(28-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:28-07-22
It’s Still Food For Policy Thought
The worst of commodity price spirals may be over. But will we learn the right lessons from this scare?
Ashok Gulati is Infosys Chair Professor for Agriculture and Ritika Juneja is Research Fellow at ICRIER.
With the recent decline in global commodity prices, of food items in particular, many policymakers around the world are heaving a sigh of relief and hoping that the worst of inflation may be behind us. For India, this has special significance as its consumer price index (CPI) is dominated by food and beverages, with a weight of 45. 9% in contrast to developed countries where it generally varies between 10-15%.
Food and Agriculture Organisation’s food price index has shown some declining bend from an all-time high of 159. 7 in March 2022 to 154. 2 in June, but it remains much higher than the pre-Covid level of 95. 1 in 2019. However, some food items have shown a much faster fall in global markets.
Crude palm oil (CPO) prices, for example, have declined sharply from $1,796/tonne on March 1, 2022 to $820/ tonne on July 25; wheat prices tumbled from their peak at $635/tonne on May 17 to $385/tonne on July 25; and maize prices dropped from $322/tonne on April 29 to $280/tonne on July 25.
The ‘grain deal’ of Russia and Ukraine on July 22, to allow grain exports, has further brightened the chances of reining in inflation.
What impact are these global trends likely to have on Indian inflation?
Trade policy lesson
Let us take the case of edible oils first, as India imports 55-60% of its oil consumption.
● It had recorded highest inflation at 35% (y-o-y) in April.
● GoI had already slashed effective import duty on CPO to 5. 5% in February, while crude sunflower and soybean oils became duty-free with effect from May 25, subject to 2 million tonnes tariff-rate quota till FY 2024 (Das and Gulati, 2022).
● Some people believe that when India reduces import duties on CPO, Indonesia puts export taxes and does not let our import prices fall. Indonesia did suspend exports for a while but was forced to open exports as its domestic stocks started overflowing.
● As a result, domestic edible oil inflation came down to less than 10% (y-o-y) in June.
This presents an important lesson: Effective use of trade policy can help tame inflation.
Export ban lesson
Cereals and products, with highest weight in CPI food basket, are also under inflationary pressure.
● Wheat registered highest inflation at 10. 1% in June due to lower production and procurement amid heat waves.
● Fear of wheat shortage led India to impose an export ban with effect from May 13, so that it can still distribute almost free food (rice and wheat) to 800 million plus Indians.
● However, despite the ban, wheat inflation still surged.
This presents another policy lesson: Imposition of sudden and outright export bans may not work, it may be better to filter exports by imposing an export tax of 5-10% to recover the massive subsidies that government gives on fertilisers and free power to wheat and rice cultivators in the states of Punjab and Haryana.
Overall, easing of global commodity prices does give some relief and hope that India will be able to tame inflation. RBI hopes to bring it down to below 6% in the second half of FY23.
RBI can also draw some comfort that so far, Indian CPI inflation has been lower than many developed countries like the US at 9. 1%, Turkey at 78. 6%, Eurozone at 11. 9% and UK at 9. 4% (June 2022).
Our parliamentarians also need to recognise that India is not insulated from global headwinds.
There are some downside risks as well
● The depreciation of rupee against the US dollar from Rs 74. 3 on January 3to Rs 79. 9 as on July 26, with further depreciation possible as the US Fed increases interest rates, may contribute to domestic inflationary pressures.
● Imposition of GST at 5% on unbranded pre-packaged food items such as milk, curd, wheat or meslin flour, puffed rice, jaggery, dried vegetables etc would also contribute to food inflation.
● Lastly, as far as the rainfall is concerned, although at an all-India level, we are still hoping for a normal monsoon, spatial distribution so far has been quite uneven. For example, states like Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Jharkhand have received deficient rainfall cumulatively by 54%, 45%, 26% and 49% respectively compared to normal (as per IMD). This may impact kharif crops production and hence fuel food inflation.
Thus, it is too early to conclude that the worst of inflation is behind us. But there is certainly some hope and optimism with falling global commodity prices, provided India uses its trade policy wisely and in a calibrated manner. There is certainly no need to panic and undertake any extreme measures.
Taming food inflation needs a good mix of liberal trade policy and sustained investments in productivityaugmenting areas such as agri R&D, irrigation, building value chains etc, which goes beyond the purview of RBI.
Date:28-07-22
The poor state of India’s fiscal federalism
The concerns of the founding fathers — addressing socio-economic inequities — are being forgotten in today’s fiscal policy.
Kalaiyarasan A. is an Assistant Professor at the Madras Institute of Development Studies (MIDS), India and a Research Affiliate at South Asia Institute, Harvard University.
In his last speech, in 1949, to the Constituent Assembly, B.R. Ambedkar sounded a note of caution about the Indian republic entering a life of contradictions. “In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. These conflicts demanded attention: fail to do so, and those denied will blow up the structure of political democracy”, he warned, though Jawaharlal Nehru truly believed that inequities could be addressed through his tryst with the planning process. A degree of centralisation in fiscal power was required to address the concerns of socio-economic and regional disparities, he felt. This asymmetric federalism, inherent to the Constitution, was only accelerated and mutually reinforced with political centralisation since 2014, making the Union Government extractive rather than enabling. While States lost their capacity to generate revenue by surrendering their rights in the wake of the Goods and Services Tax (GST) regime, their expenditure pattern too was distorted by the Union’s intrusion, particularly through its centrally sponsored schemes .A politicised institution
Historically, India’s fiscal transfer worked through two pillars, i.e., the Planning Commission and the Finance Commission. But the waning of planning since the 1990s, and its abolition in 2014, led to the Finance Commission becoming a major means of fiscal transfer as the commission itself broadened its scope of sharing all taxes since 2000 from its original design of just two taxes — income tax and Union excise duties. Today, the Finance Commission became a politicised institution with arbitrariness and inherent bias towards the Union government. The original intention of addressing inequities, a lofty idea, indeed, was turned on its head as it metamorphosed into one of the world’s most regressive taxation systems due to a centralised fiscal policy.
So, let us see what has changed since 2014. The concerns of the founding fathers — addressing socio-economic inequities — were forgotten in the process of ushering in an era of political centralisation and cultural nationalism that drive today’s fiscal policy. To be sure, India was never truly federal — it was a ‘holding together federalism’ in contrast to the ‘coming together federalism,’ in which smaller independent entities come together to form a federation (as in the United States of America). In fact, the Government of India Act 1935 was more federal in nature than the Constitution adopted on January 26, 1950 as the first offered more power to its provincial governments.
Anticipating this threat of centralisation, C.N. Annadurai asserted in the Tamil Nadu Assembly in 1967, ‘I want the centre to be strong enough to maintain the sovereignty and integrity of India…should they have education and health department here… in what way does that strengthen the sovereignty and independence of India?’ Subsequently, the Dravida Munnetra Kazhagam constituted a committee under Justice P.V. Rajamannar in 1969, the first of its kind by a State government, to look at Centre-State fiscal relations and recommend more transfers and taxation powers for regional governments. It did not cut ice with the rest of India and centralisation, though partly contained in the 1990s and 2000s due to the coalition at the Centre, touched its apogee in 2014.
