30-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:30-03-22
Who’ll Police Cops?
Overhaul of India’s crime-fighting laws was overdue, but the new bill suffers from over-reach & ambiguous drafting
TOI Editorials
The Criminal Procedure (Identification) Bill authorising the collection, storage and analysis of biological samples, biometrics and physical measurements of convicts, arrested persons and those in preventive detention is let down by bad drafting. The Identification of Prisoners Act, 1920, which the Bill seeks to replace restricts itself to finger/foot prints of arrested persons and their storage only for convicted persons, needed an upgrade. Agencies like FBI have moved on to advanced biometrics. And such data certainly has crime-fighting uses.
But this positive intent is defeated by the Bill’s provisions. Take the carte blanche to police officers in sample collection. While those arrested for offences carrying less than seven years imprisonment or not facing sexual crimes against women or children can refuse to give samples, actual policing in India rarely gives such leeway to ordinary citizens to withhold their consent. With computing power no longer a finite phenomenon, data collection eased by handheld devices, and all state governments competing to build multidimensional databases, there may be no holding back the thana cop. A better legislative design would have inverted the process to mandate police officers to secure amagistrate’s order to collect samples.
Lumping those in preventive detention, who are essentially held on apprehension of breach of public order even before committing any act of criminality, with convicts and those arrested for major offences, has rightly irked opposition parliamentarians. Centre mustn’t see this as the usual pushback against anything it proposes; India has a long history of state governments using police departments to hound opponents. The Bill has simply not provided enough checks and balances to prevent abuse of its provisions by police to harass or implicate innocent persons. Also, it neither dwells on unauthorised access to stored data through hacking, nor on misuse of data by the police.
Even dubious techniques like narco-analysis, which the Supreme Court ruled inadmissible as evidence, or prone-to-abuse facial recognition can become commonplace. The Bill’s definition of “measurements” surpasses biometrics and biological data to offer a wide berth for “any other examination referred to in Section 53 and 53A of Criminal Procedure Code”. These two CrPC sections are, in turn, loosely worded to allow for “such other tests which a registered medical practitioner thinks necessary”.
Finally, while the Bill’s bet on big data to increase conviction rate is understandable, there’s no government action on bolstering fundamentals like more forensic facilities. In 2019, only 27% of India’s cops reported always having access to forensic technology at thanas. And courts across India bemoan delays caused by too few forensic science labs.
Date:30-03-22
Bridging the bay in quest of a stronger BIMSTEC
The grouping has potential as a natural platform for development cooperation in a rapidly changing Indo-Pacific region
Rajeev Ranjan Chaturvedy is Associate Professor and Coordinator of the Centre for Bay of Bengal Studies at Nalanda University, Bihar
Sri Lanka is gearing up to host the Fifth Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Summit, now in its silver jubilee year (the summit is being held in virtual/hybrid mode on March 30, and Sri Lanka is the current BIMSTEC chair). This special occasion makes it imperative for BIMSTEC leaders to reinforce their commitments and efforts in building the momentum of collaborations in the Bay of Bengal region for the security and development of all.
This summit is expected to build the required momentum of collaborations among the member states — Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand — as there has been commendable teamwork among them and a finalisation of several agreements to enhance regional strategic and economic integration. The unique ecology of BIMSTEC is witnessing enriched political support and commitment from India.
Undoubtedly, BIMSTEC has special significance for India in a changing mental map of the region. India has made the Bay of Bengal integral to India’s ‘Neighbourhood First’ and ‘Act East’ policies which can accelerate the process of regional integration. BIMSTEC matters for India and the region.
An area of importance
Finalising the BIMSTEC Charter; BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity; BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; BIMSTEC Technology Transfer Facility (TTF); cooperation between diplomatic academies/training institutions; and a template of Memorandum of Association for the future establishment of BIMSTEC centres/entities present signs of optimism as well as the comeback of the Bay of Bengal as a new economic and strategic space.
Further, the economic and strategic significance of the Bay of Bengal is growing rapidly with a re-emergence of the idea of the ‘Indo-Pacific’ region. This notion assumes that the growing economic, geopolitical and security connections between the Western Pacific and the Indian Ocean regions are creating a shared strategic space. The Bay of Bengal is evolving as the centre of the Indo-Pacific region again. The renewed focus has given a new lease of life to the developmental efforts in the region, in particular BIMSTEC.
As the BIMSTEC process turns 25 years, it is all set to make visible progress through advancing concrete cooperation among the member states. They have invested some fresh energy in the last couple of years to make BIMSTEC a valuable institution for regional integration and collaboration.
A bridge between Asias
BIMSTEC has huge potential as a natural platform for development cooperation in a rapidly changing geopolitical calculus and can leverage its unique position as a pivot in the Indo-Pacific region. There has been tangible progress in BIMSTEC cooperation in several areas that include security, counter-terrorism, intelligence sharing, cybersecurity and coastal security, and transport connectivity and tourism, among others.
