23-10-2021-समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:29-10-21
India’s Clean Molecule Bet
At COP26, we should showcase green hydrogen as our best weapon in climate war
Amitabh Kant, [ The writer is CEO, Niti Aayog. ]
India, despite being a fast-growing nation with an enormous energy appetite, believes that the end-of-century global warming goal of 2°C is not enough and we must target 1.5°C to avoid climate disasters. As the second most vulnerable country to climate change, India is now leading the climate war with a clean molecule as ammunition: green hydrogen.
India presently imports $160 billion worth of fossil fuel energy and is likely to double it in the next 15 years. COP26 in Glasgow presents India with an opportunity to present its decarbonisation strategy based on renewable energy, storage and green hydrogen to the world.
Electricity contributes only a fraction to the overall energy basket. Almost 80% requirements are met by fossil fuels like oil, gas and coal. Sectors that utilise solid and liquid fuels cannot be powered by electricity due to technical factors. This is where hydrogen has a critical role to play. Hydrogen will help India and the world to decarbonise ‘hard to abate’ sectors such as steel, copper, fertiliser, cement, oil refining and longdistance transport.
Green hydrogen is produced using electrolysis of water with zero-carbon electric power. The steep reduction in solar and wind power prices in India makes green hydrogen an ideal production route. Green hydrogen will leverage India’s most abundant solar and wind resources and will fast-track the country towards zero-energy imports. In addition, India has rich land resources, a large coastline and world class cleanenergy project execution capabilities to become a global hub for green hydrogen and derived products.
The world is mandating and demanding green products with mechanisms such as the European Union carbon tariff. Green hydrogen is a stellar opportunity not only to reduce our emission and energy imports, but also to build scale and export capabilities in high-value green products such as green steel, green ammonia and high-tech components.
On green hydrogen, India needs a five-pronged strategy.
- First, enabling policies to reduce green hydrogen costs. Power costs including generation and transmission contribute to more than 70% of green hydrogen cost. As it is cheaper to transport electricity than hydrogen, initiatives such as transmission and distribution waivers, surcharge waivers and low taxes/duties will help reduce green hydrogen costs by enabling the electrolysis facilities to be set up closer to demand centres.
- Second, reducing prices of green hydrogen. India is estimated to consume 11.7 million tons of carbon-intensive industrial grey hydrogen by 2030, primarily in the refinery and fertiliser sector, twofold of the 5.6 MTs today. India must ensure that a large proportion of the upcoming new hydrogen capacity should be green in addition to mandating a fraction of existing capacities to go green.
Long distance transport sector can also provide additional demand in the form of hydrogen-derived ethanol or hydrogen fuel cells. India is targeting 5 million tons of zero-carbon hydrogen production by 2030 serving both existing and new applications. This should radically bring down the price of hydrogen from the present $4 per kg to $1 by 2030.
- Third, preparing sunrise sectors like green steel for green hydrogen is critical for creating vibrant clean export capabilities in India. This is one of the few countries whose steel demand is growing rapidly, it is set to triple its steel production by 2030. This is an excellent opportunity for the Indian steel industry to create the world’s largest green steel capacity. It is estimated that with government support and ambitious private initiatives, around 15 MTs of high-margin export-oriented green steel capacity can be created in India by 2030.
- Fourth, manufacturing and innovation capabilities are critical to achieve true Atmanirbharta in the green hydrogen industry. To address the low supply of electrolysers in the world, India is building capacities for the production of 20 GW of long-lasting electrolysers in the coming decade. As a nascent field, R&D investments become critical to the success of the Indian electrolyser industry, where the roles of venture capital and academia-industry partnerships are imperative.
- Fifth, decarbonisation is a global agenda and India can also enable the net-zero ambitions of our East Asian allies. Scaled-up green ammonia synthesis in the Indian coast can be a historical opportunity to export energy. A well-designed alliance with Korea, Singapore, Taiwan and Japan will enable win-win partnerships.
With proactive collaboration between innovators, entrepreneurs and government, green hydrogen has the potential to drastically reduce CO2 emissions, fight climate change, and put India on a path towards net-zero energy imports. It will also help India export high-value green products making it one of the first major economies to industrialise without the need to ‘carbonise’.
