(22-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:22-12-21
Aadhaar, Again
Electoral roll data linkage to Aadhaar ecosystem is a big change. Ordinary citizens mustn’t suffer
TOI Editorials
Amendments to the Representation of the People (RP) Act requiring voters to furnish their Aadhaar numbers to electoral registration officers were introduced, considered and passed in both Houses of Parliament, all in a few hours, without any meaningful debate. Union law minister Kiren Rijiju cited the need to clean up the electoral rolls – specifically, RP Act provisions barring people from being registered as voters from more than one constituency, and preventing bogus voting.
Rijiju also claimed the amendments met the Puttaswamy judgment’s triple test of legality, need, and proportionality, which is now used to assess the permissible limits of invasion of privacy. Yes, this Bill did pass Parliament unlike Election Commission’s 2015 seeding of over 30 crore voter IDs with Aadhaar. But the achievement of the legality requirement to meet privacy safeguards would have been bolstered manifold by a thorough discussion in Parliament, allowing further finetuning of the Act’s provisions. In following the template set by farm laws, GoI may have unnecessarily exposed itself to stiff legal challenges, even if street agitations like those by farmers don’t happen.
Since the Bill only sanctions Aadhaar number and not biometric verification, it essentially boils down to a test of identity between details in the voter ID and Aadhaar card. Even small variances in name, address, age etc could see lower level bureaucrats enjoying outsized discretion to accept or reject electoral roll entries. RP Act’s new Section 23(6) allows those unable to furnish Aadhaar numbers for “prescribed” reasons to produce alternate documents. But the poor, without other documents to prove their identities and whose details may vary between their Aadhaar and voter card, could be hit hardest.
Also, while Rijiju has said the linking is voluntary and not mandatory, amendments say electoral officers “may” ask for Aadhaar. This “may” may become worryingly widespread. Further, Section 23(5) suggests that GoI could notify a date in the gazette by which time every person in the electoral roll “may” intimate his/her Aadhaar number to authorities. The worry is what happens if a citizen doesn’t do this.
The right to vote is a statutory right and it mustn’t be denied to citizens without rigorous due process and just cause. EC must ensure every electoral roll entry struck off through this new process is independently verified by booth level officers on the ground. The impending big change to our electoral rolls should be foolproof and abuse-proof.
Date:22-12-21
Some Good, Little Bad From Aadhaar-Link
ET Editorials
The Election Laws (Amendment) Bill 2021 that allows linking voter identification with the voter’s Aadhaar has one clear benefit and no identifiable deficiency. The law could well make it possible for migrants who find themselves far away from their place of normal residence, where they are registered voters, to not lose their right to vote just because they have moved to another part of the country. When voter ID is linked to Aadhaar, a migrant with a valid Aadhaar can prove her identity, wherever she is. This would enable her to become a voter where she is currently resident, and, when systems mature, to vote in her home constituency.
However, to the extent the linking of voter ID with Aadhaar is voluntary and not mandatory, it blocks the second potential benefit. There have been instances when voters find, when they turn up at the polling booth, that their vote has already been cast, clearly by someone posing as them. This kind of fraud can be controlled by seeding the voter registration with Aadhaar. A two-step verification process, through the voter registration card and then through Aadhaar, which can verify biometric parameters, would make it impossible for imposters to steal anyone’s right to franchise. However, the linking is not mandatory, so Aadhaar can no longer guard against fraud. But it also means that those, who are critical of the move, and call it violation of fundamental rights and an invasion of their privacy, can opt out of this linkage.
However, all the potential benefit from linking voter ID and Aadhaar depends on flawless systems. Fingerprint readers that fail because of defective equipment, blurred prints on chafed fingers, faulty data connectivity or server error cannot come between a voter and her right.
