News Clipping on 26-09-2018

Date:26-09-18

Take Fast Lane

Fast tracking cases against politicians can scare criminals away from electoral politics

TOI Editorials

In an important judgment yesterday, Supreme Court has wisely refrained from disqualifying those charged by courts from elected office. Criminalisation of politics accompanied by rising influence of money and muscle power pose a fundamental threat to democracy. But half-baked and drastic solutions like disqualifying those charged by courts as sought by the petitioners are not the answer.

The framing of charges by a court is just an intermediate stage in criminal law procedure between the filing of chargesheet by police and commencement of trial. Conviction or acquittal follows a rigorous process of examining prosecution and defence witnesses and evidence during trial. In contrast, framing charges require judges to merely take a prima facie view of the chargesheet and supporting/ opposing arguments to decide whether there is sufficient evidence to put a person on trial. But the slow pace of trials in India and the influence commanded by politicians conspire to give MPs and MLAs a long rope.

This could explain why SC on Tuesday issued directions requiring candidates and their parties to declare criminal cases and give due publicity to criminal records. Unfortunately, the tactic of shaming politicians and parties to reveal criminal records hasn’t had much success in changing voter perception. But civil society groups have scraped valuable data from election affidavits revealing the extent of criminalisation of politics. SC’s 2013 Lily Thomas judgment striking down a provision protecting convicted lawmakers from immediate disqualification was a key moment in the fight. That was a critical judgment which disqualified convicts like Lalu Prasad Yadav and VK Sasikala.

Having passed the full legal process till conviction there was no room for these leaders to cry foul. In contrast, disqualifying at the inconclusive stage of framing charges will lead to bias and political witch hunts. Fast tracking cases against politicians is the best solution available. In Delhi, local police stands exposed after AAP MLAs were discharged or acquitted in 20 of 23 cases by special fast track courts set up to try cases against MPs and MLAs. ADR’s analysis of election affidavits reveal nearly one-third of India’s MPs/ MLAs declared criminal cases. Fast tracking the serious cases to conviction, acquittal, discharge or closure will clean up the Augean stables.


Date:26-09-18

What’s After WTO?

Global trade wars won’t end soon, India will need to adjust and adapt

TOI Editorials

The trade war between US and China has escalated over the last few days in a series of retaliatory tariffs. Chances of resolution are ebbing away as the trade war is a symptom of a larger strategic competition between the two countries. Collateral damage from this friction is being felt by the multilateral WTO, which is tottering as neither of the two economic behemoths is likely to pay heed to its judgments if it doesn’t suit them. In this situation an emerging market such as India can only wait it out, while being nimble and flexible enough to spot opportunities in this churn.

India must also use this phase to enhance the efficacy of its domestic economic architecture. The last four years have been tough on India’s merchandise exporters, who have suffered an erosion in their competitiveness. The only durable solution to their problems is an acceleration of and more integrated approach to domestic reforms. Moreover, the fallout of the trade war between US and China provides a country like India opportunities which didn’t exist a few months ago. As US and EU companies with a large manufacturing base in China seek to de-risk their operations by shifting some of it out, India must be in the game. So far, it’s the more nimble Vietnam and other southeast Asian nations which have cornered benefits.

Even China’s selective escalation of tariffs provide opportunities for Indian businesses. These need to be grabbed. Simultaneously, we need to work on long-term competitiveness. The ongoing exercise to operationalise a national logistics plan, for instance, must be seen through if the stated aim of bringing down logistics costs to below 10% of GDP from the current level of 14% is to be met. Regardless of the trade regime that evolves over the next few years, it is the more efficient economies that will corner opportunities. India needs to gear up for this phase.


Date:26-09-18

A Pleasant Surprise From the Maldives

ET Editorials

Maldivian Democratic Party presidential candidate Ibrahim Mohamed Solih’s victory over incumbent Abdulla Yameen in the island nation’s elections on Sunday is a welcome outcome. Solih’s victory is a turning point for the island nation after years of Yameen’s heavy-handed rule and has immense significance for India and the region. The democratic unseating of the authoritarian and pro-China Yameen, who showed scant regard for democratic institutions and multilateral bodies such as the Commonwealth, is significant. Solih’s victory represents a triumph of the democratic values in the Maldives.

It is an opportunity for India to reinvigorate its relationship with a key partner in the region. New Delhi has said it will work closely with new government in Male to deepen the partnership between the two nations. Under Yameen, Maldives drew closer to China — inviting investment under Beijing’s expansionist One Belt, One Road project — and Saudi Arabia. While the new dispensation will be more aligned to India, ignoring China is not an option for Male. China has made investments such as the $2 billion loan extended under the One Belt, One Road initiative.

