान शिव की परम भक्त बन गईं और फिर उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार, इस शहर पर किए गए हमले ने ही महान छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार उठाने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस ने शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने उन्हें मुगलों के नियंत्रण वाले एक किले सिंहगढ़ पर कब्जा करने की चुनौती दे डाली। इसके बाद क्या हुआ, वह सर्वविदित है।
काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण न केवल औपनिवेशिक प्रभाव से बाहर निकलने की दिशा में एक और अहम कदम है, बल्कि यह बर्बरता पर सभ्यता की प्रधानता, ज्ञान के केंद्र की पुनर्स्थापना और क्रूरता के स्थान पर श्रद्धा का भाव जागृत होने का भी ठोस प्रतीक है। यह परियोजना पूर्ण सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक दृष्टिकोण के जरिये इन प्रशंसनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अभिनव प्रयास है। यह पूरी मानवता के लिए गहन चिंतन-मनन करने और इसके साथ ही, यदि संभव हो सके तो अनुसरण करने का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मेरी मंगलकामना है कि हमारी काशी ठीक इसी तरह से आगे भी निरंतर फलती-फूलती एवं समृद्ध होती रहे और इसके साथ ही भगवान शिव हम सभी को अपनी दिव्यता एवं महिमा प्रदान करें।
Date:21-12-21
राजकोषीय संशोधन
संपादकीय
केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 फीसदी पर सीमित रखने का प्रयास कर रही है। यह पिछले वर्ष के 9.3 फीसदी से काफी कम होगा। चालू वर्ष में कर संग्रह ने जहां सकारात्मक ढंग से चकित किया है, वहीं कहा जा रहा है कि शायद सरकार अपना लक्ष्य इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि विभिन्न मदों के तहत व्यय अनुमान से अधिक हुआ है और विनिवेश प्राप्तियां भी बहुत कम हैं।
इसके अतिरिक्त जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया, सरकार 2022-23 में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी न करने पर विचार कर रही है। उसका इरादा घाटे को जीडीपी के 6.5 से 6.8 फीसदी के बीच रखने का है। सरकार को यही सलाह होगी कि वह ऐसा न करे और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रकिया जारी रखे। ऐसा करने की कई वजह हैं। सरकार को चालू वर्ष का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास भी करना चाहिए।
यह संभव है कि सरकार उच्च व्यय के साथ आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की सहायता करना चाहे क्योंकि खपत और निजी निवेश मांग दोनों कमजोर हैं। बहरहाल यह महत्त्वपूर्ण है कि बिना मध्यम अवधि के नीतिगत लक्ष्यों की अनदेखी किए एक संतुलन कायम किया जाए। सरकार का इरादा 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाने का है। हालांकि वह भी ऊंचा स्तर होगा लेकिन अगर सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में देरी हुई तो इसे हासिल करना कठिन होगा। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर तेज होने के आसार हैं और उस समय सरकारी वित्त को मजबूत करने का अवसर भी होगा। चूंकि 2022-23 के बाद जीडीपी वृद्धि के कम होने का अनुमान है इसलिए उस वक्त सरकारी वित्त को मजबूत बनाना बहुत मुश्किल होगा।
लगातार ऊंचा सरकारी घाटा इस प्रक्रिया को और कठिन बना देगा। बड़े सरकारी घाटों की भरपाई पिछले और मौजूदा वित्त वर्ष में अपेक्षाकृत आसान रही है। मोटे तौर पर ऐसा रिजर्व बैंक की मदद से संभव हो पाया। लेकिन केंद्रीय बैंक लंबे समय तक ऐसी मदद मुहैया कराने की स्थिति में नहीं रहेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इसका असर रिजर्व बैंक के अन्य नीतिगत लक्ष्यों मसलन कीमतों और वित्तीय स्थिरता आदि पर पड़ेगा। यदि राजकोषीय घाटा निरंतर ऊंचा बना रहता है तो सरकार की संभावित झटकों से उबरने की क्षमता सीमित हो जाएगी। महामारी के बाद कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत सरकार का हस्तक्षेप सीमित होने की एक वजह यह भी थी कि सरकारी घाटा अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर था। इसके अतिरिक्त निरंतर उच्च राजकोषीय घाटा और संभावित ऊंची ब्याज दर निजी निवेश में सुधार की संभावना को सीमित करती है।