Date:22-12-21
Thinking before linking
Despite progressive aspects, linking electoral rolls with Aadhaar raises apprehensions
Editorial
An unwillingness to allow meaningful debate and invite wider consultation can undo even the progressive aspects of problematic legislation. Ignoring protests, the Union government has managed to push through a Bill in Parliament to link electoral roll data with the Aadhaar ecosystem. On the face of it, the Bill’s objective — to purify the rolls and weed out bogus voters — may appear laudable, and the seeding of Aadhaar data with voter identity particulars may seem to be a good way of achieving it. Indeed, this can also allow for remote voting, a measure that could help migrant voters. The four qualifying dates for revision of rolls will help in faster enrolment of those who turn 18. However, other aspects hold grave implications for electoral democracy. The Opposition underscored the possible disenfranchisement of legitimate voters unwilling or unable to submit Aadhaar details, the possible violation of privacy, and the possibility that demographic details may be misused for profiling of voters. Each is a valid concern that ought to be considered by a parliamentary committee. Union Law Minister Kiren Rijiju has said the proposal has been unanimously approved by the Parliamentary Committee on Law and Justice. But, it is not clear if the specifics of the Bill had been discussed widely and public opinion sought.
There are indeed complaints that some electors may be registered in more than one constituency and that non-citizens have been enrolled, but these can be addressed by other identification processes. In fact, the Aadhaar database may be irrelevant to verify voter identity because it is an identifier of residents and not citizens. And the complaints of wrongful enrolment have come up even against the unique identity number allotted to more than 90% of the population. Mr. Rijiju is confident that the Election Laws (Amendment) Bill satisfies the tests laid down by the Supreme Court — a permissible law, a legitimate state interest and proportionality. However, this has to be rigorously examined. Even though the Aadhaar requirement is said to be voluntary, in practice it can be made mandatory. The Bill says the election registration officer may require the submission of the Aadhaar number both for new enrolments and those already enrolled. The choice not to submit is linked to a “sufficient cause”, which will be separately prescribed. Whether the few permissible reasons not to intimate one’s Aadhaar number include an objection on principle is unknown. If an individual’s refusal to submit the detail is deemed unacceptable, it may result in loss of franchise. Therefore, the measure may fail the test of proportionality. If the Government really has no ulterior motive in the form of triggering mass deletions from the electoral rolls, it must invite public opinion and allow deeper parliamentary scrutiny before implementing the new provisions that now have the approval of both Houses of Parliament.
Date:22-12-21
विरोध की आदत
संपादकीय
विरोध के लिए विरोध की राजनीति किस तरह बेलगाम होती जा रही है, इसका ताजा उदाहरण है विपक्ष की ओर से मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने पर आपत्ति। यह अच्छा हुआ कि विपक्ष के विरोध के बाद भी इससे संबंधित संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर लग गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि किस तरह वे विपक्षी दल इसके विरोध में आ खड़े हुए, जिन्होंने कुछ समय पहले यह मांग की थी कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। बेहतर हो कि इस संशोधन विधेयक के खिलाफ खड़े हुए विपक्षी दल अगस्त, 2018 में निर्वाचन आयोग के साथ हुई अपनी उस सर्वदलीय बैठक का स्मरण करें, जिसमें उन्होंने मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्हें आधार से जोड़ने की मांग की थी और वह भी एक स्वर से। ऐसे दलों में कांग्रेस भी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी। तब इन दलों की ओर से यह दलील दी गई थी कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने से न केवल मतदाता सूची में बदलाव करने में आसानी होगी, बल्कि फर्जी मतदाताओं पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि वे इसके विरोध में खड़े हो गए?
