News Clipping on 06-09-2018
Date:06-09-18
Find That Fit
2+2 Dialogue with the US must make the most of aligned interests
TOI Editorials
The first 2+2 Dialogue between India and the US – bringing together the foreign and defence ministers of the two countries – being held in New Delhi today is a great opportunity to enhance bilateral ties in the changing geopolitical climate. In fact, the Dialogue itself is proof that India-US relations have come a long way since the Cold War era, when it was marked by suspicion and hostility. However, New Delhi’s foreign policy mavens need to realise that geopolitics is changing again, in ways that bring new dangers as well as new opportunities. New Delhi must be nimble enough to adapt and make the most of fresh developments.
It wouldn’t be stretching things too far to say that at this point, and for the foreseeable future, America is and will be India’s most important foreign relationship. Their ties encompass the gamut of trade, investment, defence, technology and people-to-people relationships. But one development that restricts New Delhi’s space for manoeuvre is the sharpening confrontation between the US and Russia. Moscow’s interventions in Ukraine and interference in the 2016 US presidential elections have rankled Washington. Meanwhile, the current Trump administration’s approach to China, pushing back on unfair Chinese trade practices and hegemonic moves in the South China Sea and elsewhere in Asia, perfectly suits India.
US sanctions on Russia mean that any country engaged with the latter’s defence sector could face secondary American sanctions. India is seeking waivers from such sanctions in light of its planned purchase of the Russian S-400 missile system. Meanwhile, US defence sales to India have been increasing over the years. Any attempt to limit India’s strategic autonomy by, for example, thwarting the S-400 sale will be resisted by India, crimping India-US defence cooperation and possibly other aspects of the relationship. The sale should not be seen as a stumbling block by Washington.
But the trickiest issue currently afflicting the relationship is trade. The Trump administration’s mercantilist approach has seen India caught in the crosshairs of America’s import tariffs. However, if the US is serious about empowering India to achieve its own objectives in South and Southeast Asia, it must cut New Delhi some slack. Trump has been trying to re-orient American foreign policy by getting allies to do more. And India is willing to step up. It’s with this in mind that the 2+2 Dialogue should lay the foundation of a win-win strategic partnership.
Date:06-09-18
Farm To Frontier, Not Factory
Forget rapid industrialisation, India is now following a unique new model to growth
Jayant Sinha is Minister of State for Civil Aviation
Bhola Mahto wants a good job. He is a 16 year old boy living in Katkamdag Block in Hazaribagh district, Jharkhand. Bhola goes to school and is working hard for a better life. He does not want to be a construction worker or work in a small shop; instead, he wants a secure job with ample career growth. What does the future hold for him? In the past four years, our government has pushed through major economic reforms such as GST, the bankruptcy laws, Digital India, Startup India, broad-based social security coverage and Direct Benefits Transfer; we have also undertaken a massive infrastructure buildout. Many key sectors such as real estate, telecom, aviation, ecommerce, logistics and renewable energy have also been fundamentally transformed. The Indian economy is now on a strong and stable fast-growth trajectory – Bhola Mahto can expect a bright future.
Note that the development model driving the Indian economy is quite different from the East Asian or Western development model. Their farm-to-factory development model predicated on rapid industrialisation, massive urbanisation and exploitation of natural resources does not fit India. The world is already awash with manufacturing capacity, factory automation driven by robotics and AI/ML is happening rapidly, and thus it appears unlikely that we will be able to employ crores of people in factories. Moreover, our ability to handle vast migrations into our cities is limited. Such chaotic urbanisation will likely tear apart our ancient social fabric causing major upheavals. Our natural resources (such as clean air, land and water) are also scarce and expensive.
Rather than following the traditional farm-to-factory development model, we are following a uniquely Indian farm-to-frontier model. It is a development model based on innovation driven service industries that are at the global productivity frontier. These industries use technology platforms to enable workers to produce at high output levels. High output requires continuous skill development and leads to high income.The farm-to-frontier model is built around mass services, not mass manufacturing. Services account for 57% of Indian GDP, while manufacturing accounts for 15%. In China, services account for 52%, and manufacturing is 29%. Our focus is now increasingly shifting from mega-cities to equipping Tier 3, 4 and 5 towns with world class facilities. Finally, as a service-intensive economy, India is much more frugal in use of natural resources compared to China.