Hollowing out fiscal capacity
The ability of States to finance current expenditures from their own revenues has declined from 69% in 1955-56 to less than 38% in 2019-20. While the expenditure of the States has been shooting up, their revenues did not. They still spend 60% of the expenditure in the country — 85% in education and 82% in health. Since States cannot raise tax revenue because of curtailed indirect tax rights — subsumed in GST, except for petroleum products, electricity and alcohol — the revenue has been stagnant at 6% of GDP in the past decade.
Even the increased share of devolution, mooted by the Fourteenth Finance Commission, from 32% to 42%, was subverted by raising non-divisive cess and surcharges that go directly into the Union kitty. This non-divisive pool in the Centre’s gross tax revenues shot up to 15.7% in 2020 from 9.43% in 2012, shrinking the divisible pool of resources for transfers to States. In addition, the recent drastic cut in corporate tax, with its adverse impact on the divisible pool, and ending GST compensation to States have had huge consequences.
Besides these, States are forced to pay differential interest — about 10% against 7% — by the Union for market borrowings. It is not just that States are also losing due to gross fiscal mismanagement — increased surplus cash in balance of States that is money borrowed at higher interest rates — the Reserve Bank of India, when there is a surplus in the treasury, typically invests it in short treasury bills issued by the Union at lower interest rate. In sum, the Union gains at the expense of States by exploiting these interest rate differentials.
By turning States into mere implementing agencies of the Union’s schemes, their autonomy has been curbed. There are 131 centrally sponsored schemes, with a few dozen of them accounting for 90% of the allocation, and States required to share a part of the cost. They spend about 25% to 40% as matching grants at the expense of their priorities. These schemes, driven by the one-size-fits-all approach, are given precedence over State schemes, undermining the electorally mandated democratic politics of States.
In fact, it is the schemes conceived by States that have proved to be beneficial to the people and that have contributed to social development. Driven by democratic impulses, States have been successful in innovating schemes that were adopted at the national level, for example, employment guarantee in Maharashtra, the noon meals in Tamil Nadu, local governance in Karnataka and Kerala, and school education in Himachal Pradesh.
The diversion of a State’s own funds to centrally sponsored schemes, thereby depleting resources for its own schemes, violates constitutional provision. Why should there be a centrally sponsored scheme on an item that is in the State list? Similarly, why should the State share the expenditure of a scheme on the Union list? For instance, health is on the State list, so why should the Union thrust this scheme onto States; even on those that are better performing such as Tamil Nadu and Kerala? It only impedes States from charting their own autonomous path of development.
Deepening inequality
This political centralisation has only deepened inequality. The World Inequality Report estimates ‘that the ratio of private wealth to national income increased from 290% in 1980 to 555% in 2020, one of the fastest such increases in the world. The poorest half of the population has less than 6% of the wealth while the top 10% nearly grab two-third of it’. India has a poor record on taxing its rich. Its tax-GDP ratio has been one of the lowest in the world — 17% of which is well below the average ratios of emerging market economies and OECD countries’ about 21% and 34%, respectively.
Pavithra Suryanarayan, a political scientist at London School of Economics, demonstrates that the Indian elites historically undermined fiscal capacity as they felt threatened by the political equality offered by the one person-one vote system. That hollowing out of fiscal capacity continued for decades after Independence, resulting in one of the lowest tax bases built on a regressive indirect taxation system in the world. India has simply failed to tax its property classes. If taxing on agriculture income was resisted in the 1970s when the sector prospered, corporate tax has been slashed by successive governments thanks to a pro-business turn in the 1990s. India does not have wealth tax either. Its income tax base has been very narrow. Indirect tax still accounts for about 56% of total taxes. Instead of strengthening direct taxation, the Union government slashed corporate tax from 35% to 25% in 2019 and went on to monetise its public sector assets to finance infrastructure.
In sum, India’s fiscal federalism driven by political centralisation has deepened socio-economic inequality, belying the dreams of the founding fathers who saw a cure for such inequities in planning. It has not altered inter-state disparities either. If there was anything that alleviated poverty, reduced inequality and improved the well-being of people, these were the time-tested schemes of State governments, but they are now under threat.
Date:28-07-22
मुफ्त घोषणाएं दलों की नैतिकता का सवाल हैं
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने के कल्चर को घातक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से ‘विवेकहीन फ्रीबीज’ पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा है। यह चिंता समस्या की गंभीरता बताती है, लेकिन शायद कोर्ट यह भूल रही है कि नैतिकता के सवाल केवल कानून के जरिए नहीं सुलझ सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है फिर भी यह कैंसर की तरह फैल गया है। जिस देश में एक दल चुनाव किसी और दल के साथ लड़ता हो लेकिन परिणाम के बाद जिस दल के खिलाफ चुनाव लड़ा उसी के साथ सरकार बना ले, ऐसे राजनीतिक अनैतिकता के माहौल में कैसे घोषणा-पत्र में किए गए फ्रीबीज के वादे पर रोक लगाई जा सकती है, वो भी कानून के जरिए? उसी तरह अगर कोई सरकार उन वादों को अमल में लाने के लिए कर्ज लेती है तो वित्त आयोग इसके खिलाफ नियम तो बना सकता है, लेकिन अगर वही सरकार लम्बे समय बाद परिणाम देने वाले अंतर-संरचनात्मक विकास कार्यों को रोककर तत्काल खुश करने वाली ‘रेवड़ियां’ बांटने लगे तो संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था में कानून उस पर कैसे अंकुश लगा सकता है? यह चुनी हुई संप्रभु सरकार का नीतिगत फैसला होगा, जिसे कोई अन्य संस्था या कानून नहीं रोक सकता। फिर अगर सरकारें ठीक चुनाव के तीन माह पहले रेवड़ियां देना शुरू कर देंगी तो कैसे रोका जाएगा?