विपक्षी दल इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि फिलहाल मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया ऐच्छिक है। समझना कठिन है कि इसके बाद भी वे इसके विरोध में क्यों हैं? उनकी ओर से इस तरह के जो तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे लोगों की निजता का हनन होगा, वे कुतर्क ही अधिक हैं, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझा पा रहा है कि ऐसा कैसे होगा? क्या जिनके पैन कार्ड अथवा राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं, उनकी निजता का हनन हो रहा है? नि:संदेह निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है, लेकिन किसी भी अधिकार की तरह यह भी असीम नहीं। निजता के अधिकार की अपनी एक महत्ता है, लेकिन किसी भी अधिकार को इस हद तक नहीं खींचा जाना चाहिए कि उसकी आड़ में धांधली करने वालों पर लगाम लगाना कठिन हो जाए। एक समय था, जब मतदाता पहचान पत्रों के निर्माण का भी विरोध किया गया था। यह तो गनीमत रही कि तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन अपने निर्णय पर अडिग रहे, अन्यथा हमारे राजनीतिक दल मतदाता पहचान पत्रों का निर्माण ही नहीं होने देते। वास्तव में जैसे राजनीतिक दलों ने मतदाता पहचान पत्रों के निर्माण का विरोध किया था, वैसे ही उन्हें आधार से जोड़ने के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे दल यही याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह हर तरह के सुधार के विरोध को अपनी आदत बना लिया है।
Date:22-12-21
प्लास्टिक प्रदूषण
संपादकीय
प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण तथा उपभोग करने वाले अन्य बड़े देशों से तुलना की जाए तो प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। ताजा वैश्विक प्लास्टिक प्रबंधन सूचकांक से भी यह स्पष्ट होता है जहां भारत 25 बड़े प्लास्टिक उत्पादक देशों में 20वें स्थान पर है। यह निराशाजनक प्रदर्शन नीतिगत, कानूनी या नियमन संबंध की कमी के कारण नहीं है। बल्कि उनके प्रवर्तन में कमी है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमानों के हिसाब से देखें (हालांकि ये अनुमान कम करके आंके गए हैं) तो हमारा देश हर वर्ष 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पादित करता है। बीते पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पादन दोगुना हो गया है। परंतु इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रबंधन और निस्तारण की अधोसंरचना उस गति से नहीं बढ़ी है। प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा या तो कचरा फेंकने के लिए निर्धारित मैदानों में जाता है या वह सड़कों, पानी के स्रोतों तथा अन्य सार्वजनिक जगहों पर बिखरा रहता है। सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है। बल्कि उसने संसद में एक प्रश्न के जवाब में इसे स्वीकार भी किया। सरकार ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और यह जमीन और जलीय पारिस्थितिकी दोनों को प्रभावित कर रहा है।
ज्यादा समस्या एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को लेकर आ रही है जिसका इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन चूंकि यह अपघटित नहीं होता इसलिए यह वातावरण में सदियों तक मौजूद रह सकता है। प्लास्टिक की थैलियों जैसी फेंकी गई चीजें सड़कों पर यातायात के लिए समस्या बनती हैं, नालियों को बाधित करती हैं और हमारे आसपास तमाम समस्याओं की वजह बनती हैं। प्लास्टिक की थैलियां खाकर कई पशुओं की मौत होती है। मनुष्यों में भी यह खतरा है कि कहीं खाने पीने की वस्तुओं खासकर गैर खाद्य श्रेणी के प्लास्टिक के डिब्बों में पैक खाने की चीज से उनके शरीर में भी विषाक्त प्लास्टिक जाता रहता है। सरकार ने सितंबर 2021 से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल तथा 2022 तक अन्य प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन ऐसे खराब गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के थैले बाकायदा बाजार में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी वजह की पड़ताल करें तो ऐसा इरादे में कमी की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि स्थानीय प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं द्वारा प्रवर्तन में कोताही के कारण हो रहा है। यह विडंबना ही है कि भारत ने 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करके उसे पास कराया था जिसमें कहा गया था कि विश्व स्तर पर एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के प्रदूषण को कम किया जाएगा। परंतु इस मोर्चे पर हमारा प्रदर्शन खुद खराब है।