India is following this model because we have put our people first. Rather than adopting a mercantilist approach prioritising export-oriented suppliers and repressing consumer demand, we have prioritised domestic consumption. There has been enormous innovation to ensure affordability ranging from low-cost service delivery to “sachet” type packaging and pricing. The net result is that our economy is increasingly plugging our young people into the technology-driven ecosystems of highly competitive industries. Additionally, these frontier industries usually spur significant indirect employment – the IT services industry has calculated that one direct job in their industry creates three indirect jobs. With pervasive broadband availability and nifty mobile apps, young people can live anywhere and plug into these ecosystems.
The ride sharing industry is an excellent example. A relatively unskilled youth can be trained to become a driver for a ride sharing company. Using the technology platform provided by the company the driver can pick up more rides, provide a more comfortable ride and bill automatically. Over time, he learns new skills and can provide sophisticated delivery services as well. Similarly, our fast-growing airline industry is hiring thousands of young people to work as maintenance engineers, cabin crew and service agents. These people train on cutting-edge equipment and software systems. Their skills develop quickly and their income rises accordingly. After some years, they are capable of working for any airline around the world. In the logistics industry, drivers and warehousing staff are using sophisticated technology platforms to deliver precision logistics.
As these examples demonstrate, millions of new high-quality jobs are being created in fast-growing frontier industries. Our government is facilitating the growth of such frontier industries by formulating standards and regulations that spur market growth. For instance, we are just about to release the regulations for commercial drone usage. Our government is working to ensure that sufficient risk capital flows into frontier industries. This can only happen if we are able to establish policy roadmaps that reduce uncertainty. In the case of drones, we will soon be issuing Drone 1.0 regulations and are already working on Drone 2.0 regulations. Building frontier industries also requires top-quality research institutes that can form innovation clusters around them such as the Stanford Tech cluster and the MIT Life Sciences cluster. The Institutions of Eminence framework provides us an opportunity to build these innovation clusters.
Thus, India’s farm-to-frontier development model will create good jobs not just for Bhola Mahto in Hazaribagh, but Gita Oraon in Khunti as well! Our people will utilise technology platforms, AI-assisted learning tools and advanced logistics to produce high levels of quality output. They will produce milk that will be converted into ice cream in advanced food packaging units and use sewing robots to build highly customised garments. By following this development model, our GDP per capita will likely increase from about $1,800 to $5,400 and overall GDP will reach about $10 trillion in the next 20 years – making us a prosperous middle-income country.
Date:06-09-18
A Senseless Attack on Dalit Assertion
ET Editorials
Should the word ‘dalit’, literally, ‘subdued, crushed, broken, scattered’, be excised from the media, leave alone official communiqués, to be replaced by the sanitised term ‘Scheduled Caste’? The government, through the ministry of information and broadcasting (I&B), desires to excise the word ‘dalit’ from our vocabulary. We disagree. The term Scheduled Caste derives its origin from constitutional law, which by virtue of Article 17 abolishes untouchability, and through articles 15, 16, 46, 330, 332 and 338, provides legal and political empowerment to people formerly termed ‘shudra’, or as ‘Harijan’ by Mohandas Gandhi.
Bhimrao Ambedkar, himself born into ‘untouchability’ by virtue of being a member of the Mahar community of Maharashtra, dismissed Gandhi’s ‘Harijan’ as paternalistic and ‘shudra’ a word used in Hindu texts as unacceptable to the dignity of people like him who had battled through a system of caste privilege and doctrinal ‘rubbish’ to achieve what they had. Dalit was a term Ambedkar and Ambedkarites preferred, the Dalit Panthers flaunted as a term of assertion and rejection of patronage, dalit leaders like Kanshi Ram and Mayawati used for mobilisation.
At a time of rising dalit assertion across the land, with dalit students active on most campuses, lingering dalit protest against oppression in Uttar Pradesh and rise of new dalit leaders like Jignesh Mevani, to delegitimise the term dalit is to attack dalit assertion. As dalit leader and BJP member of Parliament Udit Raj says, if dalits have no objection to that term, why should the government? The Republican Party of India, a BJP ally, is moving the Supreme Court against the ban. It would be doing the government’s job, protecting it from the fallout of a senseless decision.