इसके अलावा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को टालने से सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित होगी तथा निवेशकोंका आत्मविश्वास कमजोर पड़ेगा। चूंकि सरकार का इरादा अब अपने घाटे की भरपाई विदेशी बचत के जरिये करने का है तो ऐसे में राजकोषीय विश्वसनीयता ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। साफ कहा जाए तो महामारी की प्रकृति के कारण आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित है और अर्थव्यवस्था को मदद की आवश्यकता पड़ेगी।
ऐसे में जरूरत पडऩे पर वर्ष के दौरान कभी भी राजकोषीय स्थिति में संशोधन किया जा सकता है। बहरहाल, उच्च राजकोषीय घाटा लक्ष्य के साथ वर्ष की शुरुआत मददगार नहीं साबित होगी और मध्यम अवधि में नीतिगत जटिलता बढ़ेगी। मौजूदा हालात के मुताबिक केंद्र सरकार को अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6 फीसदी के भीतर लाना चाहिए। इससे न केवल राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता सामने आएगी बल्कि अर्थव्यवस्था तथा राज्यों के घाटे से निपटने में भी महत्त्वपूर्ण मदद मिलेगी।
Date:21-12-21
सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में नई शुरुआत
विनायक चटर्जी, (लेखक ढांचागत क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। वह भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के ढांचागत क्षेत्र पर राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं। )
वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग ने 20 अक्टूबर को ‘खरीद एवं परियोजना प्रबंधन पर सामान्य दिशानिर्देश’ पर अधिसूचना जारी की थी। इन नए दिशानिर्देशों में पिछले एक दशक से सरकारी खरीद प्रक्रिया में जारी गंभीर त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। 22 पृष्ठों के इस दस्तावेज में कार्य अनुबंध एवं सेवाओं की सरकारी खरीद में कई जरूरी कदमों के सुझाव दिए गए हैं। मगर निजी क्षेत्र को सबसे अधिक खुशी इस बात से होगी कि विलंबित भुगतान पर कड़ा रुख अपनाया गया है।
दस्तावेज में कहा गया है कि बिल (व्यय का ब्योरा) सौंपे जाने के 10 दिनों के भीतर रनिंग अकाउंट बिल (अनुबंध आधारित सौदों में कार्य की प्रगति के आधार पर भुगतान)के 75 प्रतिशत से कम हिस्से का भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी। शेष रकम का भुगतान बिल सौंपने के 28 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम जांच पूरी होने के बाद करना होगा। अंतिम बिल का भुगतान भी ठेकेदारों को कार्य पूरा होने के तीन महीने के भीतर दिया जाना चाहिए। दस्तावेज में कहा गया है कि अगर ठेकेदार से बिल मिलने के बाद 30 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं होता है तो सार्वजनिक प्राधिकरण ब्याज भुगतान करने का प्रावधान तैयार कर सकते हैं। बिल भुगतान में असाधारण देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले अनुबंधों का क्रियान्वयन करने वाले सभी अधिकारियों को ठेकेदार द्वारा सौंपे गए बिलों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली होनी चाहिए। सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के खिलाफ निर्णय आने पर अपील करने का निर्णय सामान्य तौर-तरीकों से नहीं लिया जाना चाहिए। किसी आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने से पहले एक विशेष बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए। दस्तावेज के अनुसार मध्यस्थ एवं न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील सभी बातों एवं सफलता मिलने की संभावना पर विचार करने के बाद ही दायर की जानी चाहिए। जिन मामलों में मंत्रालय या किसी विभाग ने मध्यस्थता आदेश को चुनौती दी है और इसके परिणामस्वरूप रकम का भुगतान नहीं हुआ है तो विचाराधीन रकम के 75 प्रतिशत हिस्से का भुगतान ठेकेदार या कन्सेशनायर को बैंक गारंटी के एवज में देना होगा। वास्तव में ऐसे आदेश के परिप्रेक्ष्य में रकम जारी करने पर निर्णय पांच वर्ष पहले लिया गया था मगर अब जाकर वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमों के तहत आधिकारिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। चयन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। सभी परामर्श बोलियों के लिए खरीद की तीन विधियों की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है ये सभी प्रभावी हैं। इनमें गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस), न्यूनतम लागत प्रणाली (एलसीएस) और एकल स्रोत चयन (एसएसएस) हैं। अब नियत बजट चयन (एफबीएस) की भी अनुमति दी गई है जिसके तहत कीमत तय होती है और चयन अधिकतम योग्यता के आधार पर होता है।
‘कार्य एवं गैर-परामर्श सेवाओं’ के लिए अधिसूचना में क्यूसीबीएस का विकल्प दिया गया है। पहले इस विकल्प की अनुमति नहीं थी। दो परिस्थितियों में अब इसकी अनुमति होगी। पहली स्थिति तब होगी जब परियोजना किसी अधिकार प्राप्त प्राधिकरण द्वारा क्वालिटी ऑरिएंटेड प्रॉक्योरमेंट (क्यूओपी) घोषित कर दी गई है। दूसरी स्थिति तब होगी जब गैर-परामर्श सेवाओं के लिए खरीद का अनुमानित मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है। क्यूसीबीएस के तहत गैर-वित्तीय मानकों का अधिकतम भारांश 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। आलोचना झेल रहे एल1 ढांचा समाप्त किए जाने का भी जिक्र किया गया है।
पहले एकल बोलियों की अनुमति दी जाती थी जिससे कई बाधाएं आती थीं मगर अब इनसे अलग हटकर काम करने की पहल की गई है। अगर किसी मामले में केवल एक बोली आती है तो भी पूरी प्रक्रिया वैध मानी जाएगी बशर्ते खरीद प्रक्रिया का विज्ञापन उपयुक्त मानदंडों का पालन कर प्रकाशित किया गया गया था और बोलीदाताओं को बोलियां सौंपने के लिए पर्याप्त समय मिला था।
मगर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सभी मुद्दों का समाधान खोज लिया गया है और अब कोई त्रुटि नहीं रह गई है। क्यूसीबीएस में गैर-वित्तीय अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत भारांश दर्शाता है कि इस ढांचे को आगे बढ़ाने में अधिक साहस का परिचय नहीं दिया गया है। इस दस्तावेज में खरीद की एक विधि के रूप में ‘स्विस चैलेंज’ पर भी कुछ नहीं कहा गया है।
बैंक गारंटी मनमाने ढंग से भुनाने या काली सूची में डालने की धमकी सार्वजनिक एजेंसियों में आम बात रही है। दिशानिर्देशों में इन दोनों खंडों में स्वीकृत व्यवहारों पर प्रकाश डालना चाहिए। अनुबंध दस्तावेज में दिया गया एक्सकेलेशन फार्मूला (कीमतों में अंतर की गणना करने की विधि) निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी चीजों की कीमतों में गैर-नियोजित खर्चों की भरपाई के लिए उपयुक्त नहीं है और इस समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए।
अधिकारी लिए गए निर्णयों के कार्योत्तर परिणामों को लेकर लगातार चितिंत रहते हैं। ऐसे किसी खरीद सुधार में इस समस्या का निदान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस पर भी पर्याप्त रोशनी नहीं डाली गई कि जब सरकारी अधिकारी इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? कुल मिलाकर सरकारी खरीद प्रक्रिया में इन बदलावों का स्वागत किया जाना चाहिए। यह देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही कदम उठाए जाते रहे तो कारोबार सुगमता काफी हद तक सुधर जाएगी।