As highlighted by IPCC the world must achieve net zero by 2050. This should be done on the principle of common but differentiated responsibilities ensuring climate justice. Developed countries must advance their net zero years and commit to short-term goals rather than constantly shifting the goal post at the cost of the developing world.
COP26 in Glasgow is the perfect context to tell ourselves that we can become a major player in climate mitigation – via green hydrogen.
Date:29-10-21
A Welcome Judicial Move By The Court
Pegasus committee Holds Prospective Benefits
ET Editorials
It is welcome that the Supreme Court has instituted a committee to conduct an inquiry on the reported use of Pegasus spy software, sold by its Israeli developer only to governments and under an export licence from the government of Israel, against opposition leaders, personnel of the higher judiciary, election commission officials and journalists. The government’s stance so far on the subject — which falls short of an explicit statement — may make it a challenge for the committee to ascertain exactly what happened.
However, the mandate given to the committee to recommend legal changes to regulate breach of citizen privacy by the State and, importantly, interim measures to protect privacy till Parliament makes the appropriate legal changes is significant. Right now, the State can snoop on citizens without any accountability. Further, agencies can leak data gathered through such snooping to the media and the public discourse, without let or hindrance. We have heard much discussion on the so-called Niira Radia tapes, but little about how the conversations in question came to be recorded and how the recording came to the public domain. Privacy is no absolute right. If there is reasonable ground for breaching privacy in the public interest — to stop a terror attack, to investigate crime and the like — it has to be done. There must be a legal framework to enable this, rules to regulate how this could be done and to hold those who breach privacy with official permission to account for their conduct.
In the US, a court order is required to surveil a citizen. The result of the surveillance and the action take on it must be recorded and reported to a committee of the legislature. Similar provisions must be put in place in India. In the absence of such regulation, rising technological capability to monitor any facet of an individual’s life would render the very idea of liberty and autonomy infructuous.
Date:29-10-21
आर्थिक असमानता कम करने की ये सलाह गौर करने लायक है
संपादकीय
वर्ष 2022 की वैश्विक असमानता रिपोर्ट 7 दिसम्बर को जारी होगी, लेकिन इसके प्रमुख हिस्से के अनुसार चालू वर्ष में दुनिया के 10 प्रतिशत लोगों के पास 76% पूंजी और 52% आय रही जबकि नीचे के 50% लोगों को केवल दो प्रतिशत पूंजी और 8% आय में हिस्सा मिला। रिपोर्ट के सह-लेखक दुनिया में असमानता पर काम करने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी हैं। 2020-21 दुनिया में कोरोना-जनित आर्थिक संकट का दौर रहा और इसके शिकार कमजोर देश रहे। भारत में भी जब करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहे थे तो उच्च वर्ग के लोगों की आय प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी। असमानता पर इस रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि अगर दुनिया के दस लाख डॉलर से अधिक की पूंजी वाले लोगों पर केवल एक प्रतिशत और एक अरब डॉलर से अधिक पूंजी वालों पर तीन प्रतिशत वेल्थ टैक्स और लगा दिया जाए तो असमानता के दुष्प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। इस सलाह का औचित्य यह है कि हर साल इन अरबपतियों की पूंजी करीब नौ प्रतिशत बढ़ जाती है लिहाजा यह टैक्स कोई ज्यादा नहीं होगा लेकिन इससे पूरी दुनिया की आय में 1.5% वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट के लेखकों का मानना है कि इस टैक्स से इतना पैसा हासिल हो सकेगा कि नीचे के 50 फीसदी लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर समुचित खर्च कर उन्हें मुख्यधारा की आर्थिक प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार नीचे का 50 प्रतिशत समाज केवल 12 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है जबकि ऊपर के दस फीसदी लोग 50 प्रतिशत। यानी वहां भी दोषी है ऊपर का वर्ग, अतः इसे जिम्मेदारी भी समझनी होगी।