Date:06-09-18
अनुसूचित जाति उत्पीड़न कानून के विरोध में सवर्णों का गुस्सा
सुप्रीम कोर्ट ने कानून का दुरुपयोग को रोकने के लिए फैसला दिया था- मुकदमा दायर होते ही किसी को गिरफ्तार न किया जाए
संपादकीय
गुरुवार को 35 सवर्ण संगठनों की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न अधिनियम में संसद की ओर से किए गए संशोधन के विरुद्ध आहूत भारत बंद का सबसे ज्यादा शोर मध्य प्रदेश में सुनाई दे रहा है, जो उचित ही है, क्योंकि वहां चुनाव है और चुनाव ही वह मौका होता है, जब विभिन्न वर्ग अपने मुद्दे रखते हैं। छत्तीसगढ़ में भी संशोधन के खिलाफ प्रतिक्रिया इसी वजह से दिखी है। सुप्रीम कोर्ट से कानून को नरम बनाए जाने के विरोध में जब 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने बंद का आयोजन किया था तो सबसे ज्यादा हिंसा ग्वालियर संभाग में ही हुई थी। इसीलिए इस बार भिंड में तो निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में एहतियाती चौकसी बरती जा रही है।
इस भारत बंद का आयोजन करने वाले संगठनों में ब्रह्म समागम समाज, क्षत्रिय महासभा, जन कल्याण संगठन और करणी सेना समेत 35 संगठन शामिल हैं। इस मामले पर समाज में विभाजन है इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय समाज की यह एक सच्चाई है कि अभी भी अजा-अजजा पर समाज की संपन्न और दबंग जातियों की ओर से अत्याचार होते हैं तो उसी के साथ यह भी यथार्थ है कि अजा और अजजा उत्पीड़न निरोधक अधिनियम का दुरुपयोग भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए ही फैसला दिया था कि मुकदमा दायर होते ही किसी को गिरफ्तार न किया जाए और कम से कम सात दिन तक उस मामले की तहकीकात की जाए। घटना सही पाए जाने पर ही मामला दर्ज हो। उसके विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को जबरदस्त बंद किया, जिसमें हिंसा भी हुई।
उधर एनडीए में शामिल दलित नेताओं ने प्रधानमंत्री से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला कानून पास करने का दबाव बनाया। सरकार दबाव में आ गई और उसने कानून पारित कर दिया। बल्कि सरकार ने संसद के मानसून सत्र को सामाजिक न्याय का सत्र भी कहकर संबोधित किया, क्योंकि इस दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग बना और फिर यह कानून पारित हुआ। सवर्ण समाज का एक हिस्सा इस कानून को तुष्टीकरण वाला कानून मान रहा है और इसे शाहबानो के मामले जैसा ही देख रहा है। अब भाजपा के समक्ष चुनौती है कि चुनाव के मौसम में वह कैसे दलितों और सवर्णों को एक साथ खुश करे और सामाजिक सौहार्द और न्याय को कायम रखे।
Date:06-09-18
असहमति के खिलाफ मनमानी कार्रवाई सुरक्षा के नाम पर मूल स्वतंत्रता का अतिक्रमण है
डॉ. अश्विनी कुमार , ( लेखक कांग्रेस के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं )
दुनिया में कोई भी लोकतंत्र वहां के घटनाक्रम से परिभाषित होता है। विभिन्न घटनाएं ही उस लोकतंत्र को कसौटी पर कसती हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 28 अगस्त की तारीख तब एक निर्णायक क्षण के रूप में दर्ज हुई जब कुछ प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ये सभी जनहित से जुड़े अपने अभियानों के लिए जाने जाते हैं। यह प्रकरण भारतीय जनता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं दृढ़ता की परख करेगा और यह देखेगा कि वे गणतंत्र के आधारभूत मूल्यों पर प्रहार करने में जुटी सरकार का कैसे प्रतिरोध करते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों को जेल भेजने को मंजूरी नहीं दी, लेकिन नजरबंदी उनके लिए सीमित राहत ही है।
सच यह है कि इन सभी आरोपियों को कभी न खत्म होने वाली दमनकारी अभियोजन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद पूरी जिंदगी इसमें खप जाती है और संबंधित व्यक्ति की गरिमा और सम्मान मुकदमेबाजी की भेंट चढ़ जाते हैं। यह इंसानियत पर किसी दाग से कम नहीं। हम इस स्थिति पर चुप नहीं बैठ सकते। पूरे देश की सामूहिक चेतना को उन लोगों के पक्ष में लामबंद होकर आवाज उठानी होगी जो सामाजिक दायित्वों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जीवन भर का उनका काम और गिरफ्तारी को लेकर संदिग्ध हालात इसी धारणा को मजबूत करते हैैं कि वे गलत आरोपों के शिकार हुए हैं।