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 जिसे इस वर्ष अगस्त में अद्यतन किया गया, उसमें प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इसमें विस्तारित उत्पादक जवाबदेही शामिल है जिसके तहत प्लास्टिक बनाने वालों से उतनी ही मात्रा में पुनर्चक्रण के लिए प्लास्टिक एकत्रित करने की बात कही गई है। परंतु यह प्रावधान भी कागज पर ही है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाली कुछ उपभोक्ता कंपनियों ने चरणबद्ध ढंग से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की योजना बनाई है।
फिलहाल प्लास्टिक कचरे को बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र निपटाता है। इसमें कचरा बीनने वाले और कबाड़ी शामिल हैं। उन्हें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन तंत्र में शामिल करना होगा। परंतु इससे भी अहम यह है कि केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जब तक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित नहीं किया जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण करना संभव नहीं दिखता।
Date:22-12-21
बहस के बिना
संपादकीय
चुनाव संशोधन विधेयक आखिरकार पारित हो गया। पर जो बहस सदन के भीतर होनी चाहिए, विपक्ष वह बाहर कर रहा है। पहले भी कई कानूनों पर ऐसा हो चुका है। विपक्ष की शिकायत है कि सरकार उसे सदन में अपनी बात नहीं रखने देती। चुनाव सुधार की मांग लंबे समय से उठ रही थी, मगर सरकार के मतदाता पहचान-पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधी प्रावधान को ही अधिक महत्त्व मिल पाया, जबकि चुनावी चंदे, मतदाता सूची के स्वरूप आदि को लेकर भी सुझाव दिए जा रहे थे। हालांकि सरकार का कहना है कि मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ने का प्रावधान ऐच्छिक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह नहीं भी जोड़ सकता है। मगर पिछले अनुभवों को देखते हुए कहना मुश्किल है, कि यह नियम सदा बना रहेगा। बैंक खाते और दूसरे अन्य कामों के मामले में भी इसे ऐच्छिक रखा गया था, मगर अब यह अघोषित रूप से अनिवार्य है। इसलिए अगर विपक्षी दल इसे लोगों के निजता के अधिकार में दखल के रूप में देख और प्रचारित कर रहे हैं, तो उसे बेवजह नहीं कहा जा सकता। सवाल है कि सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष की बात सुन लेने में क्या अड़चन आ रही थी। उन्हें अपनी बात रखने का मौका न देकर उसने एक तरह से इस मसले पर भ्रम फैलाने का आधार ही तैयार किया है।
सरकार का काम है कानून बनाना। चुनाव सुधार संबंधी सुझावों के मद्देनजर उसने इससे संबंधी कानून में सुधार करके उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। मगर जो कानून संवेदनशील होते हैं या जिन पर विवाद की संभावना अधिक होती है, उन पर विशेषज्ञों और विपक्षी दलों की राय लेना अपेक्षित होता है। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मगर कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लोकसभा में बहुमत होने की वजह से सरकार पहले वहां कोई भी कानून या प्रस्ताव ध्वनिमत से पास करा लेती है और फिर राज्यसभा में हंगामे के बीच उसे बिना बहस के पारित करा लेती है। कृषि कानूनों के मामले में भी यही हुआ था, जिसका नतीजा किसान आंदोलन और फिर कानून वापसी के रूप में देखने को मिला। जब भी सरकार इस तरह कोई कानून पास कराती है, तो उसे लेकर उसकी मंशा पर भी स्वाभाविक रूप से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और लोगों में एक प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जिस कानून को लेकर लोग भ्रम की स्थिति में होते हैं, उसकी सफलता भी संदिग्ध रहती है।
आधार कार्ड में चूंकि लोगों का जैविक आंकड़ा भी दर्ज होता है, इसलिए लोग उसे संदेह की नजर से देखते रहे हैं। मतदाता पहचान के साथ उसे जोड़ने को लेकर भी वही आशंका काम कर रही है। दरअसल, आधार कार्ड व्यक्ति के फोन से जुड़ा होता है और आजकल स्मार्टफोन के जमाने में फोन का संबंध अल्गोरिद्म से है, जिसके जरिए व्यक्ति पर हर समय नजर रखी जा सकती है। पहले ही मतदान में धांधली के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला सकता है कि मतदान मशीन को भी इससे जोड़ा जा सकता है। इसलिए सरकार अगर सदन के भीतर इस मसले पर बहस करा लेती, तो इन भ्रमों को दूर करने में मदद मिलती। यह लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती कि जो बहस सदन के भीतर होनी चाहिए, विपक्ष उसे लेकर सड़कों पर उतरे।
Date:22-12-21
कैसे हो किसान खुशहाल
जयंतीलाल भंडारी