Date:28-07-22
सभी अदालतों में सुनवाई और फैसले हों तो बेहतर
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, असमानता जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकारें अनेक लुभावने आयोजन करती हैं। उसी तरीके से करोड़ों मुकदमों के बोझ और जेलों में बंद लाखों कैदियों के ज्वलंत मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए अदालतें भी चर्चित मुद्दों पर रोजाना नई हेडलाइन बनाती हैं। पीआईएल और न्यायिक पुनरावलोकन के दुरुपयोग के बासी आरोपों के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार पर बढ़ता कंफ्यूजन चिंताजनक है।
आधार पर संसद का कानून पूरे देश में लागू है। इसकी वैधानिकता और अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले दिए हैं। अब जब आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया। दूसरी तरफ पार्टियों के फ्री के वायदों को रोकने के लिए चुनाव आयोग के अनुसार संसद से नया कानून बनना चाहिए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई जारी रखे है। महाराष्ट्र में दल-बदल मामले पर शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती राहत देकर उनकी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। जब सुनवाई का अगला दौर शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ नुपूर शर्मा को हाईकोर्ट जाने का निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के बगैर दोबारा सुनवाई करके उन्हें पहली तारीख में ही राहत दे दी। ज्ञानवापी मामले पर पूजास्थल कानून की संवैधानिक वैधता पर फैसला देने के बजाय उसे जिला अदालत के पास ही ट्रायल के लिए भेज दिया गया। दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी ऑफिस हैं। उसके बावजूद दिल्ली हो या त्रिपुरा, सभी हाईकोर्ट का संवैधानिक दर्जा बराबर है। लेकिन अम्बानी की वीआईपी सुरक्षा से जुड़े मामले पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ पूरे मामले को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। समानांतर सुनवाई के बढ़ते ट्रेंड को संविधान के इन चार पहलुओं से समझने की जरूरत है।
पहला, संविधान के तहत जनता को मूल अधिकार मिले हैं। इनके उल्लंघन पर अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए उस राज्य में निवास या ऑफिस होना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश संबंधित राज्य या राज्यों में ही लागू होता है। दूसरा, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन संवैधानिक व्याख्या के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए अनुच्छेद 145 (3) के तहत पांच या ज्यादा जजों की संविधान पीठ गठित करने का अधिकार है। आधार, समान नागरिक संहिता या कृषि कानून जैसे देशव्यापी मामलों पर किसी राज्य की हाईकोर्ट फैसला कर भी दे तो मामले का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। ऐसे मामलों को हाईकोर्ट के पास भेजने से दोहरी सुनवाई का बोझ बढ़ने के साथ मामले के निपटारे में विलम्ब होता है।
तीसरा, प्रधानमंत्री पूरे देश के मुखिया होते हैं, उसके बावजूद राज्यों के मुख्यमंत्री उनके अधीन नहीं माने जाते। ऐसा ही रिश्ता सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच होता है। इसीलिए प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन और कार्रवाई के सीधे प्रसारण जैसे मामलों पर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट बचता है। सिविल मामलों में जिला-अदालतों के साथ हाईकोर्ट का भी क्षेत्राधिकार है। फांसी की सजा के मामलों में हाईकोर्ट की मुहर लगना जरूरी है। उसके अलावा फौजदारी मामलों में जिला अदालतों के पास जमानत और सजा देने के पूरे अधिकार हैं। चौथा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सालाना न्यायिक कांफ्रेंस की तर्ज पर इस 30 जुलाई को पहली बार पूरे देश के जिला जजों की कांफ्रेंस हो रही है। इसमें यह सहमति बननी चाहिए कि देशव्यापी संवैधानिक मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत और फौजदारी से जुड़े मामलों पर जिला अदालत और हाईकोर्ट में सुनवाई हो। संवैधानिक मामलों को हाईकोर्ट या जिला अदालत भेजने का रिवाज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट बन जाएगा, जो संवैधानिक लिहाज से ठीक नहीं है।
Date:28-07-22
भारत की महिलाओं पर घरेलू काम का बोझ ज्यादा है
निधि डुगर कुंडलिया, ( युवा लेखिका और पत्रकार )
उत्तरी कर्नाटक स्थित अंकोला क़स्बे की दुर्गा देवी अपना सुबह का काम जंगल जाकर पत्ते-पत्तियां, जड़ी-बूटियां, लकड़ियां, बांस आदि बीनने से शुरू करती हैं। घर लौटती हैं तो खेतों में काम करने चली जाती हैं। दोपहर को उन्हें बाजार जाना होता है, जहां वे जंगल से लाई चीजें बेचती हैं। इस दौरान वे बच्चों और मवेशियों का भी ख्याल रखती हैं, घर बुहारती हैं, खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं और बर्तन मांजती हैं। यह सब करने वाली वे अकेली नहीं हैं। उनके जैसी अनेक भारतीय स्त्रियां दिन में 370 मिनटों तक घर के काम में खटती रहती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के डाटा के मुताबिक यह काम चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस मामले में हम केवल कजाखस्तान से पीछे हैं। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन सात गुना अधिक घर का कामकाज करती हैं! डोमेस्टिक लेबर की श्रेणी में क्या आता है? बड़े-बुजुर्गों, बच्चों और मवेशियों की देखभाल करने से लेकर साफ-सफाई, रसोई, बर्तन मांजना आदि सब ‘काम’ हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे तो उसे वेतन का भुगतान करना होगा। घरेलू कामकाज सम्बंधी आंकड़ों का महत्व क्यों है? क्योंकि इसका सम्बंध देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता से है। इससे जो लैंगिक विषमता की स्थिति निर्मित होती है, वह स्त्रियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और राजनीति और कानून-निर्माण में अपना योगदान देने से भी रोकती है।
यहां दिलचस्प तथ्य यह है कि भारतीय अदालतें एक कानूनी-फ्रेमवर्क के तहत महिलाओं के अनपेड-लेबर को महत्व देती हैं। अगर किसी हिट-एंड-रन केस में महिला की मृत्यु हो जाती है तो अदालतें उनके द्वारा किए जाने वाले काम की भरपाई-बतौर उनके आश्रितों को मुआवजा दिलवाती हैं। भले अफसोस की बात हो कि महिलाओं के द्वारा घर में किए जाने वाले काम का मूल्यांकन मृत्यु के बाद किया जाता है, फिर भी इस तरह का मुआवजा देने की व्यवस्था निर्मित किए जाने की सराहना की जानी चाहिए। वैसा अदालतें दिवंगत महिला की उम्र, उनके बच्चों की संख्या और आयु, शिक्षा-दीक्षा, घरेलू कामकाज के लिए गंवाए गए काम के दूसरे अवसरों, महंगाई और अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम वेतनमान का मूल्यांकन करके करती हैं।
वर्ष 2020 में इसी रीति से एक 33 वर्षीय महिला के परिवार को 17 लाख रुपयों का मुआवजा दिया गया था। यह राशि 5 हजार रुपया प्रतिमाह के काल्पनिक वेतन को आधार बनाकर निश्चित की गई थी। कुछ अन्य अवसरों पर यह वेतन 9 हजार रुपया प्रतिमाह तक आंका गया है। एक यादगार निर्णय में अदालत ने इसे समानता पर आधारित आर्थिक सहभागिता की संज्ञा दी थी। निर्णय के मुताबिक एक होममेकर स्त्री के लिए दिया जाने वाला मुआवजा उसके पति के वेतन से लगभग आधा होना चाहिए।