अभियोजन पक्ष ने उक्त पांच लोगों की गिरफ्तारी को माओवादियों द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने की कड़ियों से जोड़ने की कोशिश की है। इन पर भड़काऊ भाषणों के माध्यम से हिंसा भड़काने के आरोप मढ़े गए हैं। इन भड़काऊ भाषणों का संबंध भीमा कोरेगांव मामले से है। पुणे के निकट स्थित भीमा-कोरेगांव में इस साल जनवरी में दलितों के एक आयोजन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस आयोजन से पहले यलगार परिषद की एक बैठक हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस पीबी सावंत और बंबई हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस कोलसे पाटिल का संरक्षण प्राप्त था। ये दोनों मानते हैं कि इन गिरफ्तारियों का कोई विधिक आधार नहीं है।
जस्टिस चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी कि ‘असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है’ उन अधिकारों को ही दोहराती है कि देश के लोग उन हालात का विरोध कर सकते हैं जो उन्हें उचित न लगे या जो उनकी दृष्टि में दमनकारी हो। इसी दर्शन और विचारों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को परिभाषित किया। इसमें जनता को संवैधानिक ढांचे के अनुरूप सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए शक्ति भी दी गई। गैरकानूनी गिरफ्तारियों और अन्याय के तमाम मामलों में हिरासत के दौरान प्रताड़ना के अनगिनत वाकये हैं। ये मामले हमारे गरिमामयी संविधान का मखौल उड़ाने के साथ ही नागरिकों को उनके आत्मसम्मान और गरिमा के अधिकार से वंचित करते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ‘मानव अधिकारों के वरीयता क्रम में शीर्ष पर रखा है।’
मौजूदा सरकार के दौर में संवैधानिक मूल्यों के साथ निरंतर छेड़छाड़ अनिष्ट का ही संकेत करती है। कुछ छात्र नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के मामले दायर करना, उल्टे-सीधे आरोपों पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले चलाना, अपने लिए असहज एनजीओ के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना और सरकार के निर्मम नियंत्रण का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन तानाशाही और औपनिवेशिक शासन का ही प्रतीक है। पुणे पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए लोगों में सुधा भारद्वाज वकील, गौतम नवलखा पत्रकार, वरवर राव कवि, वेरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी गिरफ्तारियों के मामले में अगर हम दलगत भावना से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार की मशाल उठाएं तो राष्ट्रीय हित की पूर्ति होगी।
एक आजाद मुल्क से यही अपेक्षा है कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को सार्थक सिद्ध करे ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। इसके लिए सतत चौकसी की जरूरत होगी। हम इतिहास के सबक की अनदेखी नहीं कर सकते जो दांते के कालजयी शब्दों में कुछ इस तरह प्रतिध्वनित होते हैं, ‘नर्क में सबसे गर्म स्थान उन लोगों के लिए आरक्षित रखा जाता है जो किसी नैतिक संकट के दौरान तटस्थता अपना लेते हैं।’ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी एक प्रसिद्ध कविता के माध्यम से भी यही कहा है, ‘समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।’