इस समय देश के करोड़ों छोटे किसानों को राहत देने के लिए चार रणनीतिक जरूरतें दिखाई दे रही हैं। पहली तो तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद नए कृषि सुधारों की जरूरत है। दूसरी, कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना जाए। तीन, ग्रामीण विकास की स्वामित्व योजना तेजी से लागू करना और चौथी जरूरत मनरेगा के लिए अधिक धन का आवंटन किया जाना। गौरतलब है कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है। कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित अन्य मांगों पर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सहमति बनने के बाद किसान आंदोलन खत्म करने और घर लौटने पर सहमत हो गए थे। इसलिए अब ऐसे नए कृषि सुधार लागू किए जाने होंगे, जिनसे सभी किसानों तक उनका लाभ पहुंचे। खासतौर से छोटे किसानों को विशेष लाभ हो, जिनकी स्थिति खेतिहर मजदूर जैसी है।
कृषि की विकास दर और छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि सुधारों की जरूरत बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने कृषि को लाभदायक बनाने और कृषि संबंधी मसलों के समाधान के लिए विशेष कमेटी बनाने की घोषणा की है। चूंकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, इसलिए कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाना जरूरी है। दुनिया के कई देशों में कृषि उपज की बाजार कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए किसानों को सरकारी सहायता (सबसिडी) दी जाती है। भारत में वर्तमान में एमएसपी व्यवस्था तेईस फसलों पर लागू है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से एमएसपी की व्यवस्था की गई थी। बाद में इसके तहत चावल व अन्य फसलों को लाया गया। अभी भी गेहूं और चावल की फसलों के अलावा अन्य फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा महज एक सांकेतिक घोषणा ही रह जाती है। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में इस समय जब संयुक्त किसान मोर्चा कृषि उपजों के एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहता है, तब एमएसपी की कानूनी गारंटी के मामले का उपयुक्त आकलन जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के पीछे कई चुनौतियां और खतरे हैं। इस समय देश में कई कृषि उपजों के एमएसपी वैश्विक जिंस बाजार की कीमतों के लगभग बराबर आ चुके हैं। ऐसे में एमएसपी की गारंटी से महंगाई बढ़ने के साथ-साथ कृषि उपजों की गुणवत्ता व उत्पादकता में कमी आने का संकट सामने है। एमएसपी की कानूनी गारंटी के बाद सरकार सभी कृषि उपज खरीदने को बाध्य होगी।
निश्चित रूप से छोटे किसानों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहन और कृषि विकास के विशेष कार्यक्रमों से भी कृषि क्षेत्र में जीडीपी बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2021) के बीच देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.4 फीसद रही है। कृषि में विकास दर साढ़े चार फीसद रही, जो कोविड पूर्व स्तर की तुलना में सबसे ज्यादा है। ऐसे में कृषि विकास दर को ऊंचाई देने और छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश में वर्तमान में चलाए जा रहे कृषि विकास कार्यक्रमों को और कारगर बनाने की जरूरत है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को ग्रामीण आय बढ़ाने के उपाय भी करने पड़ेंगे। अभी भी किसानों और ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। नीति आयोग की हाल की एक रिपोर्ट में यह कहा भी गया है कि ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करने के लिए अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत है। वर्ष 2015-16 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 32.75 फीसद आबादी और शहरी इलाकों में 8.81 फीसद आबादी बहुआयामी गरीबी में पाई गई है।
चूंकि देश के अस्सी फीसद किसानों के पास जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त खेत नहीं हैं, अतएव उनकी गैर कृषि आय बढ़ाने के विकल्प बढ़ाने होंगे। ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने होंगे। खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने, कृषि अनुसंधान एवं नवाचार, कृषि शिक्षा में बदलाव और सुधार, बागवानी, वानिकी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। गेहूं व चावल के अलावा फसलों का विविधीकरण भी किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है। कृषि क्षेत्र की पारिस्थितिकी के अनुकूल पौष्टिक अनाज, दालें और तिलहन की खेती को प्रोत्साहनों के साथ बढ़ाना होगा। इससे किसानों के लिए बड़ा और स्थिर बाजार तैयार होगा। किसान उत्पादन संघों को अधिकतम प्रोत्साहन देकर बेहतर भंडारण और विपणन सुविधाएं विकसित की जानी होगी। इससे सौदे करने की शक्ति बढ़ेगी और बिचौलियों का दबाव भी कम होगा।