Date:29-10-21
निजता की परीक्षा
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की निगरानी में तीन विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति नियुक्त करने का जो निर्णय लिया है, वह बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस समिति के पास बड़ा दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन 12 याचिकाओं को स्वीकार किया है उनमें आरोप लगाया गया है कि निजता और अभिव्यक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकारों का हनन किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि सरकार भी हनन के इन मामलों में एक पक्ष है और भारतीय नागरिकों की निगरानी में विदेशी संस्थानों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने याचियों के दावों में जाहिर तथ्यों में से किसी को नकारा भी नहीं है। आदेश के मुताबिक इसने राष्ट्रीय सुरक्षा का सहारा लिया जो इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि अदालत केवल ‘मूक दर्शक’ बनी रहे।
समिति से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट ‘जल्दी’ प्रस्तुत करे और अगली सुनवाई आठ सप्ताह में करने की बात कही गई है। सभी तीन तकनीकी विशेषज्ञ अकादमिक जगत के हैं और वे कंप्यूटर विज्ञान तथा साइबर सुरक्षा जैसे विषयों से जुड़े रहे हैं। समिति की जांच का दायरा व्यापक है और वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी के पास मौजूद दस्तावेज या व्यक्ति को तलब कर सकती है। समिति से यह निर्धारित करने को कहा गया है कि क्या पेगासस का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों की जासूसी के लिए किया गया, यदि हां तो किन लोगों की जासूसी की गई और निगरानी की खबरें बाहर आने के बाद भारत सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए। उसे यह भी पता करना है कि अगर पेगासस को केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी ने इस्तेमाल किया तो क्या यह वैध था? समिति निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव, देश की साइबर सुरक्षा बढ़ाने और अवैध निगरानी की आशंका जताने वाले नागरिकों की समस्याओं के हल के लिए व्यवस्था विकसित करने की अनुशंसा कर सकती है। वह नई साइबर सुरक्षा एजेंसी बनाने और समुचित कानून बनने तक निजता बढ़ाने के लिए तदर्थ उपायों का सुझाव भी दे सकती है।
समय की कमी और पेगासस की तकनीकी जटिलताओं तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के बयान की जरूरत को देखते हुए यह कठिन काम है। सरकार ने आरंभ में इसे लेकर जो ‘सीमित शपथ पत्र’ दिया था उसमें इसे ‘अस्पष्ट ढंग से नकारा’ गया था और संभव है कि समिति की जांच में भी आगे अड़चनें आएं। बहरहाल, सकारात्मक बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को लेकर अधिकार संपन्न समिति बनाई। मामलों में तथ्य निर्धारण के अलावा समिति से कहा जा रहा है कि वह संकट निवारण प्रणाली तथा निजता तथा अभिव्यक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए अंतरिम विकल्प भी सुझाए।
इस निर्णय में एक और बात जिस पर ध्यान दिया गया है वह है डेटा संरक्षण और निजता सुनिश्चित करने वाले कानून को पारित करने में हो रही देरी। चार वर्ष से भी अधिक समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को बुनियादी अधिकार माना था और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी श्रीकृष्ण ने तीन वर्ष से भी अधिक पहले इस विषय में कानून का मसौदा बनाया था। वह मसौदा संसद में पेश नहीं किया गया बल्कि उसमें संशोधन करके उपायों को शिथिल किया गया और डेटा संग्रह और निगरानी के असीमित अधिकार सरकारी एजेंसियों को सौंप दिए गए। समस्या निवारण प्रणाली तथा विशिष्ट कानूनों की कमी के कारण इस बुनियादी अधिकार के हनन के मामलों में दंडित करना असंभव है। पेगासस मामला इन कारणों से संभावित नुकसान का सटीक उदाहरण है। समिति के पास अवसर है कि वह चीजों को सही करने की शुरुआत करे।