The growing value of BIMSTEC and its attempt to generate synergy through collective efforts by member states can be understood, for three key reasons. First, there is a greater appreciation of BIMSTEC’s potential due to geographical contiguity, abundant natural and human resources, and rich historical linkages and a cultural heritage for promoting deeper cooperation in the region. Indeed, with a changed narrative and approach, the Bay of Bengal has the potential to become the epicentre of the Indo-Pacific idea — a place where the strategic interests of the major powers of East and South Asia intersect. Political support and strong commitment from all member countries are crucial in making BIMSTEC a dynamic and effective regional organisation.
Need for connectivity
Second, BIMSTEC serves as a bridge between two major high-growth centres of Asia — South and Southeast Asia. Connectivity is essential to develop a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region. Therefore, BIMSTEC needs to address two dimensions of connectivity – one, upgrading and dovetailing national connectivity into a regional road map; and two, development of both hard and soft infrastructures.
The BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity will provide the necessary boost to connectivity. There is growing involvement of educational institutions, industries and business chambers through various forums and conclaves which are helping to enhance cooperation in the areas of education, trade and investments, information technology and communication among others. Resisting the temptation to make lofty promises, the BIMSTEC leaders have focused on priority areas through a concrete action plan on time.
India’s role
Third, the BIMSTEC Secretariat coordinates, monitors and facilitates the implementation of BIMSTEC activities and programmes. The leaders must agree to strengthen the institutional capacity of the BIMSTEC Secretariat. Approval of a charter for BIMSTEC during the summit will further augment its visibility and stature in international fora. Likewise, India has implemented its promise to set up a Centre for Bay of Bengal Studies (CBS) at Nalanda University, Bihar for research on art, culture and other subjects related to the Bay of Bengal. The quest for economic growth and the development of the BIMSTEC region can be achieved with single-minded focus and cooperation among the member counties. In this endeavour, India has a key role in accelerating regional cooperation under the BIMSTEC framework and in making it vibrant, stronger and result-oriented.
Date:30-03-22
किसानों की घटती आय पर चिंता
संपादकीय
कृषि, पशुपालन और खाद्य-प्रसंस्करण से सम्बंधित स्थायी संसदीय समिति ने लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में पिछले तीन वर्षों से लगातार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कुल 67,929 करोड़ रु. का फंड इस्तेमाल न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड, ओडिशा, मध्यप्रदेश और नागालैंड में किसानों की आय 2015-16 से 2018-19 के बीच 5 से 25 प्रतिशत तक घटी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आय इस काल में 8059 रु. से बढ़ कर 10218 रु. हो गई है। समिति इस बात से नाखुश है कि किसानों के कल्याण के लिए जिम्मदार विभाग राशि वापस करता रहा यानी किसानों की आय दूनी करने की योजना विभाग ने भुला दी। रिपोर्ट ने फसल बीमा योजना पर तमाम राज्यों की बेरुखी के प्रति भी नाराजगी प्रकट की है। ये राज्य इस स्कीम में अपना हिस्सा तक देने में असफल रहे हैं, जिससे बीमा कंपनियां किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं देतीं। 2016 में शुरू हुई फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना थी और माना जाता था कि इससे किसानों का भाग्य बदलेगा। लेकिन आज तक यह योजना केवल 25 प्रतिशत किसानों को ही कवर कर पाई है। वे भी वे हैं, जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है। प्रधानमंत्री ने 2016 में बरेली की एक आम सभा में किसानों की आय 2022 तक दूनी करने की घोषणा की थी और इसके लिए दलवई समिति ने एक रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन एनएसओ के सर्वे के अनुसार 2019 तक किसानों की आय में नॉमिनल (न कि वास्तविक) आधार पर मात्र 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। मुद्रास्फीति को संज्ञान में लें तो वास्तविक आय राष्ट्रीय स्तर पर भी घटी है।
Date:30-03-22
पश्चिमी ताकतों के पक्षपात की सजा भारत क्यों भुगते
संकेत उपाध्याय, ( वरिष्ठ पत्रकार )
यूक्रेन और रूस के युद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतें दुनियाभर में लगातार बढ़ रही हैं। इसके चलते भारत ने कुछ ऐसा किया, जो हमारी विदेश नीति से परे है। रूस से तेल का आयात। इस कदम के चलते अमेरिका में तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या भारत रूसी तेल खरीदकर रूस को और बुलंद बनाने की कोशिश कर रहा है? एक ऐसे वक्त, जिसमें रूस के खिलाफ पूरा विश्व बोल रहा है, क्या हम उसमें भी बिजनेस देख रहे हैं? क्या हम रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं?