फसल बीमा योजना में सुधार, एमएसपी को डेढ़ गुना करने, किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिलने की व्यवस्था, कृषि निर्यात तेजी से बढ़ने, एक लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने, कृषि बजट के पांच गुना किए जाने, सौर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने, दस हजार नए किसान उत्पादन संगठन, किसान रेल के माध्यम से छोटे किसानों के कृषि उत्पाद देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने और किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलने से किसान लाभान्वित हुए हैं। इन विभिन्न अनुकूलताओं के कारण देश में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। इसी तरह वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन और दालों का उत्पादन भी रिकार्ड स्तर पर पहुंचा है। लेकिन अब इनके उत्पादन के और ऊंचे लक्ष्यों के लिए किसानों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने होंगे।
नई कृषि विकास कमेटी को कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की दिशा में काम करना है। किसानों को मांगों के मद्देनजर पीएम आशा और भावांतर भुगतान जैसी योजना भी शुरू किए जाने की संभावनाएं हैं। ऊंचे दाम वाली विविध फसलों के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन और छोटे किसानों के जनधन खातों में अधिक नकदी हस्तांतरण से भी किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही स्वामित्व योजना का दायरा बढ़ा कर ग्रामीणों को उनकी रहवासी जमीन का कानूनी हक देकर आर्थिक सशक्तिकरण का अभियान तेज किया जा सकता है। इससे गांवों में गरीबी व बेरोजगारी कम होने में काफी मदद मिल सकती है। देशभर के गांवों में स्वामित्व योजना किसानों के लिए खेती की विभिन्न ऋण जरूरतों को सरलता से पूरा करने और किसानों की गैर कृषि आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस वर्ष (2021) ग्रामीण भारत में लोगों को रोजगार देकर उनकी आमदनी बढ़ाने में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की प्रभावी भूमिका रही है। जहां मनरेगा ने गांवों में परंपरागत रूप से काम कर रहे लोगों को अधिक रोजगार दिया, वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कारण शहरों से गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी बड़ी संख्या में रोजगार दिया है। ज्ञातव्य है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में मनरेगा के लिए तिहत्तर हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस वित्त वर्ष में मार्च 2022 तक मनरेगा में काम की मांग तेज होने का कारण ग्रामीण रोजगार की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए मनरेगा के तहत कम से कम बत्तीस हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत दिखाई दे रही है।
Date:22-12-21
बेहतरी के लिए सुधार
संपादकीय
लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी शोरशराबे के बीच सोमवार को निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक‚ 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड़ और मतदाता सूची को आधार कार्ड़ से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 में संशोधन किए जाने की बात कही गई है। लेकिन विपक्ष ने मांग की है कि विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। उसका कहना था कि विधेयक पुत्तुस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। देश में ड़ाटा सुरक्षा कानून नहीं होने से ड़ाटा के दुरुपयोग के मामले बढ़ सकते हैं। विपक्ष ने इसे निजता का हनन करने वाला जल्दबाजी में पेश किया गया विधेयक करार दिया। आशंका जताई कि यह प्रावधान करके सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी ‘गुप्त मतदान’ की प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर सकती है। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजु ने विपक्ष की आशंका का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है‚ जबकि यह विधेयक शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि कार्मिक‚ विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने ही इसके लिए सिफारिश की थी कि मतदाता सूची की शुचिता को बनाए रखना जरूरी है। इसी क्रम में मतदाता सूचियों को आधार से जोड़ने का बात कही थी। रिजिजु के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक‚ 2021 को मंजूरी दे दी। सदन में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड़ को वोटर लिस्ट से जोड़ना स्वैच्छिक है। दरअसल‚ विधेयक को देश में चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना चाहिए। थी। जहां तक जल्दबाजी की बात है तो ध्यान रहे कि यह निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने कई दौर की बैठक की थीं। इसलिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता प्रभावित होने जैसे बात बेमानी है‚ बल्कि सच तो यह है कि यह विधेयक फर्जी मतदान की बुराई से निजात दिलाने के साथ पूरे देश के मतदाताओं की एक ही सूची तैयार करने में मददगार होगा। चुनावी कानून भी जेंड़र न्यूट्रल होंगे। युवाओं को साल में चार बार नामांकन कराने का मौका मिल सकेगा। सो‚ इसकी सराहना की जानी चाहिए।