Beijing has also demonstrated its ability to work with new leaders, as in Sri Lanka. New Delhi must step up its engagement with Male to strengthen its bilateral ties, and work through regional partners, apart from Japan, Europe and the US. It must provide Male’s new leadership support to give substance to Maldives’ India First policy. The new government has a packed domestic agenda. It must give the courts the autonomy and authority of which they had been stripped under Yameen. It must release political prisoners and call back exiled leaders. It must reverse the incipient growth of radical Islam in the island nation.


Date:26-09-18

राजनीति में अपराधियों को रोकने का आसान रास्ता नहीं

संपादकीय

समाज सुधार का शार्टकट नहीं होता। यह बात मंगलवार को राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई। इसलिए राजनीति को अपराधियों से मुक्त करना है तो उसके लिए संसद से कानून बनाने के साथ सामाजिक चेतना जगाने का लंबा संघर्ष करना ही होगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और चार अन्य जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया है वह न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता कि उस पर चार्जशीट दायर हो चुकी है। यह बात विधिशास्त्र के उस सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक वह निर्दोष है। अदालत के फैसले का दूसरा हिस्सा कहता है कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है।

अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, इसलिए अगर किसी अपराधी को राजनीति में आने से रोकना है तो उसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शक्ति के पृथक्कीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर लोकतंत्र के भीतर इन फैसलों और सिद्धांतों को दरकिनार करके कोई समस्या बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में खांचे से बाहर जाकर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इधर, अदालत के कुछ फैसलों में यह बात देखने में आई है कि वह संसदीय दायरे में प्रवेश करने से बच रही है। हालांकि, जज भी अपने तमाम फैसलों से कानून निर्मित करते रहते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्कीकरण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से हावी नहीं रहता। शायद यही वजह है कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से ऐसे प्रयास होते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण, चुनाव प्रक्रिया या पुलिस के सुधार में अदालतें कोई पहल करें।

सरकारें व पार्टियां जानती हैं कि राजनीति में अपराधी आ रहे हैं और वे चुनाव भी जीत रहे हैं। अपराधियों की यही क्षमता उन्हें सांसद और विधायक बनवा देती है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल चुनाव हारने की कीमत पर ऐसे उम्मीदवारों से पीछा छुड़ाने का साहस कर सकते हैं? इसी तरह का सवाल जनता से भी हो सकता है कि क्या वह हिम्मत दिखा सकती है कि अपने में ही कानून बन चुके किसी अपराधी के पास न तो काम लेकर जाएं और न ही उसे वोट दें? सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आपराधिक रिकॉर्ड उजागर करने के सुझाव दिए हैं पर वे कदम नाकाफी लगते हैं।


Date:26-09-18

मालदीव से राहत की खबर

संपादकीय

हिंदू महासागर में छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बने देश मालदीव में विपक्षी दलों के गठबंधन का सत्ता में आना इसलिए राहत की खबर है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हुए अब्दुल्ला यामीन भारतीय हितों की घोर अनदेखी करने के साथ ही तानाशाही तेवर दिखाने में लगे हुए थे। भारत की चिंता का कारण केवल यह नहीं था कि यामीन चीन को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, बल्कि यह भी था कि वह चरमपंथी तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे थे। इसका एक प्रमाण गत दिवस तब मिला जब कुछ लोगों ने एक ब्रिटिश कलाकार द्वारा समुद्र तट पर बनाई गई प्रतिमाओं को इसलिए तोड़ डाला कि इस्लाम में किसी के चित्रण पर रोक है। यह घटना शायद इसलिए घटी, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति यामीन भी कलाकृति के तौर पर चर्चित इन प्रतिमाओं को नष्ट करना चाहते थे।

हालांकि नवंबर में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले मोहम्मद सोलिह भारत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि वह कहीं चीन के दबाव अथवा प्रलोभन में न आ जाएं। भारत को केवल इससे खुश नहीं होना चाहिए कि जीत हासिल करने वाले गठबंधन के नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति नशीद इस पर बल दे रहे हैं कि मालदीव की नई सरकार को चीन के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कई देशों में इस तरह की कवायद के बाद वही हुआ जैसा चीन चाहता था। यदि मालदीव चीन के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा इस दृष्टि से नहीं करता कि कहीं वह उसके कर्ज के जाल में तो नहीं फंस जाएगा तो उसे वैसे ही हालात से दो-चार होना पड़ सकता है जिनसे श्रीलंका हुआ। श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपने हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। चीन भारी-भरकम कर्ज देकर उन देशों को खास तौर पर अपने शिकंजे में लेने के लिए जाना जाता है जिनका सामरिक महत्व है। मालदीव का सामरिक महत्व किसी से छिपा नहीं।