सबसे पहली बात तो भारत की विदेश नीति के बारे में। सरकार रूस से तेल खरीदकर बड़ा कूटनीतिक संदेश दे रही है। पर इसमें कोई अनोखी या नई चीज नहीं है। भारत की विदेश नीति समय-समय पर रूस और अमेरिका के बीच झुकाव भले रखती रही हो, लेकिन हमने हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया है। अपने हित को सबसे ऊपर रखा है। जहां तक बात है जंग में बिजनेस करने की तो व्यावसायिक सम्बंध ही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का आधार होते हैं। अगर भारत का मकसद पूरा हो रहा है तो ऐसे में भारत को शर्मिंदा महसूस करना या कराना दोनों ही काम नहीं आएगा। यह एक ऐसी नीति है, जिसकी बात अब इमरान खान भी कर रहे हैं। एक भाषण में वो बोल पड़े कि भारत क्वाड का भी मेम्बर है और रूस से भी तेल लेता है।
फिर पश्चिमी देश भारत को लेक्चर क्यों दे रहे हैं? यह अमेरिका द्वारा क्यों बोला जा रहा है कि भारत तय करे कि वो इतिहास के पन्नों में अपने आपको कहां पाना चाहता है। इसका भी जवाब बिजनेस ही है। भारत रूसी तेल खरीद रहा है और पश्चिमी देशों में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर प्रतिबंध लगेगा। सबसे पहली बात : रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का चहेता और नाटो का हिस्सा यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है। नाटो देश रूसी ऊर्जा में निवेश करते हैं और खरीदते हैं। तो क्या जंग में सही तरफ होने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की ही है क्या? क्या मोरल हाई ग्राउंड और रूसी तेल, दोनों पश्चिमी देशों की बपौती हैं?
दरअसल, कोल्डवॉर के जमाने की राजनीति एक बार फिर सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका द्वारा बनाया गया एंटी रशिया कैम्प, जिसमें नाटो के सारे सदस्य और अनेक लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। दूसरी तरफ रशिया कैम्प है, जिसमें बेलारूस, आर्मेनिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और मध्य-एशियाई गणराज्य हैं। ये वो देश हैं, जहां लोकतंत्र हमेशा सवालों में घिरा रहा है और अमेरिका से इनका छत्तीस का आंकड़ा है। लेकिन ऐसे भी कई मुल्क हैं, जो किसी की तरफ नहीं।
भारत और अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर हैं, वहीं रूस भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। जब तक बिजनेस हावी था, अमेरिका भारत के इस अनूठे रिश्ते को समझता था। लेकिन इस जंग के बाद भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर तीन बार भाग नहीं लिया है। इसी वजह से अमेरिका की प्रतिक्रिया तीखी होती जा रही है। लेकिन भारत की कूटनीति हर तरफ से भारतीयों को लाभ देती है। जब छात्र यूक्रेन में फंसे थे, तो सब जगह कम्युनिकेशन लाइन खुली होने का फायदा भारत को मिला। भारत रूस पर अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भर है। यूएन में रूस भी हमेशा हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है। जब चीन ने गलवान घाटी में उपद्रव मचाया, तब ये पश्चिमी देश दूसरी तरफ देख रहे थे। यहां भी रूस ही भारत के काम आया, एक्सपर्ट बताते हैं कि मॉस्को की पहल पर भारत और चीन में समझौता हुआ। जबकि अमेरिका का हाल-फिलहाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अफगानिस्तान को बीच मंझधार में छोड़ा और अब यूक्रेन को। ऐसे में भारत अपने हित को देख रहा है तो इसमें गलत क्या है?
