News Clipping on 07-09-2018
Date:07-09-18
Step Out Fearless
Homosexuality is no crime. From fearing state and society, gays now have law on their side
Editorial
Supreme Court has consigned over 150 years of discrimination against the LGBT community, wrought by enactment of the Indian Penal Code in 1860, to the annals of history. Section 377 IPC, that denied India’s homosexual citizens the right to pursue their sexual orientation, applies no more to consensual sexual behaviour. In restoring their rights to equality before law, personal liberty, privacy and life with dignity – all fundamental rights guaranteed to an Indian citizen which should have been theirs from birth – a grave constitutional wrong that questioned the Republic’s commitment to minority rights stands corrected. The next logical step would be to recognise gay marriage.
Supreme Court (SC) has also ejected from its precedents the problematic verdict of December 2013 that recriminalised homosexuality and its observations about “so-called rights of LGBTs” who constituted “a miniscule fraction of the country’s population.” This had stoked much unease over law giving precedence to social mores over constitutional morality. But subsequent judgments including the historic Right to Privacy verdict and the present one have conclusively rejected the state’s right to police bedrooms or deny constitutional rights to a minority.
From Justice Chandrachud beginning his judgment by noting “The lethargy of the law is manifest yet again” to Justice Nariman concluding that “it is clear that Articles 14, 15, 19 and 21 have all been transgressed without any legitimate state rationale to uphold such provision”, SC’s focus on individual rights promises to bridge the gap between constitutional aspirations and ground realities. After all, current Indian politics is predisposed towards religion and caste – or more broadly towards large collectives having strength of numbers. This is where a judiciary committed to democracy and constitutional values is the last resort for harried citizens.
Recall how in reuniting Hadiya with her husband or quashing bans against Padmaavat, SC faced down majoritarian impulses. For similar reasons, successive governments shrunk away from amending 377. Before SC recognised privacy as a fundamental right, government stood in opposition, regarding it as an abstract concept. After helping demolish 377 and more cases like Aadhaar and adultery awaiting their turn, the privacy judgment may just have begun impacting our lives in concrete ways. What Supreme Court does in the realm of safeguarding individual liberties must shine like a beacon for lower courts to replicate. The defence of a person’s rights – even when you disagree with that person – keeps democracy, dissent and diversity alive.
Date:07-09-18
Historic And Necessary
By decriminalising gays, SC ushers in new dawn for an inclusive society and country
Alok Prasanna Kumar and Arghya Sengupta, ( Arghya Sengupta is Research Director and Alok Prasanna Kumar is Senior Resident Fellow at Vidhi Centre for Legal Policy.)
The Constitution Bench of the Supreme Court of India has undone an enormous injustice to members of the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community in its judgment delivered in Navtej Johar vs Union of India. It has undone not just Section 377 of the Indian Penal Code insofar as it decriminalised homosexual acts between consenting adults, but also its own judgment in Suresh Kumar Koushal vs Naz Foundation. It is an important judgment not just for the expansion for civil liberties and gay rights in India, but also for the court to recognise that, as an institution, it failed terribly in delivering the kind of judgment that it did in Suresh Koushal.
The court’s institutional faults were many – first and foremost in being unconcerned with issues of standing when it permitted total third parties to approach it challenging the Delhi high court’s judgment in Naz Foundation vs NCT of Delhi which had read down Section 377. It is one thing for the court to permit third parties to act in public interest without standing in rare case – it is another to not even attempt to address what was the important question of public interest that would permit the parties to use the courts to try and overturn progressive and historic judgments.
A second fault was in the fact that the court did not think the issues were worthy of serious constitutional debate. An issue of such far reaching impli-cations was dealt with by a bench of only two judges who failed to see the full implications and impact of the case, whether or not they agreed with the petitioner. Even at the first instance, the Supreme Court should have ensured that the matter was heard by a constitution bench of no fewer than five judges (as the Constitution demands) and its failure to do so is an indictment of the legitimacy of Koushal. The final fault was in the judgment itself. The words “minuscule fraction” and “so-called rights” stung.