Date:21-12-21
चिंता और सरोकार
संपादकीय
भारत सहित पांच मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में अफगानिस्तान को लेकर एक बार फिर जिस तरह की चिंताएं देखने को मिली हैं, वे बेवजह नहीं हैं। अफगानिस्तान की हर घटना का असर भारत और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पर पड़ रहा है। ये पांचों मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। इसलिए विदेश मंत्रियों की बैठक में मूल मुद्दा यही छाया रहा कि अफगानिस्तान की जमीन से निकलने वाली आतंकवाद की आग से बचा कैसे बचा जाए। भारत शुरू से इस बात पर जोर देता रहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का नया गढ़ बनने से रोकना होगा। वरना पाकिस्तान के बाद वह भी दुनियाभर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आने वाला। भारत की यह चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है कि अफगानिस्तान के हालात दिनोंदिन बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त न सिर्फ भुखमरी और कंगाली से जूझ रहा है, बल्कि तालिबान राज इस देश के लिए हर तरह से दुस्वप्न साबित हो रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका और प्रबल होती जा रही है कि वहां अब तालिबान की हुकूमत आतंकवादी संगठनों को मजबूत कर दुनिया पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम करेगी।
अफगानिस्तान में तालिबान शासन को चार महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इन चार महीनों में वहां से ऐसे कोई संकेत नहीं आए हैं जिनसे जरा भी यह लगा हो कि तालिबान शासन दुनिया के साथ कदम मिला कर चलने को तैयार है। तालिबान शासकों ने स्पष्ट रूप से इस बात का भरोसा नहीं दिया है कि वह अपने मुल्क की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं कि बड़ी संख्या में शरणार्थी उनके यहां पहुंच रहे हैं। तालिबान लड़ाकों और स्थानीय गुटों में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, उसने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों पर तालिबान का कहर जारी है। ऐसे में अफगानिस्तान को मानवीय संकट से बचाने की जिम्मेदारी से भागा भी नहीं जा सकता। इसलिए भारत और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के अलावा अफगानिस्तान की मदद के रास्ते तलाशने पर भी गहन चर्चा हुई। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि एशियाई शांति के लिए अफगानिस्तान को युद्ध का अखाड़ा और आतंकवाद का गढ़ बनने से रोकना सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
गौरतलब है कि अफगानिस्तान को लेकर पिछले महीने भारत की पहल पर ही दिल्ली में मध्य एशियाई देशों, ईरान व रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी। इसे दिल्ली संवाद नाम दिया गया था। विदेश मंत्रियों की यह बैठक भी उसी कड़ी में हुई है। दिल्ली संवाद की पहल कर भारत ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अफगानिस्तान के हालात को लेकर न केवल चिंतित है, बल्कि वह उसे संकट से निकालने के लिए अपनी तरफ से हरसंभव मदद के लिए भी तैयार है। और यह काम अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साथ लिए बिना संभव नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं इसलिए भी हैं कि इस देश के पुनर्निर्माण में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। आर्थिक मदद से लेकर तमाम बड़ी परियोजनाओं में योगदान दिया है। दिल्ली की यह पहल अफगानिस्तान के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। पर तालिबान शासक इसे समझ कहां रहे हैं!