बीते वर्षों में अनेक दलों ने चुनावी एजेंडे के तहत घरेलू कामकाज के लिए वेतन देने का वादा किया है। 2012 में तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि पतियों के द्वारा पत्नियों को घरेलू काम के लिए अनिवार्य वेतन दिया जाए। यह कभी जमीनी हकीकत नहीं बन सका। लेकिन असम में अरुणोदय योजना जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं, जिनमें महिलाओं को हाउसवर्क के बजाय कैश ऑफरिंग या वित्तीय मदद के नाम पर हर महीने एक हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना के लाभार्थी 19.10 लाख परिवार हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि घर के कामकाज के लिए वेतन देकर क्या हम जाने-अनजाने पितृसत्ता को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं, इन अर्थों में कि इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता और घटेगी? वैसे में बेहतर समाधान तो यही होगा कि हम अवैतनिक घरेलू कामकाज के महत्व को स्वीकारें और स्त्रियों के द्वारा उसमें निवेश किए समय को मूल्य दें। उन्हें किफायती दरों पर शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साफ पानी, साफ-सफाई, ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं। साथ ही, अगर स्त्रियों और पुरुषों के बीच अनपेड-वर्क के पुन: प्रबंधन के लिए सामाजिक-आंदोलन चलें तो शायद इससे हमारे देश की महिलाओं को दुनिया की स्त्रियों के समकक्ष होने में सहायता मिल सके।
Date:28-07-22
बड़ी समस्या बना गिरता हुआ रुपया
धर्मकीर्ति जोशी, ( लेखक क्रिसिल में मुख्य अर्थशास्त्री हैं )
लगातार कमजोर हो रहा रुपया इन दिनों चर्चा में है। चालू वित्त वर्ष में डालर के मुकाबले रुपया पांच प्रतिशत से अधिक तक गिर चुका है। यह निश्चित रूप से चिंता का सबब है। वैसे मुद्रा में ऐसी कमजोरी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब एकाएक उसमें तेजी से गिरावट या सुधार आने लगता है तो यह चिंता खासी बढ़ जाती है। इस समय यही स्थिति है। रुपया डालर के मुकाबले 80 के दायरे में झूल रहा है और आने वाले समय में यह और फिसलन का शिकार हो सकता है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने हस्तक्षेप से रुपये को गिरने से नहीं रोक सकता। हालांकि वह इस गिरावट की रफ्तार को कुछ धीमा जरूर कर सकता है।
रुपये की सेहत सुधारने के उपाय तलाशने से पहले उसकी बीमारी यानी कमजोरी के कारणों की थाह लेना आवश्यक है। किसी भी देश की मुद्रा में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से दो कारक प्रभावी होते हैं। पहला यह कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। इससे यह तय होता है कि बाहरी झटकों से निपटने में वह कितनी सक्षम होती है। दूसरा पहलू यह है कि बाहरी झटके कितने जोरदार हैं? जोरदार झटकों से कितनी भी मजबूत स्थिति अभेद्य नहीं रह जाती। इस दूसरी वाली स्थिति कायम है। बाहरी झटकों ने ही रुपये की हालत पस्त की हुई है। वैसे रुपया पहले भी ऐसी स्थितियों से दो-चार होता आया है। 2008 के विश्वव्यापी वित्तीय संकट में भी यही हुआ था, जब रुपये पर भारी गिरावट की मार पड़ी थी। फिर 2013 में जब भारत को ‘फ्रेजाइल फाइव’ यानी दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा तो उस समय भी रुपये में गिरावट का रुख देखा गया था। कमोबेश इसी तरह के अंतरराष्ट्रीय कारक इस समय प्रभावी बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूक्रेन पर रूस के हमले की है। यह युद्ध छह महीने से ज्यादा लंबा खिंच गया और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक चलेगा? इसके कारण दुनिया भर में ऊर्जा एवं खाद्य उत्पाद जैसी तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इसने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई को भड़का दिया है, बल्कि कई देशों के व्यापार संतुलन को भी असंतुलित कर दिया है। भारत इसका बड़ा भुक्तभोगी है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता ने देश के विदेशी व्यापार के गणित को बिगाड़ दिया है।
प्राय: यह दलील दी जाती है कि मुद्रा में गिरावट की स्थिति निर्यात के लिए लाभदायक होती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। एक तो तमाम देशों की आर्थिकी डांवाडोल होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग सुस्त है और दूसरा यह कि भारत के कई प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की मुद्रा में रुपये की तुलना में और ज्यादा गिरावट आई है तो उनके निर्यात विश्व बाजार में कहीं ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। वर्तमान स्थिति में भारत और भारतीय रुपये के लिए स्थितियां इसलिए प्रतिकूल हो गई हैं, क्योंकि एक तो भारत निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है और आयात भी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उन तकनीकी उपकरणों का करता है, जिनका न तो देश में कोई विकल्प है और न ही उनके आयात को टाला जा सकता है। इससे चालू खाते का घाटा यानी सीएडी बढ़ता है। इसे साधने के लिए रिजर्व बैंक डालर झोंकता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार घटता है।
वैसे डालर का कोप केवल रुपये पर ही नहीं बरस रहा है। दुनिया के तमाम देशों की मुद्रा इस समय डालर के समक्ष बेबस नजर आ रही हैं। यूरो करीब-करीब डालर के बराबर हो गया है। ब्रिटिश पाउंड से लेकर चीनी मुद्रा रेनमिनबी में भी डालर के मुकाबले गिरावट आई है। जापानी येन तो डालर के मुकाबले 30 प्रतिशत तक गिर चुका है। डालर के दबदबे के पीछे भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की भूमिका है। एक तो कोविड से निपटने के लिए अमेरिका ने भीमकाय प्रोत्साहन पैकेज दिया, जिससे बाजार में व्यापक स्तर पर मुद्रा प्रसार हुआ। उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आए गतिरोध ने उनकी किल्लत पैदा कर महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। महंगाई की तात्कालिक चुनौती से निपटने में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने के पूरे आसार हैं। जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश का दांव लगाते हैं, क्योंकि एक तो यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है और दूसरा ब्याज दरें बढ़ने से जोखिम सुरक्षा के साथ बेहतर प्रतिफल भी मिलता है। यही कारण है कि भारत सहित तमाम बाजारों से बीते दिनों बड़े पैमाने पर पूंजी का पलायन हुआ है। इसने भी डालर को मजबूत किया है। परिणामस्वरूप अन्य सभी मुद्रा उसके आगे उसी अनुपात में कमजोर पड़ रही हैं। इससे पहले 2013 में जब फेडरल रिजर्व ने नरम मौद्रिक नीति को अलविदा कहने के संकेत दिए थे, तब भी रुपये सहित तमाम मुद्राओं में भारी गिरावट देखी गई थी।
स्पष्ट है कि रुपये में जिन तमाम कारणों से गिरावट आ रही है वे न तो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं और न ही रिजर्व बैंक का उन पर कोई वश है। फिर भी राजकोषीय-मौद्रिक दोनों स्तरों पर इस स्थिति से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करने के नियम आसान बनाना इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। रेमिटेंस के मामले में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार से कुछ डालर भी बाजार में लगाकर रुपये को सहारा देने का प्रयास किया है, लेकिन इस रणनीति की एक सीमा है। अब सभी नजरें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर ही टिकी हैं, क्योंकि कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम घटने से ही आयात की स्थिति सुगम होगी और रुपये को सहारा मिलेगा। साथ ही साथ महंगाई से भी राहत मिलेगी, क्योंकि भारत आयातित महंगाई का ही बड़ा शिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गिरता रुपया भारत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन फिलहाल अपने नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि रुपये में गिरावट का स्तर और बढ़े। यदि सब कुछ बेहतर रहता है तो अगले साल मार्च तक रुपया संभलकर अपने तार्किक स्तर पर वापसी कर सकता है।
Date:28-07-22
नकदी हस्तांतरण योजना का प्रभाव
रमेश कुमार दुबे, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं )
वर्ष 2014 के बाद भारत में कई बदलाव आए, जिनमें दो उल्लेखनीय रहे हैं- वंशवादी राजनीति का अवसान और बिचौलिया विहीन नकदी हस्तांतरण योजना। ये दोनों बदलाव आपस में जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने देश में जिस ढंग से विकास की राजनीति शुरू की है उससे परिवार, जाति, मजहब, क्षेत्र जैसे संकीर्ण आधारों पर की जाने वाली वोट बैंक की राजनीति को जोर का झटका लगा है। वंशवादी राजनीति का सूत्रपात कांग्रेस से हुआ। आजादी के बाद जब देश की सबसे पुरानी पार्टी परिवार केंद्रित पार्टी में बदल गई तो उसका असर समूचे देश पर पड़ा। कांग्रेस के परिवारवाद की प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन दलों ने कई राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी को पटखनी देने वाले क्षेत्रीय-दल अपने को कांग्रेसी संस्कृति से बचा नहीं पाए और परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। इतना ही नहीं, दबे-कुचले वर्गों की आवाज उठाने का दावा करने वाली पार्टियां भी वंशवादी राजनीति का शिकार बन गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि समाज और राष्ट्र के बजाय परिवार का विकास होने लगा।
वंशवादी क्षत्रपों ने अपने को दाता के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जनाकांक्षाओं को पूरा करने में वे भी असफल रहे। वंशवादी और जातिवादी नेताओं के चुनावी वादे अगले चुनावों तक भुला दिए जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां क्षत्रपों की कोठियां गुलजार हुईं, वहीं आम जनता को बिजली, पानी, आवास, रसोई गैस, शौचालय, अस्पताल, सड़क, बैंक-बीमा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। इसी को देखते हुए 2014 में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया। बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों तक बिजली, पानी, रसोई गैस, शौचालय, अस्पताल, सड़क, बैंक-बीमा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी वर्गों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी। क्षेत्रीय क्षत्रपों और वंशवादी दलों के राजनीतिक समर्थन में तेजी से गिरावट आई। दशकों तक राजनीतिक दल चुनावों में जिन सुविधाओं का सपना दिखाकर सत्ता हासिल कर रहे थे, उन सुविधाओं को मोदी सरकार ने मात्र आठ वर्षों में सभी तक पहुंचा दिया। अब ऐसे क्षत्रपों-दलों के लिए चुनावी वादे बचे ही नहीं हैं। इसीलिए अब ये दल मुफ्तखोरी की राजनीति पर उतर आए हैं, लेकिन जनता सच समझ चुकी है। यही कारण है कि चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाने और जाति, मजहब की दुहाई देने के बावजूद वंशवादी राजनीति ढलान पर है।
मोदी सरकार और भाजपा को मिल रही लगातार सफलता का एक बड़ा श्रेय बिचौलिया विहीन वितरण व्यवस्था को जाता है। पहले दिल्ली से चला एक रुपया लाभार्थियों तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा रह जाता था, लेकिन अब पूरे के पूरे सौ पैसे पहुंच रहे हैं और वह भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में। प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी है। आज केंद्र सरकार के 53 मंत्रालयों की 313 योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जा रहा है। अकेले वित्त वर्ष 2021-22 में 6.30 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए।
यह मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का कमाल है कि देश के करोड़ों किसानों, महिलाओं, मजदूरों के बैंक खातों में एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपये पहुंच रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से समझा जा सकता है। अब तक 11.30 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पूरी पारदर्शिता के साथ भेजी जा चुकी है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेजी जाती है। भारत जैसे देश में जहां आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी न हो, वहां करोड़ों लोगों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के लाखों करोड़ रुपये का हस्तांतरण एक बड़ी उपलब्धि है। डीबीटी को मिली सफलता को देखते हुए अब केंद्र सरकार अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं को आधार नंबर आधारित प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण से जोडऩे की दिशा में काम कर रही है। इससे आंकड़ों के दोहराव और फर्जी लाभार्थियों को रोकने में सफलता मिलेगी।
हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय के साथ जो देश आधुनिक तकनीक नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर चला जाता है। तकनीक का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका सटीक उदाहरण है-डिजिटल इंडिया अभियान। पहले जन्म प्रमाण पत्र, बिल जमा करने, राशन कार्ड बनवाने जैसे सैकड़ों कामों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ आनलाइन हो गया है। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा लाभ कोरोना महामारी के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने और टीकाकरण में मिला। उस समय मोदी सरकार ने जनधन बैंक खातों और राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी, तब निजता के हनन के नाम पर इसका भारी विरोध किया गया, लेकिन आज वही मुहिम करोड़ों गरीबों के लिए बुढ़ापे की लाठी बनी हुई है।
कुल मिलाकर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास की इस राजनीति से एक ओर देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है तो दूसरी ओर लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन वंशवाद की राजनीति कमजोर पड़ती जा रही है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है।
Date:28-07-22
कसौटी पर मुफ्त
संपादकीय
पिछले कुछ सालों से देश भर में होने वाले चुनावों के दौरान मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह के लुभावने वादे किए जाने लगे हैं, उसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। मुख्य शिकायत यह सामने आई है कि चुनाव के दौरान पार्टियां जिस तरह जनता के सामने कुछ चीजें मुफ्त उपलब्ध कराने का वादा करती हैं, उसका असर निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया पर पड़ता है और इस तरह आखिरी तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र बाधित होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उचित ही सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त में चीजें बांटने या ऐसा करने का वादा करने को वह कोई गंभीर मुद्दा मानती है या नहीं! अदालत ने केंद्र को वित्त आयोग से यह भी पता लगाने को कहा कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं पर अमल रोका जा सकता है या नहीं।
दरअसल, चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले वादे की शक्ल अब बीते कुछ समय से कोई चीज या सुविधा मुफ्त मुहैया कराने के रूप में सामने आने लगी है। अगर एक पार्टी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप देने का वादा करती है तो दूसरी बिजली और स्कूटी या गैस सिलेंडर। हालत यह हो गई है कि इस मामले में लगभग सभी पार्टियों के बीच एक होड़ जैसी लग गई है कि मुफ्त के वादे पर कैसे मतदाताओं से अपने पक्ष में लुभा कर मतदान कराया जा सके। कई बार सरकार बनने के बाद ऐसे वादे पूरा होने की राह देखते हैं, तो कई बार इन पर अमल भी किया जाता है। सवाल है कि अगर कोई पार्टी केंद्र या किसी राज्य में सरकार बनने के बाद आम जनता को मुफ्त सुविधा या सामान मुहैया कराती है, तो उसका आधार क्या होता है! लगभग हर छोटी-मोटी सुविधाओं या आर्थिक व्यवहार को कर के दायरे में लाने और उसे सख्ती से वसूलने वाली सरकारें इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज कैसे मुफ्त देने लगती हैं? इसका एक अन्य पहलू यह है कि कुछ सुविधाएं या सेवाएं मुफ्त किए जाने से इतर सरकार क्या जनता से अन्य मदों में कर नहीं वसूलती है? फिर विशेष या आपात स्थिति में अगर जीवन-निर्वाह के लिए लोगों को कोई सामान निशुल्क दिया जाता है तो क्या वह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है?