It may have been aimed purely at members of the LGBT community, but it spoke of a court that was distinctly and deeply out of touch with the larger changes in society and greater tolerance for diversity. These were words that tomorrow could be turned on any minority for any reason if the circumstances permitted. They go to the heart of what the court is supposed to do – protect exactly such minorities from the whims of the majority. In saying what it did, the Supreme Court told us (and not just the LGBT community) that it didn’t care enough to do its job. Thankfully, the Supreme Court has done exactly what was expected of it in Navtej Johar. While ostensibly concerned only with the reading down of Section 377, it has gone further than expected in handling the matter with the utmost sensitivity and care that it deserved.
Whether in the atmosphere at the hearings or in the nuanced reading of gay rights that we get in the judgments, Navtej Johar is a universe away from the narrow minded and straitened judgment in Koushal. As historic and necessary as this judgment is, we must not lose sight of the fact that all it does is restore gay rights in India only to the situation it was in 2013 before Koushal was delivered. There is still a much greater task before the court, not just in the context of gay rights but in the larger context of building an inclusive and diverse nation that fulfils the vision of the framers of the Constitution.
For, in as much as the Johar judgment is about gay rights, it has the potential of fundamentally re-shaping the jurisprudence around equality in India. As important as it is to affirm autonomy and push back against arbitrary laws, the Supreme Court’s judgment could potentially give new meaning to the notion of equal protection of laws, protecting not just the LGBT community but potentially every minority in a “country of minorities.” The coming years could herald the dawn of a bold era for constitutional courts in India giving greater and richer meaning to equality under the Constitution. We only hope that the Supreme Court proves equal to the task.
Date:07-09-18
2+2 Dialogue Makes Own R&D Imperative
ET Editorials
The India-US 2+2 Ministerial Dialogue is an important development that upgrades bilateral ties. India is the third country, after Japan and Australia, to have such a ministerial engagement with the US. This upgrade in US ties, however, is not at the expense of India’s independent foreign policy and strategic engagement with the world. This is evident from the US’ acceptance of India’s defence ties with Russia and trade engagements with Iran. India-US bilateral ties have been on the ascendant for more than a decade now, beginning with the efforts made by the Vajpayee government and the Indo-US nuclear deal of 2008.
Nonetheless, the 2+2 Ministerial Dialogue marks an important milestone. It provides a platform for both countries to discuss issues of strategic importance and allows for synergy in their diplomatic and security efforts. Strengthening of defence ties is among the pillars of this strategic engagement — India’s designation as a Major Defence Partner creates the opportunity for better defence and security coordination and cooperation. It allows for an expansion in the two-way trade in defence items and defence manufacturing supply linkages.
The signing of a Communications Compatibility and Security Agreement (Comcasa) enhances the interoperability between the militaries and military systems of the two countries. Expansion of counterterrorism cooperation and the naming of Pakistan-based terror outfits are welcome.Such expanded cooperation with the US and interoperability with their weapons systems makes it mandatory for India to step up its R&D efforts in defence technologies.To be a passive recipient of oodles of one variety of defence tech is to lose the capacity to handle other kinds, making for dependence.
Date:07-09-18
Good Riddance To Colonial Rubbish
ET Editorials
We welcome the unanimous verdict of a five-member Constitution bench of the Supreme Court, articulated through four separate judgments, however, that homosexuality is not a crime but a natural state that society must respect as part of the right to liberty and to live with dignity guaranteed by the Constitution. This removes the legal hurdle to large numbers of Indians who belong to the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (LGBTQ) community to seeking a life of equality with other members of society.
However, social mores do not change, merely because the law has expunged an aberrant portion from its body. For that, the state must be prepared to fully enforce the judgment, as conservative elements oppose change to social norms relating to sexuality. “We would have appreciated a categorical statement of position by the government, setting out its views on the validity of Section 377,” says Justice Chandrachud in his judgment. That would have been ideal. But the government did the next best thing, leave it to the court to decide, without opposing decriminalisation of consensual sex between adults, whatever its nature. Its pragmatism is explained by the observation of the ruling party’s ideological parent, the RSS, following the verdict, that homosexuality is not natural.