Date:21-12-21
आस्था या अराजकता
संपादकीय
दुनिया के सभी धर्मों का दावा रहा है कि उनकी मूल संवेदना मानवता में बसती है और वह अपने अनुयायियों सहित अन्य मत में आस्था रखने वालों को किसी दायरे में रख कर नहीं देखते। यों भी मानवता की संवेदना जब विस्तार पाती है तो किसी की मदद करने वाला व्यक्ति उसकी धार्मिक पहचान नहीं देखता है। लेकिन विडंबना यह है कि कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं, जिसमें न केवल इस संवेदना को ताक पर रख दिया जाता है, बल्कि उसे धर्म का आचरण मानना भी दुविधा का मामला हो जाता है। पंजाब में धार्मिक बेअदबी के आरोप में लगातार दो दिनों में दो लोगों की हत्या से एक बार फिर यह सवाल उठा है कि कोई भी धर्म किस तरह के व्यवहारों को अवांछित मानता है और उसे किस हद तक बर्दाश्त करने की इजाजत देता है। दोनों घटनाओं में मुख्य आरोप यही सामने आया कि मारे गए व्यक्ति ने धार्मिक चिह्नों या प्रतीकों का अपमान करने की कोशिश की, इसलिए वहां मौजूद लोगों का धैर्य जवाब दे गया। हालांकि कपूरथला की घटना के बारे में खुद पुलिस ने बेअदबी किए जाने से इनकार किया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों का मुख्य आरोप यही है।
हो सकता है कि किसी धर्म से जुड़े लोगों की आस्था अपने धार्मिक प्रतीकों को लेकर इतनी संवेदनशील हो कि वह उसके प्रति कोई भी अवांछित व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि हर धर्म का पालन करने वाले तमाम लोग आखिर एक देश और उसके तहत निर्धारित कानून-व्यवस्था के दायरे में होते हैं? धार्मिक आस्था के खिलाफ किसी बर्ताव के लिए अगर कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है, तो क्या यह उचित नहीं है कि धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ बेअदबी करने वाले व्यक्ति को उसी कसौटी पर रखा जाए? यों एक सामान्य और होश में रहने वाला व्यक्ति जानबूझ कर इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश आमतौर पर नहीं करता है। कई बार इस तरह की हरकत करने वाले की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसके गलत बर्ताव को देखने-समझने की कोशिश किसी धर्म के मूल-तत्त्व यानी मानवता के मुताबिक ही होगी। लेकिन अक्सर ऐसे आरोप भी सामने आते हैं कि धार्मिक प्रतीकों को किसी साजिश की तहत अपमानित करके किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश की जाती है। ऐसी घटना होने पर संबंधित धर्म के लोगों के लिए बेहद सावधानी बरतना जरूरी होता है।
पंजाब में बेअदबी की घटनाओं के संदर्भ में भी राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह सब बहुत संदिग्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसी घटनाओं में ‘विरोधी’ ताकतें शामिल हो सकती हैं, इसलिए उचित सावधानी बरती जाए; इन्हें खुफिया एजेंसियां बेनकाब करेंगी। संभव है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ असामाजिक तत्त्वों का हाथ हो या फिर ऐसी घटनाएं तात्कालिक आवेश या उत्पात का नतीजा हों, लेकिन अगर ये जानबूझ कर की गई हैं तो इन्हें अनुचित ही कहा जाएगा। सरकार की यह जवाबदेही है कि वह इसे महज चुनावी संदर्भ में देखने के बजाय ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। इसके अलावा, ऐसी हरकतों के बाद किसी भी धर्म से जुड़े लोगों को हिंसक होने के बजाय सोच-समझ कर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। कोई भी धर्म हिंसा के बजाय मानवता को ही अपना मुख्य मूल्य मानता है। धार्मिक आस्था को अपमानित करने या बेअदबी के मामलों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान हैं। यह देश कानून-व्यवस्था के तहत ही चलता है। इसलिए बेअदबी की घटनाओं के संदर्भ में कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
Date:21-12-21
सटीक डाटा से ही संभव
प्रभात सिन्हा, ( लेखक आईटी मामलों के विशेषज्ञ हैं )