यह जगजाहिर है कि कई बार विकास से संबंधित किसी काम के समय पर पूरा नहीं होने को लेकर सरकारें कोष में धन की कमी और कर्ज के बोझ का रोना रोती हैं। लेकिन वहीं वे मुफ्त में लोगों को कोई सामान बांटने से लेकर बिजली या पानी जैसी योजनाएं चला कर जनपक्षीय होने का दावा करती हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से वादे किए जाने पर पूरी तरह रोक लगाना इसलिए भी मुश्किल है कि लोकतांत्रिक ढांचे में मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें जनता के सामने खुद को बेहतर पक्ष के रूप में पेश करना होता है। लेकिन सरकार के कोष की स्थिति एक वास्तविक समस्या है। ऐसे में ये सुझाव दिए जाते हैं कि वित्त आयोग आबंटन के समय किसी राज्य सरकार का कर्ज और मुफ्त में सामान मुहैया कराने की कीमत को देख कर अपना निर्णय ले सकता है। जाहिर है, चुनावों में जीत के लिए कोई चीज या सेवा मुफ्त मुहैया कराए जाने का सवाल कठघरे में है और इस पर कोई स्पष्ट रुख सामने आना जरूरी है।
Date:28-07-22
अब रेवड़ियों पर नजर
नवलकिशोर कुमार, ( लेखक फॉरवर्ड प्रेस‚नई दिल्ली में हिंदी संपादक हैं )
भारत में लोकतंत्र है‚ और विश्व में जहां कहीं भी लोकतंत्र है‚ चुनावों के समय घोषणाएं और वादे राजनीतिक दलों द्वारा किए ही जाते हैं। कुछ वादे चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने वाले दल पूरे भी करते हैं। वहीं कुछ सरकारें चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भी कुछ ऐसे काम करती हैं कि नाराज लोगों का मन बदला जा सके। इसके उदाहरण पूरी दुनिया में हैं। एक उदाहरण अमेरिका से ही लेते हैं‚ जहां जो बाइडेन ने ड़ोनाल्ड़ ट्रंप को हराकर सत्ता हासिल की। चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की स्वास्थ्य संबंधी योजना को बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने 97 फीसदी अमेरिकी जनता के स्वास्थ्य बीमा की बात कही। यह भी कहा था कि मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी लाभ के लिए पूर्व से निर्धारित 65 साल की आयु सीमा को घटाकर 60 साल कर दिया जाएगा। तब अमेरिका के अर्थशा्त्रिरयों ने टिप्पणी की थी कि बाइडेन को अपना वादा पूरा करने के लिए 2.25 ट्रिलियन डॉलर की राशि अगले दस सालों में खर्च करनी होगी।
भारत भी कोई अलहदा लोकतंत्र नहीं है। यहां चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के तिकड़म किए जाते रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि रेवडि़यां बांटने से देश का विकास नहीं होने वाला। देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े‚ इसके लिए कुछ कड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। यह बात उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला भी बोला कि कुछ राजनीतिक दल हैं‚ जो रेवडि़यां बांटते हैं‚ और जनता–जनार्दन को भ्रमित करते हैं। यह भी कहा कि जो रेवडि़यां बांटते हैं‚ वे एक्सप्रेस–वे‚ हवाई अड्डे नहीं बनाने वाले।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया सुनवाई में सरकार को निर्देश दिया है कि वह वित्त आयोग से बात करे। मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच की जाए। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सुझाया है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून ला सकती है। दरअसल‚ भारत की गिरती अर्थव्यवस्था के कारण विषमता बढ़ती जा रही है। इस साल आर्थिक वृद्धि दर‚ जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 7.4 फीसदी अनुमानित था‚ अब अनुमानतः 6.5 फीसदी रह गई है। हालांकि अब भी इसमें गिरावट हो सकती है‚ इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रु पए की गिरती साख है।
देश के ऐसे हालात में चुनावी वादों और जनता को मिलने वाले छोटे–छोटे लाभों पर सरकार से लेकर अदालतों तक की निगाह जाकर ठहर गई है। लेकिन यहां दो बातें अहम हैं। पहली बात तो यही कि भारत में लोकतंत्र मांग आधारित लोकतंत्र है। मांग आधारित लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता की ओर से मांग की जाती है। सभी पार्टियां चुनाव के पहले यह जानने में जुट जाती हैं कि जनता को ऐसा क्या दिया जाए जिससे कि वह उसके पाले में आए। इस मामले में जो सत्तासीन होते हैं‚ उनके पास मौका भी होता है। मसलन‚ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कोरोना काल में सरकार ने जमकर मुफ्त राशन बांटा। यहां तक कि जिन थैलों में लोगों को राशन दिया गया‚ उनके ऊपर भी तस्वीरें छापकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कहीं से भी पीछे नहीं रही है। हाल ही में पंजाब में हुए चुनाव के दौरान उसने वहां के नागरिकों से तमाम तरह के वादे किए‚ जिनमें कृषि कार्य के लिए निशुल्क बिजली से लेकर महिलाओं को हर महीने पेंशन देने का वादा शामिल था।
दूसरी बात यह है कि जनता को मिलने वाले इस तरह के क्षणिक लाभों पर हुक्मरानों की निगाह का मतलब क्या है जबकि इसी देश में सांसदों–विधायकों‚ पूर्व सांसदों–पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन‚ पेंशनादि में तमाम तरह की वृद्धि की जाती है। यहां तक कि जो सरकारीकर्मी हैं‚ उन्हें भी महंगाई भत्ते के नाम पर सरकार राहत देती है। तो क्या जो सांसद नहीं हैं‚ विधायक नहीं हैं‚ सरकारीकर्मी नहीं हैं‚ वे इस देश के नागरिक नहीं हैंॽ यह सवाल इसलिए भी महkवपूर्ण है कि महंगाई हवा और पानी के जैसी ही होती है‚ इसका असर सब पर पड़ता है। जो गरीब हैं‚ उनके ऊपर महंगाई का असर बेशक‚ सबसे अधिक पड़ता है।
असल मामला है कि हमारे हुक्मरान हमारे देश में किस तरह का शासन चलाना चाहते हैं। परंपरा के हिसाब से देखें तो भारत में लोक कल्याणकारी शासन प्रणाली है। यह देश कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं है। जनता जरूरतमंद है क्योंकि उसके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। उसके पास रोजगार की कमी है। ऐसे में निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि समस्या का दीर्घकालीन इलाज हो सके। लेकिन इस काम में समय लगेगा ही‚क्योंकि जादू की कोई छड़ी नहीं होती है सत्तासीनों के पास। यह सभी जानते हैं। ऐसे में जनता को छोटे–छोटे लाभ यदि दिए भी जाते हैं‚तो उससे अर्थव्यवस्था पर उतना बुरा असर नहीं पड़ता है‚जितना कि अन्य मदों में किए जाने वाले अपव्ययों से। मसलन‚रक्षा मंत्रालय की एक समिति ने हाल ही में करीब 24 हजार करोड़ रुपये के हथियार खरीदने का निर्णय लिया है। स्वयं नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता आधारभूत संरचनाओं यथा सड़क‚हवाईअड्डे आदि बनवाना है। लेकिन इन योजनाओं से आम जनता को तुरंत लाभ नहीं मिलने वाला।