Nor have political parties come forward to welcome the judgment, except for Congress and the Left. The reluctance of the political class to confront social conservatism in defence of liberty and equality points to the tough battle ahead for the LGBTQ community to translate their release from criminality into celebration of life on par with heterosexual men and women. In fact, there is reason to celebrate the judgment as one more step forward in the national project of shedding the Victorian shroud of prudery that colonialism had forced on a culture that had produced the Kamasutra and the commingling of stone and sensuality at Khajuraho. That makes it all the more ironic that Justice Indu Malhotra should quote the current British premier to justify reading down Section 377.
Date:07-09-18
सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक पहल और अनुदार समाज
संपादकीय
देश की सर्वोच्च अदालत ने आखिर समलैंगिकता के संदर्भ में एक ऐतिहासिक और उदार निर्णय दे ही दिया, जिसका एलजीबीटी ही नहीं उदारवादी लोकतांत्रिक समाज को लंबे समय से इंतजार था। इसके बावजूद सवाल यह है कि औपनिवेशिक गुलामी में बुरी तरह जकड़ा और उसी संदर्भ में अपने अतीत की व्याख्या करने पर आमादा समाज क्या उसे दिल से स्वीकार कर पाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की खंडपीठ ने इस फैसले में न सिर्फ अपने ही 2013 के फैसले को पलट दिया है बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के निर्णय को भी स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने दो वयस्कों के बीच होने वाले यौन संबंध को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा से बाहर निकालते हुए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनकी व्याख्या गहरी और दूर तक जाने वाली है। जरूरत इस समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं को उसे समझने की है। अदालत का कहना है कि व्यक्तिगत आज़ादी महत्वपूर्ण है और यौन अर्थ में भी अलग रुझान का सम्मान होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात जो आज के समय के लिए ज्यादा मौजूं है वो यह कि बहुसंख्यकों की नैतिकता को संविधान पर थोपा नहीं जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में न सिर्फ संविधान में वर्णित निजता और समानता के अधिकार की नई व्याख्या की है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य कल्याण अधिनियम को भी इस संदर्भ से जोड़ा है। निर्णय में साफ कहा गया है कि समलैंगिकता कोई मनोरोग नहीं है।
दुर्भाग्य से समाज का बड़ा हिस्सा और उसका सांस्कृतिक विमर्श इसी दृष्टिकोण से बंधा हुआ है। विडंबना देखिए कि 1860 में लार्ड मैकाले द्वारा लाए गए आईपीसी के कानून की इस धारा को हटाने में भारतीय समाज को 158 साल लग गए। जबकि यह कानून विक्टोरियाई युग के मूल्यों के आधार पर लाया गया था जिसका मकसद भारतीय समाज को एक तरह की पुरुषवादी मानसिकता में जकड़ना था। हकीकत में भारतीय समाज इतनी विविधता वाला रहा है कि उसने कभी यौन रुझानों के आधार पर समाज में दंड का प्रावधान नहीं किया था। इसलिए अपनी हकीकत को भूल कर औपनिवेशिक मूल्यों में जीने वाले भारतीय समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस उदार और प्रगतिशील फैसले को स्वीकार करके उसके मुताबिक आज़ादी का अर्थ समझने की चुनौती है।
Date:07-09-18
शिक्षा की तस्वीर संवारने के जतन
प्रकाश जावडेकर, (लेखक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं)
प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाले ज्ञान यानी लर्निंग आउटकम की बात तो खूब होती थी, लेकिन उसकी व्याख्या कभी नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने यह काम किया है। लर्निंग आउटकम की व्याख्या करने से यह सुनिश्चित हो गया कि अब हर कक्षा में हर विषय में क्या ज्ञान छात्रों को होना ही चाहिए। एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम तैयार कर उसे लगभग 40 लाख शिक्षकों तक पहुंचाया और उन्हें प्रशिक्षित किया, ताकि वे अपनी-अपनी भाषा में लर्निंग आउटकम सुनिश्चित कर पाएं। इसके तहत छात्र, विद्यालय और अभिभावक की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। जब 25 राज्यों ने पहली से आठवीं तक परीक्षा की मांग की और प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को दोबारा अवसर देने का नियम बनाया, तो नो डिटेंशन नीति में परिवर्तन किया गया। यह बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ और अभी राज्यसभा में अनुमोदन के लिए लंबित है।