Date:29-10-21
चीन का नया सीमा कानून
संपादकीय
अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आने की बजाय चीन पड़ोसियों को परेशान करने की नीति पर पूरी ढीठता से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में वह नया भूमि सीमा कानून (लैंड़ बाउंड्री लॉ) लेकर आया है‚ जो पड़ोसी देशों के साथ विवादित क्षेत्रों पर केंद्रित है‚ भारत ने चीन की इस हरकत पर कड़ा एतराज जताया है। भारत ने चिंता जताते हुए कहा है कि भूमि सीमा कानून लाने के चीन के एकतरफा फैसले का सीमा प्रबंधन की मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत ने बुधवार को कहा कि चीन को सीमा के विवादित क्षेत्रों में एकतरफा बदलाव करने के लिए अपने नये सीमा कानून का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। चीन ने 23 अक्टूबर को नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। इस कानून में कहा गया है कि भूमि सीमा मामलों पर चीन दूसरे देशों के साथ हुए या संयुक्त रूप से स्वीकार किए गए समझौतों का पालन करेगा। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में जिलों के पुनर्गठन के प्रावधान भी हैं। यही भारत के एतराज की प्रमुख वजह है। भारत और चीन ने सीमा संबंधी प्रश्नों का अभी तक समाधान नहीं निकाला है और दोनों पक्षों ने समानता पर आधारित विचार विमर्श के आधार पर निष्पक्ष‚ व्यावहारिक और एक दूसरे को स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की है। भारत की चिंता वास्तविक नियंत्रण रेखा के लद्दाख सेक्टर में सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि है। चीन जब–तब इस क्षेत्र में घुसपैठ करता रहता है। सिक्किम में भी वह भारत को गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करता रहता है। इन क्षेत्रों में कई बार दोनों देशों के सैनिकों में छिटपुट झड़पें भी हो चुकी हैं। चीन का कानून अगले साल एक जनवरी से प्रभाव में आएगा। माना जा रहा है कि चीन के नये कानून का पड़ोसी देशों पर व्यापक असर पड़ेगा। भारत का कहना है कि कि इस तरह के एकतरफा फैसले से दोनों देशों के बीच परस्पर रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते‚ प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं कर चुके हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि चीन इस कानून के बहाने ऐसे कदम उठाने से बचेगा‚ जो भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में स्थिति को एकतरफा रूप से बदल सकते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं। नया कानून 1963 के चीन–पाकिस्तान ‘सीमा समझौते’ को कोई वैधता प्रदान नहीं करता है‚ जिसे भारत ने हमेशा अवैध और अमान्य माना है।
Date:29-10-21
सीमा पर शिकंजे का चीनी दांव
अरविंद गुप्ता, ( डायरेक्टर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन )
अगले साल 1 जनवरी से चीन अपने यहां एक नया भूमि कानून लागू करने जा रहा है, जो उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। इस कानून के प्रावधान अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, इसीलिए इसको लेकर अटकलों का बाजार गरम है। चीन 14 देशों के साथ अपनी 22 हजार किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीमा साझा करता है। मंगोलिया व रूस के बाद भारत से ही उसकी सबसे ज्यादा सीमा जुड़ी हुई है, और सबसे ज्यादा विवाद भी यहीं है। इसी वजह से नए कानून को भारत के खिलाफ माना जा रहा है और तर्क दिए जा रहे हैं कि नई दिल्ली के साथ चल रहे सीमा-विवाद पर बीजिंग ने एकतरफा कवायद की है। बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी अपने बयान में चिंता जताई कि इस कानून की आड़ में कहीं चीन द्विपक्षीय सीमा वार्ता पर नकारात्मक असर न डाले। हालांकि, कानून ऐसी वार्ताओं का सम्मान करने की वकालत करता है, लेकिन जमीन पर इसे किस रूप में उतारा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी, और इसी पर भारत का अगला कदम भी निर्भर करेगा।
दरअसल, इस पूरे विवाद की वजह मीडिया में साया हुए कुछ शब्द हैं। खबरों के मुताबिक, यह कानून ‘चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण मानता है’ और राष्ट्र को कहता है कि ‘वह इसकी अखंडता की रक्षा करने या इसे कमजोर करने वाली ताकतों का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाए’। चूंकि इसमें विवादित सीमावर्ती क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जताया गया है, इसलिए इस कानून का एक संकेत यह है कि अब सीमा विवाद पर चीन कोई बातचीत नहीं करेगा, बल्कि वह अपने कब्जे वाली सभी जमीन पर अपना झंडा लहराएगा। यानी, पिछले तीन दशकों से सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत के साथ उसकी जितनी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, वे सभी बेजा हो गई हैं।