इस सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन यह भी कि सरकार के पास आम जनता को देने के लिए रेवडि़यों के अलावा क्या है‚और स्वयं जनता को सरकारों से किस बात की उम्मीद है।
Date:28-07-22
‘विकास’ की बेहोशी से जागना होगा
डॉ. शशांक द्विवेदी
दुनिया के मौसम और जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। समय आ गया है जव हम सवको गंभीरता और जवावदेही से प्रकृति के संरक्षण के वारे में सोचना होगा। 28 जुलाई को दुनियाभर में मनाया जाने वाला विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जीवन में प्रकृति के महत्त्व की याद दिलाता है, इसे संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।एशिया के साथ साथ पहली वार यूरोप भी भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। गर्मी की वजह से ब्रिटेन के इतिहास में पहली वार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट की हवाई पट्टी गर्मी की वजह से पिघल गई और कई घंटों के लिए विमानों की आवाजाही को वंद करना पड़ा। ब्रिटेन के कई शहरों में स्कूल कॉलेज गर्मी की वजह से वंद करने पड़े हैं। फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन में पारा 40 के पार है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार यूरोप में चल रही हीटवेव विशेष रूप से दक्षिणपश्चिम क्षेत्रों में अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाओं के कारण है, और इस गर्मी में इस तरह की और अधिक हीटवेव आने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन में इस हीटवेव मुख्य वजह है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी), जो कोयले, गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से आता है, हीटवेव को अधिक गर्म और खतरनाक वना रहा है।
पिछले दिनों आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के दो सिरे कहे जाने वाले दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में तापमान में एक साथ अचानक रिकॉर्ड वृद्धि हुई। नॉर्वे और ग्रीनलैंड में गर्मी के नये प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े पैमाने पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु वैज्ञानिक और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो जोई थॉमस के अनुसार हालिया मानवीय गतिविधियों ने ग्लोवल वार्मिंग तेज कर दी है, और इससे अंटार्कटिका में बड़े पैमाने पर वर्फ पिघल सकती है।
वास्तव में अंटार्कटिक और आर्कटिक पर एक साथ एक जैसी घटना अकल्पनीय लगती हैं क्योंकि इन दोनों जगहों की प्रकृति एकदम भिन्न प्रकार की है। ऐसे समय में अंटार्कटिक पर दिन लगातार छोटे होते हैं, और सर्दी बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक उसी वक्त आर्कटिक सर्दी से वाहर निकल रहा होता है। यहां एकदम उलटा मौसम है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ, एक समय पर पिघलते नहीं देखा लेकिन इस वार ऐसा हुआ है तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ‘तीसरा ध्रुव’ कहे जाने वाले हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय अंटार्कटिका और आर्कटिक के वाद ग्लेशियर बर्फ का तीसरा सवसे वड़ा सोर्स है। वैज्ञानिकों के अनुसार 400 से 700 साल पहले के मुकावले पिछले कुछ दशकों में हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघले हैं। यह गतिविधि साल 2000 के वाद ज्यादा बढ़ी है। साइंस जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों भारतीयों पर पानी का संकट आ सकता है। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार हिमालय से वर्फ के पिघलने की गति लिटल आइस एज’ के वक्त से औसतन 10 गुना ज्यादा है। लिटल आइस एज का काल 16वीं से 19वीं सदी के वीच का था। इस दौरान वड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताविक हिमालय के ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर के मुकावले ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पूरी तरह से पिघलने पर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर शिफ्ट हो जाएगी। दुनिया में भारी उथलपुथल देखने को मिलेगी। सभी महाद्वीप आंशिक रूप से पानी के भीतर समा जाएंगे। लंदन, मुंबई, मियामी, सिडनी जैसे शहर पूरी तरह से महासागरों के अंदर आ जाएंगे। इन ग्लेशियर के भीतर वड़ी मात्रा में खतरनाक वायरस पिछले हजारों सालों से दफन हैं। वर्फ पिघलने से वे कोरोना से भी ज्यादा भयंकर महामारी ला सकते हैं। भारी मात्रा में जैवविविधता को हानि पहुंचेगी। पृथ्वी पर हजारों प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था और रहने लायक जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। करोड़ों लोग वेघर होंगे, उनके पास रहने और खाने के लिए कुछ नहीं वचेगा। ऐसी स्थिति में बड़े स्तर पर आपसी मारकाट की स्थिति भी पनप सकती है। कई हाइपोथेसिस का तो यह तक कहना है कि ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी पड़ेगा। इससे पृथ्वी के दिन का समय थोड़ा ज्यादा वढ़ जाएगा। पीने लायक 69 प्रतिशत पानी ग्लेशियर के भीतर जमा हुआ है। उसके पिघलने पर यह शुद्ध पानी भी सॉल्ट वाटर में मिलकर पूरी तरह वर्वाद हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो अभी स्थिति वदली नहीं है। अभी भी हमारे पास वक्त है। हमें प्रकृति और विकास के वीच संतुलन बनाना होगा। कथित विकास की वेहोशी से दुनिया को जागना पड़ेगा।
Date:28-07-22
कानून पर मुहर
संपादकीय
इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में कोई संगठन है, तो वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) है। हालांकि, यह चर्चा ज्यादातर उन राजनीतिक लोगों से संबंधित मामलों को लेकर है, जिनकी निदेशालय जांच कर रहा है। निदेशालय मुख्य रूप से धन शोधन निवारण कानून के तहत मनी लांडरिंग के मामलों की जांच करता है, यानी मोटे तौर पर उस काले धन की जांच करता है, जिसका इस्तेमाल तमाम गलत धंधों के अलावा तस्करी या आतंकवाद तक में होता है। इस कानून और इसे लेकर निदेशालय को मिले अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि एक तो यह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए असांविधानिक है। दूसरे, निदेशालय कोई पुलिस बल नहीं है, लेकिन उसके पास छापा मारने, कुर्की और गिरफ्तार करने जैसे वे अधिकार दिए गए हैं, जो पुलिस के पास होते हैं। कुछ अधिकार तो पुलिस से भी ज्यादा हैं। मसलन, पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जबकि निदेशालय के समक्ष दिए गए बयान को पेश किया जा सकता है। याचिका में निदेशालय के इन्हीं अधिकारों पर आपत्ति उठाई गई थी।