हमारी सरकार का मानना है कि शिक्षक जितना सुयोग्य होता है, शिक्षा उतनी ही सार्थक होती है। हम जब सरकार में आए, तब देश में 15 लाख शिक्षक ऐसे थे, जो 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा रहे थे, परंतु वे केवल 12वीं पास थे और उन्होंने डिप्लोमा या प्रशिक्षण हासिल नहीं किया हुआ था। करीब 8-10 वर्षों से यह समस्या चल रही थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री की पहल पर कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया कि ऐसे शिक्षकों को दो साल का एक्सटेंशन देंगे और इस अवधि में इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। हमने शिक्षकों को ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन चैनल्स के माध्यम से विभिन्न् भाषाओं में डिप्लोमा इन एजुकेशन करने की अपील करते हुए कहा कि आपको सरकार ने दो साल का जो एक्सटेंशन दिया है, उसी में आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके बाद 14 लाख शिक्षकों ने इसके लिए रजिस्टर किया। आज वे सभी पढ़ा रहे हैं। हमारा मानना है कि ये शिक्षक जितने सुयोग्य होंगे, उतना ही सुधार हमारी शिक्षा व्यवस्था में होगा। हमारे जो शिक्षक कुछ अलग करते हुए समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए।
इसके लिए हमने जैसे ‘पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किए, वैसे ही शिक्षक पुरस्कार चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन भेजे गए। जिन शिक्षकों ने नए-नए उत्कृष्ट प्रयास किए, उन्हें पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इस बार 45 ऐसे शिक्षकों का सम्मान हुआ। विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान पहले से जारी था। यह 25 साल चला। अब समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्री-स्कूल से 12वीं तक पूरी शिक्षा पर एक समग्रता से विचार हो सके, इसलिए इसका नाम समग्र शिक्षा रखा गया। इसमें तीन बड़ी पहल की गई हैं। पहली, सभी 15 लाख सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी होगी और प्रत्येक लाइब्रेरी को 5 से 20 हजार रुपए का अनुदान हर साल मिलेगा। दूसरी, ‘खेले इंडिया, खिले इंडिया के तहत हर स्कूल को हर साल 5 से 20 हजार तक का अनुदान खेलकूद सामग्री के लिए दिया जाएगा। दरअसल एक बार प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में छात्रों से यह पूछा था कि यहां कितने छात्र हैं, जिन्हें दिन में तीन बार पसीना आता है, तो वहां एकत्र छात्रों में से एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। तब उन्होंने कहा था कि खेलकूद भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। खेलकूद को बढ़ावा देने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री की इसी सोच का परिणाम है।
तीसरी पहल हर गरीब छात्र को अच्छी शिक्षा देने की है। देश में गरीबी के कारण किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े, इसके लिए खासकर उच्च शिक्षा में जहां फीस का भार होता है, वहां शिक्षा के लिए कर्ज के ब्याज का भुगतान सरकार करती है। संप्रग सरकार के जमाने में यह राशि 800 करोड़ रुपए सालाना होती थी। पिछले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। करीब आठ लाख विद्यार्थियों को इससे फायदा हो रहा है। आने वाले तीन साल में इस मद में हर साल 2200 करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य है। इसके लिए 6600 करोड़ रुपए अलग से व्यवस्था की गई। इसका फायदा 10 लाख ऐसे गरीब छात्रों को मिलेगा। इन्हें शिक्षा ऋण का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस ब्याज का वहन सरकार करेगी। इस पहल का एक उद्देश्य समाज में समानता लाना भी है।
सरकार की एक बड़ी पहल स्वायत्तता को लेकर भी है। हमने संसद में एक बिल लाकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को शैक्षिक स्वतंत्रता दी। इसके पीछे विचार यह है कि सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के क्रियाकलापों में दखलंदाजी के बजाय उसी संस्थान के पूर्व छात्रों को इसका दायित्व दिया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्वायत्तता की कल्पना को सबने स्वीकार किया। इसी क्रम में हमने ग्रेडेड स्वायत्तता की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। इसके तहत अब लगभग 70 विश्वविद्यालय, जिन्होंने गुणवत्ता के साथ विकास किया है, उन्हें इस आधार पर विस्तार और व्यवस्था के लिए बार-बार अनुमति लेने के लिए सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा।