आजकल देश में डाटा की गुणवत्ता पर बहस जारी है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च विंग के रेकॉर्ड्स में भारी असमानता पाई गई है। यही नहीं कोविड महामारी के डाटा में भी भरी असंगति पाई गई है। हमारे सरकारी विभाग सटीक डाटा सृजन और प्रसार में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, नतीजा हम समय रहते आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ हैं। उदाहरण के तौर पर देश में कोविड की दूसरी लहर की भयावहता को सीमित किया जा सकता था। साथ ही हम अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को व्यवस्थित कर सकते थे। सरकार के पास आतंकवाद के कारण होनेवाली मौतों का भी ब्यौरा नहीं है, ना हीं कोयले के वर्तमान भंडारण का। बेहतर प्रशासन के लिए शासन के सभी स्तरों पर सटीक और उन्नत डाटा का सृजन, भंडारण और प्रसार अतिआवश्यक हो गया है। दुनिया के सभी विकसित देश डाटा का बेहतर उपयोग साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण के लिए कर रहे हैं। यही नहीं, वर्तमान साल 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों में भी डाटा की महत्ता को स्वीकार किया गया है।
बड़े स्तर पर विकास की ओर अग्रसर राष्ट्रों को नीति निर्माण के लिए स्फूर्त और प्रभावी तंत्र की आवश्यकता होती है। हमारे देश में नीति निर्माण प्राय: सर्वेक्षण और परामर्श से होता है, लेकिन देश की बड़ी आबादी और विविधता के कारण डाटा संकलन और नीति निर्माण के बीच बड़ा अंतराल हो जाता है। उदाहरण के लिये, चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दस वर्षो के अंतराल पर 2015-16 में प्रकाशित किया गया था। नतीजा हम पुरानी स्थिति के लिए नियम बनाते हैं, जो वर्तमान के लिए उपयुक्त नहीं।
वर्तमान में बेहतर डाटा प्रबंधन की कुछ चुनौतियां हैं, जिनका निर्धारण तकनीक के उपयोग से प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। वर्तमान में डाटा संग्रहण का मुख्य जरिया सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों का एक बड़ा दल काम करता है। संख्या बड़ी होने के कारण सर्वेक्षण के सारे प्रतिभागियों को सुव्यवस्थित डेटा संग्रह और बेहतर रिपोर्टिंग के लिए एक मंच पर लाना कठिन हो जाता है। अलग-अलग विभागों द्वारा बड़ी मात्रा में संग्रहित डाटा का आपस में आदान प्रदान नहीं होता है। ज्यादातर एकत्रित डाटा मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में भी नहीं होता है। जमीनी स्तर पर तकनीक के इस्तेमाल के लिए अच्छे खासे निवेश के साथ स्थानीय कर्मचारियों का कौशल विकास भी करना होगा। जमीनी स्तर से शुद्ध डाटा के लिए योजना के साथ तकनीक का उपयोग करना होगा।
हमारे देश की सरकारें भी बेहतर डाटा प्रबंधन के लिए प्रयासरत हैं। उसी दिशा में नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा है, जिससे गैर संवेदनशील डाटा का उपयोग वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से सुगम बना दिया गया। साल 2012 में ही पंजीकृत डाटा.गोभ.इन के वेबसाइट से डाटा के केंद्रीय भण्डारण और स्रोत का लक्ष्य कुछ हद तक पूरा हुआ। अतीत के पंचवर्षीय योजनाओं ने स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं, कृषि, सामाजिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनवरत और विशुद्ध डेटा संग्रह प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया है। 2001 में डॉ. रंगराजन आयोग की रिपोर्ट में भी जनोपयोगी नीति निर्धारण में डेटा की महत्व को स्वीकार किया गया है।
प्रशासन को और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक के योजनाबद्ध और प्रभावी इस्तेमाल की आवश्यकता है। डाटा का संग्रहण और एकत्रीकरण डिजिटल प्रारूप में हो। डाटा का एक केंद्रीय भंडार बने और वहां पर डाटा का भंडारण प्रभावी तरीके से हो, ताकि ग्राम, पंचायत, प्रखंड, जिला इत्यादि का डाटा आवश्यकता अनुसार देखा और उपयोग किया जा सके। नीति आयोग पहले से ही एक नेशनल डाटा एनालिटिक्स पोर्टल पर काम कर रहा, जिसको राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के लिए डाटा का केंद्रीय भंडार बनाने की योजना है। आगे एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग कर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के डाटा का आपस में आदान प्रदान कर एकीकृत भंडारण हों। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित डाटा का सत्यापन कर डाटा की शुद्धता को बढ़ाया जा सकता है। डेटा अभिगम्यता, डाटा गुणवत्ता और डाटा के प्रभावी आदान प्रदान के लिए समरूप और अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही हमें आवश्यक कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर आवश्यक मानव संशाधन को भी तैयार करते रहना होगा। अभी हम डाटा प्रबंधन के शुरु आती चरण में हैं। और बेहतर प्रशासन और नीति निर्धारण के लिए कई आयामों को छूना बाकी है।
Date:21-12-21
चुनाव सुधार
संपादकीय
चुनाव सुधार की किसी भी कोशिश का स्वागत होना चाहिए। इस लिहाज से लोकसभा में सोमवार को पारित चुनाव सुधार संबंधी बिल विशेष है, जिसके तहत मतदाता पहचान पत्र और आधार को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया की ओर हम बढ़ेंगे। चुनाव आयोग लंबे समय से यह मांग कर रहा है और इसके लिए वर्ष 2015 में भी कोशिश हुई थी, मगर सर्वोच्च अदालत की आपत्ति के बाद उस प्रक्रिया को तब रोक दिया गया था। कानून में बदलाव के जरिये इस सुधार की दिशा में बढ़ने में काफी वक्त लगा है। अभी लोग केवल अपनी इच्छा से ही अपने मतदाता पहचान पत्र और आधार को परस्पर जोड़ सकेंगे। मतलब, कानून में बदलाव के बावजूद लोगों को रियायत दी जा रही है। हालांकि, चुनाव आयोग को इससे बहुत सुविधा नहीं होगी और न ही इससे अचानक मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाने में पुख्ता मदद मिलेगी। जिस तरह भारतीय व्यवस्था मतदाता पहचान पत्र को लेकर उदार है, उसी तरह की उदारता आधार के साथ भी है। अभी भी बड़ी संख्या में देश में ऐसे लोग हैं, जिनके पास न तो मतदाता पहचान पत्र है और न आधार कार्ड।
पहचान सिद्ध करने की उदार व्यवस्था के कारण ही विपक्षी दल इस कानूनी बदलाव की आलोचना कर रहे हैं। एक ओर, विधेयक पेश करने वाले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू के अनुसार, यह कानून देश में फर्जी मतदान को समाप्त करेगा और चुनावी प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाएगा, तो दूसरी ओर, ज्यादातर विपक्षी दलों के अनुसार, यह नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अपने देश में पहचान का कोई भी जरिया या पत्र राजनीति का विषय है। जहां देश में एक-एक नागरिक की पहचान सुस्थापित होनी चाहिए, वहीं पहचान की गोपनीयता रखने के पक्ष में भी खूब दलीलें हैं। पहचान साबित करने की मांग को लोग अनुदारता भी मानते हैं और निजता का उल्लंघन भी। नागरिक पहचान, पहचान पत्र और ऐसे तमाम पत्रों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया व नियमों को राजनीति से ऊपर रखकर सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हमें देश की सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं है, जितनी होनी चाहिए।
खैर, इस प्रस्तावित कानून के कुछ अन्य पहलू स्वागतयोग्य हैं। साल में चार बार मतदाता पहचान पत्र नामांकन की सुविधा मिलेगी। हालांकि, मतदाता सूची में किसी भी समय नाम जुड़वाने या संशोधन की सुविधा होनी चाहिए। लिंग आधारित समानता भी सुनिश्चित होगी। आज के समय में चुनाव सुधार की किसी भी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना जरूरी है। अच्छे सुधारों में कई-कई वर्ष खप जा रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम अभी भी फर्जी मतदाता पहचान पत्र और फर्जी मतदान से छुटकारा नहीं पा सके हैं। पहचान व पहचान पत्र के मामले में फर्जीवाड़े के रास्ते बंद करने में हम अभी भी नाकाम हैं। मामला मतदान पत्र बनवाने का हो या आधार कार्ड, त्रुटियों की भरमार है। भाषा, वर्तनी, फोटो, गुणवत्ता, आंकड़े इत्यादि की गलतियों को सुधारते रहने में भी काफी वक्त जाया होता है। अगर मतदाता पहचान पत्र व्यवस्था पुख्ता होती, तो उसे आधार से जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अत: ऐसे कागजों को परस्पर जोड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है, कागजों को सोलह आना सही बनाना।