वैसे, यह कोई पहला मामला नहीं है, जब 2002 में बने इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई हो। 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक ही लगा दी थी। अगले ही साल संसद में पेश किए गए वित्त विधेयक के जरिये इसमें संशोधन कर इसे फिर लागू कर दिया गया। इस बार वित्त विधेयक के जरिये इसे संशोधित करने का मुद्दा भी याचिका में उठाया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने धन शोधन कानून और निदेशालय के अधिकारों पर की गई सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया, यानी इस कानून के तहत छापा मारने, लोगों को गिरफ्तार करने वगैरह के निदेशालय के अधिकार बरकरार रहेंगे। अदालत ने इस बात को भी सही ठहराया कि ऐसे मामलों में खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व आरोपी का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में आतंकवाद से लेकर तमाम समाज विरोधी कामों में धन शोधन की भूमिका का भी जिक्र किया। उसने आरोपी द्वारा गलत सूचना देने पर जुर्माने और सजा के प्रावधान को भी सही ठहराया। पीठ ने यह भी कहा है कि सिर्फ धन शोधन को अंजाम देना ही अपराध नहीं है, बल्कि धन शोधन की पूरी प्रक्रिया में किसी स्तर पर लिप्त होना भी अपराध है। वित्त विधेयक द्वारा इस कानून में संशोधन के मामले को पीठ ने बड़ी पीठ के लिए छोड़ दिया है। वित्त विधेयक के जरिये कानून बनाने का एक मामला आधार से भी जुड़ा है। यह मामला भी बड़ी पीठ के लिए छोड़ा गया था, हालांकि अभी तक इसके लिए बड़ी पीठ के गठन की घोषणा नहीं हुई है।
धन शोधन कानून से जुड़ा एक अन्य तथ्य यह भी है कि पिछले आठ वर्षों में निदेशालय ने इसे लेकर काफी सक्रियता दिखाई है और इसे लेकर पड़ने वाले छापों की संख्या 26 गुना बढ़ी है। लेकिन कटु सच्चाई यही है कि ऐसे मामलों में सजा की दर अब भी बहुत कम है। राज्यसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार, पिछले आठ साल में धन शोधन के लिए 3,010 छापे मारे गए, जबकि सजा सिर्फ 23 लोगों को मिल सकी। इसे और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। लेकिन सभी दलों को यह कोशिश करनी होगी कि इसे लेकर राजनीतिक विवाद न खडे़ हों।
Date:28-07-22
अमीर बनने से पहले ही वृद्ध होने लगा हमारा देश
वेंकटेश श्रीनिवासन, ( पूर्व सदस्य, यूएनएफपीए, साथ में देविंदर सिंह )
पिछले कुछ दशकों से भारत प्रजनन व मृत्यु-दर को कम करने में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हम एक ऐसी स्थिति की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र वालों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। जनसंख्या रुझान और सरकारी व दूसरी अन्य एजेंसियों के पूर्वानुमान बता रहे हैं कि यह बदलाव भारत की मुख्य चिंताओं में शामिल होना चाहिए और विभिन्न कारणों से इस पर तुरंत राजनीतिक व नीतिगत विचार किया जाना चाहिए।
पहला कारण। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, हमारी जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात यद्यपि कम (8.6 प्रतिशत) था, लेकिन उनकी कुल संख्या बहुत बड़ी (10.4 करोड़) थी। अनुमान है कि अगले डेढ़ दशक में, यानी 2036 तक भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 22.5 करोड़ और 2061 तक 42.5 करोड़ हो जाएगी। यह पिछले 50 साल में उनकी आबादी में चार गुनी बढ़ोतरी है। यहां यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अलग-अलग राज्यों में इस वृद्धि का स्तर भिन्न है। उत्तरी व मध्यवर्ती राज्यों में कम और दक्षिणी सूबों में यह अधिक है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, बुजुर्गों का अनुपात बिहार में 7.4 प्रतिशत था, जबकि केरल में 12.6 फीसदी। लेकिन अनुमान के मुताबिक, 2041 में बिहार में जहां वृद्धों का अनुपात इसकी कुल आबादी का 11.6 प्रतिशत हो जाएगा, तो वहीं केरल में यह 23.9 फीसदी पर पहुंच जाएगा। जाहिर है, यह स्थिति सभी राज्यों में बुजुर्गों के लिए योजना बनाने के वास्ते अलग नजरिया अपनाने का महत्व बता रही है।
दूसरी वजह है, भारत में बुढ़ापा का बहुत तेज गति से बढ़ना। गौर कीजिए, फ्रांस और स्वीडन की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी के दोगुना होने, यानी उनके सात से 14 प्रतिशत होने में जहां क्रमश: 110 और 80 साल लगे, भारत में सिर्फ 20 साल लगने का अनुमान है। एजेंसियों का आकलन है कि साल 2061 तक भारत का हर चौथा व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का होगा। ऐसे में, हमें खुद से यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि इस तेज गति से वृद्ध होती आबादी की सेवा के लिए क्या एक देश, परिवार और व्यक्ति के तौर पर हम तैयार हैं?
तीसरी वजह। भारत अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का साल 2012 का एक अध्ययन बताता है कि बुजुर्ग लोगों में गरीबी-दर अधिक है। इनमें से 52 प्रतिशत पूरी तरह, तो 18 फीसदी आंशिक रूप से अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। भारतीय बुजुर्गों की एक बड़ी संख्या अपनी कमजोर माली स्थिति के कारण काम करने को बाध्य है। इसकी पुष्टि साल 2019-20 के मनरेगा के आंकडे़ करते हैं। उस साल 93 लाख ऐसे बुजुर्गों ने काम किया, जो 61 वर्ष या उससे भी अधिक के थे।
चौथा कारण। हमारे देश में बुजुर्गों को सेवा सुविधाएं काफी कम हासिल हैं। महज 20 प्रतिशत के करीब लोगों को ही सामाजिक सुरक्षा हासिल है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवच लगभग 25 प्रतिशत के पास है। 85 प्रतिशत पेंशनधारी अपनी पेंशन भोजन, दवा और जीने के लिए जरूरी दूसरी चीजों पर खर्च करते हैं। यह भी एक तथ्य है कि 60 साल से अधिक आयु के करीब एक करोड़ बुजुर्ग हर साल अस्पताल में भर्ती होते हैं। 70 साल से अधिक आयु के लगभग 50 फीसदी वृद्ध एक या उससे अधिक गंभीर बीमारियों की जद में हैं।
साफ है, आने वाले दशकों में हमारी बुजुर्ग आबादी में भारी वृद्धि तय है, मगर उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहद कम है। वैसे तो उनके लिए कई योजनाएं हैं, मगर वे सांकेतिक हैं, क्योंकि वे कोई सार्थक असर डाल सकें, इस लायक उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं। बहरहाल, अगर बूढ़ी होती आबादी के मसले पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे सामने वही स्थिति खड़ी हो सकती है, जो आज नौजवानों के कमजोर कौशल को लेकर खड़ी है। इनके कौशल विकास पर दशकों पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था। इसलिए बुजुर्गों के मामलों में आने वाले दशकों के लिए योजना बनाने का यही समय है। देश इस विशाल वृद्ध आबादी को अपनी सामूहिक चेतना से ओझल नहीं होने दे सकता।