चूंकि लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी 1200 किलोमीटर के करीब है इसलिए भारत यह नहीं चाहेगा कि चीन वहां अपना मजबूत ठिकाना बना ले।भारतीय नेतृत्व इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीन हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाता दिख रहा है। वह दक्षिण चीन सागर पर तो अपना अधिकार चाह रहा है, लेकिन हिंद महासागर को साझे समुद्र के तौर पर देख रहा है। भले ही चीन यह सफाई देता रहे कि भारत की घेरेबंदी में उसकी दिलचस्पी नहीं, लेकिन पहले श्रीलंका, फिर मालदीव और नेपाल में उसकी सक्रियता के बाद इन देशों की सरकारों ने जिस तरह भारत से दूरी बनानी शुरू की उससे तो यही रेखांकित होता है कि भारतीय हित उसकी प्राथमिकता में नहीं। इसका एक प्रमाण पाकिस्तान में निर्मित हो रहे आर्थिक गलियारे से भी मिलता है। चीन यह जानते हुए भी इस आर्थिक गलियारे को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजारना चाहता है कि यह भू-भाग मूलत: भारत का हिस्सा है। स्पष्ट है कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और सतर्क रहना होगा।


Date:26-09-18

डिजिटल अधिकारों का ढांचा

राजीव चंद्रशेखर , (लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं )

जब भी लगता है कि आधार को लेकर सुरक्षा और विवादों का दौर खत्म हो गया है तभी कोई न कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। डाटा सुरक्षा पर जस्टिस श्रीकृष्णा रिपोर्ट और ट्राई के सुझावों के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधार को व्यापक कसौटी पर कसा जाए। जस्टिस श्रीकृष्णा रिपोर्ट में आधार अधिनियम को डाटा सुरक्षा अधिकार के अनुरूप संशोधित करने की बात कही गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर शीर्ष अदालत ने निजता को मूल अधिकार की मान्यता दी थी।

जब मैंने यही अनुमान व्यक्त किया था कि आधार कानून को निजता के लिटमस टेस्ट को पास करना होगा। आधार अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर श्रीकृष्णा समिति ने मेरे दृष्टिकोण पर मुहर लगाई। आज देश मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें करोड़ों भारतीय एक सक्रिय और कनेक्टेड तंत्र से जुड़कर डिजिटल नागरिक के रूप में तब्दील हो रहे हैैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल अधिकारों का एक ढांचा तैयार करने की जरूरत महसूस की। इसमें डाटा सुरक्षा और निजता के अलावा और भी तमाम पहलू शामिल हैैं। प्रस्तावित डाटा सुरक्षा कानून, नेट न्यूट्रैलिटी और नई प्रस्तावित डिजिटल कम्युनिकेशन नीति सभी के केंद्र में उपभोक्ताओं के हित हैं। इसे डिजिटल अधिकारों का घोषणापत्र यानी डिजिटल मैग्नाकार्टा भी कहा जा सकता है। यह उचित रूप से परिभाषित डिजिटल उपभोक्ता अधिकारों का पुलिंदा है। मैं जबसे सार्वजनिक जीवन में आया हूं तबसे इनका हिमायती रहा हूं और यही मेरी राजनीति के मूल में भी है। मैं पहला सांसद था जिसने तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