दो और पहल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है, इसलिए बजट में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की घोषणा की गई। इसके तहत नौवीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक देशभर की 15 लाख कक्षाओं में अगले चार वर्षों में डिजिटल बोर्ड लगेंगे। इससे शिक्षा रुचिकर और सार्थक होगी। इससे कक्षाओं में चर्चाएं अधिक गहन-गंभीर भी होंगी। यह एक ऐसा प्रयास है, जिससे छात्रों को विषय समझने में ज्यादा आसानी होगी। डिजिटल बोर्ड लगाने का खाका तैयार कर हम जल्द ही उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा ‘स्वयं प्लेटफार्म पर जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया था, उसका 23 लाख से अधिक छात्र लाभ ले रहे हैं। इस पर एक हजार से अधिक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। सभी जानते हैं कि देश आगे तभी बढ़ेगा, जब वह नित नए शोध और अनुसंधान करेगा।
चूंकि नवरचना के बिना कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमारी सरकार ने छह आईआईटी संस्थानों में रिसर्च पार्क की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को कैंम्पस में न केवल अनुमति, बल्कि प्रोत्साहन देना है। इसके लिए इनक्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत की गई है। इसी तरह उच्चतर आविष्कार योजना के तहत शिक्षक और छात्र साथ-साथ काम कर रहे हैं। देश के जो मेधावी छात्र विदेश जाकर शोध करते हैं, वे यहीं देश में रुकें, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप शुरू की गई है। इस वर्ष इसके तहत 135 छात्रों का चयन किया गया है। इन सभी को प्रतिमाह एक लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसके अलावा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की अनूठी प्रक्रिया भी हमारी सरकार की एक उपलब्धि है। इसके तहत 40 हजार छात्रों ने पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में एक लाख छात्रों ने सहभागिता की। इन सभी छात्रों ने तीन महीने अध्ययन और मेहनत करके अनेक समस्याओं का उपाय सुझाया। प्रधानमंत्री ने भी इनका उत्साहवर्द्धन करते हुए फाइनल राउंड में उनके साथ संवाद किया। ये तमाम पहल देश में शिक्षा जगत की तस्वीर बदलने की व्यापक सोच का परिणाम हैं।
Date:07-09-18
बड़े असर वाला फैसला
संपादकीय
देश, काल और परिस्थितियां बदलने पर किस तरह मूल्य-मान्यताएं और नियम-कानून भी बदल जाते है, इसका ही उदाहरण है समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले का असर भारत ही नहीं, भारत के बाहर उन तमाम देशों पर भी पड़ेगा जो भारतीय लोकतंत्र से प्रेरित होते है और जहां समलैंगिकता को अपराध माना जाता है। स्पष्ट है कि यह बड़े असर वाला एक बड़ा फैसला है। ऐसा कोई फैसला समय की मांग थी, क्योंकि इस धारणा का कोई औचित्य-आधार नहीं कि समलैंगिकता किसी तरह की विकृति है अथवा भिन्न यौन व्यवहार वाले कमतर नागरिक है। यह फैसला समलैंगिकों के साथ-साथ भिन्न यौन अभिरुचि वाले अन्य लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह फैसला इसलिए भी उल्लेखनीय है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस अंश को रद्द किया जो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करती थी उसी ने 2013 में ऐसा करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि यह काम तो संसद का है।
इतना ही नहीं, उसने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से 2009 में दिए गए उस फैसले को पलटने का काम किया था जिसमें धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया गया था। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूल सुधार करते हुए वही फैसला दिया जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ साल पहले ही दे दिया था। इस बीच संसद धारा 377 में संशोधन-परिवर्तन करने का काम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार ने इस मसले पर अपनी राय न देकर एक तरह से यही इंगित किया था कि समलैंगिकता के अपराध न रहने से उसे हर्ज नहीं। क्या वे प्रगतिशील लोग इस पर गौर करेंगे कि ऐसे संकेत उस भाजपा की सरकार ने दिए जो उनकी निगाह में पुरातन विचारों वाली पार्टी है?