Date:30-03-22
वर्क फ्रॉम होम से हुए घालमेल का असर बाद में देखने मिलेगा
अमन आकाश, ( पीएचडी रिसर्चर )
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डल्लास के एक शोध के अनुसार जहां फरवरी 2020 में वर्क फ्रॉम होम करने वालों की संख्या महज 8.2 फीसदी थी, वहीं मई 2020 में 35.2 प्रतिशत लोगों ने इसे अपना लिया था। कोरोना से पहले युवा पीढ़ी के लिए वर्क फ्रॉम होम एक फैंटेसी जैसा था। कितना अच्छा होता घर बैठकर काम करने को मिलता, न ट्रैफिक की चिक-चिक, ना कलीग्स की किच-किच जैसी बातें हंसी-मजाक के तौर पर कर ली जाती थीं। यह फैंटेसी अचानक से सच हो गई। पर अभी दो साल भी ठीक से नहीं बीते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के नकारात्मक पक्ष सामने आने लगे हैं। लोगों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। विश्व-भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्क फ्रॉम होम करने वाले 29 प्रतिशत लोगों ने बताया है कि उनमें स्थाई तौर पर डिप्रेशन, मूड स्विंग, एंग्जायटी जैसी समस्याएं पाई गई हैं। परिवार में रहकर भी वो परिवार के लोगों से कट रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना छोटे घरों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित पर्सनल स्पेस नहीं मिल पा रहा। कहीं नेटवर्क की समस्या है तो कहीं काम में बच्चों का शोरगुल व्यवधान डाल रहा है। वर्क फ्रॉम होम ने चिड़चिड़ापन बढ़ाया है और इसकी परिणति के रूप में घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। सालभर में ही वर्क फ्रॉम ऑफिस को मिस किया जाने लगा है। कलीग्स गेट टुगेदर की याद आने लगी है।
वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के पीछे ऑफिस के कई तर्क हो सकते हैं। ऑफिस का रेंट बच रहा, बिजली बिल से छुटकारा मिल रहा, इक्विपमेंट्स की देखरेख का झंझट नहीं होता। नोएडा के आईटी सेक्टर में काम करने वाले रवि का कहना है कि उनके ऑफिस में महज कॉफी का खर्च महीने का 60,000 है। हमें वर्क फ्रॉम होम थमाकर ऑफिस ने ऐसे कई खर्च बचा लिए हैं। नोएडा में रहते थे तो पांच दिन लगातार काम के बाद वीकेंड पर अपनी लाइफ होती थी। पिछले डेढ़ साल से घर पर काम करते हुए वीकेंड लाइफ खत्म हो गई है, काम का समय बढ़ गया है, दो बार आंखें चेक करवा चुका हूं। देशभर में ऐसे कई लोग होंगे, जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होंगे।
मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने गुफाओं से निकलकर समुदाय में रहना सीखा। नगर बसे, रहने की जगह अलग थी, काम करने की अलग निर्धारित हुई। वास्तव में दोनों जगहों से भिन्न-भिन्न तरह की ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ ऑफिस का वातावरण प्रतिस्पर्धी होता है, वहीं घर की दीवारों से शांति की गंगा बहती है। ना घर को ऑफिस बनाया जा सकता है और ना कभी ऑफिस घर-सा सुकून दे सकता है। वर्क फ्रॉम होम ने यह विचित्र घालमेल किया है और इसके दुष्प्रभाव लम्बे समय के बाद देखने को मिलेंगे। घर-घर से मोटापा, डायबिटीज, मानसिक समस्याओं के मरीज़ निकलेंगे। मनुष्य का स्वभाव एकाकी होता जाएगा और हम समुदाय से वापस गुफा में पहुंच चुके होंगे। मनुष्य के सामाजिक प्राणी बने रहने देने के लिए आवश्यक है कि वर्क फ्रॉम होम पर पुनर्विचार किया जाए। ऑफिस के क्यूबिकल्स कॉफी ब्रेक के बहाने ठहाकों से फिर गुलजार हों।
Date:30-03-22
महंगाई की चुनौती
संपादकीय
कोरोना महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस तरह यूक्रेन संकट का सामना करना पड़ा, उसके नतीजे में महंगाई बढ़नी ही थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी जूझ रहा है। चूंकि भारत अपनी खपत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए उस पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्यों में वृद्धि का सिलसिला कब थमेगा, लेकिन यदि वह थमा नहीं तो महंगाई की चुनौती और अधिक गंभीर होना तय है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महंगाई यूक्रेन संकट के पहले से ही सिर उठा रही थी, क्योंकि कोरोना पर लगाम लगने के कारण खपत में वृद्धि हो रही थी और उसके चलते अनेक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना सही है कि भले ही यूक्रेन युद्ध दुनिया के एक कोने में लड़ा जा रहा हो, लेकिन सभी देशों पर उसका असर कुछ वैसे ही पड़ रहा है, जैसे कि कोरोना महामारी का पड़ा, लेकिन समस्याओं का उल्लेख करने मात्र से वे हल होने वाली नहीं हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों के प्रभाव को कम किया जा सके। यह ठीक है कि सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन उसे जो कुछ संभव हो, वह तो करना ही होगा। रिजर्व बैंक को भी यह देखना होगा कि वह अपने स्तर पर क्या कर सकता है? सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि खाने-पीने की सामग्री के साथ अन्य अनेक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। विपक्षी दलों को उन उपायों को भी रेखांकित करना चाहिए जो महंगाई का मुकाबला करने में सहायक बन सकें। इतना ही नहीं उन्हें अपनी राज्य सरकारों के रुख-रवैये पर भी ध्यान देना चाहिए जो लोकलुभावन नीतियों पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही हैं।