उपभोक्ता अधिकारों के डिजिटल मैग्नाकार्टा में नेट न्यूट्रैलिटी, निजता, सेवा प्रावधानों की गुणवत्ता और इंटरनेट पर निष्पक्ष एवं उचित प्रतिस्पर्धा जैसे पहलुओं का समावेश है। शासन में तकनीक के जुड़ाव का मैं हमेशा से बड़ा समर्थक रहा हूं और इसीलिए एक राष्ट्रीय पहचान तंत्र की मैंने वकालत भी की जिसे संप्रग सरकार ने आधार का नाम दिया। अपने शुरुआती स्तर पर आधार जैसी अवधारणा पर सबसे पहले अटल बिहारी वापजेयी सरकार के दौरान चर्चा हुई थी। संप्रग सरकार ने बिना खास सुरक्षा इंतजामों और प्रभावी कानून के बिना ही आधार पर करोड़ों रुपये खर्च दिए। जब 2010 में मैंने संसद में आधार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए तो आधार को लेकर संप्रग सरकार का जवाब हमेशा अस्पष्ट ही रहा। निजता के मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुझे एक आलेख याद आता है जिसका शीर्षक ही ‘आधार बना ही निजता के लिए है’ था जो मुद्दे को घुमाने के लिए ही लिखा गया। यह निजता के अधिकार के अपरिहार्य आदेश को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास ही था। असल में आधार को बचाने का श्रेय मोदी सरकार को ही जाता है जिसने इसे सही राह पर आगे बढ़ाया।

अप्रैल, 2017 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश में 113 करोड़ आधार नामांकन हो गए हैं। इसका अर्थ है कि देश की वयस्क आबादी में 99 फीसद आधार के तले आ चुकी है। इस सरकार ने आधार को सब्सिडी पहुंचाने का माध्यम बनाया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि संप्रग के दौरान इस लचर रूप से सत्यापित डाटाबेस को आइडी प्लेटफॉर्म बनाने की बेहूदा कोशिशों पर विराम लगाया। संप्रग सरकार के दौर में तकरीबन 40 करोड़ से अधिक ‘लोग’ बहुत लचर सत्यापन के साथ पंजीकृत हुए जिसमें इन तथाकथित पंजीकृत एजेंसियों द्वारा डाटा दुरुपयोग को लेकर कोई सुरक्षा नहीं मिली थी।

संप्रग सरकार के दौरान आधार को चुनाव पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए इकलौते पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक स्थिति है। यह भी सच है कि आधार अधिनियम की धारा 3.3 के तहत सभी प्रविष्टियों के सत्यापन की अधिकृत जिम्मेदारी यूआइडीएआइ की है। यह अधिनियम तो 2016 में पारित हुआ, ऐसे में 2016 से पहले की प्रविष्टियां स्पष्ट नहीं हैं। इसके गंभीर निहितार्थ हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें फर्जी आधार और उनसे फर्जी मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट बनाने का खुलासा हुआ। असम में एनआरसी के तहत जो 40 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं उनमें से भी तमाम लोगों के पास आधार का होना इस मामले में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में एनआरसी को लेकर चर्चा आधार को सब्सिडी हस्तांतरण से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उसके लिए अतिरिक्त उपाय की राह बनाएगी।

कई वर्षों से यूआइडीएआइ कड़े सवालों को टालता आया है। ऐसे में यह एक अच्छे डाटा सुरक्षा कानून और उसके नियमन एवं संचालन की निगरानी करने का बढ़िया समय है। मेरे ख्याल से यूआइडीएआइ पर नजर रखने के लिए संसद की स्थाई समिति सबसे उपयुक्त रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधार ने सब्सिडी मुहैया कराने में पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रभावी रूप से प्रहार किया है। यह जरूरतमंद भारतीयों तक उनके लिए लक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाने का माध्यम बना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रिसाव से गरीब और जरूरतमंदों को ही नुकसान पहुंचता है। सार्वजनिक सब्सिडी खर्च में दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार और रिसाव को दूर करने के लिए आधार नरेंद्र मोदी के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। निजता एक व्यापक मुद्दा है जो आधार से भी परे जाता है। यह राज्य एवं अन्य एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर वाजिब सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये हमारे डिजिटल जीवन के संरक्षक हैं वह भी ऐसे दौर में जब हमारी अर्थव्यवस्था और जिंदगी का तेजी से डिजिटल रूपांतरण हो रहा है।

निजता और ऑनलाइन डाटा सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेवाओं की गुणवत्ता के अधिकार के मोर्चे पर उभरते डिजिटल मैग्नाकार्टा के ये सभी पहलू नवाचारों और उन आर्थिक अवसरों की धुरी है जो डिजिटल इंडिया से हमें सौगात के रूप में मिल सकती हैं। नई डिजिटल कम्युनिकेशन नीति उस समय पर आ रही है जब देश में निजी क्षेत्र के लिए दूरसंचार के दरवाजे खोलने की नरसिम्हा राव सरकार की पहल के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें भारत में मौजूद अवसरों की बढ़िया थाह ली गई है। वहीं नए डाटा सुरक्षा कानून को पूरी सावधानी के साथ तैयार किया गया है जिस पर जनता और संसद में विमर्श भी हो चुका है। यह तेजी से आकार लेते हमारे डिजिटल लोकतंत्र के लिए ठोस बुनियाद रखेगा।