यह सहज ही समझा जा सकता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने भिन्न यौन अभिरुचि वालों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार के तहत समलैंगिकता को अपराध के दायरे से मुक्त करने के साथ धारा 377 को पूरी तौर पर खारिज नहीं किया तो इसके पर्याप्त कारण है। इस धारा के वे अंश प्रभावी बने रहने आवश्यक थे जो नाबालिगों से समलैगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखते है। नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए यह सतर्कता बरतनी जरूरी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता प्रदान कर भारतीय समाज को यही संदेश दिया कि भिन्न यौन अभिरुचि वाले भी आदर और सम्मान से जीने के अधिकारी है, लेकिन समाज के उस हिस्से की धारणा बदलने में कुछ समय लगेगा जो अलग यौन व्यवहार वालों को अपने से इतर और अस्वाभाविक मानता चला आ रहा है। ऐसी सोच रखने वालों को यह समझना होगा कि अलग यौन व्यवहार वाले भी मनुष्य है और उन्हें अपनी पंसद के हिसाब से अपना जीवन जीने का अधिकार है। ऐसी स्वस्थ समझ को बल मिलना ही चाहिए।
Date:07-09-18
समलैंगिकता और पूर्वग्रह
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को समलैंगिक संबंधों को कानूनी दर्जा दे दिया। इसे लेकर अत्यधिक उत्साहित होने वालों को थोड़ा ठहरकर हकीकत का इंतजार करना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के इस 157 वर्ष पुराने प्रावधान को खत्म करना समलैंगिक समुदाय के लिए व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता और मजबूत कानूनी संरक्षण हासिल करने की दिशा में पहला लेकिन छोटा कदम है। हमने बार-बार देखा है कि हमारे देश में कानूनी पहल से सामाजिक सुधारों को सामाजिक मान्यता प्राय: नहीं मिलती है। ध्यान रहे कि अतीत में कई प्रमुख राजनेता खुलकर समलैंगिकता के विरुद्ध बोल चुके हैं। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कानूनी और राजनीतिक प्रतिष्ठान तथा सुरक्षा तंत्र नए कानून को कितनी तेजी से लागू करते हैं।
समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबसे पहले आगे की चुनौती को समझना होगा। यह बहस दशकों पुरानी है। इस कवायद में पुलिस को शिक्षित करना भी शामिल है जो समलैंगिक जोड़ों को दंडित करने के लिए कुख्यात रही है। दूसरी तात्कालिक जरूरत होगी विवाह कानूनों में संशोधन करके समलैंगिक विवाह को उनमें स्थान देना। यहां यह याद रखना होगा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने महज तीन वर्ष पहले अपने ऐतिहासिक निर्णय के जरिये ऐसे विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की। जबकि यह मामला अमेरिका में एक दशक से अधिक समय से सरगर्म था। भारतीय अदालतों ने मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा में कोई खास तेजी नहीं दिखाई है। ऐसा लगता नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी वे समलैंगिक अधिकारों के प्रवर्तन में कोई तेजी दिखाएंगी।
ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री तो छोडि़ए किसी भी बड़े राजनेता ने सार्वजनिक रूप से इस विषय पर जुबान नहीं खोली है। उनको भय है कि ऐसा करने से समाज का रूढि़वादी तबका नाराज हो जाएगा। यह वही तबका है जिसने दो दशक पहले दीपा मेहता की फिल्म ‘फायर’ का विरोध किया था। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि सत्ताधारी दल के किसी राजनेता ने गुरुवार के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उस अंतिम याचिका पर आया है और इसने सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के निर्णय को पलट दिया है। 2013 के निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के निर्णय को पलटा गया था। गुरुवार के निर्णय का महत्त्व केवल समलैंगिकता को अपराध न मानने से कहीं परे है। पीठ ने जो कहा है उसे व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह कि समलैंगिकता को एक प्राकृतिक जीवविज्ञान संबंधी अवधारणा के रूप में देखना होगा, न कि मानसिक विकृति के रूप में। समलैंगिक को अल्पसंख्यक के रूप में देखने की भी जरूरत नहीं है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया था।