Date:30-03-22
सामाजिक सुधार और धार्मिक ग्रंथ
राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )
हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा याचिका इंडियन मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से दाखिल की गई है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं, बल्कि एनजीओ जैसा एक स्वयंभू संगठन है। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के वकील की मानें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला इस्लामिक ग्रंथों और विशेष रूप से पवित्र कुरान की गलत समझ पर आधारित है। यह वही बोर्ड है, जिसने 1985 में शाहबानो मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाकर संसद से पलटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब इस बोर्ड के लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज को शरीयत के हिसाब से ही चलने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय पवित्र कुरान का भी हवाला दिया गया था। तीन तलाक मामले में इस बोर्ड के लोगों ने यह तो माना था कि यह प्रथा खराब है, फिर भी वे उसी जारी रखने के पक्ष में थे। इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि जब कभी निकाह हलाला मामले की सुनवाई होगी तो उसे भी जायज बताने की ही कोशिश होगी। यह गनीमत रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को प्रतिबंधित कर दिया।
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले में यह पाया कि यह प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, उसी तरह कर्नाटक उच्च न्यायालय भी इस नतीजे पर पंहुचा कि हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नहीं। प्रश्न यह है कि यदि तीन तलाक इस्लाम के अनिवार्य हिस्से के रूप में दर्ज होता तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाती? यही प्रश्न हिजाब मामले में भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भी उठता है। यदि कहीं किसी इस्लामी ग्रंथ अथवा पवित्र कुरान में यह लिखा होता कि हिजाब-बुर्का आदि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो क्या उसे स्कूली कक्षाओं में पहनने की मंजूरी दे दी जाती? इन सवालों पर विचार इसलिए होना चाहिए, क्योंकि यदि सैकड़ों-हजारों वर्ष पुराने किसी धर्मग्रंथ में किसी ऐसी प्रथा का उल्लेख हो, जो आज के इस युग में समानता, पंथनिरपेक्षता, लोक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता, महिला स्वतंत्रता आदि के लिहाज से उपयुक्त न हो तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाएगी? यदि सामाजिक सुधार के फैसले इस आधार पर लिए जाएंगे कि संबंधित समाज के किसी धर्मग्रंथ में किसी प्रथा के बारे में क्या लिखा है तो यह गंभीर समस्याएं खड़ी करने का काम करेगा। अगर सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों के मामले में धर्मग्रंथों में क्या लिखा है, इस पर ध्यान दिया जाता तो वे अनेक सुधार संभव नहीं होते, जो हिंदू समाज में हुए।
यह सही है कि हिंदू समाज में व्यापक सामाजिक सुधार आजादी के बाद हिंदू कोड बिल के माध्यम से हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इस समाज में सुधारों का सिलसिला अंग्रेजों के शासनकाल में ही कायम हो गया था। यदि अंग्रेजी सत्ता सती प्रथा और बाल विवाह के चलन को खत्म करने के साथ लड़कियों और लड़कों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने, विधवा विवाह को मान्यता देने, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाले नियम-कानून बना सकी तो इसीलिए, क्योंकि इसके लिए स्वयं हिंदू समाज के नेता पैरवी कर रहे थे, जैसे कि राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, हरविलास शारदा आदि। वास्तव में ऐसे समाज सुधारकों की एक लंबी सूची है। ऐसा नहीं है कि इन समाज सुधारकों को हिंदू समाज के लोगों के विरोध का सामना न करना पड़ा हो। विरोध के बाद भी वे अडिग रहे। विरोध का सामना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री बाबा साहब आंबेडकर को भी तब करना पड़ा, जब वे हिंदू कोड बिल पारित कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी विरोध के कारण इस बिल को चार हिस्सों में पारित कराया गया।
हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी समय-समय पर अपने समाज में सुधार की आवाज उठाई, लेकिन सरकारों ने या तो ऐसे लोगों की अनदेखी करना पसंद किया या फिर उनके बजाय मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जैसे संगठनों और नेताओं को महत्व दिया। इसी कारण शाहबानो वाले फैसले को संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक लाकर निष्प्रभावी किया गया। फिलहाल तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन इस पर तो देश की निगाहें हैं ही कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है? यदि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं होता तो मुस्लिम समाज फिर वहीं खड़ा नजर आएगा, जहां वह 1986 में तब खड़ा हो गया था, जब शाहबानो वाले फैसले को पलटा गया था। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए जो मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक लाया गया था, वह भले ही यह आभास कराता हो कि यह मुस्लिम महिलाओं के हित में है, लेकिन वास्तव में वह उनके अधिकारों का दमन करने वाला था।
यदि स्कूली कक्षाओं में हिजाब धारण करने को अनुमति मिली तो सार्वजनिक जीवन में हिजाब के साथ बुर्के का चलन तो बढ़ेगा ही, उन मुस्लिम संगठनों का हौसला भी बढ़ेगा, जो अपने समाज को शरीयत के हिसाब से चलाने की जिद करते हैं। वास्तव में इसी जिद के कारण मुस्लिम समाज में न तो आजादी के पहले कोई ठोस सामाजिक सुधार हो सके और न ही आजादी के बाद। जो सुधार हुए, वे भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते, जैसे कि तीन तलाक प्रथा की समाप्ति। यह समझने की जरूरत है कि किसी भी समाज में सुधार तभी हो पाते हैं जब उस समाज के लोग आवाज उठाते हैं। यह देखना सुखद है कि आज मुस्लिम समाज में ऐसे अनेक लोग दिख रहे हैं और वे मुखर भी हैं।
Date:30-03-22
कचरा निपटान की मुश्किलें
अखिलेश आर्येंदु
भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में कचरे और मलबे से पैदा होने वाली समस्याएं मानव सभ्यता के लिए संकट बनती जा रही हैं। भारत के बड़े और मझोले शहरों से निकलने वाला मलबा और मिलावटी कचरा एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है। देश में हर साल निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े काम में पंद्रह करोड़ टन से अधिक कचरा पैदा होता है। अकेले राजधानी दिल्ली में ही रोजाना सात हजार टन के करीब मलबा व मिलावटी कचरा निकलता है, जिसमें से महज चार हजार एक सौ पचास टन का ही रोजाना निस्तारण हो पाता है। गौरतलब है कि तीन हजार टन मलबा व कचरा बिना पुनर्चक्रण के बचा रहता है जो वायु, जल, मृदा आदि को खराब कर रहा है। इसके अलावा जो मलबा निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलता है, वह यमुना का गला घोंट रहा है। इसके अलावा मलबे व कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने की वजह से लोग मलबे को चोरी-छिपे नालियों या गड्डों में डाल देते हैं। इससे नाले भर जाते हैं और आए दिन जलभराव की समस्या से लोगों को दो-चार होना पड़ता है। यह हालत देश की राजधानी की है, जो पिछले कई सालों से वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण से जूझ रही है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की गई 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना एक लाख बावन हजार छिहत्तर टन ठोस कचरा पैदा होता है। वहीं 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल दो सौ सतहत्तर अरब किलो कचरा निकलता है, यानी प्रति व्यक्ति दो सौ पांच किलो कचरा। इनमें से सत्तर प्रतिशत कचरा ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन या पानी में इधर-उधर फैला रहता है। आंकड़ों के अनुसार एक लाख उनचास हजार सात सौ अड़तालीस टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसमें से रोजाना केवल पचपन हजार सात सौ साठ टन यानी पैंतीस फीसद कूड़े का उचित निस्तारण किया जाता है। पचास हजार टन यानी तैंतीस प्रतिशत भराव वाली जगहों यानी लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और बाकी छियालीस हजार एक सौ छप्पन टन रोजाना पैदा होने वाले कूड़े या मलबे के एक तिहाई का कोई हिसाब नहीं।
बढ़ती आबादी और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच कचरे के निस्तारण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज हालत यह हो गई है कि दिल्ली के गाजीपुर और मुंबई के मुलुंड डंपिंग ग्राउंड इलाके में कचरे के पहाड़ खड़े हैं। गौरतलब है भारत में निकलने वाला कचरा दो तरह का है, औद्योगिक मलबा और नगर निगमों से निकलने वाला कचरा। औद्योगिक कचरे के निपटान की जिम्मेदारी उद्योगों पर है, जबकि नगर निगमों के कचरे के निपटान की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। आमतौर पर नगर निगम कचरा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे आबादी के आसपास ही किसी इलाके में फेंकते रहते हैं। इससे वहां रहने वाले नागरिकों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। नेशनल इन्वायरमेंटल सेंटर के सर्वे के मुताबिक देश के बड़े शहरों में मिलाजुला कचरा सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस कचरे में कागज, प्लास्टिक, धातुएं, शीशा, घरों से निकलने वाले विषैले कचरे, मांस, अंडे जैसे खाद्य आदि शामिल होते हैं, जो सबसे अधिक समस्या पैदा करते हैं। दरअसल, भारतीयों में कचरा प्रबंधन की आदत नहीं है। इस कारण सूखा और गीला दोनों तरह का कचरा एक ही डिब्बे में डाल दिया जाता है, जो कई दिनों तक सड़ता रहता है।