तो, क्या चीन का रवैया बदल गया है? फिलहाल, इसे सही-सही नहीं कहा जा सकता। मगर सीमा विवाद सुलझाए बिना विवादित क्षेत्र को संप्रभु बताने की उसकी कोशिश द्विपक्षीय वार्ता में जटिलता जरूर पैदा कर सकती है। हम साल 2005 के ‘भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत’ के मुताबिक द्विपक्षीय सीमा विवाद का हल ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत हमारे विशेष प्रतिनिधि, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, चीन के विशेष प्रतिनिधि से मिलते हैं। कई बार दोनों में बातचीत हो चुकी है। अगर नया कानून वाकई संप्रभुता पर जोर देता है, तो क्या अब यह बातचीत नहीं होगी? हमारी चिंता की वजह यही है।
दूसरी तरफ, कुछ विश्लेषक चीन की इस कवायद को एक अलग चश्मे से देख रहे हैं। उनके मुताबिक, यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि नए कानून से चीन के रवैये में कोई बदलाव आने वाला है। वे इसे सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन से जोड़ते हैं, जो हर देश का निजी और आंतरिक मसला है। उनके अनुसार, यह कानून सीमा पार से होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और घुसपैठ बंद करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसका असर द्विपक्षीय बातचीत पर नहीं होगा और हमारे तमाम समझौते पूर्ववत कायम रहेंगे।
इन दोनों नजरिये में कौन सही है और कौन गलत, यह तभी पता चलेगा, जब कानून को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता आएगी। संप्रभुता घोषित करने का एक अर्थ यह निकलता ही है कि चीन के रवैये में सख्ती आई है। इसीलिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की चिंता समझी जा सकती है। भारत और चीन की सीमा पर मई, 2020 से हालात तनावपूर्ण हैं। गलवान की हिंसक झड़प ने अविश्वास की खाई बढ़ा दी है। सैन्य कमांडर स्तर की 12 दौर की वार्ताओं के बावजूद अब तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिशें करता रहता है, जिससे सीमा पर शांति व्यवस्था प्रभावित होती है।
अफसोस की बात है कि भारत के आग्रह के बावजूद चीन एलएसी को स्पष्ट करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। सीमा के बारे मे गंभीर बातचीत की तो खैर कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब चीन एलएसी के नजदीक गांवों का निर्माण करके और बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करके सीमा का उल्लंघन कर अपनी जमीन बनाने में जुटा है। इन कृत्यों का यही मतलब है कि वह सीमा विवाद के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में, नया कानून भारत के मन में स्वाभाविक तौर पर संदेह पैदा कर रहा है। मगर सीमा विवाद पर जब कभी बैठकें हों, तो हम अपने रुख के साथ ही बातचीत की मेज पर बैठें। हमारा एजेंडा पूर्ववत रहना चाहिए। हमें सावधान होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सीमा एक गंभीर मसला है। सिर्फ अनुमान लगाकर द्विपक्षीय बातचीत को बेपटरी करना या आपसी तनाव को हवा देना उचित नहीं। जब तक कानूनी प्रावधान स्पष्ट नहीं हो जाते, किसी तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं है।
7 सितंबर, 1993 को भारत और चीन के बीच ऐसा पहला द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा को शामिल किया गया था। सन 1996 के समझौते में दोनों देश एलएसी के ऊपर विश्वास बहाली को लेकर एकमत हुए। इसके बाद एलएसी को स्पष्ट करने के लिए मानचित्रों के आदान-प्रदान पर भी सहमति बनी। मगर, एक सेक्टर को छोड़कर किसी और के मानचित्र का आदान-प्रदान चीन ने नहीं किया है। 1 अक्तूबर, 2013 का एक और समझौता हुआ, जो यह सुनिश्चित करता है कि एलएसी पर गश्त कभी सशस्त्र संघर्ष का रूप न ले। इन सबका यही अर्थ है कि दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सीमा विवाद सुलझाने के पर्याप्त तंत्र हैं, लेकिन उचित प्रगति नहीं हो रही। ऐसे में, चीन के नए कानून से सीमा पर जटिलताएं और बढ़ेंगी, जो पहले से ही एक जटिल समस्या है।