अदालत ने कहा कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी उनके मूल अधिकार अक्षुण्ण हैं। उसने व्यक्तिगत चयन और निजता के अधिकार पर जोर दिया है। हमारी हालिया राजनीतिक बहस में इन दोनों का ह्रास हुआ है। यह निर्णय देश के कारोबारी जगत के लिए भी अवसर है कि वह कुछ प्रगतिशीलता दिखाए। वर्ष 2015 में करीब 379 अमेरिकी कंपनियां और पेशेवर संगठन (गूगल, ऐपल, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और वॉलमार्ट समेत) अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह की सुनवाई के वक्त ‘अदालती मित्र’ बने थे। उनका कहना था कि चूंकि वे समलैंगिक दंपतियों को लाभ नहीं पहुंचा सकते थे इसलिए तमाम प्रतिभाशाली लोग नौकरी से बाहर रह गए। भारतीय कंपनियों में असहिष्णुता का माहौल भी समलैंगिकों को सामने आने या रोजगार मांगने से रोकता है। भारतीय उद्यमी जगत सामाजिक सुधारों में शायद ही कभी रुचि दिखाता है। ऐसे में यह शुरुआत का अच्छा वक्त है।
Date:06-09-18
River And Stick
Draft bill that recommends punitive measures to clean Ganga is a climbdown from the Namami Gange project
Editorial
In May, Union Water Resources Minister Nitin Gadkari announced that the government will “try to ensure” a 70-80 per cent improvement in the Ganga’s water quality by March 2019. The water resources ministry, it seems, is now taking desperate, rather than sensible, measures to meet that deadline. If it has its way, a host of activities that impact the Ganga will be deemed illegal. These include construction activities that obstruct the river, withdrawal of groundwater for commercial or industrial purposes, commercial fishing and discharging of sewage into the the river. The ministry has drafted a bill which prescribes a slew of penal provisions — including fines and imprisonment — to curb these activities. The draft also envisages a Ganga Protection Corps “to arrest those who pollute the river”. Such reliance on punitive measures is a disturbing climbdown from the government’s Namami Gange project in more ways than one.
Namami Gange recognises that the key to reviving the river lies in a robust sewage infrastructure. The programme that took off two years ago ticked several boxes about the river’s ecology. It had projects to develop interceptor drains, plant trees and improve the river’s species composition. More importantly, the project accepted that its success hinged on the support of the people, whose activities impact the Ganga. In May, the Water Resources Minister talked of the government’s resolve to attain synergy between ecology and development. He also talked of plans to link the livelihood needs of local communities with efforts to clean the Ganga. This dovetailed with the Ministry’s project to create a cadre of village and town-level volunteers who would help panchayat, municipal and other local bodies to monitor the quality of the Ganga’s water.
There has been very little, however, by way of giving effect to these plans to ensure people’s participation. The Namami Gange website talks of awareness campaigns to curb pollution of the river. But it has nothing on the successes or failures of these projects. Namami Gange, in fact, has been dogged by the failing of other Ganga clean-up projects — the gap between intention and implementation. Till March, the water resources ministry had spent barely a fifth of the Rs 20,000 crore allocated for the project. In July, the National Green Tribunal pulled up the government for “tardy progress” on the Clean Ganga Mission. Even then, the government would do well to remember that it does have a lot of the basics in place. There is no reason for a law heavy on punitive measures to clean the Ganga.