विश्व स्तर पर ई-कचरा और प्लास्टिक का कचरा मानव सभ्यता के दुश्मन बन गए हैं। इसलिए ई-कचरे और प्लास्टिक के कचरे के पुनर्चक्रण का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक साधारण प्लास्टिक को सड़ने में लगभग पांच सौ वर्ष लग जाते हैं। सहज-सरल उपलब्ध होने के कारण इसका इस्तेमाल इसके जहरीलेपन को नजरअंदाज करके किया जाता है। दुनिया में इसके महज पांच में से एक हिस्से का ही पुनर्चक्रण हो पाता है। इस तरह इसका अस्सी प्रतिशत हिस्सा समुद्र में जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि स्तनधारी जीव प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल जाने-अनजाने करके असमय मौत का शिकार हो रहे हैं।
आज समुद्र, नदियों और झीलों का जल कई तरह के प्रदूषणों से ग्रस्त हो गया है। इन्हें खराब करने में शहरों से निकलने वाले कचरे की ही भूमिका ज्यादा है। कस्बों और गांवों के कुओं व नहरों का जल भी प्लास्टिक के कारण प्रदूषित हो रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सत्तर के दशक के बाद प्लास्टिक का उपयोग शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता गया है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन गया है।
दरअसल, प्लास्टिक दुनिया में सबसे अधिक भयावह तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में प्रति मिनट दस लाख प्लास्टिक बोतलें और हर वर्ष पांच खरब प्लास्टिक थैलियां खरीदी जाती हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जो महज एक बार इस्तेमाल होने के बाद कचरा बन जाते हैं। प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पैकजिंग के लिए होता है। पैकजिंग उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। इस उद्योग के लिए हर साल आठ करोड़ टन प्लास्टिक तैयार होता है। हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में प्लास्टिक कचरा समुद्र और जमीन में दबाया जा रहा है। महानगरों में सत्तर फीसद हिस्सा प्लास्टिक कचरे का ही है।
जो प्लास्टिक एक शताब्दी पहले मानव का मित्र बना हुआ था, वही आज मानव सभ्यता का दुश्मन बन गया है। प्लास्टिक से अनेक समस्याएं, संकट, बीमारियां और विकृतियां देखने को मिल रही हैं। औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके बिना कोई का कार्य संभव नहीं दिखाई पड़ता। ‘इस्तेमाल करो और फेंको’ की संस्कृति के कारण प्लास्टिक आज देश में ही नहीं, दुनियाभर में संकट और अनेक बीमारियों का कारण बन गया है। उपयोग में आने वाले प्लास्टिक को जलाने से कई तरह की जहरीली गैसें पैदा होती हैं, जिनमें नाइट्रिक आक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड व कार्बन मोनोआक्साइड प्रमुख हैं। इन गैसों से फेफड़ों और आंख की बीमारियां, कैंसर, मोटापा, मधुमेह, थायरायड, पेट दर्द, सिर दर्द जैसी अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नए शोध के अनुसार प्लास्टिक से बने बर्तन में गर्म पेयों और खाद्यों के उपयोग से इसमें मौजूद नुकसानदेह केमिकल डाइआक्सीन, लेड (सीसा) कैडमियम आदि खाद्य पदार्थों में घुल कर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
कचरे के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हालांकि कदम उठा रही हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शहरों में जितनी समस्या मिलावटी कचरे से पैदा हुई है, उतनी ही समस्या ई-कचरे और मलबे से भी बढ़ रही है। इसलिए इस समस्या को संपूर्णता में देखने और जल्द समाधान करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारों और गैरसरकारी संगठनों के साथ आम आदमी को भी आगे आना होगा। कूड़े का निस्तारण कैसे करें, इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी जरूरी है। वरना जिस तेजी से मलबे, कचरे और मिलावटी कचरे से समस्याएं बढ़ रही हैं, वे आने वाले वक्त के लिए और बड़े संकट का रूप ले सकती हैं।
Date:30-03-22
अपराधियों का रिकार्ड
संपादकीय
अपराधियों की पहचान के तरीकों में काफी बदलाव आने वाला है। अब इसमें तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ विकसित देशों की ही विशेषता नहीं रहेगी बल्कि भारतीय पुलिस को भी इसमें महारत हासिल होगी। हालांकि तकनीक के इस्तेमाल पर आपत्तियां भी हैं। इन आपत्तियों को विपक्ष ने लोक सभा में संबंधित विधेयक रखे जाते समय पुरजोर तरीके से जाहिर भी किया। लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया, विधेयक पारित होने के बाद किसी मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल संभव हो सकेगा। विधेयक पेश करते वक्त सरकार ने कहा कि मौजूदा अधिनियम 102 साल पुराना है। उसमें सिर्फ उंगलियों के निशान और पांव के निशान लेने की अनुमति थी। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। संशोधन से जांच एजेंसियों को जरूरी सूचनाएं हासिल होंगी और दोषसिद्धि भी बढ़ेगी। विपक्ष के भारी विरोध के चलते विधेयक पेश करने के लिए मतविभाजन कराना पड़ा। 