Date:26-09-18

नियमन की नाकामी

संपादकीय

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलऐंडएफएस) का मौजूदा संकट समूचे वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए उसके ऋण का जटिल ढांचा तथा उसकी ढांचागत विशेषताएं भी आंशिक तौर पर उत्तरदायी हैं। कंपनी ने अनेक अनुषंगियों की मदद से दीर्घावधि की कई परियोजनाओं को ऋण दिया। उसने इसकी फंडिंग उच्च दर वाले ऋण से भी की। समस्या यह है कि कई बार परिपक्वता को लेकर चूक हो सकती है। दीर्घावधि के प्रतिफल अल्पावधि के ऋण से फंड किए जाते हैं। यह अस्थिर हो सकता है और कारोबारी चक्र की मंदी से आसानी से प्रभावित हो सकता है। आईएलऐंडएफएस की मजबूत क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए पूंजी बाजार के कई फंडों ने इसमें व्यापक तौर पर रुचि दिखाई।

अब वह रेटिंग किसी काम की नहीं रह गई है। ऐसे में इस कंपनी के ढहने या दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने का जोखिम पैदा हो गया है जिसने समूचे वित्तीय बाजार को प्रभावित किया है। मूडीज का अनुमान है कि इसका बैंक ऋण जोखिम, बैंकों के कुल ऋण का 0.5 से 0.7 फीसदी है। जबकि उसके बकाया डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र क्रमश: घरेलू कॉर्पोरेट ऋण बाजार के एक प्रतिशत और दो प्रतिशत के बराबर हैं। जो फंड इस कंपनी के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं वे अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री कर सकते हैं, इससे बाजार में अफरातफरी पैदा हो सकती है। ऋण के वितरण को लेकर काफी व्यापक अनिश्चितता का माहौल है। इसका असर ऋण प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। प्राथमिकता तो यह सुनिश्चित करना होनी चाहिए कि इस कंपनी के अंशधारक पर्याप्त फंड मुहैया कराएं ताकि अल्पावधि की नकदी बहाल हो सके। फिलहाल यही बड़ी समस्या है। इस हालत की काफी जिम्मेदारी उन पर है। आखिर संकटग्रस्त संस्थानों की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक बीते तीन वर्ष में केवल एक बार हुई है।

इसके बावजूद भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए इसके व्यापक सबक भी सीखे जाने चाहिए। एक सबक तो यही है कि अब तक यह मुख्य प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर बुनियादी विकास को वित्तीय मदद किस तरह मुहैया कराई जाए। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। लंबी अवधि के बैंक ऋण नए नियामकीय तंत्र के आगमन के बाद समाप्तप्राय हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा प्रदाताओं की अपनी अलग समस्याएं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय बुनियादी निवेश फंड जैसे नए ढांचों की शुरुआत धीमी है। अब वित्तीय संस्थानों के विकास की धारणा पर विचार किया जाए और यह देखा जाए कि क्या वे बुनियादी ढांचा क्षेत्र की फंडिंग की समस्या के हल का हिस्सा बन सकते हैं।

यह भी स्पष्ट है कि आईएलऐंडएफएस को इस स्थिति तक पहुंचना ही नहीं था जहां एक व्यवस्थित जोखिम शुरू हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को बहुत पहले हस्तक्षेप करना चाहिए था। एक नियामकीय संस्था भी है जिसका काम है आईएलऐंडएफएस जैसे बहुक्षेत्रीय संस्थानों के जोखिम का प्रबंधन करना। यह है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी)। इसे समूचे वित्तीय क्षेत्र के सर्वोच्च नियामक के रूप में डिजाइन किया गया था। यह जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है और अन्य नियामकों के लिए रबर स्टैंप बनकर रह गई है। उदाहरण के लिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी द्वारा एक नाकाम बैंक को खरीदने का मामला एफएसडीसी के लिए एकदम सही मामला था लेकिन उस पर शायद ही चर्चा हुई। यह पर्याप्त नहीं है। सरकार ने हाल ही में परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई है लेकिन जरूरत पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या, स्वतंत्र क्षमता बढ़ाने और वित्त मंत्री के बजाय इसे एक स्वतंत्र मुखिया प्रदान करने की है। कमजोर नियमन और समन्वय की कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है।