इतिहास साक्षी है कि सभी अधिनायकवादी आंदोलन और तानाशाही शासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए खतरे की आड़ में ही आगे बढ़े हैं। सुरक्षा के नाम पर जिस मूल स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है वह कभी-कभार बिना किसी आंदोलन के अपने आप बहाल भी हो जाती है। खुद हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की जड़ें इस विचार में निहित थीं कि एक राष्ट्र के रूप में हमें क्रांति का उद्घोष करने का अधिकार है, लेकिन हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने शांतिपूर्ण राह चुनी। आखिर संवैधानिक लोकतांत्रिक भावनाओं से ओतप्रोत और मानव की मूल स्वतंत्रता के प्रति कटिबद्ध भारतीय राज्य अपने ही उन नागरिकों पर दमनकारी कानून लागू करके उनके साथ अन्याय कैसे कर सकता है जो सामाजिक एवं राजनीतिक असमानता के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? इन पांच लोगों के खिलाफ अभी तक कोई दमदार साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। इन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के सख्त प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके तहत लगे आरोप उनकी स्वतंत्रता के लिए गंभीर साबित हो सकते हैं।
उम्मीद है कि संवैधानिक सुरक्षा के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभियोजन पक्ष के दबाव के समक्ष एहतियात के साथ सुनवाई करेगा। जिस देश में अभी भी रामप्रसाद बिस्मिल, अल्लामा इकबाल, अशफाक उल्ला खान, फिराक गोरखपुरी, रामधारी सिंह ‘दिनकर’ और दुर्गा सहाय सरूर जैसे कवियों की पंक्तियों से राष्ट्रवाद का ज्वार जोर पकड़ता है वह किसी भी किस्म के सामाजिक या राजनीतिक अन्याय के खिलाफ शांत नहीं बैठ सकता।
Date:05-09-18
गौर करे सरकार
फैजान मुस्तफा
प्रसिद्ध न्यायविद् डंकन एम. डेरिट ने कहा था, ‘‘मुस्लिम कानून में सुधार का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें सुधार ही न किया जाए। इसकी असुविधाजनक और पुराकालीन खासियतों को अपने आप से कमजोर पड़ने दें। इस नीति को अपना लिया जाए तो ये खासियतें तेजी से असर खोने लगेंगी। पर्सनल कानून पर बढ़कर हमलावर हुए तो यह ज्यादा मजबूती पकड़ लेगा। उतनी ज्यादा जितनी उन देशों में भी कभी मजबूत नहीं रहा, जहां मुसलमान हमेशा बहुसंख्यक रहे हैं।’ उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी सरकार व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इन विद्वतापूर्ण शब्दों पर गौर करेंगे। इस तर्क को मानेंगे कि मुस्लिम जगत, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, में सुधार संभवत: हमारे लिए प्रासंगिक न हों।
लेकिन इसका मतलब यह लेखक मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों या समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) के खिलाफ हैं। यह लेखक यूसीसी में एक-एक करके सुधार किए जाने का हामी है, ताकि अपने समाज का ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकरण किए बिना ही लैंगिक न्याय के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। कड़ी दर कड़ी कानून बनाकर सुधारों की ओर बढ़ना बेहतर विकल्प है,और इससे कट्टरपंथियों को इस पूरे विमर्श को भटकाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। विधि आयोग का इस विवादास्पद मुद्दे पर रुख इसके अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान की सेवानिवृत्ति के दिन जारी परामर्श पत्र से स्पष्ट हो गया। विधि आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अभी की स्थिति में यूसीसी न तो व्यवहार्य है, और न ही आवश्यक। विधि आयोग हमारे कानूनों की बहुलतावादिता को मान्यता देता है। आयोग की प्रतिक्रिया से यकीनन उन टीवी एंकरों को झटका लगा होगा, जिन्होंने प्राइम टाइम पर ‘‘एक राष्ट्र, एक कानून’ का राग हफ्तों अलापा।
सुप्रीम कोर्ट स्वयं जमीनी सच्चाई पूरी तरह जाने बिना यूसीसी बनाए जाने की बात कहता रहा है। कईमामलों में न्यायाधीशों ने अपने समक्ष प्रस्तुत विवाद में सीमा लांघी। उदाहरण के लिए एबीसी बनाम राज्य (2015) मामले में जस्टिस विक्रमजीत सेन ने कहा, ‘‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है,और बेहद जरूरी है कि धर्म को कानून से दूर रखा जाए। यह यूसीसी की कल्पना करता है, लेकिन इस संवैधानिक तकाजे को पूरा नहीं किया जा सका है।’ ध्यातव्य है कि इस मामले में अदालत किसी धार्मिक या पर्सनल कानून नहीं बल्कि गार्जियनशिप एंड वार्डस एक्ट, 1890 के संवैधानिक प्रावधान की विवेचना कर रही थी। इसलिए यूसीसी का उल्लेख किया जाना अनुचित था। इस प्रकार पर्सनल कानून की विभेदकारी प्रकृति तथा इसके संविधान में निहित समानता संबंधी प्रावधानों के विपरीत होने को लेकर कोईविवाद नहीं है। मौजूदा मामले में अविवाहित ईसाई मां ने बच्चे के पिता की पहचान जाहिर करने से इनकार कर दिया था। न ही बच्चे के पिता को कोई नोटिस जारी किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या उसे बच्चे के जन्मने के बारे में पता था या नहीं। सरला मुद्गिल (2015) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परेशान कर देने वाली बात कही कि देश के विभाजन के बाद भारत में रह जाने वालों को पता था कि भारत ‘‘एक राष्ट्र एक कानून’ में विास रखता है,और कोई समुदाय पृथक धार्मिक कानूनों की मांग नहीं कर सकता।देश के प्रति निष्ठा तथा कानून में समानता एक दूसरे से जुडी बातें नहीं हैं।
आरएसएस के सिद्धांतकार जीएस वैद्य मोदी सरकार से यूसीसी बनाए जाने की दिशा में बढ़ने को कह चुके थे। उन्होंने सुझाया था कि समान नागरिकता संहिता को नहीं मानने वालों से ‘‘मताधिकार’ छीन लिया जाना चाहिए। भारत के संविधान ने स्वतंत्रता और अधिकार सशर्त प्रदान नहीं किए हैं। हमने अधिकार और कर्त्तव्यों की संबद्धता के सिद्धांत को इस रूप में स्वीकार नहीं किया है कि कर्त्तव्य नहीं तो अधिकार नहीं या इसके उलट अधिकार नहीं तो कर्त्तव्य नहीं। न ही भारतीय संविधान लियोन डय़ूगुट के इस मत से सहमत है कि ‘‘किसी नागरिक का जो एकमात्र अधिकार है, वह है कर्त्तव्य निवर्हन का अधिकार।’ इसलिए कोई तमाम बुनियादी कर्त्तव्यों की अनदेखी कर सकता है, तो भी उसके बुनियादी अधिकार बने रहते हैं। सच तो यह है कि कोई भी उदार लोकतांत्रिक संविधान, जापान को छोड़कर, बुनियादी अधिकारों में कर्त्तव्यों को भी शामिल नहीं करता। बुनियादी कर्त्तव्य अधिकांश समाजवादी संविधानों के अभिन्न अंग थे। बुनियादी कर्त्तव्य भारतीय संविधान का शुरुआत से ही हिस्सा नहीं हैं। इसलिए यूसीसी, जो निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, स्वीकार नहीं करने पर मत के अधिकार से वंचित किया जाना संवैधानिक रूप से प्रभावी नहीं होगा। लेकिन इस सुझाव से आरएसएस की मंशा जाहिर हो गई है यानी मुस्लिमों को हाएिये पर धकेलना।
हिन्दू दक्षिणपंथी हिन्दू कानून में सुधार के पक्ष में नहीं थे। हिन्दू कोड बिल का आरएसएस, हिन्दू महासभा, धर्म महामंडल, अखिल भारतीय धर्म संघ और अनेक दक्षिणपंथी हिन्दुओं ने कड़ा विरोधकिया था। 1940 और 1950 के दशकों में जो हिन्दू कानून में सुधारों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध और शोर-शराबा कर रहे थे, वे ही आज यूसीसी के पक्ष में तर्क रख रहे हैं। उस समय अकेले आरएसएस ने दिल्ली में ही हिन्दू कोड बिल के विरोध में 76 सार्वजनिक सभाएं कर डाली थीं। हिन्दू कोड बिल को हिन्दुओं पर एटम बम बताया गया और अंबेडकर तथा नेहरू, दोनों के पुतले जलाए गए। बिल को हिन्दू संस्कृति तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था। स्थिति इस कदर तेजी से बदल रही थी कि अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को शिथिल करने को मजूबर हो गए।
यहां तक कि संविधान सभा में भी आधारभूत अधिकारों के अध्याय में यूसीसी को रखे जाने के मुद्दे पर अलग-अलग राय साफ दिखाईदे रही थी। बुनियादी अधिकारों संबंधी उपसमिति इस कदर बंट गई थी कि बाद में यह मामला एक वोट से तय किया जा सका। डॉ अंबेडकर ने सदन में साफकहा था कि ‘‘कोईभी सरकार अपने प्रावधानों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती कि मुस्लिम बगावत करने को मजबूर हो जाएं। यदि कोई सरकार ऐसा (यूनिकोड का थोपा जाना) करती है तो ऐसी सरकार मेरी नजर में बेसुध है।’ आइए, यूसीसी बनाने के मिशन पर टूट पड़ने से पहले हम विधि आयोग की बात मानते हुए पर्सनल कानूनों को लैंगिक न्याय दिलाने वाले बनाएं। किसी समुदाय के आंतरिक कानूनों में सुधारों की पहल उस समुदाय पर ही छोड़ दें। न्याय की बात कहने वाले कानून समान कानून से ज्यादा अहम हैं।