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक पेश हुआ। विपक्ष का आरोप था कि विधेयक अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है। यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। विधेयक पारित हो गया तो पुलिस के पास आरोपित या सजायाफ्ता लोगों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने का अधिकार आ जाएगा। पुलिस आंखों की पुतलियों की पहचान, हथेली-पैरों की छाप, फोटो और लिखावट के नमूने भी ले सकेगी। सरकार का कहना है कि ज्यादा रिकॉर्ड होने से अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के काम में तेजी आएगी। यह रिकार्ड 75 वर्षो तक रखा जा सकेगा। विधेयक पारित होने के बाद अपराधियों की पहचान अधिनियम 1920 खत्म हो जाएगा और नया कानून उसकी जगह ले लेगा। माना जा सकता है कि विकसित देशों में प्रयोग की जा रही नई तकनीक विसनीय एवं भरोसेमंद परिणाम दे रही है और इसे सम्पूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है, लेकिन सरकार को राजनीतिक दलों और आंदोलनकारियों की इस आशंका को भी दूर करना होगा कि थाना प्रभारियों और हेड कांस्टेबलों के जरिए कानून का दुरूपयोग नहीं होगा और कोई मामला दर्ज होते ही पुतलियों की छाप और डीएनए की जांच कर उन्हें हमेशा के लिए आशंकित नहीं रखा जाएगा।
Date:30-03-22
गैर-जरूरी विवाद
संपादकीय
अभी बहुत दिन नहीं हुए, जब कर्नाटक के उडुपी जिले में आयोजित सालाना कौप मरीगुड़ी उत्सव में गैर-हिंदू वेंडरों को मंदिर परिसर के आसपास कारोबार न करने देने की मांग उठी थी, जो अब मांड्या, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, तुमकुरु और हासन जिलों तक फैल गई है, इसी बीच केरल से भी खबर आई है कि कन्नूर जिले के कुछ मंदिरों के प्रबंधन ने ख्यात पूराक्कली-मराथुकली कलाकार विनोद पणिकर की मंदिर समारोहों में कला-प्रस्तुति पर कथित तौर से रोक लगा दी है। पणिकर का आरोप है कि उनके बेटे ने मुस्लिम लड़की से शादी की है, इसलिए उन पर यह रोक लगाई गई है, जबकि वह करीब चार दशकों से इन मंदिरों में अपनी कला प्रस्तुतियां देते आ रहे हैं। सुखद यह है कि कल ही कर्नाटक के दो भाजपा विधायकों, एच विश्वनाथ और अनिल बेनके ने मंदिरों के आस-पास गैर-हिंदुओं के कारोबार पर प्रतिबंध को ‘गैर-सांविधानिक’ कृत्य बताया और यह अपील की कि लोगों के ऊपर ही छोड़ देना मुनासिब होगा कि वे किस दुकान से क्या खरीदें।
सदियों का हिन्दुस्तानी लोक-व्यवहार और आजाद भारत का संविधान साक्षी है कि ‘सर्वधर्म समभाव’ की इसकी खूबसूरती ने पूरी दुनिया को भारत का मुरीद बनाया है और अब कुछ असामाजिक तत्व निहित स्वार्थ के कारण इसे आघात पहुंचाना चाहते हैं। भारत के तीर्थस्थल हमेशा से इसकी समावेशी संस्कृति के बड़े प्रतीक रहे हैं। और इसकी सबसे ताजा मिसाल बिहार में पूर्वी चंपारण के इश्तियाक अहमद खान ने पेश की है, जिनके परिवार ने लगभग ढाई करोड़ रुपये की जमीन रामायण मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दी। इस देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब सभी धर्मों के लोगों ने मिल-जुलकर एक-दूसरे के उपासना स्थलों का जीर्णोद्धार किया है। ऐसे में, केरल-कर्नाटक सरीखी बाड़ेबंदी भारतीयता की मूल भावना के भी विपरीत है।
दरअसल, हमारे सामाजिक जीवन में विद्वेष की राजनीति की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के कारण इस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। अब तक उत्तर भारतीय प्रदेशों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या जातिवादी गोलबंदी के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती रही हैं और उनके पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह भी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह की प्रवृत्तियां अब केरल-कर्नाटक में तेजी से बढ़ने लगी हैं, जो तरक्कीपसंद सूबे समझे जाते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि दक्षिण के राज्यों में उत्तर के मुकाबले सामाजिक समावेशीकरण कहीं बेहतर हुआ है और उन्हें इसका फायदा भी खूब मिला है। यह एक स्थापित तथ्य है कि कोई भी कलहप्रिय समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए राज्य सरकारों का यह बुनियादी दायित्व है कि वे सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटें। भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर पहले ही गंभीर चुनौतियां हैं। महामारी ने उन्हें और विकराल बना दिया है। ऐसे में, इस तरह के निरर्थक विवाद शासन की सिरदर्दी ही बढ़ाएंगे और उसकी कार्य-संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। इस तरह के विवाद देश के राजनीतिक-सामाजिक संगठनों के लिए भी किसी परीक्षासे कम नहीं हैं। उनके नेतृत्व की समझदारी इन्हीं नाजुक मौकों पर देखी-परखी जाती है। कर्नाटक और केरल में सामाजिक समरसता न बिगड़े, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के साथ-साथ इन सबके कंधों पर भी है।